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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 245, 26 February 2011

Published 26 February 2011

Gazette no.
245
Gazetteid
245/GAZETTE/2011-26/02/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-02-26.245_gazette_2011-26_02_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववार, ार, ार, ार, 26262626 फर फर फर फरवरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011वरी, 2011////7777 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-II)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th February, 2011

No.Per(AP-B)-B(4)-7/2005.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Brig. L.S. Thakur(Retd.), Member, Himachal Pradesh Public Service Commission shall retire on 31.03.2011 (AN) on attaining the age of 62 years.

By order, RAJWANT SANDHU Chief Secretary, to the Government of Himachal Pradesh. 245-राजपत्र/2011-26-2-2011 (9117)9118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 [Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(1)1/2010-II dated 3-2- 2011 under clause (3)of article 348 of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

Shimla-2, the 3th February, 2011

NO.FFE-B-F(1)1/2010-II.—In exercise of the powers conferred by sections 41 and 42 of Indian Forest Act,1927(16 of 1927) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Produce Transit(Land Routes) Rules. 1978 notified vide this department notification No.Fts(A)3-1/77 dated 20-11-1978 and published in Rajpatra. Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated-5-3-1979, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land-Routes) Amendment Rules, 2011.

2. Amendment of rule-11.—In sub rule(1) of rule11of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) rules 1978 for the word 'and' existing before the word "Mulberry" the sign " ," shall be substituted and after the word 'Mulberry' and before the words" by land routes" the words " and Bamboos growing on private land" shall be added.

By order, SUDRIPTO ROY Principal Secretary, forests.

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[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(1)1/2010-II dated 3-2-11 under clause (3)of article 348 of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

Shimla-2, the 3th February, 2011

NO.FFE-B-F(1)1/2010-II.—In exercise of the powers conferred by section 21 read with section 4 of Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978(Act. No. 28 of 1978), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Land Preservation Rules, 1983 notified vide this Department notification No Fts(A)3-1/81 dated 1st June, 1983 and published in Rajpatra. Himachal Pradesh (Extraordinary) dated-27.8.1983, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Land Preservation (Amendment) Rules, 2011.

2. Amendment of rule-4.—In rule(4) of the Himachal Pradesh Land Preservation Rules 1983, in sub-rule(2),—

(a) from the proviso below clause(d), the word and sign " , Bamboo" appearing after the word" Khair " shall be deleted; and

(b) after the proviso to clause(e), the following second proviso shall be inserted namely:—

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9119

" Provided further that the owners shall be free to fell bamboos in accordance with the three years felling program to be notified by the Divisional forest Officer every year".

By order, SUDRIPTO ROY Principal Secretary, forests.

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FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th February, 2011

No. FFE-B-E(3)-31/2001-I.—Whereas, the Expert Committee constituted by the State Government in compliance of interim order dated 12.12.1996 of the Hon'ble Apex Court in Writ Petition (C) 202 of 1995 titled– T.N. Godaverman Vs Union of India and others decided that the 'compact wooded block' above 5 ha which are not recorded as 'forest' in the revenue record shall be treated as 'forest'.

2. And Whereas, during the hearing of Civil Appeals No. 8133, 8134 and 8135 of 2003 on 01.02.2010 in the Central Empowered Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (C) 202 of 1995 titled –T.N. Godaverman Vs Union of India and others, it was suggested by the Central Empowered Committee that the definition of 'Forests' as defined by the State of Himachal Pradesh needs further clarification by way of certain definable parameters.

3. And Whereas the Central Empowered Committee vide its recommendations dated 7th September, 2010 communicated to the Hon'ble Apex Court that the CEC is in agreement with the definition of the 'compact wooded block' decided by the State and recommended that the Civil Appeals No. 8133, 8134 and 8135 of 2003 may be decided with the direction that the State of Himachal Pradesh will notify the definition of 'compact wooded block' decided by it immediately.

4. And Whereas on the recommendations/ Report of the Central Empowered Committee, the Hon'ble Supreme Court of India on 22/11/2010 in the above matter has passed following order:—

"The CEC vide its report dated 7th September, 2005 inter alia observed that it will be appropriate that the State of Himachal Pradesh notifies the definition of Compact Wooded Block as decided by the Himachal Pradesh Forest Department.

Learned counsel for the State of H.P. submits that so far the State did not issue any such Notification. In such circumstances, we direct the State of H.P. to examine the issue and issue appropriate Notification accepting the said definition of Compact Wooded Block as has already been decided by the Forest Department. The appropriate Notification in this regard shall be issued within three months from today."

5. Now therefore, in compliance of the above order of the Hon'ble Apex Court, the definition of 'forest'/ 'compact wooded block' is notified as under:—

1. "If the private area is notified under Indian Forest Act, 1927 or other Act or is

entered as van/ban/vani/jungle in the revenue record it will be treated as forest."

9120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932

2. For other type of areas not recorded as indicated in point 1.

There are two components under this definition:—

Compactness of the area above 5 Ha. and

Woodiness in this area above 5 Ha.

(a) Compactness of an area above 5 Ha would be an area of private land with itself or in contiguity with other adjacent private khasras only (b) Woodiness in this area of above 5 Ha would be as defined below:—

Accordingly, the definition in different agro-climatic zones would be as under:—

(i) Temperate areas.—These areas consisting of conifer forests of deodar, fir, spruce, kail, and of oaks rhododendrons and other broad leaved species will be defined as under:—

"A compact wooded private area of more than five hectares constituted by itself or in contiguity with private khasras of one or more than one land owners and having more than 400 trees of natural origin and not of plantation origin per hectare of Class-III and above in this compact wooded block will constitute a forest."

(ii) Sub-tropical areas.—These areas consisting of chil, khair and other broad leaved forest species will be defined as under:—

Chil forests.—The above definition for temperate area will hold good in these forest.

Khair and other broad leaved species.—"A compact wooded private area of more than five hectares constituted by itself or in contiguity with private khasras of one or more than one land owners and having more than 800 trees of natural origin and not of plantation origin per hectares of less than class III or for a mixed crop (mature and young) the trees being worked out by taking one mature tree equal to two young trees and vice versa in this compact wooded block will constitute a forest".

By order, Sd/- Principal Secretary (Forests).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th February, 2011

No. Tpt-F(1)8/2000.—Whereas, it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is likely to be required by the Himachal Pradesh Government on behalf and expenses of the Himachal Road Transport Corporation (which is a Himachal Pradesh Government Undertaking) for public purpose, namely for construction of approach road to new Himachal Road Transport Corporation workshop Una, District Una Himachal Pradesh. It is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above mentioned public purpose.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9121

2. This notification is made under the provisions of section-4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

3. In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorize the Officers for the time being engaged in or by the above said undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

4. Further, in exercise of the powers conferred under section-17(4) of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions of section-5-A will not apply in regard to this acquisition.

5. The drawings etc. relating to land in question may be examined in the office of SDO(C)-cum-Land Acquisition Officer, Una, district Una.

SPECIFICATION OF LAND

District Tehsil Mohal/Upmohal Khasra No. Area (in sq. decimeters)
Una Una Una/Bag 1451/1021/2/1 53.20
Una Una Una/Bag 1452/1021/2 136.02
Total:- Kita-2 189.22

BY order, Sd/- Principal Secretary (Transport).

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In the Court of Shri Dr. Madhu Chaudhary H.P.A.S., Sub Divisional Magistrate Dalhousie,

District Chamba, Himachal Pradesh

Shri Ashok Kumar son of Shri Amar Nath, r/o Village Samma, P. O. Sherpur, Tehsil ..Applicant. Dalhousie, District Chamba (H. P.)

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Shri Ashok Kumar Bakaria son of Shri Amar Nath, r/o Village Samma, P. O. Sherpur, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of his birth i. e. on 12-06-1968 for entry in the record of concerned Gram Panchayat Tappar, thereof.

Hence, this notice is issued to the General Public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of his birth in the concerned Gram Panchayat, Tappar, they may file their claim/objections on or before the 09-03-2011 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Tappar for registration.

9122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932

Given today 8th Feb., 2011 under my signature and seal of this Court.

Seal.

DR. MADHU CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारे हैं कि उसका सही नाम रतन चन्द है जो कि ग्राम पंचायत दलोग व अन्य प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बडेरू में गलती से रतनो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-3-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नाम दरुस्ती के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाजम सिंह,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9123 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके भाई तिलक राज की मृत्यु तिथि 3-5-2004 है, जो कि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई तिलक राज की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाजम सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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कार्यालय उपमण्डल दण्डाधिकारी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

विषय.--विवाह पंजीकरण हेतु।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजीव विज उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री रमेश विज, निवासी धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा व श्रीमती रंजना देवी उम्र 28 वर्ष सुपुत्री श्री बलवीर सिंह, निवासी सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन्होंने डेढ़ वर्ष पहले श्री पंच दशनम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी 21 एक्ट 1860 पंजी—त सिद्ध बाबा घासी राम आश्रम दुर्गा भवन डाढ़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में शादी कर ली है तथा इस शादी को उनके पैतृक गांव धमेटा में मैरिज रजिस्ट्रार को पंजीकृत करने के आदेश दें। आगामी आदेश पारित करने से पहले जनता आम से अपील है कि किसी भी व्यक्ति को अगर शादी से आपत्ति है तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 8-3-2011 से पहले लिखित या मौखिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 7 के अन्तर्गत उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश मैरिज रजिस्ट्रार को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उपमण्डल दण्डाधिकारी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शमशेर सिंह तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 33/तह0/2010

तारीख पेशी 4-3-2011 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री चिरागा राम, निवासी सहेल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

9124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 1. कमल, 2. विपन चन्द पुत्रान, 3. विमलेश, 4. कान्ता, 5. मधु, 6. पवन लता पुत्रियां, 7. सुषमा उपनाम डोलमा विधवा राधा कृष्ण, 8. ईश्वर दास पुत्र भिखू, 9. भीम सैन पुत्र चिरागा, समस्त निवासीयान सहेल, तहसील बैजनाथ।

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड में जीवो पुत्र श्री चिरागा के बजाए सुरेश कुमार पुत्र श्री चिरागा दर्ज करने बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री चिरागा पुत्र काहन, निवासी सहेल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल सहेल, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में मालिक है लेकिन उसका नाम कागजात माल में जीवो पुत्र श्री चिरागा पुत्र श्री काहन दर्ज है जो कि गतल हैं। अतः उसने जीवो पुत्र श्री चिरागा के बजाए सुरेश कुमार पुत्र श्री चिरागा दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज है तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-3-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर जीवो पुत्र श्री चिरागा के बजाए सुरेश कुमार पुत्र श्री चिरागा के कागजात माल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री रूप लाल पुत्र श्री लाल मन, निवासी तडून, डा0 समौड, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रूप लाल है परन्तु कागजात माल मुहाल तडून में उसका नाम रूपीया गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9125 आज दिनांक 7-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री रौंसी राम, निवासी व डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसके पिता श्री रौंसी राम की मृत्यु दिनांक 8-5-1993 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानतावश वह अपने स्व0 पिता की मृत्यु तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को श्री रौंसी राम की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा। आज दिनांक 1-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री सोहन लाल पुत्र श्री हिरा, निवासी व डा0 सरी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सोहन लाल है परन्तु कागजात माल मुहाल सरी में उसका नाम रिफड उर्फ सोहन सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। 9126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 31-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री राज मल पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी रिछली, डा0 ध्वाली, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री राज मल पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी रिछली, डा0 ध्वाली, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम राज मल है परन्तु कागजात माल मुहाल रिछली में उसका नाम राज कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 31-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एम0 एल0 भार्गव, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री शिव राम पुत्र श्री चरन दास, निवासी गांव नालसन, इलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9127 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिव राम पुत्र श्री चरन दास, निवासी गांव नालसन, इलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी लड़की नेहा का जन्म तिथि 2-8-2007 को घर में ही हुआ है। इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अतः पंजीकरण करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम पंजीकरण करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-3-2011 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से किया गया।

मोहर।

एम0 एल0 भार्गव,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 : 5 तारीख मरजुआ : 4-5-2010 तारीख पेशी : 22-3-2011 श्री तिलक राज पुत्र श्री ख्याल चन्द, निवासी चिठाधारठू, डा0 चुराग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र जो दिनांक 17-1-2011 को तस्दीक हुआ है। नकल परिवार रजिस्टर जो पंचायत सचिव चुराग द्वारा जारी की गई है जिसमें उसने व्यक्त किया है कि उसके पुत्र साहिल की जन्म तिथि 30-10-2006 है। जिसका नाम व जन्म तिथि किसी कारणवश ग्राम पंचायत चुराग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाई है। अब उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चुराग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को तिलक राज के पुत्र साहिल जिसकी जन्म तिथि 30-10-2006 दर्शाई है, को ग्राम पंचायत चुराग के परिवार रजिस्टर में तिलक राज के परिवार के साथ दर्ज करने बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा तिलक राज के पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।9128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 आज दिनांक 5-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

संजय कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 : 3 तारीख मरजुआ : 1-2-2011 तारीख पेशी : 22-3-2011 श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व0 श्री —ष्ण लाल, निवासी महावन, डा0 सेरी, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व0 श्री —ष्ण लाल, निवासी महावन, डा0 सेरी बगलो, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का प्रार्थना-पत्र जो चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू-एमएनडी/वी(डी)2005-1958 दिनांक 21-6-2010 द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जो दिनांक 31-5-2010 का सत्यापित हुआ है व योग्यता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति व फार्म नं0 10 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके पुत्र चमन लाल पुत्र श्री —ष्ण लाल, निवासी महावन, डा0 सेरी बगलो का नाम व जन्म तिथि 28-5-1992 किसी कारणवश ग्राम पंचायत चौरीधार के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी है और अब वह दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती श्यामा देवी के पुत्र का नाम चमन लाल व जन्म तिथि 28-5-1992 को ग्राम पंचायत चौरीधार के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में दिनांक 22-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 : 2 तारीख मरजुआ : 1-2-2011 तारीख पेशी : 22-3-2011 श्री उद्देश्य कुमार पुत्र श्री कुन्दी राम, निवासी वलाहणी, डा0 चौरीधार, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9129 आम जनता प्रार्थना-पत्र दरुस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल वलाहणी।

श्री उद्देश्य कुमार पुत्र श्री कुन्दी राम, निवासी वलाहणी, डा0 चौरीधार, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दिनांक 19-10-2010 को एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर जो सचिव, ग्राम पंचायत चौरीधार द्वारा जारी की गई है व शपथ-पत्र शामिल किया है जो दिनांक 1-10-2010 का सत्यापित करवाया है, नकल जमाबन्दी जो वर्ष 2007-08 संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत चौरीधार के रिकार्ड में उद्देश्य कुुमार दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल वलाहणी में उसका नाम ललित कुमार है जो कि गलत है व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड वलाहणी में कुन्दु राम दर्ज है जो कि गलत है। सही नाम कुन्दी राम है, इसलिए प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दरुस्ती चाही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री उद्देश्य कुमार का नाम राजस्व रिकार्ड महाल वलाहणी में ललित कुमार की बजाए उद्देश्य कुमार दर्ज करने बारा व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड महाल वलाहणी में कुन्दु राम के बजाए कुन्दी राम दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में दिनांक 22-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा प्रार्थी व उसके पिता के नाम की दरुस्ती बारे आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, नायब तहसीलदार, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

कान्ता देवी पुत्री श्रीमती जुध्या देवी पत्नी श्री टैंहकू राम, निवासी संगनेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदिका ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 20-8-1974 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।9130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 आज दिनांक 10-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर।

नागेश्वर दत्त, नायब तहसीलदार, जोगिन्दरनगर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री देवी रूप पुत्र श्री मस्त राम, निवासी भटवाड़ी, डा0 कोटाखमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री देवी रूप पुत्र श्री मस्त राम, निवासी भटवाड़ी ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र गांगुली का जन्म दिनांक 16 नवम्बर, 1989 का हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भटवाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2011 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री देवी रूप पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, रामशहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

इन्तकाल नम्बर 310 ग्राम जयनगर, उप-तहसील रामशहर, मकफूल खबरी वरास्त सदा राम सुपुत्र श्री सरदारू सुपुत्र श्री पुरू, निवासी जयनगर, उप तहसील राम शहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

उनवान मुकद्दमा :

श्रीमती द्रोपती देवी बनाम आम जनता राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 9131 इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि सदा राम पुत्र श्री सरदारू राम, निवासी ग्राम जयनगर लापता होने केे कारण मकफूद-उल-खबरी ईन्तकाल नम्बर 310 वरास्त बरूए वारसान के नाम मन्जूर की जानी है।

यदि इस मकफूल खबरी इन्तकाल को मन्जूर होने बारा किसी को कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर दिनांक 3-3-2011 को पेश कर सकता है। यदि सदा राम खुद जीवित हो तो वह भी अदालत हजा में आकर अपना उजर/एतराज उपरोक्त तिथि को कर सकता है। उपरोक्त तारीख के बाद कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा और सदा राम की वरास्त इन्तकाल की सह से हकदारान/वारसान के हक में कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 4-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, रामशहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बीरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सनदीप सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सनदीप सिंह पुत्र श्री सुख लाल सिंह, निवासी माईरा वणी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र दिव्यांश ठाकुर का जन्म कंवर अस्पताल, पुराना होशियारपुर रोड में दिनांक 12-8-2008 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-2-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बीरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मीनाक्षी डढवाल बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

9132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2011/7 फाल्गुन, 1932 नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मीनाक्षी डढवाल पत्नी श्री अश्वनी कुमार, निवासी रामपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्रों अनिकेश डढवाल तथा आयुष डढवाल का जन्म गांव रामपुर में दिनांक 12-11-1989 तथा 31-7-1991 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सुच्चा सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुच्चा सिंह पुत्र श्री सुरिन्द्र सिंह ढिल्लों, निवासी मकान नं0 349, फेस-IB, शिवालिक एवेन्यू, नया नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री प्रभगुन ढिल्लों (Prabhgun Dhillon) का जन्म कंवर चिकित्सालय ऊना में दिनांक 26-4-2008 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-02-26.245_gazette_2011-26_02_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-02-26.245_gazette_2011-26_02_2011.