राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 11119999 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 201, 201, 201, 2011111////22229999 पपपपाााौैैैषषषष, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 जनवरी, 2011
संख्याःरैव-ए(ए)3-2/2008संख्याःरैव-ए(ए)3-2/2008संख्याःरैव-ए(ए)3-2/2008संख्याःरैव-ए(ए)3-2/2008....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है। 217-राजपत्र/2011-19-1-2011 (8071) 8072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, राजस्व।
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उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क' राजस्व प्रश्रिाजस्व प्रश्रिाजस्व प्रश्रिाजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचलाक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचलाक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचलाक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में, वरिष्प्रदेश में, वरिष्प्रदेश में, वरिष्प्रदेश में, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-ठ सहायक, वर्ग-ठ सहायक, वर्ग-ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) के पद केके पद केके पद केके पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------वरिष्ठ सहायक
2222.... पदपदपदपदाें की संख्यााें की संख्यााें की संख्यााें की संख्या....--------02 (दो)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....--------वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------10300-34800 रुपए जमा 3800/-रुपए (गे्रड वेतन)
5555.... चयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयन पदपदपदपद....--------अचयन ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------लागू नहीं ।
7777.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंवाले व्यक्तियोंवाले व्यक्तियोंवाले व्यक्तियों के लिए के लिए के लिए के लिए अपेक्षित न्यूनतअपेक्षित न्यूनतअपेक्षित न्यूनतअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकम शैक्षिकम शैक्षिकम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएं....--------(क) अनिवार्य अर्हताः लागू नहीं । (ख) वॉंछनीय अर्हताः लागू नहीं ।
8888.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिकविहित आयु और शैक्षिकविहित आयु और शैक्षिकविहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियोंअर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियोंअर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियोंअर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगीकी दशा में लागू होंगीकी दशा में लागू होंगीकी दशा में लागू होंगी या नहींया नहींया नहींया नहीं....--------आयुः लागू नहीं ।
श्श्श्शैक्षिक अर्हताएंःौक्षिक अर्हताएंःौक्षिक अर्हताएंःौक्षिक अर्हताएंः लागू नहीं ।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होकोई होकोई होकोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती कीभर्ती कीभर्ती कीभर्ती की पद्धतिः पद्धतिः पद्धतिः पद्धतिः भर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न पद्धितियों द्वारापद्धितियों द्वारापद्धितियों द्वारापद्धितियों द्वारा भरे जाने वाले पदों कीभरे जाने वाले पदों कीभरे जाने वाले पदों कीभरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतता....--------शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशास्थानान्तरण की दशास्थानान्तरण की दशास्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड)में श्रेणियां (गे्रड)में श्रेणियां (गे्रड)में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति,जिनसे प्रोन्नति,जिनसे प्रोन्नति,जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिक वर्गीय संवर्ग में से, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
परन्तु वे लिपिक जो वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नत हुए हों या करूणामूलक आधार पर नियुक्त हुए हों जिनकी इस प्रकार प्रोन्नति/नियुक्ति के समय शैक्षिक अर्हता दसवीं उतीर्ण (तृतीय श्रेणी) अथवा दसवीं (केवल अंग्रेजी में) तथा ''हिन्दी रतन पास'' हो, की वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति, तब तक नहीं की जाएगी जब तक वे आवश्यक अर्हता अर्थात् 10+2 उत्तीर्ण (पास) न हो, जो लिपिकों की सीधी भर्ती के लिए विहित है, प्राप्त नहीं कर लेते । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8073 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक पवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;
परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने पवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी;
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदि विभागीय पयदि विभागीय पयदि विभागीय पयदि विभागीय प्रोन्नत्रिोन्नत्रिोन्नत्रिोन्नति समिति विद्यमान हो तोसमिति विद्यमान हो तोसमिति विद्यमान हो तोसमिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाउसकी संरचनाउसकी संरचनाउसकी संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगाः--ः--ः--ः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीर्धी भर्ती के लिएसीर्धी भर्ती के लिएसीर्धी भर्ती के लिएसीर्धी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षा....--------लागू नहीं ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....--------लागू नहीं ।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717 विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं। 8074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English text of this department Notification No. Rev-A(A)3-2/2008 dated 10th
January, 2011 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India]
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th January, 2011
No. Rev-A(A)3-2/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Revenue Training Institute, Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short Title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Revenue Training Institute, Jogindernagar, District Mandi, Senior Assistant, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary, Revenue.
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ANNEXURE-'A' RECRUITTMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE REVENUE TRAINING INSTITUTE JOGINDERNAGAR, DISTRICT MANDI, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.—Senior Assistant
2. Number of post (s).—02 (Two)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial services)
4. Scale of pay.—Rs. 10300-34800+Rs. 3800/-(Grade Pay)
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.— Non-Selection
6. Age for direct recruitment.—Not Applicable राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8075 7. Minimum Educational and other qualification (s) required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION (S): Not Applicable.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S): Not Applicable.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.
Educational Qualifications: Not Applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from which promotion /deputation / transfer is to be made.—By promotion from amongst the common clerical cadre of Clerks/Junior Assistants with 10 years combined regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade;
Provided that those Clerks who have been promoted from amongst Class-IV Employees or appointed on compassionate grounds having the educational qualification of 'Matric pass (3rd Division) or Matric (in English only) and "Hindi Rattan pass" at the time of such promotion/appointment shall not be promoted to the post of Senior Assistant unless they possess the essential qualification i.e. 10+2 pass as prescribed for direct recruitment of Clerks.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at-least three years' or that prescribed in the R& P Rules for the post, which ever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation:—The last proviso shall not render the Junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen 8076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932
recruited under the provisions of Rules-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.
Provided, that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above, shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not Applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not Applicable.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes / Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental examination.—Not Applicable.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 62/NT/10.
श्रीमती शालू बनाम आम जनता व अन्य। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती शालू पत्नी श्री गोपाल दास, निवासी बाल्मिकी कलोनी, सिविल बाजार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री मनशी (Manshi) की जन्म तिथि 3-8-2005 है परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8077 हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 61/NT/10.
श्री सोनू बनाम आम जनता व अन्य। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सोनू पुत्र श्री विलू राम, निवासी थाथरी, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री महक (Mehak) की जन्म तिथि 11-3-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में उक्त जन्म तिथि पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 9-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।?
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 22/मृत्यु/10.
तारीख पेशी : 29-1-2011.
श्री किशन चन्द पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव कुटवासी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
8078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री किशन चन्द पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव कुटवासी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में आवेदन किया है कि अपनी पुत्र बधु की मृत्यु तिथि दिनांक 6-4-2008 को अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कुटवासी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था तथा दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कुटवासी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-1-2011 को सुबह 10.00 बजे अदालत हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा मृत्यु तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 27/दरुस्ती/10.
तारीख पेशी : 29-1-2011.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री रामसरण, निवासी गांव मियाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम देवी सिंह पुत्र श्री रामसरण दर्ज है परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम बलदेव सिंह पुत्र श्री रामसरण दर्ज है। अतः दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जाए।
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-1-2011 को सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8079 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 21/विवाह/10.
तारीख पेशी : 29-1-2011.
श्री दीपक कुमार पुत्र श्री सरूप चन्द, निवासी गांव समकड, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र पंचायत रिकार्ड में विवाह तिथि दर्ज करने बारे।
श्री दीपक कुमार पुत्र श्री सरूप चन्द, निवासी गांव समकड, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में निवेदन किया है कि उसका विवाह सूरेखा पुत्री श्री राय सिंह, निवासी भडवार, तहसील नूरपुर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ दिनांक 23-10-2007 को हुआ था अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धमेटा के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था तथा दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवाह तिथि को ग्राम पंचायत समकड के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-1-2011 को सुबह 10.00 बजे अदालत हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा विवाह तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 25/इन्तकाल/10.
तारीख पेशी : 29-1-2011.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री वचित्र सिंह, निवासी गांव वलयारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र वराए मकफूल खबरी ईन्तकाल दर्ज करने बारे।
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री वचित्र सिंह, निवासी गांव वलयारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में आवेदन किया है कि उसके पिता श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह गत लगभग 12 बर्षों से लापता है तथा उसकी वरास्त पटवार वृत अनोह, विध्यामान है। इतनेे वर्षों से लगातार तलाश करने के वाबजूद उसके जिन्दा होने या स्वर्गवास होने का कोई प्रमाण न मिला है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वचित्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह के जीवित या स्वर्गवास होने का कोई प्रमाण-पत्र हो तो वह दिनांक 29-1-2011 को सुबह 10.00 8080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 बजे मौखिक या लिखित रूप में एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि को कोई एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में उसकी वरास्त का ईन्तकाल जायज वारसान के नाम स्वीकार कर दिया जाएगा। ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं आज दिनांक 20-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 26/दरुस्ती/10.
तारीख पेशी : 29-1-2011.
श्री दौलत राम पुत्र श्री चन्द, निवासी गांव मन्झोली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए जाति दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि महाल मन्झोली के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति ब्राह्मण उपजाति अब गल्त दर्ज है परन्तु महाल टूण्डी, उप-तहसील सिहून्ता, जिला चम्बा के राजस्व अभिलेख में जाति गद्दी राजपूत उपजाति देवल सही दर्ज है। अतः दुरुस्ती जाति राजस्व अभिलेख में करवाई जाए। अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जाति दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-1-2011 को सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 01/अन्य/10.
तारीख पेशी : 29-1-2011.
श्री कुलदीप चन्द आदि पुत्रान श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
1. सुरिन्द कुमार, 2. विनय कुमार पुत्रान, 3. बीना देवी, 4. बन्दना देवी पुत्रियां, ओम प्यारी पुत्री जमुना देवी, साकिन वरूणा, तहसील फतेहपुर, हाल निवासी वनखण्डी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8081 विषय.--ईन्तकाल दर्ज करने बारे।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने अपनी मौसी जमुना देवी विधवा जगननाथ, निवासी समकड, तहसील फतेहपुर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिसकी वसीयत दस्तावेज नं0 220 दिनांक 7-8-1981 के अन्ुसार निम्न वारसान का ईन्तकाल दर्ज करने बारे पटवार वृत बडला, मुकाम ठेहड में दिनांक 15-6-2010 को उपस्थित हुए थे। वसीयत के अनुसार निम्न वारसान उपरोक्त मृतका के दर्ज करवाए हैं :--
नाम सम्बन्ध
1. कुलदीप चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द भान्जा 2. कुलभूषण पुत्र श्री जगदीश चन्द भान्जा 3. मदन लाल पुत्र श्री जगदीश चन्द भान्जा
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त ईन्तकाल का फैसला करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-1-2011 को सुबह 10.00 बजे मुकाम पटवार वृत बडला में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा शीर्षक : तकसीम केस नं0 13/NT/2010
खेतर नाथ पुत्र स्व0 श्री हरी लाल, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. श्री हीरा देवी पत्नी श्री किशोर, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर, कोठी महाराजा, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री शेर यिंह पुत्र श्री थेपी, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर, कोठी महाराजा, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
3. श्री वजीर चन्द पुत्र श्री थेपी, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर। 4. श्री डोले राम पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर। 5. श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री मूरतू राम, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर। 6. श्रीमती खोरी देवी पत्नी श्री खेम राज, निवासी देवधार, फाटी ढालपूर, कोठी . . फ्रीकदोयम। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खसरा नं0 2703/2378 खाता खतौनी नं0 412/567 फाटी ढालपूर, कोठी महाराजा, तह. व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपरोक्त खसरा नं0, खाता खतौनी नं0 412/567, फाटी ढालपूर, कोठी महाराजा की तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि फ्रीकदोयम 2, 3, 4 का सही पता न होने के कारण समन की तामील न हो पा रही है। फ्रीकदोयम को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। 8082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 अतः फ्रीकदोयम 2, 3, 4 को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-2-2011 को प्रातः 10 बजे वकालतन या असालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-12-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राजपाल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री लायक राम पुत्र श्री मोलक राम, निवासी महाल जधेडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी । विषय.--तस्दीक इन्तकाल वरास्त श्री हिमदास पुत्र श्री जीवणु, निवासी महाल जधेडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री लायक राम, निवासी महाल जधेडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उसका चाचा श्री हिमदास पुत्र श्री जीवणु, निवासी महाल जधेडी, तहसील सुन्नी जो अरसा 60 साल से लापता हे उसके जिन्दा व मुर्दा होने बारे कोई पत्ता न है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त श्री हिमदास पुत्र श्री जीवणु की वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज कर तस्दीक किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व वाशिन्दगान देह तथा श्री हिमदास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री हिमदास पुत्र श्री जीवणु की वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करवाने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 24-2-2011 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 7-1-2011 को जारी किया गया।
मोहर।
राजपाल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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Before Addl. Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate Choupal, District Shimla,
Himachal Pradesh
Date of Institution : 6-1-2011 Date of next hearing : 7-2-2011 Shri Gian Singh son of Sh. Bhop Singh Rana, Village Attal, Tehsil Tiuni, District Dehradun (UK).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8083 Smt. Rachna daughter of late Sh. Gumman Singh, Village Ramdara, P. O. Thangar, Tehsil Chaupal, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
The General Public
Application for Registration of Marriage under special marriage Act.
Whereas, Shri Gian Singh son of Sh. Bhop Singh Rana, Village Attal, Tehsil Tiuni, District Dehradun (UK) and Smt. Rachna daughter of late Sh. Gumman Singh, Village Ramdara, P. O. Thangar, Tehsil Chaupal, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-12-2010 at Attal according to their local custom and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore , the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 7-2-2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Given under my hand and the seal of the court on dated 6-1-2011.
Seal.
Sd/-
Addl. Registrar, Marriage-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Choupal, District Shinmla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी जोगनवाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी जोगनवाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री तनीषा की जन्म तिथि 28-1-2008 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर तनीषा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे। 8084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 आज दिनांक 6-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नन्द लाल पुत्र श्री हुकमी राम, निवासी चार्जा, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नन्द लाल पुत्र श्री हुकमी राम, निवासी चार्जा, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि नन्द लाल की जन्म तिथि 20-8-1952 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर नन्द लाल का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अलियास मोहम्मद पुत्र श्री मेहरदीन, निवासी कोलांवाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अलियास मोहम्मद पुत्र श्री मेहरदीन, निवासी K. W. Bhood, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अवास मोहम्मद की जन्म तिथि 21-2-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत K. W. Bhood के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8085 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-1-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अवास मोहम्मद का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 24-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
श्री रामौया पुत्र श्री बीजा राम, ग्राम बिन्दोली, उप-तहसील रोनहाट (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती बारे।
श्री रामौया पुत्र श्री बीजा राम, ग्राम बिन्दोली ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का हकीकी नाम बीजा राम है, जो कि ग्राम पंचायत अजरोली के पंचायती रिकार्ड में भी दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड बाका, मौजा बिन्दोली के रिकार्ड में उसके पिता का नाम धोगू दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22 जनवरी, 2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा, और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 16-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 8
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। 8086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932
बनाम
1. श्री राकेश कुमार, रमन कुमार पुत्र व श्रीमति प्युगलु पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल 2. श्री विद्या सागर, सतीश कुमार पुत्र श्री तेज राम, निवासी सन्धोल 3. श्री ठाकुर, चौधरी, महन्त, कन्हू, रोशन पुत्रान व श्रीमती छुनकी पत्नी स्व0 श्री हिरा, निवासी सन्धोल 4. श्री ध्यान ंिसंह पुत्र श्री वेली राम, कालु राम पुत्र श्री भुरू, राम दास पुत्र दयालु, चुहड़ सिंह, नरपत पुत्र व श्रीमती वोहतू पत्नी स्व0 श्री निहाला, श्रीमती कलां पत्नी स्व0 श्री फिंजा राम, रमेश चन्द पुत्र व श्रीमति . . प्रतिवादीगण। सत्या देवी पुत्री दुरगा दास, सभी निवासी सन्धोल
मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 87, खतौनी नं0 159 ता 168, कित्ता 30, रकबा तादादी 0-48-17 है0 स्थित महाल सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2001-2002.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 10
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. सर्वश्री अनुपम पुत्र व श्रीमति झुम कमारी, विजय पुत्रियां व अयोध्या पत्नी स्व0 श्री सुरजन सिंह, दलजीत सिंह पुत्र, शकुन्तला, लता देवी सुमना देवी पुत्रियां व श्रीमती रशीला देवी पत्नी स्व0 श्री सन्त, भगवान दास, सरवन कुमार, कशमीर सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती शारदा देवी पुत्री पुर्विया, नतीश कुमार, नीरज कुमार पुत्र, कुमारी सपना देवी पुत्री वीर ंिसंह, नेक राम, हरीमल पुत्र व श्रीमति सुदेश कुमारी पुत्री मोहन, रमेश चन्द पुत्र दुर्गा दास, राकेश ठाकुर, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलू देवी पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, राजेन्द्र सिंह, चंचल सिंह, रविन्द्र सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र गोविन्द, कैलाश, समृति पुत्रान, कुमारी यूनिक पुत्री व स्नेह लता पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, प्रताप चन्द पुत्र गवर्धन, अनिल कुमार, शलील कुमार पुत्र व रक्षा देवी, मीना देवी पुत्रियां व श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री राजमल व श्रीमती बर्फी देवी पत्नी स्व0 श्री गवर्धन, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8087 जसो राम पुत्र सर्व श्रीमती कान्ता, माघी, धोवी, कौला पुत्री व श्रीमती सोमी पत्नी स्व0 श्री आत्म, मंगतू पुत्र नरोतम, ठाकर, महन्त, कन्हू, चौधरी, रोशन पुत्र व श्रीमती छुनकी पत्नी स्व0 श्री हिरा, विधी चन्द, शान्ति कुमार पुत्र व श्रीमति विमला, श्रीती सिमरो पुत्री व श्रीमति रूमा देवी पत्नी स्व0 श्री खजाना, —ष्ण पाल पुत्र वालम, . . प्रतिवादीगण। समस्त निवासीगण सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 78, खतौनी नं0 132 ता 143, कित्ता 46, रकबा तादादी 0-94-64 है0 स्थित महाल सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2001-2002.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 7
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री विधी चन्द, शान्ती कुमार पुत्र खजाना, निवासी सन्धोल 2. सर्व श्रीमति विमला देवी सिमरो देवी पुत्रियां व सर्व श्रीमती कौला, रूमा पत्नियां स्व0 श्री खजाना, निवासी सन्धोल।
3. श्रीमती दमोदरी उर्फ सोमा पुत्री, श्रीमती पन्छू पत्नी स्व0 श्री गुलाब सिंह, निवासी सन्धोल 4. श्री राकेश कुमार, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलू पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल 5. श्री रजेन्द्र सिंह, चंचल सिंह, रविन्दर सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्रान गोविन्द, निवासी सन्धोल . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 90, खतौनी नं0 171 ता 185, कित्ता 75, रकबा तादादी 2-07-40 है0 स्थित महाल सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2001/2002.
8088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 6
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
श्री राकेश कुमार, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलु पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 74, खतौनी नं0 128, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-71-11 है0 व खाता नं0 75, खतौनी नं0 129, कित्ता 9, रकबा 0-17-54, स्थित महाल सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2004-2005.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8089 ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0-5
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
श्री दलजीत सिंह पुत्र, शकुन्तला, लता देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 श्री सन्त, रणवीर सिंह, ओम प्रकाश, नेक राम पुत्रान मोहर सिंह, हरिमल पुत्र व सुदेश कुमारी पुत्री मोहन, अनुपम पुत्र व श्रीमती झुम कुमारी, विजय पुत्रियां व अयोध्या पत्नी स्व0 श्री सुरजन सिंह, कैलाश, स्मृती पुत्रान, मुनिक पुत्री व स्नेह लता पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, साहबू देवी, साहणी देवी, रमोनु देवी, शान्ति देवी पुत्रियां सौजी पत्नी स्व0 श्री कपुरा, मीरा देवी पत्नी जैसी राम, रमेश चन्द पुत्र दुर्गा दास, —ष्ण पाल, हंसराज पुत्र बालम, राकेश ठाकुर, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलू देवी पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, राजेन्द्र सिंह, चंचल सिंह, रविन्द्र सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र गोविन्द, श्रीमति तुलसी, गणपतू पुत्री निकू, पंजाब सिंह गरवा, सुरेश, रवि पुत्र व निर्मला पुत्री व जानकी पत्नी स्व0 श्री श्यामा, हरि राम पुत्र बालकू, भूरि सिंह, विरी सिंह पुत्र हेतू, प्रताप चन्द पुत्र व श्रीमती विद्या देवी, तारा देवी पुत्री व श्रीमती वर्फी देवी पत्नी स्व0 श्री गवर्धन, अनिल कुमार, शलील कुमार पुत्र व रक्षा देवी, मीना देवी पुत्री व श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री राजमल, विधी चन्द, शान्ति कुमार पुत्र व श्रीमती विमला, श्रीमती सिमरो पुत्री व श्रीमती रूमा देवी पत्नी स्व0 श्री खजाना, दमोदरी उर्फ सोमा देवी पुत्री व पन्छू पत्नी स्व0 श्री गुलाब सिंह, रोशनी, प्रभी पुत्री तेजू, ब्रह्मी, लीला पुत्री जोधा, जैवन्ती, भदरू पुत्री मिलखी, मेहर चन्द, ब्रह्मा पुत्र व श्रीमती द्रोमती, महन्ती, हिमतू, ब्रह्मी पुत्री नरंगू, समस्त निवासीगण . . प्रतिवादीगण। सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 92, खतौनी नं0 187, नम्बर खसरा 3100, रकबा तादादी 0-32-30 है0 व खाता खतौनी नं0 92 य 188, खसरा 3101, रकबा 0-02-20 है0 स्थित महाल सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2001-2002.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 4
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। 8090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932
बनाम
श्री राकेश कुमार, रमन कुमार व श्रीमती प्युंगलू पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल
. . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 148, खतौनी नं0 291, कित्ता 6, रकबा तादादी 0-17-28 है0 स्थित महाल लसराणा, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2004-2005.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 3
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी सोहर 2. श्री राजेन्दर कुमार पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी सोहर 3. श्रीमती रमेशां देवी पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी सोहर 4. श्रीमती दरुमती देवी पत्नी स्व0 श्री चतर सिंह, निवासी सोहर 5. श्री रूप लाल, हरि राम पुत्रान श्री परमा, निवासी सोहर 6. श्री राकेश कुमार, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलु पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल
. . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 287, खतौनी नं0 653 ता 658, कित्ता 18, रकबा तादादी 2-71-29 है0 स्थित महाल सन्धोल, मौजा सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2004-2005.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा मो पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 8091 आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 2
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
श्री राकेश कुमार, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलु पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल
. . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 94, खतौनी नं0 166, खसरा नं0 737, रकबा तादादी 0-02-30 है0 स्थिित महाल टकरेहड़, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2004-2005.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 1
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्रीमती लीरडी उपनाम नाजकू पुत्री श्री मथरू, निवासी कोठूआं, 2. राकेश कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, इलाका सन्धोल 3. रमन कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, इलाका सन्धोल 4. श्रीमती प्युंगलू देवी पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल 5. रमेश ठाकुर पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी सन्धोल 6. प्रताप सिंह पुत्र श्री गवर्धन, निवासी सन्धोल 7. अनील कुमार पुत्र श्री राजमल, निवासी सन्धोल 8. शलील कुमार पुत्र श्री राजमल, निवासी सन्धोल 8092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1932 9. श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री राजमल, निवासी सन्धोल 10. श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री राजमल, निवासी सन्धोल 11. श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री राजमल, निवासी सन्धोल 12. श्रीमती वरफी पत्नी स्व0 श्री गवर्धन, निवासी सन्धोल . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 36, खतौनी नं0 68, ता 71, कित्ता 20, रकबा तादादी 01-93-95 है0 स्थित महाल गवैला, मौजा सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2004-2005.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत जनाब नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0-9
तारीख पेशी : 22-2-2011 श्री अच्छर कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री शम्भू पुत्र व श्रीमती कौशल्या पुत्री व श्रीमती मनसा पत्नी स्व0 श्री खडकू, निवासी सन्धोल 2. श्री राकेश कुमार, रमन कुमार पुत्र व श्रीमती प्युंगलु पत्नी स्व0 श्री भागीरथ, निवासी सन्धोल 3. श्री विद्या सागर, सतीश कुमार पुत्रान श्री तेज राम, निवासी सन्धोल . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 86, खतौनी नं0 157 ता 158, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-04-74 है0 स्थिित महाल सन्धोल, मौजा सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2004-2005.
उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी-पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 22-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित