राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 12121212 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 201, 201, 201, 2011111////22222222 पपपपाााौैैैषषषष, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 4th January, 2011
No. HHC/13-2/S/81.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to make the following amendments in "High Court of Himachal Pradesh (Use, Maintenance and Control of Staff Cars) Rules, 1981" :—
1. Short title.—These Rules shall be called "High Court of Himachal Pradesh (Use,
Maintenance and Control of Staff Cars) (Nineteenth Amendment) Rules, 2011.
2. Commencement.—They shall come into force with immediate effect.
211-राजपत्र/2011-12-1-2011 (7985)7986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932 3. Amendment.—(i) In Rule 8, clause(m) shall be substituted as under.—
" Journey performed from Shimla to his/her native place or place of residence in the State of Himachal Pradesh by an officer/official of the Registry on superannuation." (ii) In Rule 8, after clause(m), the following clauses shall be inserted :—
"(n) Journey performed from Shimla to his/her native place by an officer/official of the Registry on bereavement due to death of his/her father, mother, spouse or children."
"(o) Journey performed from Shimla to his/her native place/residence in the event of death of an employee of the Registry in harness by the member of the High Court Welfare Association to offer wreath/pay condolences".
BY ORDER OF HON'BLE THE
CHIEF JUSTICE.
D.K. SHARMA,
Registrar (Subordinate Judiciary & Judicial).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th January, 2011
No.HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 14 days earned leave w.e.f. 5.12.2010 to 18.12.2010 with permission to suffix Sunday falling on 19.12.2010 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum- JMIC(I), Mandi, H.P.
Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Dated Shimla, the 7th January, 2011
No.HHC/GAZ/14-260/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 14 days earned leave w.e.f. 5.12.2010 to 18.12.2010 with permission to suffixराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932 7987 Sunday falling on 19.12.2010 in favour of Sh. Rajesh Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum- JMIC(II), Mandi, H.P.
Certified that Sh. Rajesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Rajesh Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Mandi but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th January, 2011
No.HHC/Admn.16(18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Mahender Singh, Advocate, Ani, H.P., as Oath Commissioner at Ani, for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th January, 2011
No.HHC/Admn.6(23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014 – Administration of Justice" with immediate effect till the transfer and posting of new incumbent there.
By order, Sd/- Registrar General.
7988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th January, 2011
No.HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of Class-II to IV establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014 –Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new incumbent there.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th January, 2011
No.HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of Class-II to IV establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014 –Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new incumbent there.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th January, 2011
No. HHC/Admn.6 (24)74-Part.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Kandaghat as Additional Chief Judicial Magistrate for Solan District w.e.f. 20.1.2011 to 29.1.2011.
By order, Sd/- Registrar General.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932 7989 बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
04 जनवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः विद्युतः विद्युतः विद्युतः विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-59/2009-59/2009-59/2009-59/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल धार टारन, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह धोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर रेणुका जी धार टारन 839/780ध्4/1 0-5 754/46 0-2 780/4/1 0-3 5/1 0-6 8/1 0-10 36 0-7 37 0-12 45 1-1 862/66/2 1-13 कुल कित्ता- 9कुल कित्ता- 9कुल कित्ता- 9कुल कित्ता- 9 कुल रकबा-कुल रकबा-कुल रकबा-कुल रकबा- 4-194-194-194-19
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।7990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932 बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-4, 5 जनवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः विद्युतः विद्युतः विद्युतः विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-60/2009-60/2009-60/2009-60/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल खाला क्यार, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह धोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर रेणुका जी खाला क्यार 304/1 0-16 345/1 1-13 899/710/403/1 1-9 कुल कित्ता-3कुल कित्ता-3कुल कित्ता-3कुल कित्ता-3 कुल रकबा-कुल रकबा-कुल रकबा-कुल रकबा- 3-183-183-183-18
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउबहुउबहुउबहुउद्देश्द्देश्द्देश्द्देशीय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-4, 05 जनवरी, 2011
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-24/2010-24/2010-24/2010-24/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932 7991 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 2X3.15 MVA, 33/11 KV Sub Station के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह धोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जाले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर नाहन बरमा पापड़ी 610/401/308 4-4
कुल कित्ता-1कुल कित्ता-1कुल कित्ता-1कुल कित्ता-1 कुल रकबाकुल रकबाकुल रकबाकुल रकबा 4-4 4-4 4-4 4-4
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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ेजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देशीय परियााीय परियााीय परियााीय परियोजनाएं ेजनाएं ेजनाएं
अधिसूचना
शिमला-4, 05 जनवरी, 2011
संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-53/2010-53/2010-53/2010-53/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भटोलीकलां, तहसील बददी, जिला सोलन, हि0 प्र0 में 220 के0 वी0 ट्रांसमिशन लाईन का टावर लगाने हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैंं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 7992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नम्बर 103, शिमला-4, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बीघों) में सोलन बद्दी भटोलीकलां 1652/1 00-08-09 कुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ता---- 1 1 1 1 कुल रकबाकुल रकबाकुल रकबाकुल रकबा---- 00-08-0900-08-0900-08-0900-08-09
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित