राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार 11119999 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////22229999 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933 चैत्र, 1933
HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 16th
April, 2011
No. V.S.-Legn.-Pri/1-21/2008.— The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 8th April, 2011 is hereby published for general information :—
''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुशक्तियों के अनुशक्तियों के अनुशक्तियों के अनुसरसरसरसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान ण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के विधान सभा के विधान सभा के विधान सभा के ग्यारहवेंग्यारहवेंग्यारहवेंग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान ण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं ण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं करती हूँ ।करती हूँ ।करती हूँ ।करती हूँ ।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''
By Order, Goverdhan Singh, Secretary, H.P. Vidhan Sabha. 10-राजपत्र/2011-19-4-2011 (311)312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933
अधिसूचना
Shimla–171004, the 16th
April, 2011
संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1----21/200821/200821/200821/2008.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2011 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--
ा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा 174 (2) (ए) द्वारा 174 (2) (ए) द्वारा 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त प्रदत्त प्रदत्त प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश् ा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश् ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश् शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करती हूँ ।करती हूँ ।करती हूँ ।करती हूँ ।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''
आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंह,,,, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
अधिसूचना
संख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाई : : : : 11-16/2010-मण्डीमण्डीमण्डीमण्डी.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कनैड/6 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप जल भण्डार तरोट के निर्माण हेेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2222.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3333.... भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुुन्दरनगर कनैैड/6 324/1 0-06-05
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 313 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
अधिसूचना
संख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाई : : : : 11-19/2010-मण्डीमण्डीमण्डीमण्डी.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भौर/4 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप व पम्प हाऊस के निर्माण हेेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2222.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3333.... भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुुन्दरनगर भौर/4 1455/1 0-02-04 1456/1 0-00-18 किताकिताकिताकिता-2-2-2-2 0-03-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
अधिसूचना
संख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाई : : : : 11-33/2010-मण्डीमण्डीमण्डीमण्डी....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भनवाड़/99 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2222.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है । 314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 3333.... भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुुन्दरनगर भरवाड़/99 305/1 0-09-14 751 0-06-00 752/1 0-02-03 753/1 0-03-06 किताकिताकिताकिता----4444 1-01-03
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
अधिसूचना
संख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाईसंख्याः सिंचाई : : : : 11-53/2010-मण्डीमण्डीमण्डीमण्डी....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलोहड़/27 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) के निर्माण हेेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2222.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3333.... भूमि की रेखांकृति का निरीक्षण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुुन्दरनगर कलोहड़/99 944/1 1-02-07 955/2 0-13-09 957 0-10-15 958/2 0-03-10 959/2 0-02-15 962/2 2-19-12राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 315 985/1 0-10-07 986/1 0-04-16 937/1 0-05-00 941/1 0-01-00 931/1 0-00-10 932/1 0-06-10 927/1 0-07-10 999/1 0-07-00 किताकिताकिताकिता----11114444 7-15-01 सदर करेहड़ी/184 206/1 0-11-4 मलथेहड़/194 492/2/1 0-09-12 बुशैहर/194 1103/2/1 0-09-12 ट्ोह/198 863/2 0-01-10 864/2/1 0-07-13 किता-किता-किता-किता-2 0-09-03 अरठी/220 377/1 0-01-05 किता-किता-किता-किता-20 09-15-17
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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सिसिसिसिंचंचंचंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
ंगड़़ा़ा़ा़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचंचंचंचाई ाई ाई ाई 11-26/2010-का11-26/2010-का11-26/2010-का11-26/2010-कांगड़ ंगड़ ंगड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामतः महाल व मौजा इन्दपुर, तहसील इन्दौरा जिला कांगडा़ में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्र्देेश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील महाल व मौजा खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टेयर मेेंं) कांगडा़ इन्दौरा इन्दपुर 925/1 0-00-75 930/1 0-10-10 934/1 0-00-54 935/2 0-06-22 किताकिताकिताकिता----4444 0-17-61
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यसिंचाई एवं जन स्वास्थ्यसिंचाई एवं जन स्वास्थ्यसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग विभाग विभाग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
ंगड़़ा़ा़ा़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई ंचाई ंचाई ंचाई 11-2811-2811-2811-28/2010-का/2010-का/2010-का/2010-कांगड़ ंगड़ ंगड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामतः महाल व मौजा चनौर, तहसील इन्दौरा जिला कांगडा़ में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्र्देेश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील महाल व मौजा खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टेयर मेेंं) कांगडा़ इन्दौरा चनौर 30/2 0 02 82 32/2 0 00 48 41/2 0 03 66 42/1/2 0 04 29 43/2 0 01 19 43/3 0 00 90 52/2 0 00 96राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 317 52/4 0 00 60 52/5 0 03 00 124/2 0 02 76 140/1 0 02 25 141/2 0 06 16 143/2 0 02 76 152/2 0 01 98 154/2 0 04 00 किताकिताकिताकिता-15 0 37 81
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 अप्रैल, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचंचंचंचाई 11-69/2010-ाई 11-69/2010-ाई 11-69/2010-ाई 11-69/2010-ऊनाऊनाऊनाऊना....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा अम्ब खास तहसील अम्ब जिला ऊना में पेयजल योजना अम्ब में पम्प हाऊस व क्वाटर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोेई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगडा़ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील मौजा खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टेयर मेेंं) ऊना अम्ब अम्ब खास 1626 0-07-62 (अम्ब) 1630 0-02-28 1633 0-07-72 किताकिताकिताकिता----3333 0-17-62
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 न्यायालय श्री जे0 के0 कटोच, हि0प्र0से0, भूू-व्यवस्था समाहर्ता, हमीरपुर मण्डल स्थित धर्मशाला। 1. श्री चन्द्र शेखर, 2. श्री दीपक वर्मा पुत्रान स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी महाल हटेड़ा, तप्पा पाहलू . . वादी। तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
बनाम
श्री नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी महाल हटेड़ा तप्पा पाहलू तहसील बड़सर, जिला . . प्रतिवादी। हमीरपुर
प्रार्थना-पत्र अपील विरुद्ध आदेश सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भू-व्यवस्था वृत्त भोटा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर इन्तकाल नम्बर 1270 तारीख फैसला 18-12-2003.
श्री चन्द्र शेखर, पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी महाल हटेड़ा, तप्पा पाहलू तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में इन्तकाल नम्बर 1270 पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। इस अपील प्रकरण में मुख्य आधार यही लिया गया है कि मुताबिक पंजीकृत वसीयत नम्बर 216 दिनांक 18-10-1995 के मुताबिक निर्णय नहीं हुआ है। जबकि वसीयत चन्द्र शेखर व दीपक वर्मा के नाम हुई है। नरेश कुमार के नाम गलत फैसला हुआ है। अपील प्रकरण कार्यवाही में पाया गया कि प्रतिवादी नरेश कुमार 30 वर्ष से लापता है। अपील प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः श्री नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अपील प्रकरण की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) बड़सर में उपस्थित होंवें। गैर हाजिर की सूरत में आपके विरुद्ध यक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 के0 कटोच, भूू-व्यवस्था समाहर्ता, हमीरपुर मण्डल स्थित धर्मशाला।
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गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 अप्रैल, 2011
संख्याः गृहसंख्याः गृहसंख्याः गृहसंख्याः गृह (ए)ए(1)7/2008(ए)ए(1)7/2008(ए)ए(1)7/2008(ए)ए(1)7/2008....----हिमाचल प्रदेश कीे राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 1.10 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची की स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित तथा स्तम्भ संख्या 2 मे वर्णित जैलों/ग्राम पंचायतों मेंर् स्थित क्षेत्र/गांॅवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों से इसके स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, अतंरित करने के आदेश देतीे हैंः-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 319 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| क्रम संख्या | जैल/गा्रम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट जैेल में अन्तर्विष्ट गांॅवों के नाम । (मुहाल का नाम) | पुलिस थाना जिसमें इससे पूर्व सिम्मिलित किए गए है । | प ुलिस थाना जिसमें अन्तरित किए गए । |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग्राम पंचायत भुआना | 1. भुआना 2. कोसव 3. चौकी़ 4. घेड़ 5. घलूंॅ | पुलिस थाना बैजनाथ | प ुलिस थाना पालमपुर के अन्र्तगत प ुलिस चौकी प ंचरूखी |
| 2. | ग्राम पंचायत मकोल | 1. समलेड 2. भम्बेहड़ 3. मकोल | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | ग्राम प ंचायत कैलासपुर | 1. अम्बाटू 2. मच्छूई 3. कांगडी 4. कैलाषपुर 5. बल्ह | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.Home(A)A(1)7/2008 dated
4-4-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th April, 2011
No. Home (A) A (1)7/2008.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with Rule 1.10 of Punjab Police Rules, 1934 as applicable in the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the area/villages as enumerated in column 3 of the sub-joined schedule, and situated in the zails/Gram Panchayats mentioned in column 2 from the local areas of the Police Station mentioned in column 4 to the local areas of the Police Station mentioned in column 5 thereof, with effect from the date of the issue of this notification:—
320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2011/29 चैत्र, 1933 SCHEDULE| Sr. No. | Name of Zail/Gram Panchayat | Name of villages contained in zail specified in column No.2 (Name of Mohals) | Police Station in which heretofore included | Police Station to which transferred |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gram Panchayat Bhuna | 1. Bhuna 2. Koshab 3. Chowki 4. Gher 5. Ghalun | Police Station Baijnath | Police Post Panchrukhi under Police Station Palampur |
| 2. | Gram Panchayat Makol | 1. Samlehr 2. Bhamber 3. Makol | --do-- | --do-- |
| 3. | Gram Panchayat Kailashpur | 1. Ambotu 2. Machhuie 3. Kangri 4. Kailashput 5. Bahl | --do-- | --do-- |
By order, Sd/- Principal Secretary Home).
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