राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववार, ार, ार, ार, 28282828 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////7777 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
PUBLIC SERVICE COMMISSION
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 24th March, 2011
No.04-76/84-PSC-(2011).—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, and in consultation with H.P. Public Service Commission, the Chairman, H.P. Public Service Commission is pleased to order the promotion of Shri Rakesh Bhardwaj, Registrar/ Joint Controller (Class-I Gazetted) to the post of Under Secretary (Non-HPAS) (Class-I Gazetted) in the pay band of Rs.15600-39100 + Rs. 6600/- Grade Pay + Rs. 800/- Sectt. Allow. on regular basis with immediate effect
268-राजपत्र/2011-28-3-2011 (10529)10530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 मार्च, 2011/7 चैत्र, 1933 2. He will be on probation for a period of two years from the date of his joining.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Public Service Commission.
__________
PUBLIC SERVICE COMMISSION
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 24th March, 2011
No.04-76/84-PSC-(2011).—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, and in consultation with H.P. Public Service Commission, the Chairman, H.P. Public Service Commission is pleased to order the promotion of Shri Suresh Kumar, Section Officer (Class-I Gazetted) to the post of Additional Registrar (Class-I Gazetted) in the pay band of Rs.10300-34800+ Rs. 5000/- Grade Pay + Rs. 600/- Sectt. Allow. on regular basis with immediate effect .
2. He will be on probation for a period of two years from the date of his joining.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Public Service Commission.
---------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 मार्च, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाईःंचाईःंचाईःंचाईः11-5/2010-सा11-5/2010-सा11-5/2010-सा11-5/2010-सोलनेलनेलनेलन....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जोलंग तहसील अर्की जिला सोलन में विश्राम गृह श्रेणी-III के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 मार्च, 2011/7 चैत्र, 1933 10531 विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
सोलन अर्की जोलंग खसरा न0 क्षेत्र/वर्ग डै0 मी0 265 11-52 266 96-05 277 34-65
किता-किता-किता-किता-3333 142-22142-22142-22142-22
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
--------
सिसिसिसिंचाई एवंचाई एवंचाई एवंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 मार्च, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाईः 11-45/2ंचाईः 11-45/2ंचाईः 11-45/2ंचाईः 11-45/2010-हमीरपुर010-हमीरपुर010-हमीरपुर010-हमीरपुर....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव टिक्कर मौजा भलेठ तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर में दो टैंकों के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र कनाल-मरले हमीरपुर सुजानपुर टिक्कर 571/1 0-02 571/2 0-03 किता-2किता-2किता-2किता-2 0-050-050-050-05
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।10532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 मार्च, 2011/7 चैत्र, 1933 सिसिसिसिंचाई एवंचाई एवंचाई एवंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभ्ं जन स्वास्थ्य विभ्ं जन स्वास्थ्य विभ्ं जन स्वास्थ्य विभागाागाागााग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 मार्च, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाईः11-36/2010-बिलासपुरंचाईः11-36/2010-बिलासपुरंचाईः11-36/2010-बिलासपुरंचाईः11-36/2010-बिलासपुर....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव खतेड़ तहसील सदर जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना कोलडैम प्रयोगशाला व टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा बिलासपुर सदर खतेड़ 286 2-13 287 1-14 किता-2किता-2किता-2किता-2 4-074-074-074-07
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
---------
सिसिसिसिंचाई एवंचाई एवंचाई एवंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 मार्च, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाईः11-37/2010-बिलासपु ंचाईः11-37/2010-बिलासपुरररर....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है ंचाईः11-37/2010-बिलासपु ंचाईः11-37/2010-बिलासपु कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बैरी रजादियां तहसील सदर जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना कोलडैम (पम्प हाऊस व टैंक) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 मार्च, 2011/7 चैत्र, 1933 10533 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा बिलासपुर सदर बैरी रजादियां 13/1 0-01 14/1 0-11 किता-2किता-2किता-2किता-2 0-120-120-120-12
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।10534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 मार्च, 2011/7 चैत्र, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित