राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 6666 जनजनजनजनववववररररी, 2011ी, 2011ी, 2011ी, 2011////11116666 पौषपौषपौषपौष,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचसिंचसिंचसिंचााााई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 03 जनवरी, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्यायायायाः सिंचः सिंचः सिंचः सिंचाई 11-70ाई 11-70ाई 11-70ाई 11-70/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कनैड/6 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
208-राजपत्र/2011-6-1-2011 (7937)7938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियोेंं और श्रमिकोेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
वििििस्तृवस्तृवस्तृवस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर कनैड/6 1280/334/1 0-06-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
------- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 03 जनवरी, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई ंचाई ंचाई ंचाई 11-7111-7111-7111-71/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डुगराई/5 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे से सभी व्यक्तियोेंं को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धोेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोंक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियोेंं और श्रमिकोेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर डुगरार्ई/5 593/1 0-00-12 597/1 0-00-12 किता-2 0-01-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7939 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 03 जनवरी, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचंचंचंचाई 11-75ाई 11-75ाई 11-75ाई 11-75/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महादेव/10 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना घनोटु नौन जरल के स्टोरेज टैंक व पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेेंं निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे से सभी व्यक्तियोेंं को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियोेंं और श्रमिकोेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिस उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर महादेव/10 670/1 0-02-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
-------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 03 जनवरी, 2011
संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई 11-7611-7611-7611-76/2010-बिलासपुर/2010-बिलासपुर/2010-बिलासपुर/2010-बिलासपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नोग तहसील सदर जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल अली खड्ड से एन.बी.टी. बिलासपुर (वाटर ट्रीटमैन्ट प्लांट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।7940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर सदर नोग 657/122/1 0-18 658/122/1 0-09 571/123/2 सा0 0-05 133/2 सा0 0-06 किता-4 1-18
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 03 जनवरी, 2011
संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई 11-7311-7311-7311-73/2010-ऊना/2010-ऊना/2010-ऊना/2010-ऊना....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा नन्दपुर, तहसील अम्ब जिला ऊना में नलकूप के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7941
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर ऊना अम्ब नन्दपुर 3397/1 0-03-35
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 03 जनवरी, 2011
संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई 11-7211-7211-7211-72/2010-कांगड़ा/2010-कांगड़ा/2010-कांगड़ा/2010-कांगड़ा....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल बमनेहड़ तहसील व जिला कांगड़ा में ओवर टैंक पेयजल योजना डाढ़ बठियार के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर कांगड़ा कांगड़ा बमनेहड़ 33 0-02-67
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।7942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 3 जनवरी, 2011
संख्या सिंचाई 11-18/2010-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-18/2010-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-18/2010-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-18/2010-कांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल वहादपुर तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1)))) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9999) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयर में) कांगडा़ फतेहपुर वहादपुर 939/1 0 02 44 944/1 0 00 16 945/1 0 00 09 949/1/1 0 01 56 949/2/1 0 07 92 997/1 0 00 32 998/1 0 00 90 999/1 0 00 55 1000/1 0 01 80 1002 0 00 66 1003 0 00 46 1278/1 0 00 24 1303/1 0 05 68 1309/1 0 00 16 1310/2/1 0 00 80 1313/1 0 00 80 1316/1 0 02 20 1325/1 0 01 64 1326/1 0 00 56राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7943 1481 0 06 34 1482/1 0 04 88 1483/1 0 00 08 1493/1 0 00 45 1540/1 0 02 28 2551/1528/1 0 03 00 1554/1 0 04 58 2552/1552 0 01 20 2554/1552/1 0 00 60 1610/1 0 01 46 1612/1 0 02 32 1613/1 0 01 20 1655/1 0 00 10 1656/1 0 02 56 1658/1 0 00 58 1660/1 0 02 56 1661/1 0 01 52 1673/1 0 00 56 1674 0 00 95 1709 0 01 71 1710/1 0 00 22 1712/1 0 00 20 1713/1 0 00 48 1714/1 0 01 00 1714/2 0 00 32 1715/2 0 00 08 1740/2 0 00 60 1741/1 0 00 24 1741/2 0 02 00 1746/1 0 00 12 1750/1 0 00 30 1751/1 0 00 60 1751/2 0 01 20 1771/1 0 01 00 1771/2 0 00 76 1772/1 0 00 88 1780/1 0 01 54 1783/1 0 00 30 1784 0 01 33 1787 0 02 07 2514/987/1 0 01 40 2520/990/1 0 00 95 2521/990/1 0 00 68 2523/991/1 0 01 35 2524/991/1 0 01 35 Kittas-64 0 88 84
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।7944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932
CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya
"General Administration Branch"
NOTIFICATION
Dated: 13th September, 2010
No.QSD.2-1/2005-CSKHPKV(GA)/Vol. X/-76733-859.—On the recommendations of the Board of Management made in its 96th meeting held on 03.06.2010 and in exercise of powers vested under Sub Section (6) and (7) of Section 54 of the HP Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987), the Chancellor of CSK HP Krishi Vishvavidyalaya, Palampur has been pleased to make the following amendment in CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988:—
50th AMENDMENT IN THE STATUTES OF CHAUDHARY SARWAN KUMAR
HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA STATUTES, 1988.
{As assented to by the Chancellor (HE Governor, HP)
vide letter No.42-22/78-GS dated 29.07.2010}
Short Title: This amendment may be called CSKHPKV, Palampur Statutes, 1988
(50th amendment, 2010).
Amendment /addition to Statute 3.10(1)(h) & (i) and Statute 4.4(g)of CSK HPKV Statutes,
1988:
The following amendments/additions will be made under Statute 3.10(1)(h) & (i) and Statute 4.4(g) of CSKHPKV Statutes, 1988:—
| Statute No. | Existing Provision | Amended Provision |
| 3.10(1)(h) | The posts of Deans/Director of Research/ Director of Extension Education will be filled up on all India basis on tenurial basis for the period of 5 years or till superannuation, whichever is earlier. The incumbent of the post can compete for second tenure also. The appointment of Dean/Director can be terminated by the BOM on recommendations of the Vice-Chancellor even before the completion of his/her tenure for reasons to be recorded in writing and after giving him opportunity of being heard. -Not existed- | -No change- P rovided that the candidates who apply for these posts must have minimum 2 years service remaining for retirement on superannuation on the last date of receipt of applications. |
| 3.10(1)(i) | The posts of Students' Welfare Officer, Estate Officer and Librarian will be filled up on tenurial basis for a period of 5 years or till superannuation, whichever is earlier. The incumbent of the post can compete for second tenure also. The appointment of Students' Welfare Officer, Estate Officer and Librarian can be terminated by the Board of Management on the recommendations of the Vice-Chancellor even before the completion of his/her tenure for reasons to be recorded in writing and after giving him opportunity of being heard. -Not existed- | -No- change- P rovided that the candidates who apply for these posts must have minimum 2 years service remaining for retirement on superannuation on the last date of receipt of applications. |
| 4.4(g) | The period of validity of any panel prepared by the Selection Committee and approved by the Board shall be one year from the date of approval. -Not existed- | -No change- P rovided that the candidates who apply for the posts of Associate Director (Research/Extension) must have minimum 2 years service remaining for retirement on superannuation on the last date of receipt of applications. |
Sd/- Registrar CSKHPKV, Palampur.
__________
7946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7947 7948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7949 7950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7951 7952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7953 7954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7955 7956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7957 7958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7959 7960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 19326. DISTRICT : MANDI
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7961 7962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7963 7964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932 7965 7966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जनवरी, 2011/16 पौष, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित