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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 228, 03 February 2011

Published 03 February 2011

Gazette no.
228
Gazetteid
228/GAZETTE/2011-03/02/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-02-03.228_gazette_2011-03_02_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 3 फरवरी, 2011/14 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 10 जनवरी, 2011

संख्याः एफ.एफ.ई.बी ई(3)-16/05.--हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्थात्‌ गार्ड खाना व बैरियर जंगल विभाग निर्माण हेतु गांव/उप महाल बडसर, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भूमि नहीं चाहिए।

2. अतः अब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्याःएफ.एफ.ई.-बी-ई(3)-16/05 दिनांक 16-8-2007 एवं 27-8-2008, जिसके द्वारा गांव/उप महाल बडसर, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के उक्त प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना जारी की गई है, में से निम्नलिखित भूमि की भूमि अर्जन कार्यवाही को प्रशासकीय कारणों से सहर्ष वापिस लेते है।

228-राजपत्र/2011-3-2-2011 (8705)8706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 विवरण

जिला तहसील उपमहाल खसरा न0 क्षेत्र (वर्ग मीटर में) हमीरपुर बडसर बडसर 1587 0-04 मरला

1 1

कित्ता 1 0-04 मरला

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, वन।

--------

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 2 फरवरी, 2011

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(1) 7/2008.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग कि अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (1) 3/98, तारीख 10 अकतूबर, 2002, द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 16 नवम्बर, 2002 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और इन्हें जन साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति यदि उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप(पों)/सुझाव (वों) देना चाहे तो वह उसे (इन्हें) विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कुसुम्पटी, शिमला-171009, को उक्त प्रारूप नियमों केें राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर भेज सकेगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हो/हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः- प्रारूप नियम

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2010 है।

2. नियम 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त नियम '' कहा गया है), के नियम 10 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8707 ''(2) अधिनियम की धारा 99 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, सचिव या पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत का रोकड़िया (कैशियर) होगा, जो ग्राम पंचायत के लेखों से या में धन/संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम होगाः

परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किए जाने वाले संदाय केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएंगे।''।

3. नियम 31 का संशोधन.--3. उक्त नियमों के नियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्‌ः-

''31. पंचायतों द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखा प्रणाली और प्ररूपः-ग्राम पंचायत का यथा स्थिति सचिव या पंचायत सहायक, या पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विहित किए गए और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूपों (फार्मेट) और संहिताओं (कोडज) के अनुसार सभी अभिलेखों, रजिस्टरों प्ररूपों और लेखों को बनाएगा ।''। 4. परिशिष्ट ध का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट ध में क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

8708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8709 8710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8711

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कार्यालय निर्वाचन अधिकारी

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ निर्वाचन ब्लॉक न0 26, एस0डी0ए0कम्पलैक्स, कसुम्पटी, षिमला-171009

अधिसूचना

षिमला-171009, 2 फरवरी, 2011

संख्या के.चि.प.(निर्वाचन)-1/2011-2105-2136.--मैं रामेष्वर षर्मा, निवार्चन अधिकारी, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम,1970 (48 का 1970) के अधीन बनाये केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ निर्वाचन नियम 1975 की धारा 7 में प्रद्धत षक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेष राज्य से केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्ली के लिये आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा पद्धित से दो सदस्यों (एक आर्युवेदिक एवं एक युनानी) के निर्वाचन हेेतू निम्नलिख्ति निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित करता हूॅं :-

क्रमांॅंक कार्यक्रम दिनॉंक एवं समय
1. तैयार मतदाता सूचियों का प्रकाषन 28.2.2011
2. तैयार मतदाता सूचियों के संदर्भ में आपतियॉं दर्ज कराना । 1.3.2011 से 7.3.2011 सायं 4 वजे तक
3. आपत्तियों पर सुनवाई । 10.30.2011 सायं 4 वजे तक
4. अन्तिम मतदाता सूचियों का प्रकाषन 16.3.2011
5. जिला आर्युवेदिक कार्यालयों को मतदाताओं के सूचनार्थ नोटिस का प्रेषण 17.3.2011
6. नमांकन दाखिल करने की तिथियॉं 25.3.2011 सेे 28.3.2011 साय 4 वजे तक
7. नामॉंंकन प़त्रों की संवीक्षा । 29.3.2011 सायं 4 वजे तक
8. नमांकन वापिस लेने की तिथियां 30.30.2011 से 5.4.2011
9. वैघ रूप से नामांकित अभ्र्यर्थ्ाियों की सूची का प्रदर्षन एवं सरकारी राजपत्र में प्रकाषन । 5.4.2011 सायं 4 वजे
10. निर्वाचन सामाग्री के मुद्रण हेतू आपेक्षित समय । 15.4.2011 तक (10 दिन)
11. मतदाताओं को मतपत्रों का प्रेषण । 16.4.2011 से
12. निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं से मतपत्रों की प्राप्ति । 15.5.2011 सायं 3 वजे तक
13. मतपत्रों की संवीक्षा एवं मतगणना । 16.5.2011 प्रातः 11 वजे से
14. परिणाम की घोषणा । प्रिणाम की घोषणा मतगणना के तुरन्त बाद की जायेगी ।
8712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932

निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ निर्वाचन शिमला-171009.

--------- Office of the Returning Officer Indian Medicine Central Council Election Block No. 26, SDA Office Complex, Kasumpti, Shimla-171009

NOTIFICATION

Shimla-9, the 2nd Fevruary, 2011

NO. CCIM Election HP-1/011-2105-2136.—I, Rameshwar Sharma, Returning Officer for the election to the Central Council under the Indian Medicine Central Council Act, 1970(48 of 1970) and election rules framed there under Clause 7 of the Indian Medicine Central Council election Rules, 1975 do hereby frame and notify the election programme for the State of Himachal Pradesh to elect one member each for Ayurvedic & Unani Systems of Medicine to Indian Medicine Central Council, New Delhi as under:-

S.No. Programme Date & Time
1. Publication of draft electoral rolls 28.2.2011
2. Filling of objections against draft electoral rolls 1.3.2011 to 7.3.2011 till 4 p.m.
3. Hearing of objections 10.3.2011 till 4 p.m.
4. Publication of final electoral rolls 16.3.2011
5. Notice for calling upon electors after final publication of electoral rolls to be sent to DAO's and Associations 17.3.2011
6. Filing of the nomination papers by the candidates for contesting the election 25.3.2011 to 28.3.2011 before 3 p.m.
7. Scrutiny of Nomination papers 29.3.2011 at 11 a.m.
8. Withdrawal of Nomination papers by the candidates 5.4.2011 before 4 p.m.
9. List of valid contesting candidates to be displayed as well as published in official Gazette. 5.4.2011 before 4 p.m.
10. Time required for printing of the election material 10 days upto 15.4.2011
11. Ballot paper dispatched to the Voters 16.4.2011 onwards
12. To be receipt of Ballot papers by Returning Officer from the Voters Upto 15.5.2011 before 3 p.m
13. Scrutiny/Counting of Votes 16.5.2011 onwards
14. Declaration of the result Immediately after completion of counting.

Sd/- Returning Officer, Indian Medicine Central Council Election, Shimla-171009.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8713

ब अदालत श्री ओ0 पी0 ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट, बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बावू राम, वासी न्यूहल, डा0 कसवाड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान : दरख्वास्त बराये दर्ज करने जन्म तिथि।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बावू राम, वासी न्यूहल, डा0 कसवाड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरे लड़के की जन्म तिथि 24-5-2010 है परन्तु पंचायत रिकार्ड में दर्ज न है। पंचायत रिकार्ड में दर्ज की जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को नाम दरुस्ती दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ0 पी0 ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट,

बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री बली राम पुत्र श्री नन्दू, गांव बजरोल, हाल वासी जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बली राम पुत्र श्री नन्दू, गांव बजरोल, हाल वासी जंगल बैरी ने दिनांक 29-7-2010 को इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी पत्नी विमला देवी की दिनांक 6-2-1979 को मृत्यु हो चुकी है। परन्तु अज्ञानतावश यह इसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बजरोल के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उपरोक्त श्रीमती विमला देवी की मृत्यु को ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-2-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 आज दिनांक 24-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार),

सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री पूर्ण चन्द, रमेश चन्द पिसरान श्री जुगड़ा राम, टीका भडोला, मौजा भलेड, तहसील सुजानपुर, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री चन्द्र शेखर, केदार नाथ पुत्र श्री रिशीकेस, टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, . . फरीकदोयम। तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम अराजी खाता नम्बर 281, खतौनी नं0 365, खसरा नम्बर 1421,रकबा ता0 1 कनाल 15 मरला, टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर।

श्री पूर्ण चन्द आदि ने उपरोक्त भूमि की तकसीम के लिए इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दे रखा है। श्री केदार नाथ फरीकदोयम को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए गए मगर इन पर समन की तामील हस्व जाब्ता न हो रही है। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिंदा यह कहीं दूसरी जगह रिहायश करते हैं। प्रार्थी का कहना है कि उसे उनका पता न मिल रहा है। इसलिए उसने गुजारिश की है कि इन्हें बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा तलब किया जाए। इस कारण इस अदालत को भी विश्वास हो चुका है कि इस पर साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उसे उपरोक्त अराजी की तकसीम बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-2-2011 को सुबह 10.00 बजे मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTICE

Dharamshala, the 24th January, 2011

No. 49-54/L.B………

Shri Sukhvinder Singh Randhawa Advocate son of Shri Nasib Singh Randhawa, r/o Village & P.O. Palera, Tehsil & District Kangra, H.P. has applied for the post of Notary Public at Sub Division Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Government of H.P. for theराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8715 appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 04-02-2011.

Sd/-

Addl. District Magistrate,

Kangra at Dharamshala (H.P.).

__________

ब अदालत श्री एच0 सी0 वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नम्बर : तिथि पेशी : 5-2-2011 विषय.--राजस्व रिकार्ड मुहाल चन्दरोट में खाना मलकीयत में पूर्व दर्ज नाम सुभाष चन्द के साथ गुरमुख सिंह उपनाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन।

गुरमुख सिंह बनाम आम जनता नोटिस बनाम : आम जनता महाल चन्दरोट खास।

आदेश

श्री गुरमुख सिंह आवेदक ने एक आवेदन के माध्यम से इस अदालत से यह गुजारिश की है कि उसका नाम पंचायत व शिक्षा के रिकार्ड में गुरमुख सिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड खाता नं0 28 महाल चन्दरोट खास के खाना मलकीयत में सुभाष चन्द दर्ज है जो गलत है। इसे दरुस्त कर गुरमुख सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाए।

इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से हर खास व आम तथा सभी सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक के पूर्व दर्ज नाम सुभाष चन्द के साथ उपनाम गुरमुख सिंह दर्ज करने में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि पेशी 5-2-2011 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश करें। गैर-हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-1-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एच0 सी0 वर्मा,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बडोह,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती माया देवी पुत्री श्री तोखा राम, निवासी गांव व डा0 चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

8716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 श्रीमती माया देवी पुत्री श्री तोखा राम, निवासी गांव व डा0 चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री तोखा राम की मृत्यु दिनांक 16-12-1985 को महाल चौवीन में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री माधो राम पुत्र स्व0 श्री Jhanphi Ram, निवासी गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री माधो राम पुत्र श्री Jhanphi Ram, निवासी गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री Jhanphi Ram की मृत्यु दिनांक 8-11-1990 को महाल उस्तेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-2-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8717 ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 9/NT/2009 उनवान तकसीम भूमि 1. श्री बलदेव राज पुत्र (2) मुलख राज पुत्र स्व0 श्री मेघ नाथ, निवासी नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्रीमती मकोड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री दुर्गा, 2. अशोक कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासीयान नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ . . प्रतिवादीगण। तकसीम बाबत भूमि खाता नम्बर 111, खतौनी नम्बर 257, खसरा नम्बर 1014/983, रकबा तादादी 0-32-33 है0 स्थित महाल नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ।

उपरोक्त मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए मगर साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त प्रतिवादीगणाें को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2011 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 01/2011

Date of Institution : 6-1-2011 Date of decision : Pending for 21-2-2011 Shri Rajinder Singh son of Gorkhia Ram, resident of Village Chiali, Post Office Darwa, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Rajinder Singh son of Gorkhia Ram, resident of Village Chiali, Post Office Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved as application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other8718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 documents that his son named Mr. Ritik Thakur born on 15-11-2009 at Village Chiali, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr. Ritik Thakur son of the applicant resident of Village Chiali, P. O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh may submit his objection in writing in this court on or before 21-2-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 6th January, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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———— ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अंजू भारद्वाज बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अंजू भारद्वाज पत्नी श्री राकेश भारद्वाज, निवासी बडैहर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र आयुष भारद्वाज (Ayush Bhardwaj) का जन्म गांव बडैहर में दिनांक 18-3-2008 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-1-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सुखजीत सिंह बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932 8719 नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुखजीत सिंह पुत्र श्री बीर सिंह, निवासी देहलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र गुरदीप सिंह का जन्म गांव देहलां में दिनांक 20-1-1988 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-1-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 जनवरी, 2011

संख्या सिंचाई 11-22/2010-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांंव साई/3, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप व पम्प हाऊस साई के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्ज अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्त, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोे निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोे निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर साई/3 1051/369/1 0- 05-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।8720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2010/14 माघ, 1932

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 2 फरवरी, 2011

संख्या सिंचाई 11-21/2010-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरजवाणू/9, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप भरजवाणू जरल-II के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अजर्न अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्त, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्र्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर भरजवाणू/9 423/3/1 0- 01-02

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH

SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2011

No. 3-229/06-GS.—In partial modification of this Secretariat Notification of even Number dated 26-12-2005 conferred under section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following Officer as Public Information Officer Governor's Secretariat Himachal Pradesh for citizens to secure access to information under the control of Public Authorities for promoting transparency and accountability in the working Governor's Secretariat, Himachal Pradesh with immediate effect :

Desigation Complete Office Address Office Tel No.
Public Information Officer : Section Officer Governor's Secretariat, H. P. Shimla-2 0177-2624152

Sd/-

Secretary to Governor,

Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-02-03.228_gazette_2011-03_02_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-02-03.228_gazette_2011-03_02_2011.