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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 265, 24 March 2011

Published 24 March 2011

Gazette no.
265
Gazetteid
265/GAZETTE/2011-24/03/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-03-24.265_gazette_2011-24_03_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववार, ार, ार, ार, 24242424 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////3333 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

''मज़बूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी'' ''मज़बूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी'' ''मज़बूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी'' ''मज़बूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी'' निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्सब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्सब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्सब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009, कसुम्पटी, शिमला-171009, कसुम्पटी, शिमला-171009, कसुम्पटी, शिमला-171009....

अधिसूचना

दिनांकः 23 मार्च, 2011

संख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) तथा वरिष्ठ सहायक संवर्ग के निम्न अधिकारी व कर्मचारी की तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/-रूपए जमा 4400/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैंः-

265-राजपत्र/2011-24-3-2011 (10485) 10486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 क्रक्रक्रक्र....संसंसंसं.... अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम वववव वर्तमान पदस्थापना स्थानवर्तमान पदस्थापना स्थानवर्तमान पदस्थापना स्थानवर्तमान पदस्थापना स्थान

1. श्री रिगज़िन बौद्ध, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू।

2. श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना के भी निम्न प्रकार से सहर्ष आदेश देती हैः--

क्र. सं. अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस कार्यालय में पदस्थापित किया गया है
1. श्री रिगज़िन बौद्ध, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू। जिला निर्वाचन कार्यालय, केलंग। (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत) (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत)
2. श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला। जिला निर्वाचन कार्यालय, मण्डी। (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत)

पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(ंa)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन बृद्धि अर्जित करने के उपरान्त्‌ वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित। सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

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कृषि विभागकृषि विभागकृषि विभागकृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 22 मार्च, 2011

ससससंख्यांख्यांख्यांख्याः कृष्ःि कृष्ःि कृष्ःि कृषि-ए(3)-5/2008ा-ए(3)-5/2008ा-ए(3)-5/2008ा-ए(3)-5/2008....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में चाय उन्नयन अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलंग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 10487 1111.... ससससंंिंिंिक्षिप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नाम और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, चाय उन्नयन अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2222.... निरसन औरनिरसन औरनिरसन औरनिरसन और व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां....--------(i) अधिसूचना संख्या ईण्ड.(ए)3-3/78-ईस्ट तारीख 21-08-1982 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (चाय संगठन), चाय समुन्नति अधिकारी, (लिपिक वर्गीय और अराजपत्रित, वर्ग-III) सेवा नियम, 1982 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''क''''क''''क''''क'' हिमाचल प्रदेश कृहििमाचल प्रदेश कृहििमाचल प्रदेश कृहििमाचल प्रदेश कृष्ष्ष्षि विभाग, मेेंं चाय उन्नयन अधिकारी, वर्ग ा विभाग, मेेंं चाय उन्नयन अधिकारी, वर्गर्-र्-र्--II (अराजपत्रित) पद क(अराजपत्रित) पद क(अराजपत्रित) पद क(अराजपत्रित) पद के लिए े लिए े लिए े लिए ा विभाग, मेेंं चाय उन्नयन अधिकारी, वर्ग ा विभाग, मेेंं चाय उन्नयन अधिकारी, वर्ग भर्ती औभर्ती औभर्ती औभर्ती और प्रर प्रर प्रर प्राााोन्ेन्ेन्ेन्नति नियम ।नति नियम ।नति नियम ।नति नियम ।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....-------- चाय उन्नयन अधिकारी

2222.... पदोपदोपदोपदों की सं की सं की सं की संख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....-------- 1 (एक)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....-------- वर्ग-II (अराजपत्रित)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....-------- पे बैंड 10300-34800/-रुपये गे्रड पे 4200/- रुपये।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....-------- अचयन

े लिए आयु....-------- लागू नहीं । 6666.... सीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती के लिए आयु े लिए आयु े लिए आयु

7777.... सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितसीधी भर्ती के लिए अपेक्षितसीधी भर्ती के लिए अपेक्षितसीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए अर्हताए अर्हताए अर्हताएंंंं....-------- लागू नहीं ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वालेालेालेाले व्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों के लिए विहित आयु े लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं,और शैक्षिक अर्हताएं,और शैक्षिक अर्हताएं,और शैक्षिक अर्हताएं, प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतनतनतनत व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों े लिए विहित आयु े लिए विहित आयु की दशा में लागकी दशा में लागकी दशा में लागकी दशा में लागूूूू होगी या नहींहोगी या नहींहोगी या नहींहोगी या नहीं....-------- आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो हो हो हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा आरै विभिन्न द्वारा आरै विभिन्न द्वारा आरै विभिन्न द्वारा आरै विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी पद्धतियापद्धतियापद्धतियापद्धतियोेंेंेंं द्वारा भरे जानद्वारा भरे जानद्वारा भरे जानद्वारा भरे जाने वाले पदे वाले पदे वाले पदे वाले पदाााों कीें कीें कीें की प्रतिश्प्रतिश्प्रतिश्प्रतिशतताातताातताातता....--------श्श्श्शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 10488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मस्थानान्तरण की दशा मस्थानान्तरण की दशा मस्थानान्तरण की दशा मेेंेंेंं श्रश्रश्रश्रेणियां जिनसेणियां जिनसेणियां जिनसेणियां जिनसे प्रो प्रो प्रो प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति/नति/नति/नति/प्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्ति//// स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....--------चाय निरीक्षक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों म,ें पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :-- परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारिया,ें जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हा,े होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरणटीकरणटीकरणटीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । 2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक)पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी समय-समय पर गठित की जाए।

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियां भर्ती करने में जिन परिस्थितियाेंेेे ममममेंं हिमाचल प्रदेंं हिमाचल प्रदेंं हिमाचल प्रदेंं हिमाचल प्रदेश्ेश्ेश्ेश लाा लाा लाा लोकेकेकेक सेवा सेवा सेवा सेवा आयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियां भर्ती करने में जिन परिस्थितियां जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....--------लागू नहीं ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए चयनचयनचयनचयन....--------लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछडे वर्गों/अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशोेंं के अधीन होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 10489 17171717.... विभागीय पविभागीय पविभागीय पविभागीय परीक्षारीक्षारीक्षारीक्षा....--------लागू नहीं।

18181818.... शिथिल करनेशिथिल करनेशिथिल करनेशिथिल करने की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

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{Authoritative English text of Government Notification No. Agr.A(3)5/2008, dated 22-3-2011 as

required under Article 348 (3) of the Constitution of India]

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th March, 2011

No. Agr.A(3)5/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Tea Promotion Officer, Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, HP as per Annexure-A attached to this notification, namely.—

1. Short title andCommencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Agriculture, Tea Promotion Officer, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2011

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Industries Department (Tea Orgnaization) Tea Promotion officer (Ministerial and Non Gazetted Class-III) Service Rules,1982 notified vide notification No. Ind.(A)3-3/78- Estt. dated 21-8-1982 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Secretary, (Agr.) to the Government of Himachal Pradesh.

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ANNEXURE-A

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF TEA Promotion Officer

(CLASS-II-NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post.— Tea Promotion Officer 10490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933

2. Number of posts.— 1 (One )

3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of pay.— Pay band of Rs.10300-34800+ Rs.4200 Grade Pay.

5. Whether Selection post or non- selection post.— Non Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruitment.—

Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable

Educational : Not applicable Qualification

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by

promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer is tobe made.—By promotion amongst Tea Inspector having 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided, that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons/senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding "Proviso", the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 10491 EXPLANATION.— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection & in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HPPSC to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Powers of Relax.— Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons of posts.

___________

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Lobsang Dorjee s/o Shri Sonam Gyaltso, r/o Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Dechan Lhamo d/o Shri Pema Tsering, r/o Tibetan Colony, Camp No. 4, House No. 26, Mundgod, District Karmar (Karnataka) at present Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

10492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Lobsang Dorjee s/o Shri Sonam Gyaltso, r/o Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Dechan Lhamo d/o Shri Pema Tsering, r/o Tibetan Colony, Camp No. 4, House No. 26, Mundgod, District Karmar (Karnataka) at present Ward No. 6, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 11-3-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 11-4-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 11-3-2011.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Tenzin Thuchen s/o Shri Tashi Norbu, r/o Tibetan Colony, Dekyiling, House No. C-33, Samahan, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Smt. Tashi Dekeyi d/o Shri Sonam Dhondup, Tibetan Refugee Handicraft Centre Dalhousie, P. O. Dalhousie, District Chamba at present Tibetan Colony, Dekyiling, House No. C-33, Samahan, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Tenzin Thuchen s/o Shri Tashi Norbu, r/o Tibetan Colony, Dekyiling, House No. C-33, Samahan, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Smt. Tashi Dekeyi d/o Shri Sonam Dhondup, Tibetan Refugee Handicraft Centre Dalhousie, P. O. Dalhousie, District Chamba at present Tibetan Colony, Dekyiling, House No. C-33, Samahan, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 10- 3-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 11-4-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 10493 Given under my hand and seal of the Court on 10-3-2011.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Dharam Veer s/o Shri Mangal Chand, r/o Village Jharag-Chachoga, P. O. and Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Smt. Tulsi d/o Shri Nika Ram, r/o Village Tharas, P. O. Hurla, Tehsil and District Kullu at present residing at Village Jharag-Chachoga, P. O. and Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Dharam Veer s/o Shri Mangal Chand, r/o Village Jharag-Chachoga, P. O. and Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Smt. Tulsi d/o Shri Nika Ram, r/o Village Tharas, P. O. Hurla, Tehsil and District Kullu at present residing at Village Jharag- Chachoga, P. O. and Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 10-3-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 11-4-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 10th day of March, 2011.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh. \

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ब अदालत श्री एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Yangyap s/o Sh. Nabu Lama, निवासी मकान नं0 142, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

10494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Yangyap s/o Sh. Nabu Lama, निवासी मकान नं0 142, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Sonam Sangmo जिसका जन्म दिनांक 3-4-2001 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Sonam Sangmo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-4-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Yangyap s/o Sh. Nabu Lama, निवासी मकान नं0 142, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Yangyap s/o Sh. Nabu Lama, निवासी मकान नं0 142, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Rinchen Dolma जिसका जन्म दिनांक 19-9-1999 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Rinchen Dolma की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-4-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 10495 आज दिनांक 8-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

एस0 आर0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Shicho s/o Late Sh. Tenzin Yeshi, निवासी गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Shicho s/o Late Sh. Tenzin Yeshi, निवासी गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि Tenzin Choetso जो दिनांक 6-11-1985 को पैदा हुर्ई है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Choetso की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-4-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कुमार पुत्र श्री घौगरी राम, गांव थुजी, डा0 बरोट . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। 10496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 नाम दरुस्ती बारा।

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री घौगरी राम, गांव थुजी, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी ने एक प्रार्थना-पत्र शपथी-पत्र सहित इस अदालत में गुजारा है कि प्रार्थी का नाम मुहाल थुजी, तहसील पधर के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम ग्राम पंचायत बरोट व अन्य दस्तावेजों में रमेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि रमेश चन्द की जगह काटकर रमेश कुमार दर्ज करने के लिखित आदेश देने की —पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-3-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना,

हिमाचल प्रदेश

श्री पवन कपिला बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री पवन कपिला पुत्र श्री गुरदास राम, निवासी ऊना (पुराने चिकित्सालय के पास), तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री नेहा कपिला का जन्म गांव ऊना near old hospital में दिनांक 17-6-1986 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-4-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 March 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-03-24.265_gazette_2011-24_03_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-03-24.265_gazette_2011-24_03_2011.