राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुध बुध बुध बुधववववार, ार, ार, ार, 11116666 फर फर फर फरवरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011////27272727 माघ, 1932 माघ, 1932 माघ, 1932 माघ, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभागश्रम एवं रोजगार विभागश्रम एवं रोजगार विभागश्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 12-14/89-श्रम- 12-14/89-श्रम- 12-14/89-श्रम- 12-14/89-श्रम-II....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 2-9/86-श्रम-I.एल. तारीख 22-08-2005 और 04-01-2011 के अधिक्रमण में तथा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटो/सिविल न्यायाधीशों को जिनका या तो न्यायिक सेवा में पाँच वर्ष का अनुभव हो या अधिवक्ता (ओ) के रुप में और न्यायिक सेवा में संयुक्त रुप से पाँच वर्ष का अनुभव हो हिमाचल प्रदेश राज्य म,ें उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के अधीन कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए आयुक्त के रुप में नियुक्त करती हैं।
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार। 238-राजपत्र/2011-16-2-2011 (8923)8924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th February, 2011
No. 12-14/89-Shram-II.—In supersession of this Department Notifications No. 2-9/86 Lab.- IL dated 22-08-2005 and 04-01-2011 and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 20 of the Employee's Compensation Act,1923, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint all Judicial Magistrates/Civil Judges, who have either five years experience in the judicial service or combined five years experience as Advocate(s) and in judicial service, as Commissioners for Employee's Compensation under the said Act, within their respective jurisdiction in the State of Himachal Pradesh with immediate effect.
By order,
Sd/-
Addl.Chief Secretary (Lab.& Emp.)
to the Government of Himachal Pradesh.
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आवास विभागआवास विभागआवास विभागआवास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या एच0एस0जी0-ए (3)1-3/2010एच0एस0जी0-ए (3)1-3/2010एच0एस0जी0-ए (3)1-3/2010एच0एस0जी0-ए (3)1-3/2010....----हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट और सम्पत्ति विनियमन नियम, 2005 को संशोधित करने हेतु प्रारूप नियमों को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 22-11-2010 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 01-12-2010 को, हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 की धारा 43 के अधीन यथा-अपेक्षित, के अनुसार इन द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों) और सुझाव(वों) आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;
और राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--
1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) नियम, 2011 है।
2222.... नियम 4 का संशोधननियम 4 का संशोधननियम 4 का संशोधननियम 4 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट और सम्पत्ति विनियमन नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है), के नियम 4 में,--
(i) उप-नियम (1) में ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख'' शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) उप-नियम (3) में, ''आठ प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''दस प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे ; और (iii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8925 ''(4) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें से सम्बन्धित व्यक्तियों को विक्रय और पट्टे के लिए आरक्षित किए जाने वाले अपार्टमैंट या प्लाट के क्षेत्र का निर्मित्त आकार, अपार्टमैंट की दशा में छत्तीस वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और अपार्टमैंट का विनिर्देशन, अपार्टमैंट के अन्य प्रवर्गों के समरूप होगा और कॉलोनी या ऐसे क्षेत्र में प्लाटों की दशा में साठ वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।''।
3333.... नियम 6 का प्रतिस्थापननियम 6 का प्रतिस्थापननियम 6 का प्रतिस्थापननियम 6 का प्रतिस्थापन....----उक्त नियमोें के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
''6. अपार्टमैंटों और प्लाटों के आबंटन के लिए संदत्त की जाने वाली कीमतः-
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को विक्रय किए जाने और पट्टे पर दिए जाने, के लिए आरक्षित किए जाने वाले अपार्टमैंटों और प्लाटों के आबंटन के लिए संदेय कीमत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी और जब तक कि आबंटिती स्वेच्छा से, इस प्रकार नियत की गई कीमत को एक मुश्त संदत्त करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है, कीमत ऐसी किस्तों में, जो संप्रवर्तक द्वारा इस प्रकार नियत की जाए कि यह आबंटिती द्वारा अधिकतम पांच वर्र्षाें तक की युक्तियुक्त अवधि में संदत्त करना साध्य हो, संदेय होगी ।''। 4444.... नियम 10 का संशोधननियम 10 का संशोधननियम 10 का संशोधननियम 10 का संशोधन....----उक्त नियमों के नियम 10 में,--
(i) उप-नियम (।) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''(क) सक्षम प्राधिकरी के पक्ष में, अनुज्ञप्ति फीस के रूप में, सौ रूपए प्रतिवर्ग मीटर की दर से संगणित रकम का डिमांड ड्राफ्ट जो किसी अधिसूचित बैंक में आहरित हो ।'';
(ii) उप-नियम (4) में, ''पांच प्रतिशत या पांच हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस प्रतिशत या पचास हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे; और
(iii) उप-नियम (5) में, ''अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत या बीस हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति फीस का बीस प्रतिशत या एक लाख रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।
5555.... नियम 12 का संशोधननियम 12 का संशोधननियम 12 का संशोधननियम 12 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 12 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस प्रोजेक्ट, जिसके लिए सम्बद्ध स्थानीय निकाय ने अपना अनुमोदन दे दिया है, में यथा अंतर्विष्ट पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट, पार्किंग, स्ट्रीट लाईटिंग इत्यादि की बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था हेतु वांछनीय अवसंरचना प्रसुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है; सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित विकास कार्यों के प्राक्कलित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की बैंक गारंटी या प्रतिभूति देना ।" ।
6666.... नियम 14 का संशोधननियम 14 का संशोधननियम 14 का संशोधननियम 14 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम, 14 के उप नियम (2) में, ''प्रति बीघा पांच हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रति वर्ग मीटर पचास रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।
7777.... नियम 21 का प्रतिस्थापननियम 21 का प्रतिस्थापननियम 21 का प्रतिस्थापननियम 21 का प्रतिस्थापन....----उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''21. भवन विनियमों/उप-विधियों का लागू होना.--
यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर एवं8926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सम्बद्ध स्थानीय निकायों की अधिकारिता, यथास्थिति, समस्त भवन रेखांकों, भूमि उपयोग, बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था, कराधान इत्यादि, हेतु लागू होगी ।''
8888.... नियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधन....----उक्त नियमों के नियम 24 के उप-नियम (2) के, खण्ड (च) में, ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।
9999.... प्ररूप ए0पी0आर0-5 का संशोधनप्ररूप ए0पी0आर0-5 का संशोधनप्ररूप ए0पी0आर0-5 का संशोधनप्ररूप ए0पी0आर0-5 का संशोधन....----उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ए0पी0आर0-5 में; शर्त संख्या (viii) के पश्चात् निम्नलिखित नई शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थातः--
''(ix) संप्रवर्तक हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को कम से कम सत्तर प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाएगा ।''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, आवास।
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[Authoritative English Text of this department notification No:-HSG-A(3)1-3/2010 dated
15.02.2011 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
HOUSING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th February, 2011
No. HSG-A (3)1-3/2010.—Whereas the draft rules to amend the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Rules, 2005 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 01-12-2010 vide this Department notification of even number dated 22-11- 2010 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under section 43 of the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005. (Act No. 21 of 2005);
And whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 43 of the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005 (Act No. 21 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation (Amendment), Rules, 2011.
2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Rules, 2005 (hereinafter referred to as the "said rules"), -
(i) in sub-rule(1), for the words "fifty thousand", the words "two lakh" shall be substituted;
(ii) in sub-rule (3), for the words "eight percent", the words "ten percent" shall be substituted; andराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8927 (iii) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:—
"(4) The constructed size of the apartment or the area of plot to be reserved for being sold or leased to the persons belonging to the economically weaker sections of society, shall not be less than thirty six square meters in the case of the apartments and specification of the apartment shall be at par with other categories of apartments and shall not be less than sixty Square meters in the case of plots in the colony or such area, as may be determined by the competent authority."
3. Substitution of rule 6.—For rule 6 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
"6. Price to be paid for allotment of Apartments and Plots.—
The price payable for allotment of apartments and plots reserved to be sold or leased to the persons belonging to the economically weaker sections of the society shall be determined by the competent authority and unless the allottee voluntarily agrees to pay the price so fixed in lump sum, the price shall be payable in installments as may be fixed by the promoter in such a way that it is feasible for the allotee to pay over a reasonable period upto a maximum of five years."
4. Amendment of rule10.—In rule10 of the said rules,—
(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely:—
"(a) a demand draft for a sum calculated at the rate of rupees one hundred per square metre as licence fee in favour of the competent authority and drawn on any Scheduled Bank.";
(ii) in sub rule (4), for the figure, sign and words "5% or rupees five thousand", the figure, sign and words "10% or rupees fifty thousand" shall be substituted; and (iii) in sub rule (5), for the figure, sign and words, "10% of the licence fee or rupees twenty thousand" the figure, sign and words, " 20% of the licence fee or rupees one lakh" shall be substituted.
5. Amendment of rule 12.—In rule 12 of the said rules, for clause (a)the following shall be substituted, namely:-
" (a) furnish a bank guarantee or security equal to twenty five percent of the estimated cost of the development works certified by the competent authority; in order to ensure that the desired infrastructure facilities for provision of basic services of water, sanitation, solid waste, parking, street lighting etc. have been provided as contained in the project for which concerned local body has given its approval.".
6. Amendment of rule 14.—In rule 14 of the said rules, in sub-rule (2), for the words "rupees five thousand per bigha", the words "rupees fifty per square metre" shall be substituted.
7. Substitution of rule 21.—For rule 21 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
" 21. Application of building regulations/bye laws.-The jurisdiction of the concerned local bodies, as specified under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the8928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, as the case may be, shall be applicable for all building plans, land use, provision of basic services, taxation etc., as the case may be."
8. Amendment of rule 24.—In rule 24 of the said rules, in sub-rule (2), in clause (f), for the words "five years" the words "one year" shall be substituted.
9. Amendment of form APR V.—In FORM APR-V, after condition number (viii), the following new condition shall be added, namely:-
"(ix) Promoter shall provide at least seventy percent employment to the bonafide residents of Himachal Pradesh."
By order, Sd/- Principal Secretary, Housing.
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बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-44/2009-44/2009-44/2009-44/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल अनुकोटी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नौहरा अनुकोटी 286/233 0-9 287/233 2-17 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8929 288/233 1-5 289/233 1-0 291/233 0-13 293/233 10-2 294/233 1-0 295/233 3-7 296/233 8-0 198/2 4-0 311/198/2 18-7 308/198/1 5-16 309/198/1 6-19 310/198/1 4-8 196/1 0-9 213/1 1-6 214 0-5 216 12-5 249/219 0-15 250/219 1-2 253/229 0-7 254/229 1-11 255/229/2 4-3 220 0-6 221 6-4 251/229 1-5 256/229 1-19 303/257/229/1 1-7 307/257/229/1 3-6 305/257/229/2 1-8 298/252/229 1-2 297/229 0-19 227 0-8 242/231 2-15 243/231 6-6 कुल कित्ता- 35 कुल कित्ता- 35 कुल कित्ता- 35 कुल कित्ता- 35 कुल रकबा- 117-13कुल रकबा- 117-13कुल रकबा- 117-13कुल रकबा- 117-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-45/2009-45/2009-45/2009-45/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा 8930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल गवाही, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नौहरा गवाही 305 0-4 306 1-1 446/307 0-10 308 3-7 309 1-4 312 0-5 313 3-3 320 0-1 337/2 0-2 342 0-2 343 0-3 344 1-6 345 5-5 346 1-9 347 0-7 453/348 3-12 455/348/3 6-2 349 2-16 350 2-19 360 0-1 362 3-3 366 5-18 367 0-8 367/1 8-11 368 4-5 369 0-1 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8931 370 0-3 371 0-3 कुल कित्ता- 28 कुल कित्ता- 28 कुल कित्ता- 28 कुल कित्ता- 28 कुल रकबा- 56-11कुल रकबा- 56-11कुल रकबा- 56-11कुल रकबा- 56-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउ़द्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-42/2009-42/2009-42/2009-42/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सिऊॅं, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नौहरा सिऊॅ 440/297/214 2-0 3 11-11 265 4-3 3/1 8-10 कुल कित्ता-4 कुल रकबा- 26-4
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।8932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-51/2010-51/2010-51/2010-51/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज ओम पावर कारपोरेशन लिमिटेड, गॉंव बन्दला, डा0 नच्छीर, तह0 पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल कवाट, डोडन खोला मौजा कण्डी, मुहाल भंडू मौजा सिद्धपुर रानी और महाल रौडी व खलेट, मौजा खलेट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में न्यूगल जल विद्युत परियोजना 15 मैगावाट ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक आपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र के कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांंव खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर) में कांगड़ा पालमपुर मुहाल क्वाट मौजा कण्डी 6/1 0-00-25 8/1 0-00-25 63/1 0-00-25 60/1 0-00-25 71/1 0-00-25 72/1 0-00-25 72/2 0-00-25 85/1 0-00-25 89/1 0-00-25 91/1 0-00-25 मुहाल डोडन खोला मौजा कण्डी 30/1 0-00-24 मुहाल भडूं मौजा सिद्धपुर रानी 131/1 0-00-25 153/1 0-00-25 163/1/1 0-00-25 161/1 0-00-25 306/1 0-00-25 306/2 0-00-25 370/1 0-00-25राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8933 346/1 0-00-25 424/1 0-00-25 मुहाल खलेट मौजा खलेट 2/1 0-00-25 75/1 0-00-25 76/1 0-00-25 87/1 0-00-25 123/1 0-00-25 130/1 0-00-25 238/1 0-00-25 242/1 0-00-25 2072/371/1 0-00-25 2073/371/1 0-00-25 मुहाल रोडी मौजा खलेट 57/1 0-00-25 63/1 0-00-25 565/1 0-00-25 575/1 0-00-25 581/1 0-00-25 586/1 0-00-25 587/1 0-00-25 604/1 0-00-25 604/2 0-00-25 608/1 0-00-25 609/1 0-00-25 610/1 0-00-25 कुल कित्ता- 42 कुल कित्ता- 42 कुल कित्ता- 42 कुल कित्ता- 42 कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा 00-10-4900-10-4900-10-4900-10-49
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-72/2009-72/2009-72/2009-72/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल पोवारी, खवांगी, रल्ली, और तंगलिंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में शोंगथोंग (पोवारी रल्ली) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 8934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) किन्नौर कल्पा पोवारी 818 1-26-78 814 0-00-98 815 0-13-71 813 0-06-59 819 0-00-15 812 0-06-30 394 0-11-41 389 0-10-67 390 0-12-74 कित्ता- 9 कित्ता- 9 कित्ता- 9 कित्ता- 9 रकवा- 1-89-33रकवा- 1-89-33रकवा- 1-89-33रकवा- 1-89-33 खवांगी 474 0-03-06 475 0-07-15 478 0-02-93 479 0-03-34 480 0-04-62 481 0-01-48 482 0-06-01 483 0-01-15 724 0-02-47 1055 0-00-16 1060 0-01-92 722 0-05-87 कित्ता- 12 रकवा- रकवा- रकवा- रकवा- 0-40-160-40-160-40-160-40-16 कित्ता- 12 कित्ता- 12 कित्ता- 12
रल्ली 295 0-27-72 299 0-06-04 296 0-06-30 69 0-09-26 333/56 0-06-48 332/56 0-06-37 334/56 0-06-76 70 0-00-40 67 0-00-54 कित्ता- 9 कित्ता- 9 कित्ता- 9 कित्ता- 9 रकवा- 0-69-87रकवा- 0-69-87रकवा- 0-69-87रकवा- 0-69-87 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8935 तॅगलिंग 302 0-02-38 303 0-04-21 316 0-00-36 317 0-27-09 319 0-00-32 321 0-06-04 322 0-05-56 325 0-00-44 330 0-07-78 335 0-00-35 336 0-02-29 337 0-00-76 338 0-00-76 650 0-11-84 651 0-13-28 652 0-04-14 653 0-01-22 654 0-01-05 664 0-00-39 665 0-00-39 666 0-18-50 803 0-13-48 804 0-27-47 807 0-41-46 304 0-03-12 305 0-02-29 306 0-00-09 307 0-00-42 308 0-00-10 309 0-00-28 310 0-00-62 311 0-00-15 312 0-04-56 313 0-09-17 314 0-08-91 315 0-02-27 318 0-00-36 320 0-01-39 323 0-00-54 324 0-00-32 326 0-12-93 327 0-00-27 328 0-00-04 329 0-05-86 331 0-00-09 332 0-00-56 333 0-00-54 334 0-00-70 654 0-07-55 8936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 656 0-05-08 657 0-01-12 658 0-04-81 659 0-00-48 660 0-01-38 661 0-00-74 662 0-01-64 663 0-07-38 667 0-25-77 802 0-05-95 801 0-08-10 806 0-00-55 कित्ता- 61 कित्ता- 61 कित्ता- 61 कित्ता- 61 रकवा- 3-17-69रकवा- 3-17-69रकवा- 3-17-69रकवा- 3-17-69 कुलकुलकुलकुल कित्ता- 91 कित्ता- 91 कित्ता- 91 कित्ता- 91 कुल रकवा- 04-74-36 (हैक्टेयर)कुल रकवा- 04-74-36 (हैक्टेयर)कुल रकवा- 04-74-36 (हैक्टेयर)कुल रकवा- 04-74-36 (हैक्टेयर)
आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-55/2010-55/2010-55/2010-55/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल मझोली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8937 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन मझोली 16/1 0-6 बीधा कुल कित्ता- 1कुल कित्ता- 1कुल कित्ता- 1कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 0-6 बीकुल रकवा- 0-6 बीकुल रकवा- 0-6 बीकुल रकवा- 0-6 बीधाधाधाधा
आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-56/2010-56/2010-56/2010-56/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धार 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वार अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल चबाहा,ं तहसील नाहन, जिला सिरमारै , हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन चबाहां 563/233/1 0-8 बीधा कुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ता- 1 - 1 - 1 - 1 कुल रकवा- 0-8 बीधाकुल रकवा- 0-8 बीधाकुल रकवा- 0-8 बीधाकुल रकवा- 0-8 बीधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।8938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 फरवरी, 2011
संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-57/2010-57/2010-57/2010-57/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल धार क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन धार क्यारी 41/1 0-5 431/328/1 0-11 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा- 0-16कुल रकवा- 0-16कुल रकवा- 0-16कुल रकवा- 0-16
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
8 फरवरी, 2011
संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-58/2010-58/2010-58/2010-58/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8939 अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल सैन की सैर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन सैन की सैर 238/51/1 0-11
238/51/2/1 0-6 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा- 0-17कुल रकवा- 0-17कुल रकवा- 0-17कुल रकवा- 0-17
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, विद्युत।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एववववंंंं ि ि िविवववद्युत विभागद्युत विभागद्युत विभागद्युत विभाग
अधिसूचना
8 फरवरी, 2011
संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-59/2010-59/2010-59/2010-59/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 8940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन मोगीनन्द 634/521/1 0-4 426/351/1 0-5 324/109/1 0-4 कुल कित्ता- 3 कुल कित्ता- 3 कुल कित्ता- 3 कुल कित्ता- 3 कुल रकवा- 0-13कुल रकवा- 0-13कुल रकवा- 0-13कुल रकवा- 0-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव, विद्युत।
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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KULLU
NOTICE
Shri Shailender Sharma Advocate has applied for appointment as Public Notary for Manali Sub-Division, District Kullu. Any person who has any objection against his appointment as Public Notary in Manali Sub-Division of Kullu District can file his objection before the undersigned within fourteen days of the issuance/publication of this notice.
Sd/- Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu (H. P.).
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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KULLU
NOTICE
Shri Anurag Prarthi Advocate has applied for appointment as Public Notary for Manali Sub- Division, District Kullu. Any person who has any objection against his appointment as Publicराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932 8941 Notary in Manali Sub-Division of Kullu District can file his objection before the undersigned within fourteen days of the issuance/publication of this notice.
Sd/- Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu (H. P.).
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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KULLU
NOTICE
Shri Khub Ram Advocate has applied for appointment as Public Notary for Manali Sub- Division, District Kullu. Any person who has any objection against his appointment as Public Notary in Manali Sub-Division of Kullu District can file his objection before the undersigned within fourteen days of the issuance/publication of this notice.
Sd/- Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu (H. P.).
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8942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी, 2011/27 माघ, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित