राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववारारारार, , , , 27272727 दिसदिसदिसदिसम्म्म्म्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////6666 पौषपौषपौषपौष,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 23rd November, 2010
No. IPH-B (F)-2-7/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the State Level Nodal Agency (SLNA) in the Department of Irrigation & Public Health Department for implementation of Central Sector pilot scheme for "Repair, Renovation and Restoration (RRR) of Water Bodies with Domestic Support" comprising of the following members:-
1. Composition:
1. Principal Secretary (IPH) Chairman 2. Adviser Planning Member 3. Engineer-in-Chief Member 4. Director Agriculture Member 200-राजपत्र/2010-27-12-2010 (7761)7762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 5. Director Horticulture Member 6. Director Tourism Member 7. Director Rural Development Member 8. Director, Panchayati Raj Member 9. Chief Warden Fisheries Member 10. Sr. Hydrogeologist, Ground Water Organisation, Una Member 11. Superintending Engineers (P&I)-I&II Member Secretary 2. Terms of Reference.—The broad terms of reference of the Committee will be as follows:
(i) To provide leadership and guidance in the Planning Implementation and monitoring of the schemes;
(ii) To formulate broad guidelines for implementation of the schemes in the State; (iii) To provide a forum for convergence of various programmes of Central and State Govt. Departments for optimum benefits;
(iv) To get the projects under the scheme examined and approved by STAC; (v) To monitor and evaluate the implementation of scheme periodically with reference to objectives, physical/financial/periodically targets set for the scheme; and (vi) To approve utilization certificates of the expenditure incurred and satisfactory working of the scheme.
3. This Notification has already been uploaded on eGazette of H.P. Govt. Website.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).
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IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 23rd November, 2010
No. IPH-B(F)-2-7/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Technical Advisory Committee (TAC) in the Department of Irrigation & Public Health Department for techno-economically appraise and approve the Detail Project Report (DPR) under Central Sector Scheme for "Repair, Renovation and Restoration (RRR) of Water Bodies with Domestic Support" comprising of the following members:-
1. Engineer-in-Chief Chairman 2. Director, Central Water Commission Member M&A Directorate, Govt. of India, Kasumpti 3. Regional Director, Central Ground Water Member Board, NHR Barol(Dari) Dharamshala 4. All Chief Engineer, IPH Member 5. Superintending Engineer concerned Member 6. Superintending Engineers (P&I)-I&II Member Secretary 3. This Notification has already been uploaded on eGazette of H.P. Govt. Website.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7763In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Sonu Kumar, aged 33 years s/o Shri Milap Chand, r/o Village Purandial, P.O. Rail, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) c/o Pushpa Thakur s/o Shri Dharam Singh Thakur, Village Mattan Sidh, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Babita Kumari, aged 33 years d/o Shri Rumi Chand, r/o VIllage Chhatar, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.)
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Sonu Kumar and Smt. Babita Thakur have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-10-2010 at Mandir Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-1-2011. The objection received after 10-1-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 6-12-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Deepak, aged 27 years s/o Shri Rattan Chand, r/o House No. 1305, Sector 31-B, Chandigarh, c/o Ashok Kumar s/o Shri Chaudhary Ram, r/o Village & P.O. Mohin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)
2. Smt. Kiran Rai, aged 21 years d/o Shri Gopal Rai,House No. 2201, Sector 31-C, . . Applicants.
Chandigarh.
Versus
General public
7764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Deepak and Smt. kiran Rai have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 7-8-2010 at Sarlin, District Hamrpur (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-1-2011. The objection received after 10-1-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 6-12-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री ओ0 पी0 ठाकुर, उप-मण्डल मैजिस्टे्रट बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप शर्मा सुपुत्र श्री लेख राज शर्मा, वासी बल्याह, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। अनुवाला दरख्वास्त नाम दरुस्ती करने बारे।
श्री कुलदीप शर्मा सुपुत्र श्री लेख राज शर्मा, वासी बल्याह, तहसील बड़सर ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी का नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में कंचन शर्मा की बजाए निर्मला देवी दर्ज किया जावे।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2010 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को नाम दरुस्ती दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
ओ0 पी0 ठाकुर, उप-मण्डल मैजिस्टे्रट बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7765 ब अदालत श्री कुलदीप ंिसंह पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री प्यार चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, गांव व डा0 चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 11757 दिनांक 30-8-2008 अनुसार श्री प्यार चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, गांव व डा0 चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि विवेक सोम सुपुत्र श्री प्यार चन्द का जन्म दिनांक 21-5-1983 को गांव व डा0 मुण्डखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में हुआ है। परन्तु वह जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुण्डखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जनम तिथि दिनांक 21-5-1983 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है विवेक सोम सुपुत्र श्री प्यार चन्द का जन्म दिनांक 21-5-1983 को ग्राम पंचायत मुण्डखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 10-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
कुलदीप ंिसंह पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र जसवाल, नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री मंगतू राम, वासी टीका नलाही, मौजा चमियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम, 1969.
श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री मंगतू राम, वासी टीका नलाही, मौजा चमियाना ने दिनांक 11-6-2010 को एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 5-1-1977 स्थान नलाही में हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत जोल लम्वरी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। अब करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म को पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में 7766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 दिनांक 28-12-2010 को सुबह 10 बजे हाजिर आवे। अन्यथा न आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 22-11-2010 को मेरे हसताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा दुरुस्ती नाम नं0
तारीख पेशी : 29-12-2010.
श्रीमती निम्मो देवी उपनाम निर्मला देवी पत्नी श्री उतम चन्द, वासी सहोत्रयां दा लाहड, डा0 वच्छवाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम पंचायत अभिलेख महाल सहोत्रयां दा लाहड, डा0 वच्छवाई, उप तहसील थुरल।
श्रीमती निम्मो देवी उपनाम निर्मला देवी पत्नी श्री उतम चन्द, वासी सहोत्रयां दा लाहड, डा0 वच्छवाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम उसके पंचायत अभिलेख में निम्मो देवी गलती से दर्ज हो गया है, परन्तु उसका वास्तविक नाम निर्मला देवी है व शैक्षणिक अभिलेख में भी उसका नाम निर्मला देवी दर्ज है। अतः नाम की दरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त निम्मो देवी के नाम की दरुस्ती पंचायत अभिलेख सहोत्रयां दा लाहड, उप तहसील थुरल में दरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-12-2010 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व पंचायत अभिलेख मेें निम्मो देवी उर्फ निर्मला देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11-11-2010 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7767 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0..................
तारीख पेशी : 31-12-2010.
श्री पिंकू कुमार पुत्र श्री झौंफी राम, निवासी भिल्ला, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार मुस्त्री मुनादी बराए विवाह पंजीकरण।
श्री पिंकू कुमार पुत्र श्री झौंफी राम, निवासी गांव भिल्ला, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा व सुनीता देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी डगेरा उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये है व आवेदन किया है कि दिनांक 9-7-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज से निवासी गांव भिल्ला, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में इन दोनों की शादी हुई है। इस सन्दर्भ में दोनो ने अपन-अपनेे शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। शादी पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 31-12-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-11-2010 को जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा दुरुस्ती नं0
तारीख पेशी : 18-1-2011.
श्रीमती संतोष कुमारी उपनाम गुड्डो देवी पत्नी श्री सरन दास, वासी अंद्रोली, डा0 वच्छवाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम पंचायत अभिलेख महाल कौना, डा0 वच्छवाई, उप तहसील थुरल। श्रीमती संतोष कुमारी उपनाम गुड्डो देवी पत्नी श्री सरन दास, वासी अंद्रोली, डा0 वच्छवाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम 7768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 उसके पंचायत अभिलेख में संतोष कुमारी दर्ज है जबकि उसके पति के सेवा अभिलेख में उसका नाम गुड्डो देवी है। अतः प्रार्थिया ग्राम पंचायत कौना के अभिलेख में अपना नाम दरुस्त करवा करके संतोष कुमारी उर्फ गुड्डो देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त का नाम संतोष कुमारी उर्फ गुड्डो देवी के नाम की दरुस्ती पंचायत अभिलेख कौना, उप तहसील थुरल में दरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-1-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व पंचायत अभिलेख मेें संतोष कुमारी उर्फ गुड्डो देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 6-12-2010 को जारी हुआ।
राज कुमार वर्मा, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : Nil
तारीख पेशी : 5-1-2011 श्री प्यार चन्द पुत्र श्री विलखी राम महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
सर्व जनता महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड प्यारू पुत्र श्री विलखी राम के बजाए प्यार चन्द पुत्र श्री विलखी राम करने बारे।
श्री प्यार चन्द पुत्र श्री विलखी राम महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व अभिलेख में प्यार चन्द पुत्र श्री विलखी राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-1-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्यारू पुत्र श्री विलखी के बजाए प्यार चन्द पुत्र श्री विलखी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7769 ब अदालत श्री शमशेर सिंह तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : Nil
तारीख पेशी : 5-1-2011 श्री रमेश कुमार पुत्र श्री विलखी, महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
सर्व जनता महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड सुलेख चन्द पुत्र श्री विलखी राम के बजाए रमेश चन्द पुत्र श्री विलखी करने बारे।
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री विलखी महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व अभिलेख में सुलेख चन्द पुत्र श्री विलखी के बजाए रमेश कुमार पुत्र विलखी दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-1-2010 को अदालत हता में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर सुलेख चन्द पुत्र श्री विलखी के बजाए रमेश कुमार पुत्र श्री विलखी राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : Nil
तारीख पेशी : 5-1-2011 श्री राज कुमार पुत्र श्री विलखी राम, महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
सर्व जनता महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड व्याजू पुत्र श्री विलखी राम के बजाए राज कुमार पुत्र श्री विलखी राम दर्ज करने बारे।
श्री राज कुमार पुत्र श्री विलखी राम महाल करोट व हडेड, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व अभिलेख में राज कुमार पुत्र श्री विलखी राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है। 7770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-1-2010 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर व्याजू पुत्र श्री विलखी के बजाए राज कुमार पुत्र श्री विलखी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 10/तह0/2010
तारीख पेशी : 6-1-2011 श्री शिव कुमार पुत्र श्री वजीरा चन्द, महाल गंगोह, मौजा जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड में कुमार चन्द पुत्र श्री वजीरा के बजाए शिव कुमार पुत्र श्री वजीरा है।
श्री शिव कुमार पुत्र श्री वजीरा चन्द, महाल गंगोह, मौजा जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि खाता नं0 12, खतौनी 28 से 30 खसरा किता-9, रकबा तादादी 0-96-59 है0 व खाता नं0 13 खतौनी 31-32, खसरा किता 4, रकबा तादादी 0-11-30 है0 महाल गंगोह, मौजा जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में मालिक है लेकिन उसका नाम कागजात माल में कुमार चन्द पुत्र श्री वजीरा दर्ज है जो कि गलत हैं। अतः उसने कुमार चन्द पुत्र श्री वजीरा के बजाए शिव कुमार पुत्र श्री वजीरा दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-1-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कुमार चन्द पुत्र श्री वजीरा के बजाए शिव कुमार पुत्र श्री वजीरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7771 ब अदालत श्री शमशेर सिंह तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 28/तह0/2010
तारीख पेशी : 6-1-2011 श्रीमती गुड्डी देवी विधवा श्री होशियार सिंह, निवासी महाल कजराड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
विहारी लाल, आम जनता कजराड़
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड जीत सिंह के बजाए राजेश कुमार, विन्दी देवी के बजाए रवीना देवी तथा होशियारी के बजाए होशियार सिंह है।
श्रीमती गुड्डी देवी विधवा श्री होशियार सिंह, निवासी महाल कजराड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व रिकार्ड में बेटे का नाम जीत सिह, विन्दी देवी व होशियारी दर्ज है जो कि गलत है। अतः श्रीमती गुड्डी देवी ने अपने बेटे का नाम जीत सिंह के बजाए राजेश कुमार, बेटी का नाम विन्दी के बजाए रवीना देवी तथा पति का नाम होशियारी के बजाए होशियार ंिसंह दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-1-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जीत के बजाए राजेश कुमार, विन्दी के बजाए रबीना देवी व होशियारी के बजाए होशियार सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री इन्द्र सिंह भारद्वाज, समाहर्ता बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 28-12-2010 किस्म मुकद्दमा : दावा रहन मुकद्दमा नं0 2/2010
1. श्री ठाकुर ंिसंह, 2. श्री मनोहर सिंह, 3. श्री भवानी प्रशाद सुपुत्रान श्री किरपा राम सुपुत्र श्री अतरा, निवासी महाल व मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री वचित्र, 2, गोविन्द, 3. हंस राज, 4. मदन सुपुत्र श्री प्रभु, निवासी गांव जलग्रां, डा0 धरेड़, . . प्रत्यार्थी। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 7772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 रहन भूमि खाता नं0 4, खतौनी नं0 10, खसरा नम्बरान 1193, रकबा तादादी 0-33-09 है0 का 1/2 भाग वकदर 0-16-54 है0 वाक्या महाल दयोल मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
ईश्तहार।
1. श्री ठाकुर ंिसंह, 2. श्री मनोहर सिंह, 3. श्री भवानी प्रशाद सुपुत्रान श्री किरपा राम, निवासी महाल व मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, ने इस अदालत में दावा रहन किया है जिसमें प्रतिवादी नं0 3 श्री हंस राज की साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है तथा न ही प्रतिवादी का सही पता मालूम हो रहा है।
अतः प्रतिवादी नं0 3 श्री हंस राज सुपुत्र श्री प्रभू, निवासी जलग्रां, डा0 धरेड़, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
इन्द्र सिंह भारद्वाज, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री इन्द्र सिंह भारद्वाज, समाहर्ता बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 30-12-2010 किस्म मुकद्दमा : अपील दरुस्ती मुकद्दमा नं0 5/2008
1. श्री विनोद कुमार सुपुत्र, 2. निशा देवी सुपुत्री, 3. श्रीमती रामेश्वरी देवी विधवा श्री लछमण दास, 4. श्री राजिन्द्र, 5. ध्रुव राज सुपुत्रान श्री दूलो राम, 6. त्रिलोक नाथ सुपुत्र श्री कान्त, निवासीयान गांव व डा0 . . प्रार्थी। सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्री धनी राम 2, करतार चन्द, 3. सुरजीत सिंह सुपुत्रान श्री घांथू, 4. श्री कुलदीप सुपुत्र श्री धर्मू, 5. प्रेम लता सुपुत्री श्री ठाकुर दास, निवासीयान गांव व डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रत्यार्थी। अपील विरुद्ध आदेश ए0 सी0 फस्ट ग्रेड बैजनाथ दिनांक 18-7-2007 मु0 नं02/तह0/2006 शीर्षक विनोद कुमार व अन्य बनाम धनी राम व अन्य बावत भूमि खाता नं0 76, (पुराना 73) खतौनी नम्बरान 140, 141, 142, खसरा नम्बरान 36, 41, 42, 460, किता 4, रकबा तादादी 0-49-85 है0 वाक्या महाल सेहल, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ जमाबन्दी साल 2002-2003.
ईश्तहार।
1. श्री विनोद कुमार सुपुत्र, 2. निशा देवी सुपुत्री, 3. श्रीमती रामेश्वरी देवी विधवा श्री लछमण दास, 4. श्री राजिन्द्र, 5. ध्रुव राज सुपुत्रान श्री दूलो राम, 6. त्रिलोक नाथ सुपुत्र श्री कान्त, निवासीयान गांव व डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, ने इस अदालत में अपील दरुस्ती की है जिसमें प्रत्यार्थी नं0 4 श्री कुलदीप की साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो रही है तथा न ही प्रतिवादी का सही पता मालूम हो रहा है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7773 अतः प्रतिवादी नं0 4 श्री कुलदीप सुपुत्र श्री धर्मू, निवासी गांव व डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
इन्द्र सिंह भारद्वाज, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री हीरा लाल पुत्र श्री अंगरूप, गांव उडगोस, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत तिंगरट में नाम दरूस्ती करवाने हेतु।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री हीरा लाल पुत्र श्री अंगरूप, गांव उडगोस, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी सोनम पलजोम से एक सन्तान पुत्र हिमांशु पैदाईश तिथि 6-8-2008 को पैदा हुआ है जो मुजहर की पहली सन्तान है मेरा पुत्र हिमांशु अक्सर बीमार रहता है वेद व ज्योतिषों के मुताबिक नाम करण गलत हुआ है। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर में हिमांशु नाम काटकर ड.वाग जड.पो दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर से हिमांशु नाम काटकर ड.वाग जड.पो करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 1-1-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर में दरूस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री सचिन कंवल, उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री किशन लाल पुत्र श्री गोपी चन्द, गांव शेलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
7774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत मूरंग में नाम दर्ज करवाने हेतु।नोटिस बनाम आम जनता।
श्री किशन लाल पुत्र श्री गोपी चन्द, गांव शेलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने अपनी शादी श्रीमती मन्ती देवी से की है जिनकी जन्म पैदाइश तिथि 11-2-1962 है प्रार्थी अनपढ़ एवं देहाती आदमी होने के कारण ग्राम पंचायत मूरिंग, उप-तहसील उदयपुर के परिवार रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज न करवा सका अब प्रार्थी अपनी पत्नी श्रीमती मन्ती देवी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की पत्नी मन्ती देवी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 1-1-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मन्ती देवी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव तिवोक, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत जाहलमां में शादी की रिपोर्ट तथा बच्चों की जन्म पैदाईश तिथि दर्ज करवाने हेतु।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव तिवोक, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के बड़े भाई प्रीतम सिंह को अपनी पत्नी श्रीमती नीना सिंह से दो सन्तान पुत्रियां मालवी सिंह जन्म पैदाईश तिथि 27-9-1991 तथा मृणालानी सिंह जन्म पैदाईश तिथि 30-3-1998 को पैदा हुई जो जीवित एवं हयात है प्रार्थी के बड़े भाई नौकरी पेशा होने के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर रहते हैं। जिस कारण ग्राम पंचायत जाहलमां उप-तहसील उदयपुर के पैदाईश एवं परिवार रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज न करवा सका अब प्रार्थी ग्राम पंचायत जाहलमां के पैदाईश एवं परिवार रजिस्टर में अपने बड़े भाई की पुत्रियों का नाम व पैदाईश तिथि दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के बड़े भाई की पुत्रियों का नाम व पैदाइश तिथि दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 1-1-2011 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7775 हैं, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के बड़े भाई की पुत्रियों का नाम व पैदाईश तिथि ग्राम पंचायत जहालमां के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-12-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री विज राम पुत्र श्री सूर चन्द, गांव किशोरी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में बच्चों की जन्म पैदाईश तिथि दर्ज करवाने हेतु। नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विज राम पुत्र श्री सूर चन्द, गांव किशोरी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती हीरा देई से तीन सन्तान मोहीनी देवी जन्म पैदाईश तिथि दिनांक 31-10-1987, संगीता जन्म पैदाईश तिथि 2-3-1989 तथा उमेश जन्म पैदाईश तिथि 15-2-1994 को पैदा हुए जो जीवित एवं हयात है और मुजहर की पहली दूसरी तथा तीसरी सन्तान है प्रार्थी नौकरी पेशा होने के कारण अक्सर घर से बाहर रहता है। जिस कारण अपनी उपरोक्त सन्तान की ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, उप-तहसील उदयपुर के परिवार रजिस्टर तथा पैदाइश रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में अपनी सन्तानोंं का नाम व पैदाईश तिथि दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के सन्तानों का नाम व पैदाईश तिथि दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 1-1-2011 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की सन्तानों का नाम व पैदाईश तिथि दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-12-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।7776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा,
जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्रीमती रसाली देवी पत्नी श्री राम दास पुत्र श्री भगबाना, निवासी महाल डोह, तप्पा टिहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत मकफूद-उल-खवरी किए जाने तस्दीक इन्तकाल नं0 79, स्थित महाल डोह व ई0 नं0 125, महाल बढवार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
श्रीमती रसाली देवी पत्नी श्री राम दास पुत्र श्री भगबाना, निवासी महाल डोह, तप्पा टिहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका पति वर्ष 1992 से लापता है। उसके पति श्री राम दास पुत्र श्री भगबाना का आज दिन तक जिन्दा या मरने बारे कुछ पता न चल सका है । अब उसकी वरास्त का इन्तकाल उसके जायज वारसान के नाम दर्ज व तस्दीक होना है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी (हि0 प्र0) राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राम दास पुत्र श्री भगबाना बारे कोई सूचना हो या इन्तकाल तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 4-1-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। उसके उपरान्त इन्तकाल बहक जायज वारसान दर्ज व तस्दीक कर दिया जाएगा। और कोई उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 4-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 सी0 कटोच,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
------ ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री महिन्दर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी महाल कोकरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महिन्दर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी महाल कोकरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का नाम कुमारी अंजली देवी है, जिसकी जन्म तिथि 11-4-2001 है। अज्ञानतावश वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है। जिसे अब दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी (हि0 प्र0) राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7777 हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 7-1-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 7-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
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नगर एवनगर एवनगर एवनगर एवं ग्रां ग्रां ग्रां ग्राम यम यम यम याााोजेजेजेजना विभागना विभागना विभागना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 दिसम्बर, 2010
संख्या टी0सी0पी0-2(बीसंख्या टी0सी0पी0-2(बीसंख्या टी0सी0पी0-2(बीसंख्या टी0सी0पी0-2(बी))))2-1/2009 ( ( ( (स्थास्थास्थास्था....) ) ) ) नियमनियमनियमनियम////सर्वेयरसर्वेयरसर्वेयरसर्वेयर....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में, सर्वेयर, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1111.... ससससंंिंिंिक्षिप्त नाम औरक्षप्त नाम औरक्षप्त नाम औरक्षप्त नाम और प्रारम्भ प्रारम्भ प्रारम्भ प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सर्वेयर, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/ई गजट में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
------
उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में सर्वेयर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----सर्वेयर
2222.... पद पद पद पद ((((पदों)पदों)पदों)पदों) कीकीकीकी ससससंख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....----02 (दो)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग- III (अराजपत्रित) (अलिपिकीय वर्गीय सेवाएं)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः- पे बैंड : 5910-20200 ` जमा 2400 ` गेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 8310 ` स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5555.... चयन पद अथवाचयन पद अथवाचयन पद अथवाचयन पद अथवा अचयन पदअचयन पदअचयन पदअचयन पद....---- लागू नहीं 7778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 6666.... सीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिए आयुआयुआयुआयु....----18 से 45 वर्ष
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियाेंं/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत, पब्लिक सैक्टर निगमों या स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/ं किए गए थे ।
1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए अपअपअपअपेेिेिेिक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतम शैक्षिकतम शैक्षिकतम शैक्षिकतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएऔर अन्य अहर्ताएऔर अन्य अहर्ताएऔर अन्य अहर्ताएंंंं....----(क) अनिवार्य अर्हर्तता ः (i) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बार्ड/संस्थान से दसवीं पास या इसके समतुल्य ।
(ii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थान से सर्वे कार्य के व्यवसाय में दो वर्ष का प्रमाणपत्र कोर्स ।
(ख) वावावावांछनीय अहंछनीय अहंछनीय अहंछनीय अर्हर्तार्तार्ताता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8888.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षकविहित आयु और शैिक्षकविहित आयु और शैिक्षकविहित आयु और शैिक्षक अहर्ताएं प्राअहर्ताएं प्राअहर्ताएं प्राअहर्ताएं प्रोन्ेन्ेन्ेन्नत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियों की दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू होगेगेगेगीीीी यययया नहीा नहीा नहीा नहींंंं....----(क) आयु : लागू नहीं । (ख) शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9999.... परीवीक्षा की अवधि, यदिपरीवीक्षा की अवधि, यदिपरीवीक्षा की अवधि, यदिपरीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो कोई हो कोई हो कोई हो....----ः दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थ्तिियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्धति ः भर्ती, भर्ती की पद्धति ः भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरणप्रतिनियुक्ति, स्थानातरणप्रतिनियुक्ति, स्थानातरणप्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्नद्वारा और विभिन्नद्वारा और विभिन्नद्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति ः भर्ती, भर्ती की पद्धति ः भर्ती, पद्धतियों द्वारा भरे जाने पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदावाले पदावाले पदावाले पदों की प्रतिशततों की प्रतिशततों की प्रतिशततों की प्रतिशतता....----शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्धारा, यथास्थिति, नियमित आधार पद्धतियों द्वारा भरे जाने पद्धतियों द्वारा भरे जाने पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7779 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रश्रश्रश्रेणियां,ेणियां,ेणियां,ेणियां, जिनसे प्रा जिनसे प्रा जिनसे प्रा जिनसे प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतिनतिनतिनति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, किया जाकिया जाकिया जाकिया जाएगाएगाएगाएगा....----लागू नहीं ।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तोसमिति विद्यमान हो, तोसमिति विद्यमान हो, तोसमिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना उसकी संरचना उसकी संरचना उसकी संरचना....----लागू नहीं ।
13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सेप्रदेश लोक सेवा आयोग सेप्रदेश लोक सेवा आयोग सेप्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किपरामर्श किपरामर्श किपरामर्श किया या या या जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....---- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए असिीधी भर्ती के लिए असिीधी भर्ती के लिए असिीधी भर्ती के लिए अनिवार्यनवार्यनवार्यनवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, इत्यादि आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा । 15क 15क 15क 15क ससससंंिंिंिविदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुपिर नियुपिर नियुपिर नियुक्ति के लिए चयनक्त के लिए चयनक्त के लिए चयनक्त के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीं :-
I.... संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना.-(क) इस पॉलसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में सर्वेयर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
ेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बावाएं चयन बावाएं चयन बावाएं चयन बोडेडेडेर्र्ड केकेकेके कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षेत्र से बाहर हात्र से बाहर हात्र से बाहर हात्र से बाहर होनोनोनोना....----निदेशक, नगर (ख) पद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रददददेश अधीनस्थ से ेश अधीनस्थ से ेश अधीनस्थ से एवं ग्राम योजना विभाग पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । II. ससससंंंंवििििदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियांंंं....----संविदा के आधार पर नियुक्त सर्वेयर को 8310/- ` की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 249/- ` की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात किया जाएगा ।
III. नियुनिियुनिियुनिियुक्ति/अनुक्त/अनुक्त/अनुक्त/अनुशासन प्राशासन प्राशासन प्राशासन प्राधिकारीधिकारीधिकारीधिकारी....----निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
IV. चयन प्रचियन प्रचियन प्रचियन प्रकिककक्रया्रया्रया्रया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
V. ससससंंंंवििििदात्मक नियुविदात्मक नियुविदात्मक नियुविदात्मक नियुक्तियाक्तयाक्तयाक्तयों कें कें कें के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
VI. करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमो से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। 7780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 VII. निबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन और शर्तेर शर्तेर शर्तेर शर्तेंंंं.-(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/- ` की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए़ गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/- ` (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाईतौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियोंका किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरै पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर.-एस. आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा मे नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7781 उपाबन्ध- उपाबन्ध- उपाबन्ध- उपाबन्ध- "खखखख" सर्वेयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सर्वेयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सर्वेयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सर्वेयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. .......निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहागया है) के माध्यम से आज तारीख................... ............ को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपराक्े त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सर्वेयर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथ््रथम पक्षकार................. के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.......................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाेंे पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संंि वदात्मक रकम 8310/- ` प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त सर्वेयर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सर्वेयर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, प्रसूति नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही क्रमशः संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सर्वेयर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी । 7782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में उल्लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :-
1........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :- 1........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-2(B)2-1/2009, (Estt)Rules/
Surveyor dated 24.12.2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of
India].
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 24th December, 2010
No.TCP-2(B)2-1/2009(Estt.)Rules/Surveyor.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Surveyor, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Town & Country Planning, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :-
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Surveyor, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e- Gazette, Government of Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7783Annexure "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SURVEYOR CLASS- III, (NON-GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Surveyor
2. Number of post(s).—2( Two)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services.
4. Scale of pay.—(i) Payscale for regular incumbents.—Pay Band-2 Rs. 5910-20200+ Rs. 2400/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs.8310/-as per details given in Column 15-A.
5. Whether Selection Post or Non- Selection Post.—Not applicable.
6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.
1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) Matric or its equivalent from a recognized Board of School Education/Institution duly recognized by the Central/H.P. Government.
7784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932(ii) Two years Certificate Course in the trade of Survey work from a recognized I.T.I/ Institution duly recognized by the Central/H.P. Govt.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S) .—Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s)? .—Age .—Not applicable
Educational Qualification.—Not applicable
9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which
promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted
in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
15A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Surveyor in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7785(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R & P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Surveyor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8310/-per month.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of R` 249/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Town & Country Planning, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 249/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
7786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backwards Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—: Not Applicable.
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
_________
Annexure-"B"
Form of contract/agreement to be executed between the Surveyor & the Government of
Himachal Pradesh through Director H.P. Town & Country Planning Department
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………………………………Between Sh/Smt…………………… ………………S/o/D/o Shri….………………R/o…………………………………………………………………………….. .……………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Surveyor on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Surveyor on contract basis for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8310/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 77874. Contractual Surveyor will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Surveyor. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Surveyor will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)7788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2010/6 पौष, 1932 7789 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित