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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 222, 27 January 2011

Published 27 January 2011

Gazette no.
222
Gazetteid
222/GAZETTE/2011-27/01/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-01-27.222_gazette_2011-27_01_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार, , , , 27272727 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 201, 201, 201, 2011111////7777 माघमाघमाघमाघ, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रदेश सरकारदेश सरकारदेश सरकारदेश सरकार

विधि वििधि वििधि वििधि विभागवभागवभागवभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-35संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-35संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-35संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-35/2010/2010/2010/2010-लेज-लेज-लेज-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 22) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)। 222-राजपत्र/2011-27-1-2011 (8315)8316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जनवरी, 2010/7 माघ, 1932 2012012012011111 का का का का अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम संख्यांक संख्यांक संख्यांक संख्यांक 13131313 हिमाचल प्रदेश मोटहिमाचल प्रदेश मोटहिमाचल प्रदेश मोटहिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) रयान कराधान (संशोधन) रयान कराधान (संशोधन) रयान कराधान (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2010 , 2010 , 2010 , 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

2222.... धारा 16 का संशोधनधारा 16 का संशोधनधारा 16 का संशोधनधारा 16 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 16 की उपधारा (2) में, ''या जहां अनुज्ञापत्र के बिना या अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में यान चलाया जाता है या निजी यान को परिवहन यान के रूप में भाड़े पर या प्रतिफल के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई भी अधिकारी'' शब्दों, चिन्ह, कोष्ठक और अंक के स्थान पर ''वहां उपधारा (1) के अधीन, लिखित में आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्द, कोष्ठक, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 13 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION

(AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No.4 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जनवरी, 2010/7 माघ, 1932 8317

2. Amendment of section 16.—In section 16 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, in sub-section (2) , for the words, signs and figure " or where the vehicle is plied without a permit or in contravention of the conditions of the permit or a personal vehicle is used as a transport vehicle for hire or reward, any officer authorized under sub-section (1), may", the words, signs and figure "any officer authorized under sub-section (1), may, by order in writing", shall be substituted.

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विधि वििधि वििधि वििधि विभागवभागवभागवभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-41414141/2010/2010/2010/2010-लेज-लेज-लेज-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 28) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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2012012012011111 का का का का अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम संख्यांक संख्यांक संख्यांक संख्यांक 5555 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधनकर लगाने का (संंशोधनकर लगाने का (संंशोधनकर लगाने का (संंशोधन) ) ) ) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2010, 2010, 2010, 2010 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर

(राज्यपाल महोदया द्वारा 22 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम,1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम । । । ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 07 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2222.... धारा 4-क का संशोधनधारा 4-क का संशोधनधारा 4-क का संशोधनधारा 4-क का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) की धारा 4-क में, "विक्रय करने या करवाने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण को प्राधिकृत करने" शब्दों के स्थान पर ''विक्रय करने या क्रय करने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला'' शब्द रखे जाएंगे । 8318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जनवरी, 2010/7 माघ, 1932 2010 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृत्तियांत्तयांत्तयांत्तयां....----(1) हिमाचल प्रदेश में यात्रियों 3333.... 2010 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृि 2010 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृि 2010 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृि तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 5 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION

(AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of

1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 7th day of October, 2010.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, (15 of 1955) for the words "selling or causing or authorising to cause despatch", the words "selling or purchasing or causing or authorizing to cause despatch or receipt" shall be substituted.

3. Repeal of Ordinance No. 7 of 2010 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 January 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-01-27.222_gazette_2011-27_01_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-01-27.222_gazette_2011-27_01_2011.