राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 22229999 दिसदिसदिसदिसम्म्म्म्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////8888 पौषपौषपौषपौष,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2010
No. HHC/GAZ/14-240/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant six days' earned leave w.e.f. 30-12-2010 to 4-1-2011 in favour of Ms. Jyotsna Dadhwal, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Nalagarh.
Certified that Ms. Jyotsna Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave. 201-राजपत्र/2010-29-12-2010 (7789)7790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 Also certified that Ms. Jyotsna Dadhwal would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Nalagarh but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
_______
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2010
No. HHC/GAZ/14-194/88-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 27-12-2010 to 5-1-2011 with permission to prefix 25th and 26th December, 2010, being gazetted holiday and Sunday respectively in favour of Shri R. K. Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin, H.P. Certified that Shri R.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri R.K. Sharma would have continued to hold the post of Presiding Officer Fast Track Court, Ghumarwin, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 20th December, 2010
No. HHC/Admn. 6(23)/74-XIII—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Court No.II, Sundernagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Court No.1, Sundernagar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" till the posting of new incumbent in the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Court No.I, Sundernagar, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7791REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th December, 2010
No. Rev.B.A.(3)-1/2004-Vol-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to amend the following paras of the Himachal Pradesh Land Records Manual, 1992 notified vide notification No.Rev. (LR) A (58)/89 dated 3rd December, 1992, with immediate effect, as under:—
Chapter 28
Para 28.1 shall be substituted as under;—
"28.1—The Tehsildar/Naib Tehsildar Mohal shall be the competent authority to issue SC/ST, income, backward class and bonafide/domicile Himachali Certificates within their respective jurisdiction."
Chapter 28.14 shall be substituted as under-
"Chapter 28.14—Procedure for issuing Bonafide/Domicile Himachali Certificate:
The applicant shall submit an application for obtaining Bonafide/Domicile Himachali certificate in form-F alongwith a passport size photograph. The photograph shall be affixed on the certificate, to be issued on Form G, with the seal of the competent authority thereon. The certificate shall be issued on the basis of report/inquiry of patwari halqua, certificates of Pradhan Gram Panchayat/President M.C./Executive Officer Municipal Corporation concerned in accordance with the H.P. Govt. letter No. 12-7/73 SAD dated 18th August, 1972 and instructions of Govt. as per Appendix-D of this chapter further amended by instructions No.Per (AP-B)A(3)-1/2000-Vol-II dated 1st August, 2009. A register of certificates issued under this para shall be maintained in form R-1 and a photocopy of the certificate issued shall be maintained for record."
After para 28.19 the following new paras shall be added;-
"28.20.—Cancelation of Certificate issued.- In case the issuing authority, either on a complaint or on receipt of information from any source, has reason to believe that any certificate has been issued wrongly, he shall after making such enquiries and hearing such persons as considered necessary and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person to whom the certificate had been issued, cancel such certificate.
28.21. Appeal.—A person aggrieved by such order may within a period of 30 days file an appeal before the Sub-Divisional Officer (C) to whom the Tehsildar/Naib Tehsildar is subordinate and the Sub-Divisional Officer (C), after giving the parties an opportunity of being heard, reverse or confirm the cancellation order and such reversal or confirmation shall be final.
Provided that in case of certificates issued earlier by authorities higher than Tehsildars, the appellate authority shall be the authority to whom such issuing authority to whom such issuing authority is subordinate."
By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).
7792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2010
संख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ(5)125/2009डब्लयू (बी)एफ(5)125/2009डब्लयू (बी)एफ(5)125/2009डब्लयू (बी)एफ(5)125/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव डाबर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में टेपरा-काटल-डाबरटेपरा-काटल-डाबरटेपरा-काटल-डाबरटेपरा-काटल-डाबर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी मेेंं वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोेंं के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू- अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा 1 2 3 4 5
बिलासपुर सदर डाबर 20/1 0-14
24/2 1-8 25/2 0-15 26/1 0-1 32/1 1-10 33/1 0-4 48/2 3-1 68/2 0-8 73/3 1-0 74/2 0-18
117/2 0-7 118/2 1-13 119/1 1-9 134/1 0-16 135/2 1-11 135/4 0-16 136/1 0-10 144/2 1-1 162/2 2-1 176/2 0-12 191/2 1-4 192/2 0-18 193/2 0-14 195/2 2-6 200/1 1-0 214/2 1-9राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7793 228/2 1-12 230/1 0-3 234/1 0-10 236/2 0-9 241/1 0-9 244/1 1-9 316/2 1-13 319/2 0-17 321/2 1-3 327/1 0-14 328/1 1-16 332/1 0-12 334/2 2-10 336/2 0-6 337/1 0-1 348/2 0-18 349/2 0-17 350/2 1-7 351/2 1-0 354/2 1-10 355/2 1-3 364/2 0-16 365/2 0-17 370/2 0-8 कुल जोड कित्ता-50 कुल जोड कित्ता-50 कुल जोड कित्ता-50 कुल जोड कित्ता-50 51-0451-0451-0451-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 27th December, 2010
No. HPERC/609-B.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby proposes to make the following amendments in the Himachal Pradesh Electricity Ombudsman (Terms and Conditions of service of officers and Employees) Regulations, 2004, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 19th April, 2004 and hereby publishes the draft after said amendments, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and by rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for the information of all the persons likely to be affected7794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 thereby; and further notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.
The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.
DRAFT REGULATIONS
1. Short title, commencement and extent.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Ombudsman (Terms and Conditions of service of officers and employees) (First Amendment) Regulations, 2010.
(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 2: - In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Ombudsman (Terms & Conditions of services of Officers and Employees) regulations, 2004 (hereinafter called "the said regulations") the following shall be inserted/omitted:—
(i) after clause(4) the following new clause shall be inserted namely :—
"4(a) deputation means and includes the appointment on secondment".
(ii) after clause(6) the following new clause shall be inserted namely :—
"6(a) Secondment means the transfer of the employees to another post in their own pay scale without any option either to opt for the pay band plus Grade Pay of the post to which he is transferred or to elect for the deputation allowance."
(iii) Clause (8) of he said regulations shall be omitted.
3. Amendment of Regulation 3.—In sub-regulations (2) and (3) of the said regulations for the words "the State Electricity Board," the words "the State Government" shall be substituted.
4. Amendment of Regulation 5.—For the existing sub-regulations (1) of the said regulations the following shall be substituted :—
"(1) The Electricity Ombudsman may, on the occurrence of a vacancy fill the vacancies either by secondment of officers/employees from a Government Department or a Public Sector Undertaking or any other autonomous body under the Central or State Government or by any other mode of appointment."
5. Substitution of Schedule I and II.—For the existing Schedule I and II appended to the said regulations, the following Schedule I and II shall be submitted, namely:—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7795SCHEDULE-I
(See Regulation 3)
Categories of posts, pay band plus GP and strength of the office of the Electricity Ombudsman
| Name of the post | Staff Strength | Pay Band + GP |
| Officers Deputy Director Assistant Director Private Secretary-cum-Reader | 1 1 1 | R s. 15600 – 39100 + GP Rs. 6600 Rs. 10300 – 34800 + GP Rs. 5400 Rs. 10300 – 34800 + GP Rs. 5000 |
| Staff Superintendent Gr-II Personal Assistant Junior Asstt./ComputerOperator Clerk Driver Sweeper-cum-Chowkidar Peon | 1 1 1 1 1 1 2 | R s. 10300 – 34800 + GP Rs. 4200 Rs. 10300 – 34800 + GP Rs. 4200 Rs. 5910 – 20200 + GP Rs. 2800 Rs. 5910-20200 + GP Rs. 1900 Rs. 5910 – 20200 + GP Rs. 2000 Rs. 4900– 10680 + GP Rs. 1300 Rs. 4900– 10680 + GP Rs. 1300 |
| Total Strength | 11 |
SCHEDULE-II
(See Regulation-4)
Qualification for the officers and staff of the Office of Electricity Ombudsman
| Name of the post | Minimum required qualifications | Additional qualification Desirable |
| 1. Dy. Director | (a) Bachelor Degree in Electrical /Power Engineering or equivalent from a recognized university or postgraduate degree in commerce, economics, law and management from a recognized University. ( b) 7 years experience in large public utility in Generation, Transmission & Distribution facilities. Or P ersons holding analogous post with above experience or persons with 5 years regular service with above experience in the Central/State Govt./PSU/Electricity Regulatory Commission in the post carrying the pay scale of Rs. 10300-34800+Grade Pay 5400/- or equivalent. ( c) Good written and verbal communication skills. ( d) Strong computer literacy and skills | a) Post Graduate Degree in Electrical/Power Engineering or M.B.A. in Power management from a recognized university. b ) Experience in operation and maintenance of distribution system including commercial aspects of distribution (metering billing and collection etc.) system. c ) Familiarity with Electricity laws. |
| 2. Asstt. Director | (a) Bachelor Degree in Electrical /Power | (a) Post Graduate Degree |
| Engineering or equivalent from a recognized university or postgraduate degree in commerce, economics, law and management from a recognized University. ( b) 3 years experience in large public utility in Generation, Transmission & Distribution facilities, Electricity Regulatory Commission. OR P ersons holding analogous post with above experience in the Central/State Govt./PSU/Statutory bodies ( c) Good written and verbal communication skills. ( d) Strong computer literacy and skills | in Electrical/Power Engineering or M.B.A. in Power management from a recognized university. ( b) Experience in operation and maintenance of distribution system including commercial aspects of distribution (metering billing and collection etc.) system. c) ( Familiarity with Electricity Laws. | |
| 3. Private Secretary-cum- Reader | a) Graduate degree from a recognized University. b ) Well versed in computerized word processing and proficient in shorthand & typing. c ) 10 years experience in the relevant field. d ) Holding analogous post in the Central/State Govt./PSU or 3 years service in the post carrying the pay scale of Rs. 10300-34800 + Grade Pay Rs. 4200/- or equivalent with the above experience. | (a) Experience of working as Personal Assistant to HOD for 5 years in the Central Govt. or any PSU/ Statutory bodies. ( b) Diploma in office management and secretarial procedure. |
| 4. Supdt. Gr-II | a) Graduate with proficiency in typing, computing, drafting, accounting/financial matters & office procedures/ office correspondence. b ) Well versed in office rules and regulations, maintenance of Office records, & preparation of budget & keeping accounts. c ) Holding analogous post in the State Govt./Central Govt./PSU/ Statutory bodies or 8 years regular service as a Sr. Asstt. in the CPSU/SPSU/Central/State Govt. in the pay scale of Rs. 10300-34800 Grade Pay Rs. 3800/- or equivalent. | (a) Diploma in Office Management or Personnel Management/ Accounting. ( b) Diploma or certificate course in computer application, or 3 years working experience in computer operation. |
| 5. Personal Assistant. | a) Graduate with proficiency in typing (40 wpm), shorthand (80wpm) and computing 8000 kdpm). | Diploma/certificate in office management and secretarial procedure or equivalent from a |
| b) Diploma in typing & shorthand from a recognized institution: or c ) Official holding analogous post in Central/State Govt./PSU or 3 years service in the post carrying the pay scale of Rs.10300- 34800 plus Grade Pay Rs.3800/- in Central/State Govt. or any PSU/Statutory bodies involving exposure to computer operations. | recognized institution. | |
| 6. Jr. Assistant -cum-computer Operator. | a) Graduate with proficiency in typing, computing, drafting, accounting/financial matters & office procedures; b ) Well versed in office rules and regulations, maintenance of Office records. c ) Holding analogous post in the State Govt./Central Govt./PSU/ Statutory bodies or 5 years regular service as Clerk in the pay scale of Rs.5910-20200 plus Grade Pay Rs.1900 in CPSU/SPSU/Central/State Govt. or equivalent. | Diploma or certificate course in Office Management or computer application, or 1 year working experience in computer operation and application. |
| 7. Clerk | a) 10+2 or Matriculation in 2nd Division from any recognized Board of School Education; b ) Minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Type writing. Or c) Official holding analogous post in the State Govt./Central Govt./PSU/ Statutory bodies or equivalent with above qualification. | Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. |
| 8. Driver | a) Matriculation from recognized Board of School Education. b ) Should possess light vehicle driving licence. c ) 3 years service in driving light vehicles both in hilly/metropolitan areas. | -------- |
| 9. Sweeper-cum- Chowkidar. | a) Middle from recognized Board of School Education. b ) Good physique. | -------- |
| 10. Peon. | a) Matriculation from recognized Board of School Education. b ) Good physique | -------- |
By the order of the Commission Sd/- Secretary.
7798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम धर्म राज है जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बाथरी के रिकार्ड में गलती से धर्म चन्द दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-1-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र वराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम पाछो राम है जोकि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चौहड़ा के रिकार्ड में गलती से केवल पाछो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-1-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7799 न्यायालय देवा सिंह नेगी, (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती उषा देवी वेवा श्री होशियारो राम, निवासी करडौता, उप-तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती उषा देवी वेवा श्री होशियारो राम, निवासी करडौता, उप-तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका पति दिनांक 20-11-2002 को फौत हो चुका है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का इन्द्राज ग्राम ग्रीमा में दर्ज नहीं करवा सकी। अब इन्द्राज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक होशियारो राम की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत ग्रीमा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज होे तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 25-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
-------
न्यायालय देवा सिंह नेगी, (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री परसोतम चन्द पुत्र श्री भैंखा, निवासी जगत, डा0 रणूकोठी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री परसोतम चन्द पुत्र श्री भैंखा, निवासी जगत, डा0 रणूकोठी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसकी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में 24-4-1969 दर्ज है जोकि गलत है परन्तु सही जन्म तिथि 17-5-1973 है। अब पंचायत अभिलेख में सही जन्म तिथि दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परसोतम चन्द की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख जगत में दरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज होे तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।7800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 इश्तहार आज दिनांक 25-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 20/तह0/सी0 बी0 ए0/07 तारीख मरजुआ 3-4-2007 तारीख पेशी : 1-9-2010 1. चंजरो पुत्र श्री लखू, 2. चतरो पुत्र श्री गोरख, सभी साकिन कैहमली, प0 पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। बनाम
1. चरणों पुत्र श्री लखू, 2. बीना पुत्री श्री लखू, 3. भूंली वेवा श्री लखू, 4. धनो, 5. किशनो पुत्रियां श्री गोरख, 6. दुनी चन्द, 7. तिलक राज, 8. रमेश कुमार पुत्रान श्री छांछो सभी साकिन कैहमली, प0 पंजला, 9. साहबी पुत्री विदर हाल पत्नी बजीरू, गांव लचोड, 10. शीलो पुत्र श्री विदर हाल पत्नी मन्शा, गांव धरवीणू, सभी प0 साच, 11. सुरेश कुमार पुत्र धट, 12. कमलो पुत्री श्री रिझू, 13. ओमी पुत्र श्री रिझू, 14. पुष्पा पुत्री श्री रिझू, 15. प्रभो वेवा श्री रिझू, 16. प्रकाशो, 17. जरमो, 18. सिंढू, 19. सुरेश, 20. चम्पा पुत्रान श्री घुट, 21. चिकणी वेवा श्री घुट, सभी साकिन कैहमली, प0 पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। विषय.--दरख्वास्त वर्गज फरमाए जाने भूमि तकसीम खाता खतौनी नं0 86/134, खसरा नम्बरान, 358, 359, 410, 484, 531, 577, कित्ता-7, रकवा तादादी 11-13-0 बीघा, वाकया मुहाल कुम्हार का ह0 नं0 187.
इस न्यायालय में श्री चंजरो पुत्र श्री लखू, साकिन कैहमली, पं0 पंजला, तहसील व जिला चम्बा ने अपनी मलकियती भूमि वाक्या मुहाल कुम्हारका, तहसील व जिला चम्बा ने तकसीम करवाने बारा प्रार्थना-पत्र गुजारा है। फ्रीक दोयम नं0 4, 5, 12, 13, 14, 20 व 21 को इस न्यायालय द्वारा समन भेजे गए थे परन्तु साधारण तरीके से तामील नहीं हो पाई गई है।
अतः इस अदालत इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तकसीम करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-1-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
सुदर्शना देवी पुत्री श्री प्राकम चन्द कटोच, निवसी मलेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7801 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सुदर्शना देवी पुत्री श्री प्राकम चन्द कटोच, निवसी मलेहड़, डाकखाना कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री प्राकम चन्द कटोच की मृत्यु दिनांक 15-6-1963 को मुहाल मलेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12-1-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 9-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती भगवती देवी पुत्री स्व0 श्री वैंसी राम, निवासी डोली खुर्द, चढियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती भगवती देवी पुत्री स्व0 श्री वैंसी राम, निवासी डोली खुर्द, चढियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री वैंसी राम की मृत्यु दिनांक 26-4-1985 को मुहाल डोली खुर्द में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-1-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 9-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री लछमन दास पुत्र श्री दयाला राम, गांव सनयार पट्ट, पोस्ट आफिस रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री लछमन दास पुत्र श्री दयाला राम, गांव सनयार पट्ट, डाकखाना रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि कि उसके पुत्र दीप कुमार का जन्म दिनांक 2-5-1989 को मुहाल सनयार पट्ट, (रजोट) में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 8-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह,
सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सरवन कुमार पुत्र श्री जोहडू राम, निवासी महाल छरड़, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता तहसील खुण्डियां
प्रार्थना-पत्र बराए शादी पंजीकरण हेतु।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री सरवन कुमार पुत्र श्री जोहडू राम ने अदालत हजा में पूर्ण दस्तावेजो सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री वैशाखू राम, निवासी सुहलाधार, गांव पुमम, तहसील आनी, जिला कुल्लू, के साथ दिनांक 27-1-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है परन्तु गलती से शादी पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है। इसलिए सम्बन्धित पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 10-1-2011 को अदालत हजा में असालतन या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7803 वकालतन हाजर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा पंचायत को शादी पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सतपाल पुत्र श्री गुरो राम, निवासी गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सतपाल पुत्र श्री गुरो राम, निवासी गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र का नाम प्रशांत कुमार है जिसकी जन्म तिथि 17-6-2004 है। अज्ञानतावश वह अपने लड़के का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ज्वाली के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि व नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 11-1-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर उपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री इन्द्र सिंह भारद्वाज, समाहर्ता बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : अपील तकसीम
तारीख पेशी : 11-1-2011 अपील नं0 : 7/2007
श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र स्व0 श्री राधा —ष्ण, निवासी महाल रजोट, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्रीमती रोमा देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री होशियार सिंह सुपुत्र श्री दौला राम (मृतक) (i) श्री किशारी लाल, (ii) श्री सुभाष चन्द, (iii) श्री विजय कुमार सुपुत्रान, (iv) श्रीमती सीता देवी विधवा, 7804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 (v) श्रीमती कमला देवी, (vi) श्रीमती कमलेश सुपुत्रियां सव0 श्री होशियार सिंह, 3. श्री किरपा राम सुपुत्र श्री दौला राम, 4. श्री कर्म चन्द, 5. श्री चैन सिंह सुपुत्रान श्री रिखी राम, 6. प्रकाश चन्द, 7. श्री रणजीत सिंह सुपुत्रान श्री वरफी राम, निवासीयान मुहाल रजोट, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ . . प्रत्यार्थी। 1. श्री मेघ नाथ, 2. श्री भूपिन्द्र कुमार सुपुत्रान श्री राधा —ण, 3. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ज्योति प्रकाश सुपुत्र स्व0 श्री राधा —ष्ण, निवासी मुहाल रजोट, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, . . प्रफोर्मा प्रत्यार्थी। हिमाचल प्रदेश
अपील तकसीम विरुद्ध आदेश ए0 सी0 फस्ट ग्रेड बैजनाथ, दिनांक 23-12-2006 मु0 नं0 62/तह0/04 शीर्षक रोमा देवी बनाम श्री मेघ नाथ आदि बावत भूमि खाता नं0 48, खतौनी नम्बरान 133, 134, खसरा नम्बरान 30, 41, 40, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-34-99 है0 वाक्या मुहाल रक्कड़, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, जमाबन्दी साल 2001-2002.
ईश्तहार :
श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र स्व0 श्री राधा —ष्ण, निवासी महाल रजोट, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ ने इस अदालत में अपील तकसीम की है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 मृतक होशियार सिंह के वारिशों किशोरी लाल, 2. सुभाष चन्द, 3 विजय कुमार सुपुत्रान, 4. सीता देवी विधवा, 5. कमला देवी, 6. कमलेश सुपुत्रियां व प्रतिवादी नं0 4 कर्म चन्द, 5. चैन सिंह सुपुत्रान रिखी राम, 6. प्रकाश चन्द, 7. रणजीत सिंह सुपुत्रान वरफी राम, निवासीयान महाल रजोट, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ की साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो रही है तथा न ही प्रतिवादियों का सही पता मालुम हो रहा है।
अतः प्रतिवादी नं0 2 मृतक होशियार सिंह के वारिशों श्री किशोरी लाल, सुभाष चन्द, विजय कुमार सुपुत्रान, सीता देवी विधवा, कमला देवी, कमलेश सुपुत्रियां व प्रतिवादी नं0 4 कर्म चन्द, 5. चैन सिंह सुपुत्रान रिखी राम, 6. प्रकाश चन्द, 7. रणजीत सिंह सुपुत्रान वरफी राम, निवासीयान महाल रजोट, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 11-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
इन्द्र सिंह भारद्वाज, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
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ब अदालत समाहर्ता प्रथम श्रेणी, व तहसीलदार खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : नाम दरुस्ती
तारीख दायरा : 23-11-2010 तारीख पेशी : 17-1-2011 श्री सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री पीन्जा राम, गांव पतरेली, मौजा हबडोल, डाकखाना बग्गी, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड तथा पटवार वृत्त हबडोल प्रथम, द्वितीय, महाल पतरेली में गलत नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7805 उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने व्यक्तिगत रूप् से हाजर होकर शपथ-पत्र सहित एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करते हुए निवेदन कियाा है कि उसका असली नाम सुरेन्द्र कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख में गलती से काली दास दर्ज हो गया है जिससे उस प्रमाण-पत्र इत्यादि बनवानेे में कठिनाई आ रही है। अतः नाम दरुस्त की जावे।
अतः प्रार्थी के आवेदन की छानबीन करते हुए इस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति या संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वर्णित नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या उजर है तो वह दिनांक 17-1-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में प्रतिवादी आम जनता के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अभिलेख में काली दास उपनाम सुरेन्द्र कुमार के नाम प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा शीर्षक :
श्री विजय कुमार पुत्र श्री नारायण सुख, निवासी गांव यांगपा 2, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती सलोचना देवी का नाम ग्राम पंचायत यांगपा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे विजय कुमार पुत्र श्री नारायण सुख, निवासी गांव यांगपा 2, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी सलोचना देवी पुत्री श्री हंस राज, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर जिनकी जन्म तिथि 14 अगस्त 1985 है के साथ 14 अक्तूबर, 2009 को हुई थी लेकिन स्वयं व पत्नी के गैर इलाका रहने के कारण पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं कर सके। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को उनकी पत्नी सलोचना देवी का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती सलोचना देवी का नाम ग्राम पंचायत यांगपा में आवेदक के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती सलोचना देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री विजय कुमार पुत्र श्री नारायण सुख दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को दिए जाएंगे।7806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री भगत सिंह पुत्र श्री जीता राम, निवासी गांव कंगोस, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री भगत सिंह पुत्र श्री जीता राम, निवासी गांव कंगोस, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 2 मार्च, 1955 है जो सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में पैदाईशी तिथि केवल सन 1946 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है । अतः आवेदक ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पचायत पौण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की जन्म तिथि 1946 की जगह 2 मार्च, 1955 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को जारी किया जाएगा। आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री विनय सिंह पुत्र श्री दावा राम, निवासी गांव कण्डार, डाकघर नातपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री विनय सिंह पुत्र श्री दावा राम, निवासी गांव कण्डार, डाकघर नातपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम विनय सिंह पुत्र राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7807 श्री दावा राम है तथा जन्म तिथि 2 फरवरी 1969 है जो कि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख में नाम विन्या सिंह तथा पैदाईशी तिथि 6 अप्रैल, 1967 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत नातपा को उनका नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम व जन्म तिथि ग्राम पचायत नातपा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज दस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक का नाम विन्या ंिसंह से विनय सिंह व जन्म तिथि 6 अप्रैल, 1967 की जगह 2 फरवरी, 1969 करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत नातपा को जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री मनोहरी लाल पुत्र स्व0 श्री सिकल दास, निवासी गांव बारो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री मनोहरी लाल पुत्र स्व0 श्री सिकल दास, निवासी गांव बारो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी हकीकी पौत्री निकिता पुत्री श्री सूर्य प्रकाश की पैदाईशी तिथि 11 फरवरी, 2007 है तथा वास्तविक नाम निकिता है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख में उनकी पौत्री की जन्म तिथि 20 फरवरी 2007 दर्ज है तथा नाम विशैल दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को उनकी पौत्री निकिता की जन्म तिथि व नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री निकिता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सूंगरा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पौत्री निकिता की पैदाईशी तिथि 20 फरवरी, 2007 की जगह 11 फरवरी, 2007 तथा नाम विशैल की जगह निकिता दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।7808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री भादर ंिसह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री भादर ंिसह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी हकीकी पुत्री कुसुम लता का नाम दौराने पैदाईश ग्राम पंचायत चगांव में सुरेखा दर्ज करवाया था लेकिन बाद में स्कूल दाखिले के वक्त स्कूल रिकार्ड में कुसुम लता दर्ज करवाया है तथा अब उसे कुसुम लता के नाम से ही जाना जाता है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत चगांव को उनकी पुत्री कुसुम लता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री कुसुम लता का नाम ग्राम पचायत चगांव के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री कुसुम लता का नाम सुरेखा की जगह कुसुम लता दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत चगांव को जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री विनय सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री विनय सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 22 जून, 1971 है जो कि सही व राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7809 दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में पैदाईशी तिथि 2 नवम्बर 1968 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की जन्म तिथि 2 नवम्बर, 1968 की जगह 22 जून, 1971 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री अरमीना कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव गरादे, डाकघर निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री अरमीना कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव गरादे, डाकघर निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम अरमीना कुमारी है जो सही व दुरुस्त है तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में नाम प्रमीला देवी इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है, प्रमीला देवी उनका बचपन का नाम है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम प्रमीला देवी की जगह अरमीना कुमारी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।7810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932
In the Court of Assistant Collector 1st Grade Theog, District Shimla (H.P.)
Case No. Suresh Kumar Mauza Tehsil Gen. public Sujna Theog Application for Attestation of Mutation.
Proclamation
Whereas the application has been filed by Suresh Kumar applicant for the attestation of mutation. As per report of Patwari concerned and affidavit filed by the applicant, the father of the applicant is missing for the last 20 years and is not traceable. The five members of legal heirs of the missing Shri Balak Ram s/o Shri Devnu, r/o Village Sujna, P.O. Deothi, Tehsil Theog, District Shimla H.P. are lying behind to whom in the name mutation to be attested, So it was prayed an behalf of the applicant that publication in "Rajpatra" may kindly be published.
I hereby order/permitted that the publication may be published in "Rajpatra" and if any objection is claimed by any person then they can appear in person or through council in this Court on or before 2-1-2011.
Sd/-
Assistant Collector 1st Grade Theog,
District Shimla (H.P.).
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री घन श्याम पुत्र श्री सराजी, गांव देवटन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री घन श्याम पुत्र श्री सराजी, गांव देवटन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सूरज कुमार का जन्म 25-9-2009 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है। अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पुत्र सूरज कुमार की जन्म तिथि व नाम दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7811 आज दिनांक 7-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री गुलजार पुत्र श्री अली हुसैन, गांव कुटू नाला, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री गुलजार पुत्र श्री अली हुसैन, गांव कुटू नाला, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी पांच वर्ष पूर्व श्रीमती जलेखा पुत्री श्री राजबली, गांव व डा0 बदी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन के साथ हुई तथा उसके दो बच्चे आरीफ पुत्र जन्म तिथि 25-9-2006 व पुत्री कुमारी रेहाना जन्म तिथि 8-8-2009 है। परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में पत्नी व बच्चों का नाम दर्ज न है। अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पत्नी व बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बली राम, गांव पाटी, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। 7812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पुत्र का नाम परिवर्तन करने बारा।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बली राम, गांव पाटी, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत गोपालपुर में सुनील कुमार दर्ज है तथा स्कूल रिकार्ड में भी सुनील कुमार हैै परन्तु प्रार्थी अपने पुत्र का नाम सुनील कुमार के स्थान पर लेख राज ठाकुर रखना चाहता है तथा इस बारे अखबार में प्रकाशन भी किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के के पुत्र के नाम परिवर्तन बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम परिवर्तन करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 37/2010 Date of Institution : 26-11-2010 Date of Decision Pending for 30-12-2010 Shri Rajinder Singh s/o Shri Bishan Singh, resident of Village & P.O. Dhakriyana, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Rajinder Singh s/o Shri Bishan Singh, resident of Village & P. O. Dhakriyana, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his Father Late Shri Bishan Singh s/o Shri Heera Singh died on 11-4-1985 and his real Uncle Late Shri Mohan Singh s/o Shri Heera Singh died on 6-12-1989 at Village Dhakriyana, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of death could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's death record, Dhakriyana, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of late Shri Bishan Singh s/o Shri Heera Singh & late Shri Mohan Singh s/o Shri Heera Singh father and real uncle respectively of the applicant may submit his objections in writting in this court on or before 30-12-2010 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7813Given under my hand and seal of the court this 26th day of November, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 36/2010 Date of Institution : 25-11-2010 Date of Decision Pending for 30-12-2010 Shri Devinder Attri s/o Late Shri Chinta Mani, resident of Mouja Sihasari Musalmana Tirath Ram Building, Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Devinder Attri s/o Late Shri Chinta Mani, resident of Mouja Sihasari Musalmana Tirath Ram Building, Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Miss Ridhima Attri born on 25-6-2007 at Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Miss Radhima Attri daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 30-12-2010 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 25th day of November, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 39/2010 Date of Institution : 2-12-2010 Date of Decision Pending for 20-1-2010 Shri Narotam Chand s/o Shri Narainu Ram, resident of Village Mundru, Tehsil Kasauli, . . Applicant. District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
7814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Narotam Chand s/o Shri Narainu Ram, resident of Village Mundru, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Kumari Leela born on 12-2-2000 at Munduru, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Chamina, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Leela daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 20-1-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 2nd day of December, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 38/2010 Date of Institution : 29-12-2010 Date of Decision Pending for 10-1-2011 Shri Gopal Dutt s/o Shri Sant Ram, resident of Village Chakli, Pargana Nali-Dharti, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Gopal Dutt s/o Shri Sant Ram, resident of Village Chakli, Pargana Nali-Dharti, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Miss Rekha Devi born on 20-5-2004 at Village Chakli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Miss Rekha Devi daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 10-1-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 29th day of November, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 7815In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 40/2010 Date of Institution : 2-12-2010 Date of Decision Pending for 20-1-2011 Shri Omi Dutt s/o Shri Devi Ram, resident of Village Chamiyan, Tehsil Kasauli, District . . Applicant. Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Omi Dutt s/o Shri Devi Ram, resident of Village Chamiyan, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Kumari Bharti born on 16-8-2000 at Chamiyan, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Chamina, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Bharti daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 20-1-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 2nd day of December, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 28/2010 Date of Institution : 21-9-2010 Date of Decision Pending for 15-1-2011 Shrimati Reshmi Devi w/o Late Shri Shaket Ram, resident of Village Odna, P.O. Shamti, . . Applicant. Tehsil Kasuali, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shrimati Reshmi Devi w/o Late Shri Shaket Ram, resident of Village Odna, P.O. Shamti, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application through Ld. Csl. Shri Kulwant Singh Katoch, Advocate before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that her daughter named Shrimati Tara Devi born on 21-5-1969 at Village Kotla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh7816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2010/8 पौष, 1932 but her date of birth could not be registered by her late father Shri Uma Dutt in the Gram Panchayat's birth record, Hurang, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Shrimati Tara Devi daughter of Late Shri Uma Dutt s/o Late Shri Durga Singh resident of Village Kotla, P.O. Kanda-Hurang, tehsil Kasauli, District Solan H.P. may submit his objection in writing in this court on or before 15-1-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 10th day of December, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित