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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 4, 05 April 2011

Published 05 April 2011

Gazette no.
4
Gazetteid
4/GAZETTE/2011-05/04/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-04-05.4_gazette_2011-05_04_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार 5555 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////11115555 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 4th April, 2011

No. Shram-F (6)1-1/92-I.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No.10 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption to, IndusInd Bank Ltd. situated at Shimla and Baddi Himachal Pradesh from the operation of the provisions of Section 9 and 10 (1) of the Act ibid in the public interest for the period of one year with immediate effect subject to the following:—

1. The management shall be responsible for the compliance of the provisions of the H.P. Shops and Commercial Establishments Act, 1969.

4-राजपत्र/2011-5-4-2011 (165)166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 2. All employees working there shall be given one day weekly off in a week. 3. No child who has not completed the age of fourteen years shall be employed in the establishment.

4. No woman shall be allowed to work during night.

5. No person shall be employed about the business of establishment for more than forty eight hours in a week and nine hours in any one day.

6. On occasions of seasonal or exceptional pressure of work if a person is employed in an establishment in excess of the working hours specified above, the persons employed shall be paid overtime remuneration at twice the rate of his normal wages calculated by hours subject to the condition that the total number of overtime hours worked by an employee do not exceed fifty within a period of any one quarter.

7. The permission so being granted can be withdrawn at any moment without any prior notice.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Labour & Employment).

__________

ेखन सामग्री विभागी विभागी विभागी विभाग मुद्रमुद्रमुद्रमुद्रण एवं लण एवं लण एवं लण एवं लेखन सामग्र ेखन सामग्र ेखन सामग्र

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः मुद्रण (बी : मुद्रण (बी : मुद्रण (बी : मुद्रण (बी ) 10-6/2010) 10-6/2010) 10-6/2010) 10-6/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संंिधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में कापी होल्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... ससससंंिंिंिक्षिप्त नाम क्षप्त नाम क्षप्त नाम क्षप्त नाम और प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भ....----.(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कापी होल्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(ii) ये नियम राजपत्र , हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन और व्यनिरसन और व्यनिरसन और व्यनिरसन और व्यावृत्तियाांवृत्तियाांवृत्तियाांवृत्तियां....----(i) अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2-4/97 तारीख 1-3-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कापी होल्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 2001 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 167 (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

------

उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"

, वर्ग -।।। (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय (अलिपिक वर्गीय (अलिपिक वर्गीय (अलिपिक वर्गीय ्री विभाग में कापी होल्डरेल्डरेल्डरेल्डर, वर्ग -।।। (अराजपत्रित) ेखन सामग्र्री विभाग में कापी हा हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लण एवं लण एवं लण एवं लेखन सामग्र हिमाचल प्रदेश मुद्र , वर्ग -।।। (अराजपत्रित) , वर्ग -।।। (अराजपत्रित) ्री विभाग में कापी हा ्री विभाग में कापी हा ेखन सामग्र ेखन सामग्र हिमाचल प्रदेश मुद्र हिमाचल प्रदेश मुद्र

सेवसेवसेवसेवाएाएाएाएंंंं) के पद के लिए भ्) के पद के लिए भ्) के पद के लिए भ्) के पद के लिए भर्ती और प्रार्ती और प्रार्ती और प्रार्ती और प्र्रा्रा्रा्रोन्ेन्ेन्ेन्नति नियमनति नियमनति नियमनति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----कापी होल्डर। 2222.... पदपदपदपद ( ( ( (पदापदापदापदों)ें)ें)ें) की सकी सकी सकी संख्यांख्यांख्यांख्या....----06 (छः)ं 3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)। 4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 5910-20200 रूपए जमा 1900 रूपए ग्रेड पे (ii) संंिवदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 7810 रूपए प्रति मास (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

5555.... 'चयन' पद अथवा 'अचयन'चयन' पद अथवा 'अचयन'चयन' पद अथवा 'अचयन'चयन' पद अथवा 'अचयन पदपदपदपद''''....----अचयन

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पा़त्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशोें) के अधीन अनुज्ञू़य है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे । (i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है । 168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थ्ाियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

क्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं....---- 7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेअपेअपेअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं क्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं क्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं (कककक) अनिवार्य अहर्ताएअनिवार्य अहर्ताएअनिवार्य अहर्ताएअनिवार्य अहर्ताएंंंं----(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उर्तीण की हो या इसके समतुल्य ।

(ii) किसी सरकारी/अर्धसरकारी/आई0 एस0 ओ 0 का प्रमाण पत्र रखने वाले निजी मुद्रणालय से प्रूफ वाचन का दो वर्ष का अनुभव हो ।

((((खखखख)))) वावावावांछंछंछंछनीय अहर्ताएनीय अहर्ताएनीय अहर्ताएनीय अहर्ताएंंंं....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों ें ें ें के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताके लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताके लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताके लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं र्एं प्रोन्नत व्यक्ति प्रोन्नत व्यक्ति प्रोन्नत व्यक्ति प्रोन्नत व्यक्ति र्एं र्एं (या(या(या(यों)ें)ें)ें) की दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू होगेगेगेगीीीी या नहीया नहीया नहीया नहींंंं....----आयु.-लागू नहीं। शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधि,,,, यदि कोई हो यदि कोई हो यदि कोई हो यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्राप्राप्राप्रोन्नति, प्रतिनियुक्तिेन्नति, प्रतिनियुक्तिेन्नति, प्रतिनियुक्तिेन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण्, स्थानातरण्, स्थानातरण्, स्थानातरणााा द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या पद्धतियों द्वारा भरे जाने वालपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (े पद (े पद (े पद (पदापदापदापदोेंेंेंं)))) की प्रतिशतताकी प्रतिशतताकी प्रतिशतताकी प्रतिशतता....----शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें ।

11111111.... प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नति,नति,नति,नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में वे श्रदशा में वे श्रदशा में वे श्रदशा में वे श्रेेिेिेिणियाणयाणयाणयां (ं ं (ंग्रग्रग्रग्रेडेडेडेड) जिनसे प्र) जिनसे प्र) जिनसे प्र) जिनसे प्राााोन्नतिेन्नतिेन्नतिेन्नति,,,, प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति या ं (ं ं (ं स्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगा....----लागू नहीं ।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सविद्यमान हो तो उसकी सविद्यमान हो तो उसकी सविद्यमान हो तो उसकी संरचंरचंरचंरचनानानाना....----जैसी सरकार द्वारा समय- समय पर गठित की जाए ।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया किया किया किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीध्सीध्सीध्सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ाी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत ाी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ाी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयने लिए चयने लिए चयने लिए चयन....----सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क स15-क स15-क स15-क संविदा नियुंिविदा नियुंिविदा नियुंिविदा नियुक्तिक्तक्तक्त द्वारा पद पर नियु िद्वारा पद पर नियु िद्वारा पद पर नियु िद्वारा पद पर नियुक्ति केक्त केक्त केक्त के लिए चयन लिए चयन लिए चयन लिए चयन....-इन नियमों मेंं किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी.ः-

(I) ससससंकल्पनांकल्पनांकल्पनांकल्पना....----(क) इस पॉलिसी क अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कापी होल्डर को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 169 परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाआनाआनाआना....----नियन्त्रक, मुद्रण एवं पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अघ्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) ससससंंि ंंिवदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियांंंं....----संविदा के आधार पर नियुक्त कापी होल्डर को 7810/- रूपए की ंंि ंंि समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) ( ( ( (नियुक्ति/अनुशासन प्रा नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीधिकारीधिकारीधिकारी))))....----नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति नियुक्ति/अनुशासन प्रा नियुक्ति/अनुशासन प्रा और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) ससससंंि ंंिवदात्मक नियुविदात्मक नियुविदात्मक नियुविदात्मक नियुक्तियों कक्तयों कक्तयों कक्तयों के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल ंंि ंंि प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----((((क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810 रूपए की नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 (ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधी नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं

18181818.... शिथिल करने की शिथिल करने की शिथिल करने की शिथिल करने की शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध 'ख'

ेखन सामग्र्री्री्री्री विभाग हिमाचल विभाग हिमाचल विभाग हिमाचल विभाग हिमाचल प्रदेश् प्रदेश् प्रदेश् प्रदेश ा ा ा कापी हाकापी हाकापी हाकापी होल्ेल्ेल्ेल्डर आडर आडर आडर और हिमाचल प्रदेश्ैर हिमाचल प्रदेश्ैर हिमाचल प्रदेश्ैर हिमाचल प्रदेश सरकार का सरकार का सरकार का सरकार के मध्ये मध्ये मध्ये मध्य,,,, नियन्त्रक मुद्र नियन्त्रक मुद्र नियन्त्रक मुद्र नियन्त्रक मुद्रण एवं लण एवं लण एवं लण एवं लेखन सामग्र ेखन सामग्र ेखन सामग्र

के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सके माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सके माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सके माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिंिंिविदा/करार का पवदा/करार का पवदा/करार का पवदा/करार का प्ररूप्ररूप्ररूप्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. .......निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार'''' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार'''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. ............. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कापी होल्डर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कापी होल्डर के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 171 परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त कापी होल्डर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कापी होल्डर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संंिवदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :- 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 साक्षियों की उपस्थिति में :- 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B) 10-6/2010-

dated 31-3-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st March, 2011

No. Mudan (B)10-6 / 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Copy Holder, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services ), in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Copy Holder ,Class-III (Non-Gazetted )(Non- Ministerial Services ), Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Copy Holder, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide Notification No. Mudran (B)2 - 4/97 dated 1-3-2001 are hereby repealed .

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under subrule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Secretary (P&S).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 173

Annexure"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COPY HOLDER

CLASS-III (NON-GAZETTED) ,(NON-MINISTERAIL SERVICES) IN THE

DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Copy Holder

2. Number of Post(s) .—06 (Six)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Non –Ministerial-Services )

4. Scale of Pay.—Pay scale for regular incumbents: Rs. 5910-20200 + 1900 Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees Rs. 7810 P.M. (as per details given in Col.15-A.

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s) .— Essential Qualification(s) : (i) Should have passed 10+2 Examination or its equivlavant from a recognized Board/University.

174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933

(ii) Two years practical experience in proof Reading from a Government/Semi Government /private Press having ISO certification.

Desirable Qualification(s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee.(s) .—Age : Not applicable. Educational Qualification : Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—100% by Direct Recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which

promotion /deputation / transfer is to be made.—N.A.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur. or other recruiting agency ,as the case may be ,considered necessary or expedient by a written test or practical test ,the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Copy holder in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post onराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 175 contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Copy holder appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of Rs. . 240/- ( 3% of the minimum of pay band +grade pay ) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT) .—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.240/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the Contract Appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leads to the termination of the Contract . Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practioner.

(g) Contract Appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules ,Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_______

Annexure"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Copy Holder & the Government of

Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery H.P.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the year……..………..Between…………Sh/Smt.………...........…….S/o/D/o Shri…………………R/o …………………………………………Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (herein-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Copy Holder on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Copy holder for a period of one year commencing on day of ----------------- …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7810 /-per month.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 177

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the Contract Appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Copy holder will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Copy holder . He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Copy holder will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their

hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933

गृह विभाग-सतर्कतागृह विभाग-सतर्कतागृह विभाग-सतर्कतागृह विभाग-सतर्कता

अधिसूचना

शिमला-2,........................2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या गृह गृह गृह गृह ((((विजविजविजविज) ) ) ) एएएए((((3333))))-2/2007-2/2007-2/2007-2/2007....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983, (1983 का अधिनियम संख्याक 17) की धारा-13 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, लोकायुक्त के परामर्श से, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में, वरिष्ट सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती ह,ैं अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश कार्यालय, वरिष्ट सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। निरसन और व्यावृतियां....----(1) अधिसूचना संख्या ः पर (विज) बी(3)-2/89-V तारीख 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां 27- 11-1993 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय वरिष्ट सहायक (वर्ग-III) (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सतर्कता)।

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उपाबन्ध-कउपाबन्ध-कउपाबन्ध-कउपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) के पद लिए भर्ती और हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) के पद लिए भर्ती और हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) के पद लिए भर्ती और हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) के पद लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ सहायक ।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----6 (छः) ।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-।।। (अराजपत्रित)ं

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----10300-34800 रूपये के पे बेैंड़ (जमा) 3800 रूपये ग्रेड पे। 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----लागू नहीं

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत्म सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत्म शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं....----लागू सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत्म सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत्म नहीं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 179 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नत नत नत नत 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए व्यक्तियों की दशा में लागू होगेगेगेगीीीी या नहीया नहीया नहीया नहींंंं....----लागू नहीं। व्यक्तियों की दशा में लागू हा व्यक्तियों की दशा में लागू हा व्यक्तियों की दशा में लागू हा

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितयों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पदपद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पदपद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पदपद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतताों की प्रतिशतताों की प्रतिशतताों की प्रतिशतता....----शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकंडमैंटं आधार पर।

11111111.... प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रंणियां (ग्रेड) जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रंणियां (ग्रेड) जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रंणियां (ग्रेड) जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रंणियां (ग्रेड) जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----(1) लिपिक/कनिष्ठ सहायक के सामान्य लिपकीय संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान के पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर ।

(2) उपरोक्त स्तम्भ-11 के खण्ड '1' में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहले प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमेलित होने का विकल्प दिया जाएगा यदि वे उपरोक्त स्तम्भ-11 के पैरा (1) में दर्शाई पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों और जो पदधारी आमेलन का विकल्प देते हैं, उनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड '1' के अनुसार प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी ।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गइर््र तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ठ उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखें जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तकु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....- अंंितम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइ्रज्ड आर्मड र्फाेसिज परसोनल (रिजर्वेशन अॅाफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकनल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपब्न्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरियता लाभ दिये गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पष्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-2 पर यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना गठित की जाए।

13131313.... भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए....---- भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

े लिए अनिवार्य अपेक्षा....----लागू नहीं। 14141414.... सीर्धी भर्ती कसीर्धी भर्ती कसीर्धी भर्ती कसीर्धी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा े लिए अनिवार्य अपेक्षा े लिए अनिवार्य अपेक्षा

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 23rd February, 2011

No. Ind. A(C)7-2/2000.—In partial modification of this Department notification of even number dated:06th October, 2010 regarding allotment/transfer of shares of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer 2,011(two thousand eleven) number of equity shares of the value of Rs.100/- each of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd. from the name of Shri Onkar Chand Sharma, the then Director, Industries, Himachal Pradesh to the name of Shri J. S. Rana, Director, Industries, Himachal Pradesh from the date of assuming of his assignment.

By Order, Sd/- Additional Chief Secretary (Inds.).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 23rd February, 2011

No. Ind-A(A)4-2/2003.—In partial modification of this Department notification of even number dated:20th August, 2010 regarding constitution of Board of Directors of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred vide section 67 of Memorandum and Articles of Association of HP State Handicrafts &राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 181 Handloom Corporation Ltd. is pleased to nominate Shri J.S. Rana, Director, Industries, Himachal Pradesh as new Director in place of Shri Onkar Chand Sharma, the then Director, Industries, Himachal Pradesh on the Board of Directors of HP State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd. from the date of assuming of his assignment.

By Order, Sd/- Additional Chief Secretary (Inds.).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th March, 2011

No. Ind-A(A)4-1/2000.— In partial modification of this Department notification of even number dated:21th August, 2010 regarding constitution of Board of Directors of Nahan Foundry Ltd., the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred vide section 67 of Memorandum and Articles of Association of Nahan Foundry Ltd. is pleased to nominate Shri J. S. Rana, Managing Director, Nahan Foundry Ltd. as new Director in place of Shri Onkar Chand Sharma, the then Managing Director, Nahan Foundry Ltd. on the Board of Directors of Nahan Foundry Ltd. from the date of assuming of his assignment.

By Order, Sd/- Additional Chief Secretary (Inds.).

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 मार्च, 2011

संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः ((((5555))))-72/2009-72/2009-72/2009-72/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल पोवारी, खवांगी, रल्ली, और तंगलिंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में शोंगथोंग (पोवारी रल्ली) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन 182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) किन्नौर कल्पा पोवारी 818 1-26-78 814 0-00-98 815 0-13-71 813 0-06-59 819 0-00-15 812 0-06-30 394 0-11-41 389 0-10-67 390 0-12-74 कित्ता-कित्ता-कित्ता-कित्ता-9 9 9 9 रकवा- 1-89-33रकवा- 1-89-33रकवा- 1-89-33रकवा- 1-89-33 खवांगी 474 0-03-06 475 0-07-15 478 0-02-93 479 0-03-34 480 0-04-62 481 0-01-48 482 0-06-01 483 0-01-15 724 0-02-47 1055 0-00-16 1060 0-01-92 722 0-05-87 कित्ता- 12 कित्ता- 12 कित्ता- 12 कित्ता- 12 रकवा- 0-40-16रकवा- 0-40-16रकवा- 0-40-16रकवा- 0-40-16 रल्ली 295 0-27-72 299 0-06-04 296 0-06-30 69 0-09-26 333/56 0-06-48 332/56 0-06-37 334/56 0-06-76 70 0-00-40 67 0-00-54 कित्ता- 9 कित्ता- 9 कित्ता- 9 कित्ता- 9 रकवा- 0-69-87रकवा- 0-69-87रकवा- 0-69-87रकवा- 0-69-87 तॅगलिंग 302 0-02-38 303 0-04-21 316 0-00-36 317 0-27-09 319 0-00-32 321 0-06-04राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 183 322 0-05-56 325 0-00-44 330 0-07-78 335 0-00-35 336 0-02-29 337 0-00-76 338 0-00-76 650 0-11-84 651 0-13-28 652 0-04-14 653 0-01-22 655 0-01-05 664 0-00-39 665 0-00-39 666 0-18-50 803 0-13-48 804 0-27-47 807 0-41-46 304 0-03-12 305 0-02-29 306 0-00-09 307 0-00-42 308 0-00-10 309 0-00-28 310 0-00-62 311 0-00-15 312 0-04-56 313 0-09-17 314 0-08-91 315 0-02-27 318 0-00-36 320 0-01-39 323 0-00-54 324 0-00-32 326 0-12-93 327 0-00-27 328 0-00-04 329 0-05-86 331 0-00-09 332 0-00-56 333 0-00-54 334 0-00-70 654 0-07-55 656 0-05-08 657 0-01-12 658 0-04-81 659 0-00-48 660 0-01-38 661 0-00-74184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 662 0-01-64 663 0-07-38 667 0-25-77 802 0-05-95 801 0-08-10 806 0-00-55 कित्ता- 61 कित्ता- 61 कित्ता- 61 कित्ता- 61 रकवा- 3-17-69रकवा- 3-17-69रकवा- 3-17-69रकवा- 3-17-69 कुल कित्ता- 91 कुल कित्ता- 91 कुल कित्ता- 91 कुल कित्ता- 91 कुल रकवा- 04-74-36कुल रकवा- 04-74-36कुल रकवा- 04-74-36कुल रकवा- 04-74-36 (हैक्टेयर)(हैक्टेयर)(हैक्टेयर)(हैक्टेयर)

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 मार्च, 2011

संख्या ः विद्युत-संख्या ः विद्युत-संख्या ः विद्युत-संख्या ः विद्युत-छः (छः (छः (छः (5)-7/20115)-7/20115)-7/20115)-7/2011....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल जोहडों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाआम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) सिरमौर नाहन जोहडों 253/184/3/1 0-6 814 0-00-98 कुल कित्ता-1 कुल कित्ता-1 कुल कित्ता-1 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-0-6कुल रकवा-0-6कुल रकवा-0-6कुल रकवा-0-6

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत) । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933 185 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 मार्च, 2011

संख्या : विद्युत-संख्या : विद्युत-संख्या : विद्युत-संख्या : विद्युत-छः (छः (छः (छः (5555))))-8/2011-8/2011-8/2011-8/2011....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल नावनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन (जोहडो) कालाआम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) सिरमौर नाहन नावनी 806/676/1 0-4 कुल कित्ता-1 कुल कित्ता-1 कुल कित्ता-1 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-कुल रकवा-कुल रकवा-कुल रकवा-0-40-40-40-4

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2011/15 चैत्र, 1933

In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla,

Himachal Pradesh

Shri Gopal Singh s/o Shri Pritam Dass, r/o Village Jashi, P. O. Bharara, G. P. Karyali, Tehsil Suni, District Shimla (H. P.)

..Applicant.

Versus

..Respondent. General Public Whereas Shri Gopal Singh s/o Shri Pritam Dass, r/o Village Jashi, P. O. Bharara, G. P. Karyali, Tehsil Suni, District Shimla has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter his family named Shrimati Sarita w/o and Bhavana d/o Shri Gopal Singh, in the Parivar Register in the Gram Panchayat Karyali, has stated no objection to register the names of the applicant vide resolution No. 42 dated 1-4-2011 .

Sr. No. Name of the family members Relation Date of Birth
1. Shrimati Sarita W/o Shri Gopal Singh 01-02-1980
2. Bhavana D/o Shri Gopal Singh 25-11-2003

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of name and date of Birth of applicant may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Given today 2nd April, 2011 under my signature and seal of the court.

Seal. LAYAK RAM NEGI, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 April 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-04-05.4_gazette_2011-05_04_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-04-05.4_gazette_2011-05_04_2011.