राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलवार, 1 फर मंगलवार, 1 फर मंगलवार, 1 फर मंगलवार, 1 फरवरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011////12121212 माघ, 1932 माघ, 1932 माघ, 1932 माघ, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2011
संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....एएएए....((((3)-3/90-113)-3/90-113)-3/90-113)-3/90-11....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, असाधारण, तारीख 29.09.2010 मे प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय के एस0ओ0 संख्या 2361 (ई) तारीख 29.09. 2010. के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शड्यूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-
226-राजपत्र/2011-1-2-2011 (8577) 8578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेैंडमेंट आर्डर, 2011 है ।
(2) यह 01.10.2010 से प्रबृत्त होगा और 31.12.2010 तक या इस निमित भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत रहेगा ।
2222.... शडयूल-1 का संशोधनशडयूल-1 का संशोधनशडयूल-1 का संशोधनशडयूल-1 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में भाग-ई अदर आर्टिकल्ज (अन्य वस्तुएं) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः-
''शूगर'' (चीनी)''शूगर'' (चीनी)''शूगर'' (चीनी)''शूगर'' (चीनी)।।।।
आदेश द्वारा, प्रेम कुमार, प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले
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[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)3/90-I-dated 27th
January 2011 as required under Article 348(3)of the Constitution of India].
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 27th Jan., 2011
No. FDS-A (3)3/90-II.—In exercise of powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, read with S.O.No.2361 (E) dated 29th September,2010 Ministry of Consumer Affairs ,Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs)Government of India published in the extra ordinary Gazette of India dated 29th September,2010 ,the Governor , Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order,1981,namely:-
1. Short titled and Commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011.
(2) It shall come into force on 1st day of October,2010 and shall remain in force till 31st December.2010 or till any order issued by the Government of India in this behalf whichever is earlier.
2. Amendment of SCHEDULE-I.— In Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 under Part-E (Other articles), the following item shall be added namely:-
"Sugar"
By Order, PREM KUMAR, Principal Secretary (FCD&CA).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8579 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2011
संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....एएएए....(3)-3/90-11(3)-3/90-11(3)-3/90-11(3)-3/90-11....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, असाधारण, तारीख 29.09 2010 में प्रकाशित भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय के एस0ओ0 संख्या 2361 (ई) तारीख 29.09.2010 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिर््रकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1).इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेैंडमेंट आर्डर, 2011 है ।
(2) यह 01.10.2010 से प्रबृत्त होगा और 30.09.2011 तक या इस निमित भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत रहेगा ।
2222.... शड्यूल 1 का संशोधनशड्यूल 1 का संशोधनशड्यूल 1 का संशोधनशड्यूल 1 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में :-
(क) भाग ''ए'' फूडग्रेन्स (खाद्यान)'' के अधीन निम्नलिखित मदें जोड़ी जायेगी, अथार्त :- ''राईस एण्ड पैडी'' (चावल आर धान)। ''राईस एण्ड पैडी'' (चावल आर धान)। ''राईस एण्ड पैडी'' (चावल आर धान)। ''राईस एण्ड पैडी'' (चावल आर धान)।
(ख) भाग ''बी '' (पल्सेज) (दालें) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अथार्त :- ''पल्सेज'' दालें''''पल्सेज'' दालें''''पल्सेज'' दालें''''पल्सेज'' दालें''
आदेश द्वारा, प्रेम कुमार, प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले।
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[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)3/90-II-dated27th
January, 2011 as required under Article 348 (3)of the Constitution of India].
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 27th January, 2011
No. FDS-A (3)3/90-II.—In exercise of powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, read with S.O. No. 2361 (E) dated 29th September, 2010 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Government of India published in the extra ordinary Gazette of India dated 29th September,2010 ,the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, namely:-
8580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 19321. Short titled and Commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011.
(2) It shall come into force on the 1st day of October,2010 and shall remain in force till 30th September, 2011 or till any order issued by the Government of India in this behalf, whichever is earlier.
2. Amendment of SCHEDULE-I.—In Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981:-
(a) Under Part "A" (FOODGRAINS), the following item shall be added, namely:-
"Rice and Paddy"; (b) Under Part "B" (PULSES), the following item shall be added, namely:- ""(PULSES),"
By Order, PREM KUMAR, Principal Secretary (FCD&CA).
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2011
संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....एएएए....(3)-3/90-11(3)-3/90-11(3)-3/90-11(3)-3/90-11....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, असाधारण, तारीख 2 अप्रैल, 2009 मे प्रकाशित भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय के एस0ओ0 संख्या 2361 (ई) तारीख 29.09.2010 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1).इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेैंडमेंट आर्डर, 2011 है ।
(2) यह 1.10.2010 से प्रबृत होगा और 31.03.2011 तक या इस निमित भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत रहेगा ।
2222.... शड्यूल 1 कशड्यूल 1 कशड्यूल 1 कशड्यूल 1 का संशोधना संशोधना संशोधना संशोधन....----हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में :-
(क) भाग ''सी ''(आयल सीडज) (तिलहन) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः- ''एडिबल आयल सीडज (खाद्य तिलहन)''
(घ) भाग''डी'' ( एडिबल आयल्ज ) (खाद्य तेल) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः- '' एडिबल आयल्ज (खाद्य तेल)''
आदेश द्वारा, प्रेम कुमार, प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8581
[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)3/90-II-dated 27th
January, 2011 as required under Article 348(3)of the Constitution of India].
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 27th January, 2011
No. FDS-A (3)3/90-II.—In exercise of powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, read with S.O. No. 2361 (E) dated 29th September, 2010 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs)Government of India published in the extra ordinary Gazette of India dated 29th September, 2010, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, namely:-
1. Short titled and Commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011 ( 2) It shall come into force on the 1st day of October,2010 and shall remain in force till 31st March, 2011 or till any order issued by the Government of India in this behalf, whichever is earlier.
2. Amendment of SCHEDULE-I.—In Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981:-
(a) Under Part "C" (OIL SEEDS), the following item shall be added, namely:-
"Edible Oil SEEDS";
(b) Under Part "D" (EDIBLE OILS), the following item shall be added, namely:- "Edible Oils"
By order, PREM KUMAR, Principal Secretary (FCD & CA).
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प्रशासनिक सुधार संगठनप्रशासनिक सुधार संगठनप्रशासनिक सुधार संगठनप्रशासनिक सुधार संगठन
अधिसूचना
शिमला-2, 29 जनवरी, 2011
संख्संख्संख्संख्या पर (ए0आर0)एफ(7)2/98-वौल्यूमया पर (ए0आर0)एफ(7)2/98-वौल्यूमया पर (ए0आर0)एफ(7)2/98-वौल्यूमया पर (ए0आर0)एफ(7)2/98-वौल्यूम-1-1-1-1....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, आदेश करती हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 में अंतर्विष्ट पदावधि और सेवा की शर्तों के अनुसार, श्री प्रेम सिंह राणा, राज्य मुख्य सूूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में इस रूप में पांच वर्ष की पदावधि पूर्ण करने पर, तारीख 28 फरवरी, 2011 (अपरान्ह) को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय से सेवानिवृत्त होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।8582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932
[Authoritative English Text of Government Notification No Per (AR) F (7)2/98-Vol-1 dated
29th January, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.
ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION
NOTIFICATION
Shimla-171009, 29th January, 2011
No. Per (AR) F (7)2/98-Vol-1.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Prem Singh Rana, State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, shall retire from the office of the HP State Information Commission, on 28th February, 2011 (AN) on completion of five years term as such, in the office of the HP State Information Commission, as per term of office and conditions of service contained in Section 16 of the Right to Information Act, 2005.
By order, Sd/- Chief Secretary.
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION KEONTHAL
COMMERCIAL COMPLEX, KHALINI, SHIMLA-2
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th Jaanuary, 2011
No. HPERC/Secy/609/CV/RM/2010–4172-76.—In exercise of the powers conferred on it under sub-section (6) of section 42 of the Electricity Act, 2003 read with the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Appointment of the Electricity Ombudsman) Order, 2004 as amended from time to time, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission is pleased to appoint Shri B.S.Bakshi, Chief Engineer(Retd) as Electricity Ombudsman for a term of 3 years from the date of his entering upon the said office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.
Other terms and conditions of his services shall be such as notified in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Terms and Conditions of Appointment of the Electricity Ombudsman) Order, 2004. He shall have to take oath of office and secrecy before the Chairperson, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission before entering upon his office.
By order of the Commission Sd/- Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8583 उच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभाग . अधिसूचना
शिमला-2, 31 जनवरी, 2011
संख्या ईसंख्या ईसंख्या ईसंख्या ई....डीडीडीडी....एनएनएनएन....-ए-ए-ए-ए....-ख(3)5/99-लूज-ख(3)5/99-लूज-ख(3)5/99-लूज-ख(3)5/99-लूज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोेग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोेग के परामर्श स,े अधिसचूना संख्या ई.डी.एन.-ए-ख(3)5/99 तारीख 20-9-2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रान्ेनति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं,ें अर्थात्ः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भःसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भःसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भःसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भः--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-। (राजपत्रित) और संि वदा भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम सश्ाोंधन) नियम, 2010 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे । संक्षिप्त नाम का संशोधनसंक्षिप्त नाम का संशोधनसंक्षिप्त नाम का संशोधनसंक्षिप्त नाम का संशोधन.--(2) हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग प्राध्यापक, महाविद्यालय संवर्ग, वर्ग-1, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के विद्यमान संक्षिप्त नाम के स्थान पर निम्नलिखित संक्षिप्त नाम रखा जाएगा, अर्थातः-
''हिमाचल प्रदेश उच्च्तर शिक्षा विभाग, सहायक प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-1 (राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोैन्नति नियम, 2010'' ।
2222.... उपाबन्ध-'क' का संशोधनउपाबन्ध-'क' का संशोधनउपाबन्ध-'क' का संशोधनउपाबन्ध-'क' का संशोधन....-------- ''उक्त नियमों'' के उपाबन्ध 'क' में ,-
(क) स्तम्भ संख्ंया 1 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- 'सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग)''
(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''1. नियमित सहायक आचार्यों के लिए 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 6,000/- रुपये । 2. संविदा पर नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए 15,6006,000 रुपये = 21,600 रुपये प्रतिमास'' ।
(ग) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी, अर्थातः-
((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। 8584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गये व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे ंहैं तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा ।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना....--------प्रधान सचिव/सचिव पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।
((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) 21,600/-रुपए (इक्कीस हजार छः सौ रुपए)की समेकित नियत संिवदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि सेविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 648/- रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III) नियु) नियु) नियु) नियुक्तिक्तिक्तिक्ति/अनुशासन प/अनुशासन प/अनुशासन प/अनुशासन प्राधिकारी्राधिकारी्राधिकारी्राधिकारी....--------प्रधान सचिव/सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
((((IV) चयन प्रक्रिया) चयन प्रक्रिया) चयन प्रक्रिया) चयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियेंं के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियेंं के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियेंं के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियेंं के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी केो चयन के पश्चात ् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 21,600/- रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ए गये वर्ष/वर्षों के लिये संविदात्मक रकम में 648/- रुपए (जो पे बैण्ड के न्यनू तम जमा ग्रेड पे तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पर्ण्ूातया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही ं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूिर्त और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्तर्व् य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8585 (ङ) संंविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यनतू म पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।'' 3333.... उपाबन्ध ''ख'' का संशोधनउपाबन्ध ''ख'' का संशोधनउपाबन्ध ''ख'' का संशोधनउपाबन्ध ''ख'' का संशोधन....-------- ''उक्त नियमों'' के उपाबन्ध ''ख'' में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
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उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख'' .........................(पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ..........(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति.................................................... पुत्र/पु़त्री श्री............................................निवासी............ .................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य............(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपराक्े त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है औै प्रथम पक्षकार ने सहायक प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में...............से प्रारम्भ होने और...............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.............दिन को स्वयमेंव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के लिए विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बन्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं औै केवल तभी उसकी संविदा अवधि के नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 21,600/- रुपए प्रतिमास होगी। 8586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सचिं त किया जा सकेगा। संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीे होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेनेे का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता क आधार पर स्थानातं रण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्त/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में
1. ........................................................ ........................................................ (नाम व पूरा पता)
2. ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)
प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति में
1. ...................................................... ...................................................... (नाम व पूरा पता) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8587 2. ...................................................... ................................................................. (नाम व पूरा पता)
द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. No.EDN-A-Kha(3)-5/99
dated-----------------------as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 31st January, 2011
No. EDN-A-Kha(3)-5/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Recruitment and Promotion Rules for the post of Lecturer, (College Cadre) Class-I (Gazetted) in the Higher Education Department, Himachal Pradesh notified vide Notification No.EDN-A-Kha (3)-5/99 dated 20-9-2007, namely :—
1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Assistant Professor (College Cadre) Class-I (Gazetted) and contract Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment in the Short Title.— (2) For the existing short title of the Himachal Pradesh, Education Department, Lecturer, College Cadre (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2007 (hereinafter referred to as the "said rules"), the following short title shall be substituted, namely:-
"The Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Professor (College Cadre), Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion Rules, 2010"
2. Amendment of Annexure "A" .—In Annexure "A" to the "said rules",
For the existing provision against Col. No.1 the following shall be substituted, namely:-
(a) Assistant Professor (College Cadre)
(b) for the existing provision against Col. No.4 the following shall be substituted, namely:-
1. For regular Assistant Professors Rs. 15,600-39100 +GP 6000.
8588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 19322. For contract appointee Assistant Professors Rs.15,600+6,000=21,600/-PM.
(c) for the existing provision against Col. No. 15-A the following shall be substituted, namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Assistant Professor (Colleges) in the Higher Education Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.
(b) POSTS FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC.—The Principal Secretary / Secretary (Hr. Education) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Professor (College Cadre) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.21,600/-PM (Rs. Twenty one thousand and six hundred) only (which shall be equal to the minimum of the pay band plus GP). An amount of Rs. 648/- (3% of the minimum of pay band + GP of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary / Secretary (Hr. Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission, Shimla.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL PPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission, Shimla from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 21,600/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + GP). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 648/-(3% of minimum of pay band + GP of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selections etc. will be given.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8589(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination from the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/herfitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column. " 3. Amendment of Annexure "B".—In Annexure "B" to the "said rules" for the existing provision the following shall be substituted, namely:- ______
Annexure-B
"Form of contract/agreement to be executed between the_____________ (Name of the
post) and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the
Appointing Authority).
This agreement is made on this __________________day of_____________in the year______________ Between Sh. / Smt._________________S/o/D/o Shri_______________ R/o______________________________________________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (hereinafter the SECOND PARY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Professor (Colleges) on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Assistant Professor (Colleges) for a period of 1 year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the8590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ And information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 21,600/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ______________________ _______________________ _______________________ (Name and Full Address)
(Signature of theFIRST PARTY) 2. _____________________ _______________________राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8591 _______________________ (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ______________________ _______________________ _______________________ (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. ___________________ _______________________ _______________________ (Name and Full Address)
By order, Sd/- Principal Secretary.
__________
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, 19th January, 2011
No. EDN-A(Kha)2-3/84-Shiksha-Ka-Loose.—As required under Para 4.1 of the guidelines issued by the University Grants Commission for accreditation or Tests for eligibility for the Lectureship, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Mr. K.C. Sharma, Under Secretary, H.P. Public Service Commission as Member Secretary of the following committees for the conduct of State Eligibility Test for recruitment of Lecturers (College Cadre) with effect from 1.3.2011 i.e. after the superannuation of the present Member Secretary.
1. Steering/Advisory Committee. 2. Co-Ordination/Implementation Committee. 3. Moderation Committee.
By order Sd/- Pr. Secretary.
________
ब अदालत श्री संजय शर्मा, विशेष विवाह अधिकारी (एस0डी0एम0), निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
1. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लोबजांग, गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। 2. चित्र रेखा पुत्री श्री तिलक राज, निवासी गांव यवारिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। 8592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे। उपरोक्त मुकद्दमें में श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लोबजांग, गांव व डाकघर मीरू तथा चित्र रेखा पुत्री श्री तिलक राज, निवासी गांव यवारिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने दिनांक 2 जून, 2010 को अदालत हजा में प्रस्तुत होकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्हाेंने दिनांक 12 अक्तूबर, 2009 को रिकांगपिओ में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-पत्र के आधार पर विवाह किया है और तब से पति-पत्नी के तौर पर रहते आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकरण करने की प्रार्थना की है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस विवाह बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे प्रातः या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 2 जून, 2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ । मोहर। संजय शर्मा, विशेष विवाह अधिकारी (एस0डी0एम0), निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेश पुत्र श्री डुण्डू राम, गांव अलेऊ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल में खाम्पा जाति दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश पुत्र श्री डुण्डू राम, गांव अलेऊ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी कागजात माल में शजरा नसव में खाम्पा जाति ना मालूम की गई है जबकि श्री सुरेश पुत्र श्री डूण्डू राम का परिवार खाम्पा जाति से सम्बन्धित है, जिसे वह अब कागजात माल में दर्ज करवाना चाहते हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुरेश पुत्र श्री डुण्डू राम की खाम्पा जाति को माल कागजात में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-2-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8593 उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति की खाम्पा जाति को कागजात माल में दर्ज करवाने हेतु आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। शिव राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अरुण शर्मा, तहसीलदार/सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा शीर्षत :
सुरेन्द्र कुमार बनाम सीता राम आदि। विषय.--दरख्वास्त तकसीम जेर धारा (123) हि0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम, 1954.
मुकद्दमा नं0 6/2009 के अन्तर्गत भूमि खा0 ख0 नम्बर 37/54, ख0 नं0 311, 384, 402, 609, 633, 638, कित्ता 6, तादादी रकवा 0-50-89 हैक्टेयर, वाक्या चक सरकली परगना चेहता, तहसील चौपाल।
इश्तहार बाबत तामिल प्रतिवादी श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री मीम चन्द, निवासी वरसणू, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी सुरेन्द्र कुमार ने इस अदालत में मुहाल सरकाली परगना चेहता, तहसील चौपाल को अविभाजित भूमि खाता/खतौनी नम्बर 37/54 के विभाजन हेतु दरख्वास्त गुजारी है औैर जिसमें प्रतिवादी रक्षा देवी को तामील साधारण ढंग से न हो पा रही है। अतः हर खास व आम को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कथित भूमि के विभाजन में कोई आपत्ति हो तो वह तिथि सुनिश्चित पर दिनांक 4-2-2011 को (अधोहस्ताक्षरी) की अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
आज दिनांक 12-1-2011 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर। अरुण शर्मा, तहसीलदार/सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 1/NT
तारीख पेशी : 28-2-11 श्रीमती सुनीता कुमारी उम्र 45 वर्ष पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी टिका गमरू, नजदीक लोअर टी0 सी0 वी0 धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. . . वादी।
बनाम
आम जनता
8594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती।उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में पुत्र का नाम विशाल मेहरा (Vishal Mehra) है। विद्यालय अभिलेख में उसके पुत्र का नाम विशाल (Vishal) दर्ज है तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में प्रार्थी के पुत्र का नाम विशाल दर्ज है। अतः प्रार्थी स्कूल रिकार्ड में दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस ईश्तहार द्वारा हिमाचल प्रदेश आम जनता एवं सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही की जाकर अथोचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 13-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 60/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री सभी राम बनाम आम जनता व अन्य। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सभी राम पुत्र श्री दलपत, निवासी वड़ोल, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि 22-7-1960 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में मृत्यु पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8595 ब अदालत श्री सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 4/NT/11/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री दीपक थापा बनाम
आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री दीपक थापा पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी नन्दनी कोटेज (Nandani Cottage), मौजा रामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री हिमानी थापा (Himani Thapa) की जन्म तिथि 26-2-1996 है परन्तु एम0सी0 कैन्टोनमैंट वार्ड योल में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री देस राज, निवासी कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री देस राज, निवासी कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री दीक्षा कुमारी का जन्म दिनांक 7-11-2003 को मुहाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2011 को सुबह 10.00 बजे इस 8596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 10-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री देस राज, निवासी कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री देस राज, निवासी कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि कि उसके पुत्र मंजीत कुमार का जन्म दिनांक 15-8-2005 को मुहाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 10-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत Executive Magistrate कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
Simro Devi d/o Shri Pala Ram w/o Ramesh Chand, Village Pantehar, P. O. Ghirtholi, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 8597 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Simro Devi d/o Shri Pala Ram w/o Ramesh Chand, Village Pantehar, P. O. Ghirtholi, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 8-1-1965 को मुहाल Pantehar में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-2-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 10-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार, निवासी कथोली, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार, निवासी कथोली, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के रिंकू सिंघेल का जन्म दिनांक 11-10-1983 को गांव कथोली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन वह गलती से अपने लड़के का नाम पंचायत रिकार्ड कोटली में दर्ज न करवा सकी है। अब वह अपने लड़के रिन्कू सिंघेल का नाम व जन्म तिथि 11-10-1983 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म तिथि बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-3-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 फरवरी, 2010/12 माघ, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित