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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 233, 09 February 2011

Published 09 February 2011

Gazette no.
233
Gazetteid
233/GAZETTE/2011-09/02/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-02-09.233_gazette_2011-09_02_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुध बुध बुध बुधवार, वार, वार, वार, 9999 फर फर फर फरवरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011////20202020 माघ, 1932 माघ, 1932 माघ, 1932 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 फरवरी, 2011

सं0सं0सं0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0(5)206/2009 (बी0)एफ0(5)206/2009 (बी0)एफ0(5)206/2009 (बी0)एफ0(5)206/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव आरका बडयोग, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में बागथन लाणा बाका सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

233-राजपत्र/2011-9-2-2011 (8843) 8844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र) विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (विघा-विस्वा) में सिरमौर पच्छाद आरका बडयोग 215/58/2 0-15

215/58/3 0-5 59/2 0-7 57/2 0-13 50/1/1 0-7 50/1/3 0-8 51/2 0-7 51/4 0-5 92/1/2 0-11 कुल किता 9 3-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, लोक निर्माण।

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002

Tel No.0177-2627263,2627907,2627908 Fax.No.0177-2627162

E-mail: [email protected] Website:http://www.hperc.org

NOTIFICATION

08th February, 2011

No. HPERC/secy/721/CV/RV/200-11-4377-85.—In exercise of the powers conferred under Section 91(1) of The Electricity Act, 2003 and consequent upon placement of his services at the disposal of the Commission by the State Government vide their Notification No. Per(A-IV)- B(15)-1/2011, dated 05.02.2011, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission is pleased to appoint Sh. Ravinder Pal Bhardwaj, HPAS (1992) presently Additional Director, Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, Shimla as Secretary to the Commission to exercise and perform, under the control of the Chairman, such duties and powers as specified by HPERC in its Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005.

By order of the Commission

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 फरवरी, 2011

संख्याःसिंचाई 11-78/2010-मण्डीसंख्याःसिंचाई 11-78/2010-मण्डीसंख्याःसिंचाई 11-78/2010-मण्डीसंख्याःसिंचाई 11-78/2010-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलौहड़/27 बल्ह घाटी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932 8845 मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्‌ट) तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में मेन कनवेयंस सिस्टम के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेेंं निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाेंं को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धोेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियोेंं और श्रमिकोेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वक्ष्ेाण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर कलौहड़/27 960 1-03-05

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 फरवरी, 2011

संख्याःसिंचाई संख्याःसिंचाई संख्याःसिंचाई संख्याःसिंचाई 11-7911-7911-7911-79/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी/2010-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मुहाल चौक/7 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना चौक महादेव डुगराई के स्टोरेज टैंक व पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेेंं निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाेंं को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धोेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियोेंं और श्रमिकोेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वक्ष्ेाण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।8846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर चौक/7 895/1 0-06-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।

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सिसिसिसिंचाई एवंचाई एवंचाई एवंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 7 फरवरी, 2011

ससससंख्याःसिंचाई ंख्याःसिंचाई 11-20/11-20/11-20/11-20/2010201020102010-मण्डी-मण्डी-मण्डी-मण्डी....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ंख्याःसिंचाई ंख्याःसिंचाई हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरजवाणू/9 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप भरजवाणू (तलवाली) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर भरजवाणू/9 205/1 0-05-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।

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गृहगृहगृहगृह विभाग विभाग विभाग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जनवरी, 2011

संख्या गृह (ए)एफ (10संख्या गृह (ए)एफ (10संख्या गृह (ए)एफ (10संख्या गृह (ए)एफ (10))))-5-5-5-5/2010/2010/2010/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यथा प्रशिक्षण केन्द्र सशस्त्र सीमा बल राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932 8847 (एस.एस.बी.) शमशी, फाटी शमशी, कोठी खोखन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विस्तृत विस्तृत विस्तृत विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव/मुहाल खसरा नं0 क्षेत्र/रकबा बीघा उद्देश्य कुल्लू कुल्लू शमशी, फाटी 1263 1-11-0 प्रशिक्षण केन्द्र शमशी, कोठी सशस्त्र सीमा खोखन बल (एस.एस.बी.) के निर्माण के लिए। कुल किता-01कुल किता-01कुल किता-01कुल किता-01 कुल रकबा- 1-11-0 बीघा कुल रकबा- 1-11-0 बीघा कुल रकबा- 1-11-0 बीघा कुल रकबा- 1-11-0 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th December, 2010.

No. FDS-B(1)-1/2010.—The Governor, Himachal Pradesh due to non receipt of any application for filling up two vacant ports of Part time Member for District Consumer Disputes Redressal Forum, Lahaul & Spiti is pleased to make adhoc arrangement till further orders that the Part time Members of the District Consumer Disputes Redressal Forum, Kullu will also look after the additional work of the Part time Members of District Consumer Disputes Redressal Forum, Lahaul & Spiti as well in the public interest.

By order, PREM KUMAR Principal Secretary (F,CS&CA) to the Government of Himachal Pradesh.

8848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st October, 2010

No. FDS-B(2)-3/2006.—On the recommendations of the Selection Committee, The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under sub Clause (a) of Sub section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by Act 62 of 2002) is pleased to appoint Shri B. R. Chandel, (District & Sessions Judge) S/O Shri Achhar Singh, House No. 80, Ward No.VI, Ropa Colony, Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh, as President of District Consumer Disputes Redressal Forum, Una for a term of five years or upto the age of sixty five years, which ever is earlier, with effect from the date of assumption of the charge, on the term & Conditions stated below:—

1. Sh. B. R. Chandel (District & Session Judge) shall be entitled to salary, payable to him as District Judge but the pay plus pension shall not exceed to the last pay drawn by him before retirement as District & Sessions Judge. He shall also be entitled to the increase in Dearness allowance on account of revision from time to time, subject to the condition that no I.R. and relief on pension shall be payable during the currency of tenure of his appointment as President of District Forum.

2. On Official tour as President of the District Forum, Shri B. R. Chandel, shall be entitled to traveling and daily allowance at the same rate as admissible to the highest Grade-I Officer of the State Government under the State Government rules in vogue as amended from time to time.

3. The other terms & conditions of the appointment would be Governed by the provisions of the H.P. State Consumer Protection Rules, 1988 as amended from time to time .

By order, PREM KUMAR Principal Secretary (F,CS&CA) to the Government of Himachal Pradesh.

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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FDS-B(2)-7/2010.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by Section –10(1)(b), 10(2) and 10(3) of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act No. 62 of 2002) read with Rule 8 & 9 of the H.P. Consumer Protection Rules, 1988, and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint the following as Part-time Members against vacant posts in the District Consumer Disputes Redressal Forum shown against their names for a term of 5 years or up to the age of 65 years, which ever is earlier, with effect from the date of assumption of charge:

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932 8849

Sl. No. Name and Address. District Forum.

1. Shri Digvijay Singh Thakur, District Forum, Hamirpur. S/O A.S.Thakur, House No.30, Ward No.1, Hira Nagar, P.O.and District Hamirpur (H.P.).

2. Shri Sumesh Raj, District Forum Kangra at Dharmshala S/O Shri Sudesh Raj Dogra,. V.P.O. Suliali, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.)

The above appointment of Part-time Members is subject to production of original proof of eligibility, as prescribed under Sub clause (i) & (ii) of Section 10 of (1) (b) of the Consumer Protection Act,1986, before the Concerned President of the District Consumer Forum.

By order, HARINDER HIRA Addl. Chief Secretary (F,CS&CA) to the Government of Himachal Pradesh.

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FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 29th December, 2010

No. FDS-B(2)-9/2010.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Sub Clause (a) of Sub Section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act. No.62 of 2002) and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint Shri L.R.Sharma, District & Sessions Judge , Chamba as President of the District Consumer Disputes Redressal Forums, Kangra at Dharamshala.

By order, P. MITRA Principal Secretary (F,CS&CA) to the Govt. of Himachal Pradesh.

8850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2011/20 माघ, 1932

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-02-09.233_gazette_2011-09_02_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-02-09.233_gazette_2011-09_02_2011.