राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 11115555 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 201, 201, 201, 2011111////22225555 पपपपाााौैैैषषषष, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 14 जनवरी, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाःपीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्ल्यू(बी)एफ(5)95/2010डब्ल्यू(बी)एफ(5)95/2010डब्ल्यू(बी)एफ(5)95/2010डब्ल्यू(बी)एफ(5)95/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ठारा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में बसाही तुलाह वाया खडियार सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतू की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है। 214-राजपत्र/2011-15-1-2011 (8031)8032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1932 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा मण्डी जोगिन्द्रनगर ठारा 2017/80 1-12-11 1976/565 1-4-10 कुल जोडकुल जोडकुल जोडकुल जोड किता-2किता-2किता-2किता-2 2-17-012-17-012-17-012-17-01
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, लोक निर्माण।
-------
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जनवरी, 2011
संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याःपीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्ल्यू(बी)एफ(5)10/2009डब्ल्यू(बी)एफ(5)10/2009डब्ल्यू(बी)एफ(5)10/2009डब्ल्यू(बी)एफ(5)10/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सहलोन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में टेपरा-काटल-डाबर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर सदर सहलोन 34/1 2-4 35/1 1-6 36/2 0-5 48/38/2 1-17 40/1 1-3 41/1 0-8 42/1 0-16 कुल जोडकुल जोडकुल जोडकुल जोड किता-7किता-7किता-7किता-7 8-058-058-058-05 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1932 8033 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जनवरी, 2011
संख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5)10/2009डब्लयू(बी)एफ(5)10/2009डब्लयू(बी)एफ(5)10/2009डब्लयू(बी)एफ(5)10/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सहलोन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मे टेपरा-काटल-डाबर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मण्डी क्षेत्र) मण्ड़ी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरविवरविवरविवरणीणीणीणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) बिलासपुर सदर सहलोन 28/1 0-5 कुल किता 1कुल किता 1कुल किता 1कुल किता 1 0-50-50-50-5
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, लोक निर्माण।
------- सिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 13 जनवरी, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःसियाःसियाःसियाःसिंचाई ंचाई 11-87/11-87/11-87/11-87/2008200820082008----मण्डीमण्डीमण्डीमण्डी....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ंचाई ंचाई हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलौहड़/27 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धोेंं के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है ।8034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1932 3. भूमि की रेखाकृति का निरीक्षण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है। विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी जिला तहसील गांव खसरा न0 वीघा/विश्वांशी/वि0 मण्डी सुन्दरनगर कलौहड़/27 577/1 0-07-12 578/1 0-17-12 किता-2 1-05-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।
-------
सिसिसिसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 14 जनवरी, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःसियाःसियाःसियाःसिंचंचंचंचाई 11-61ाई 11-61ाई 11-61ाई 11-61/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पठान/152 तहसील चच्योट जिला मण्डी में उठाऊ सिंचाई योजना नौण पठान के पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेेंं जैसा कि निम्न विवरणी मेेंं निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोेंं को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियोेंं और श्रमिकाेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप मेेंं भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी चच्योट पठान/152 575/1 0-04-00 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित