राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववार, ार, ार, ार, 26262626 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////5555 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
पश्पश्पश्पशुपालन विभाग ाुपालन विभाग ाुपालन विभाग ाुपालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 मार्च, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याःःःः एएचवाई-ए(3)-12/2010एएचवाई-ए(3)-12/2010एएचवाई-ए(3)-12/2010एएचवाई-ए(3)-12/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में ऑपरेटर-कम-मकैनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्ः- 267-राजपत्र/2011-26-3-2011 (10509) 10510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, ऑपरेटर-कम-मकैनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन औरनिरसन औरनिरसन औरनिरसन और व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां....-------- (1) इस विभाग की समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्याः ए0एच0वाई0-ए(3)-11/93, तारीख 26-02-1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, ऑपरेटर-कम-मकैनिक, (वर्ग-III, अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती तथा प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशुपालन)।
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उपाबन्ध - ''क''उपाबन्ध - ''क''उपाबन्ध - ''क''उपाबन्ध - ''क'' हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में ऑपरेटर-कम-मकैनिकर-कम-मकैनिकर-कम-मकैनिकर-कम-मकैनिक,,,, वर्ग-वर्ग-वर्ग-वर्ग-III (अराजपत्रित)(अराजपत्रित)(अराजपत्रित)(अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में ऑपरेट हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में ऑपरेट हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में ऑपरेट पद पद पद पद कककके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमे लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमे लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमे लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------ऑपरेटर-कम-मकैनिक ।
2222.... पद (पदों) की संख्यापद (पदों) की संख्यापद (पदों) की संख्यापद (पदों) की संख्या....-------- 1 (एक) ।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....-------- वर्ग-III अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....-------- (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः 5910-20200/-रूपए जमा 1900/-रूपए गे्रड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त ऑपरेटर-कम-मकैनिक के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/-रूपए (पे बैण्ड 5910/-रूपए जमा 1900/-रूपए गे्रड पे) प्रतिमास । 5555.... चयन पद अथवा अचयचयन पद अथवा अचयचयन पद अथवा अचयचयन पद अथवा अचयन पदन पदन पदन पद....--------लागू नहीं ।
ी भर्ती के लिए आयु....-------- 18 से 45 वर्ष : 6666.... सीधसीधसीधसीधी भर्ती के लिए आयु ी भर्ती के लिए आयु ी भर्ती के लिए आयु
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10511 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे ।
(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद/पदों को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्ति (व्यक्तियों)(व्यक्तियों)(व्यक्तियों)(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित के लिए अपेक्षित के लिए अपेक्षित के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक और अन्य और अन्य और अन्य और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंःःःः-- -- -- -- ((((कककक)))) अनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएं....--------(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं पास या इसके समतुल्य हो ।
(ii) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान से मशीन/यानों के रख-रखाव का प्रमाण पत्र रखता हो ।
(iii) सरकारी/पब्लिक सैक्टर या किसी ख्याति प्राप्त अर्धस्वायत संस्थान में सम्बन्धित क्षेत्र में, कार्य करने का चार वर्ष का अनुभव भी रखता हो ।
((((खखखख)))) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....--------हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मेंकी दशा मेंकी दशा मेंकी दशा में लागू होंगी या नहीें लागू होंगी या नहीें लागू होंगी या नहीें लागू होंगी या नहीें....--------आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
रवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के 9999.... पपिपिपिरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो रवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो रवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,या प्रोन्नति,या प्रोन्नति,या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी पद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश्जाने वाले पदों की प्रतिश्जाने वाले पदों की प्रतिश्जाने वाले पदों की प्रतिशतताातताातताातता....--------शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियांकी दशा में श्रेणियांकी दशा में श्रेणियांकी दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे(ग्रेड), जिनसे(ग्रेड), जिनसे(ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....--------लागू नहीं ।
ान हो तो उसकी संरचना....--------लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यम विद्यम विद्यम विद्यमान हो तो उसकी संरचना ान हो तो उसकी संरचना ान हो तो उसकी संरचना
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियां मेंमेंमेंमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में जिन परिस्थितियां भर्ती करने में जिन परिस्थितियां जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो । 10512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवायसीधी भर्ती के लिए अनिवायसीधी भर्ती के लिए अनिवायसीधी भर्ती के लिए अनिवार्र्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए चयन के लिए चयन के लिए चयन....-------- सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-क15-क15-क15-क.... स्ंविदा नियुक्ति द्वारा स्ंविदा नियुक्ति द्वारा स्ंविदा नियुक्ति द्वारा स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति केपद पर नियुक्ति केपद पर नियुक्ति केपद पर नियुक्ति के लिए चयन लिए चयन लिए चयन लिए चयन....--------इन निइन निइन निइन नियमों में किसी बात के होते हुए यमों में किसी बात के होते हुए यमों में किसी बात के होते हुए यमों में किसी बात के होते हुए नियुक्तियांॅ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-की जाएंगी :-की जाएंगी :-की जाएंगी :- भी पद पर संविदाभी पद पर संविदाभी पद पर संविदाभी पद पर संविदा नियुक्तियांॅ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन नियुक्तियांॅ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन नियुक्तियांॅ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन
((((I)))) संकल्पना :संकल्पना :संकल्पना :संकल्पना :
(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में ऑपरेटर-कम-मकैनिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी विस्तारित संविदा की अवधि नवीकृत की जाएगी ।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र में आना....--------निदेशक, पशु पालन पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।
((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त ऑपरेटर-कम-मकैनिक को 7810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष (वर्षों) से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....--------निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा।
((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) संविदात्मक) संविदात्मक) संविदात्मक) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति नियुक्तियों के लिए चयन समिति नियुक्तियों के लिए चयन समिति नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------चयन सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI)))) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10513 ((((VII)))) निबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्ते....--------(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/-रूपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टी्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियोें की दशा में लागू नहीं हाेंगे । वे इस स्तम्भ मेंं यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....-------- लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।10514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख मकैनिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के माध्यम से ऑपरेटर-कम-ऑपरेटर-कम-ऑपरेटर-कम-ऑपरेटर-कम-मकैनिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल मकैनिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल मकैनिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल
निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार
यह करार श्री/श्रीमति.................................................... पुत्र/पु़त्री श्री............................................ निवासी......... ...................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आपरेटर-कम-मकैनिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--
1. यह कि प्रथम पक्षकार आपरेटर-कम-मकैनिक के रूप में तारीख .................... से प्रारम्भ होने और तारीख ................... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्. ............ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक वेतन 7,810/-रूपए प्रतिमास होगा।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त ऑपरेटर-कम-मकैनिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त ऑपरेटर-कम-मकैनिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त ऑपरेटर-कम-मकैनिक कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10515 होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित ऑपरेटर-कम-मकैनिक को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई0पी0एफ/ जीपीएफ भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियोें की उपस्थिति मेंः 1. ................................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2 .................................. .................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियोें की उपस्थिति में 1. ........................... ................................ (नाम व पूरा पता) 2. ............................. .................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ahy-A(3)12/2010 dated 21.03.2011
as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India]
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21th March, 2011
No. Ahy-A(3)-12/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Operator-cum- Mechanic, Class-III (Non-Gazetted)(Non-Ministerial Services) in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely.—
1. Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Operator-cum-Mechanic,Class-III, (Non-Gazetted)(Non Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2011.
10516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.— (1)The Himachal Pradesh State Animal Husbandry Department, Operator-cum-Mechanic, Class-III (Non-Gazetted) Non- Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules 1996 notified vide this Department Notification No. AHY-A(3)- 11/93 dated 26.02.1996 as amended from time to time are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule-2 (1) supra shall deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Secretary (AH) to the Government of Himachal Pradesh.
___________
ANNEXURE-A
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF OPERATOR-CUM
MECHANIC (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL
HUSBANDRY HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.— Operator-cum- Mechanic
2 Number of posts.— 1 (one)
3. Classification.— Class-III, NON-GAZETTED (Ministerial Services).
4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents 5910-20200/- + GP Rs.1900) (ii) Emoluments for Operator-cum- Mechanic appointed on Contract Basis = (Pay Band 5910 + GP 1900) 7810/- per month fixed, as per details given in Col. 15-A.
5. Whether Selection or Non-Selection post.—Non-Selection.
6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10517Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—
(a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS :
(i) Should be passed Matriculate or its equivalent from a recognized Board of School Education/University" ?
(ii) Should Posses a certificate from an ITI in handling Machinery/Vehicle duly recognized by State/Centre Government.
(iii) Should also possess 4 years experience in the related field while working in a Government / Public Sector or Semi–autonomous Institution of good repute.
(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s).—Age:----------------------Not applicable.
Educational qualification --- ----- Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing .
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which
promotion/ deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.
10518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 193312. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.
15-A. Selection for Appointment to the post by contract appointment. Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Operator-cum- Mechanic in the Department of Animal Husbandry, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extention / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB:—The Director of Animal Husbandry, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Operator-cum- Mechanic on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band+ Grade Pay).An amount of Rs 240/-(3% of the minimum of Pay Band+Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Animal Husbandry, H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10519(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band+ Grade Pay).An amount of Rs 240/-(3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given .
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c ) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
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ANNEXURE-B
Form of contract/agreement to be executed between the Operator-cum- Mechanic & the
Government of Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry,
Himachal Pradesh.
10520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year…………...................................…….. between Sh/Smt. ………..........................………S/o/D/o Shri….………………R/o…………………………………………………………………………….. .……………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh (here-in- after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Operator-cum- Mechanic on contract basis on the following terms & conditions.—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Operator-cum-Mechanic for a period of one year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- Per month.
3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Operator-cum- Mechanic will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Operator-cum- Mechanic. He will ``not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Operator- cum- Mechanic will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 105218. Contract Operator-cum- Mechanic shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular Operator-cum-Mechanic.
9. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee (s) as well as EPF/GPF.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ……………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) (signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) (signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
______________
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 1st January, 2011
No.AHY-B(15)-14/2008.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify the Job Profile of the Officers/ Officials working in the HP Woolfed., as per Annexure-A.
By order,
Sd/-
Secretary (Animal Husbandry) to the
Government of Himachal Pradesh.
10522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री जय राम पुत्र श्री हरि राम, निवासी गांव व डाकघर मुण्डु, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जय राम पुत्र श्री हरि राम, निवासी गांव व डाकघर मुण्डु, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपना, अपनी पत्नी कविता, पुत्रियो बबिता व कल्पना तथा पुत्र साहिल को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत मुण्डु, तहसील ठियोग के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री बेली राम पुत्र श्री करम दास, निवासी गांव जजैयां, डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बेली राम पुत्र श्री करम दास, निवासी गांव जजैयां डाकघर टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने आपको (बेली राम) परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टियाली, तहसील ठियोग के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10523 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री हेम चन्द पुत्र श्री भीमा नन्द, निवासी गांव मलावन, डाकघर माहौरी, तहसील ठियोग, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री हेम चन्द पुत्र श्री भीमा नन्द, निवासी गांव मलावन, डाकघर माहौरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने दादा स्व0 श्री हीरू राम की मृत्यु परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत माहौरी के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी गांव मखडोल, डाकघर शटैयां, तहसील ठियोग, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी गांव मखडोल, डाकघर शटैयां, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र चिराग को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत शटैया के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।10524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री श्यामा नंद पुत्र श्री धना, निवासी दरभोग, डाकघर बलग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री श्यामा नंद पुत्र श्री धना, निवासी दरभोग, डाकघर बलग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्रगण संजू व सुनील, पुत्रियां सविता व कृष्णा को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बलग, तहसील ठियोग के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 15-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सुरेश पुत्र श्री चैत राम, निवासी गांव खनीवड़ी, डाकघर जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरेश पुत्र श्री चैत राम, निवासी गांव खनीवड़ी, डाकघर जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्रियों काजल व सैजल, जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 1-10-2004 व 13-10-2006 हैं, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बासा ठियोग के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10525 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव पालठ, डाकघर सरीवन, तहसील ठियोग, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव पालठ, डाकघर सरीवन, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र शुभम को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरीवन के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मौजी राम पुत्र श्री जगता, निवासी बगोटी, डाकघर बड़ोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मौजी राम पुत्र श्री जगता, निवासी बगोटी, डाकघर बड़ोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र शिशु पाल, जिसकी जन्म तिथि 5-10-1994 ह,ै को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बड़ोग के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।10526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 ब अदालत श्री पी0 सी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रताप शर्मा पुत्र श्री बली राम, निवासी ग्राम बटाडा, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रताप शर्मा उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में प्रताप सिह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का असली नाम प्रताप शर्मा हैै। जिसमें मिति 26-4-2011 को इस अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने हैं। अतः इस विषय में किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 26-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।
आज दिनांक 14-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 सी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
---------- ब अदालत श्री पी0 सी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री यश पाल शर्मा पुत्र श्री प्रताप शर्मा, निवासी ग्राम बटाडा, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री यशपाल शर्मा उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में चन्द्र मोहन दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का असली नाम यशपाल शर्मा हैै। जिसमें मिति 26-4-2011 को इस अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने हैं। अतः इस विषय में किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 26-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।
आज दिनांक 14-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 सी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 10527 ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 05/2010 तारीख दायर : 6-12-2010 श्री धर्म सैन पुत्र श्री पूई, निवासी ग्राम सुरु, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
श्री शावणू पुत्र श्रीमती दऊ, निवासी ग्राम सुरु, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 33/168 ता 177, कित्ते 61, रकबा तादादी 02-30-36 है0 वाका चक सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री धर्म सैन पुत्र श्री पूई, निवासी ग्राम सुरु, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 33/168 ता 177, कित्ते 61, रकबा तादादी 02-30-36 है0 वाका चक सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्री शावणू पुत्र श्रीमती दऊ को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी शावणू को कई बार समन जारी किए जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी शावणू को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 02/2011 तारीख दायर : 24-1-2011 श्री जालमी राम पुत्र श्री डवारू, निवासी ग्राम शिन्ती, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम 10528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2011/5 चैत्र, 1933 श्रीमती माघी पत्नी स्व0 श्री लाल चन्द, निवासी ग्राम शिन्ती, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रतिवादी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 161/471, कित्ते 5, रकबा तादादी 00-83-08 है0 वाका चक गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री जालमी राम पुत्र श्री डवारू, निवासी ग्राम शिन्ती, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 161/471, कित्ते 5, रकबा तादादी 00-83-08 है0 वाका चक गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती माघी पत्नी स्व0 श्री लाल चन्द को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी श्रीमती माघी को कई बार समन जारी किए जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी श्रीमती माघी को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित