राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 22222222 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////2222 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 19 अप्रैल, 2011
संख्याः सिसंख्याः सिसंख्याः सिसंख्याः सिंचांचांचांचाई :ई :ई :ई : 11-54/11-54/11-54/11-54/2010201020102010-मण्डीमण्डीमण्डीमण्डी....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलोहड़/27 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
13-राजपत्र/2011-22-4-2011 (339)340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933 2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धोेंं के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्र्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेनेे का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि की रेखाकृति का निरीक्षण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्र्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 वीघा/विस्वा/विश्वान्सी मण्डी सदर रिंज /233 296/1 0- 06-18 डडौर/225 362/1 0- 02-05 363/1 0- 02-02 1008/1 0- 05-00 किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 0- 09-070- 09-070- 09-070- 09-07 स्योहली/224 522/1 0- 04-10
कुम्मी/230 1034/1 0-03-06 छरतडू/218 986/1 0-04-02 738/1 0-03-17 53/1 0-03-17 किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 0-11-160-11-160-11-160-11-16 मझैठल/226 511/1 0-03-18 215/1 0-01-03 219/1 0-02-15 किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 0-07-160-07-160-07-160-07-16 नागचला/219 97/1/1 0-03-17 दौहंदी/217 239/1 0-04-00 चंडयाल/213 407/1 0-01-06 439/1 0-01-06 440/1 0-01-06 किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 0-03-180-03-180-03-180-03-18 चलाह/207 806/1 0-02-08 सुन्दरनगर डुुगराई/5 381/1 0-04-00 1305/1 0-01-19 किता-2 0-05-19 सदर मंंिदर/236 709/1 0-00-16 किता-21 किता-21 किता-21 किता-21 3-04-113-04-113-04-113-04-11
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933 341 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 19 अप्रैल, 2011
संख्याः सिसंख्याः सिसंख्याः सिसंख्याः सिंंंंचाई :चाई :चाई :चाई : 11-74/11-74/11-74/11-74/2010201020102010-ऊनाऊनाऊनाऊना....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा लड़ोली तहसील अम्ब, जिला ऊना में नलकूप पंजोआ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद््द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैंं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है।
3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्र्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्र्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्र्राधिकार देते है।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देतेे है कि उक्त अधिनियम की धारा-5-ए के उपबन्ध इस मामले में लाग नहीं होगें।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र हैक्टयर में ऊना अम्ब लडा़ेली 145/1 0-01-74 174/1 0-00-09 175/2 0-00-60 176/2 0-00-14 178/2 0-02-20 179/1 0-00-19 किताकिताकिताकिता-6 0-04-96
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 20 अप्रैल, 2011
संख्याः सिंचाई 11-4/2011-हमीरपुरसंख्याः सिंचाई 11-4/2011-हमीरपुरसंख्याः सिंचाई 11-4/2011-हमीरपुरसंख्याः सिंचाई 11-4/2011-हमीरपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव री मौजा चबूतरा तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर में पम्प घर व रिसाव कुंआ पेयजल योजना चबूतरा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृतविस्तृतविस्तृतविस्तृत विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 कनाल/मरले हमीरपुर सुजानपुर री, मौजा चबूतरा 292/1 0-9 295/1 0-7 1999/296/1 1-9 किता किता किता किता -3 02-5
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव।
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बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागाीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागाीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागाीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 11 अप्रैल, 2011
संख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छः/(/(/(/(5555))))-3/2011-3/2011-3/2011-3/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज ऐवरेस्ट पावर लि0, 2 राजदूत मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल फाटी मलाणा, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में गेस्ट हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933 343 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकबा (बीधो में) कुल्लू कुल्लू मलाणा 372 0-8-0
375 0-12-0 376/1/1 0-4-0 377/1 0-6-14 378 0-12-0 379/1 0-3-0 398/2 0-10-9 206/1 0-11-10 207 0-5-0 208 1-6-0 209 2-3-0 211 0-19-0 212 3-1-0
कुल कुल कुल कुल कित्ताकित्ताकित्ताकित्ता– 13 11-1-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव विद्युत ।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 16 अप्रैल, 2011
संख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छः/(/(/(/(5555))))----62/201062/201062/201062/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल फरानाली, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में (2X10MVA) 66/22 KV Sub-Station के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933 4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकबा (बीधो में) कुल्लू आनी फरनाली 1851/1 00-05 1836 01-10 1838/1 01-03 1837 02-13 1846 01-09 1847/1 02-13 कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-06 कुल रकवा-कुल रकवा-कुल रकवा-कुल रकवा-09-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 11 अप्रैल, 2011
संख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छः/(/(/(/(5555))))----66663333/2010/2010/2010/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल फरनाली व डिंगीधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 66 KV Double Circuit Transmission Line बड़ागॉंव से नगाण-आनी, जिला कुल्लू के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933 345 भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड युनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील मुहाल खसरा नं0 रकबा (बीधो में) कुल्लू आनी फरनाली 2361/1 00-02 4155/1 00-02 4137/1 00-02 4131/1 00-02 4145/1 00-02 1835/1 00-12 डिंगीधार 5083/1 00-02 2639/1 00-01 2640/1 00-01 कुल कित्ता- कुल कित्ता- कुल कित्ता- कुल कित्ता- 09 कुल रकवा- कुल रकवा- कुल रकवा- कुल रकवा- 01-06
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।
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HOME DEPARTMENT (F-SECTION)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13 April, 2011.
No. Home-B(C) 2-2/2008.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the rank allowance to Home Guards on duty/training, in favour of following rank holders, w.e.f. 1st April 2011 as under:—
S.No Rank
Revised Rank allowance per
day
Rs.25/-
Rs.20/-
1. Company Commander 2. Sr.Platoon Commander/ Platoon Commander 3. Havildar Rs.15/- 4. Section Rs.10/- Leader
This issues with prior concurrence of the Finance Department obtained vide their Dairy No. 51676831 Dated 19-01-2011.
By order, Sd/- Principal Secretary.
346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2011/2 वैशाख, 1933नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित