राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिवारवारवारवार 22223333 अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल,अप्रैल, 2011 2011 2011 2011////3333 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933
बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 11 अप्रैल, 2011
संख्या विद्युत-छःसंख्या विद्युत-छःसंख्या विद्युत-छःसंख्या विद्युत-छः/(/(/(/(5555))))----64/201064/201064/201064/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मै0 धमवाड़ी पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, ए-38, पहली मंजिल, मोहन कॉ-आपरेटिव इण्डसट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड़, नई दिल्ली-110044, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पेखा, टिक्करी, देनवाड़ी व चिड़गॉव, तहसील चिड़गॉंव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में धमवाड़ी सुंडा (70 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
14-राजपत्र/2011-23-4-2011 (347) 348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) शिमला चिड़गांव पेखा 1190 0-23-08 1159/1 0-01-70 1160 0-29-64 1161 0-37-00 1162 0-07-73 1163 0-10-27 1164/1 0-02-72 1189/1 0-01-47 1192 0-02-00 1193 0-06-24 1196/1 0-00-98 1196/3 0-11-04 1198/1 0-00-70 कित्ताकित्ताकित्ताकित्ता- 13 - 13 - 13 - 13 रकवा- 1-34-57रकवा- 1-34-57रकवा- 1-34-57रकवा- 1-34-57 टिक्करी 1760 0-03-41 1761 0-03-42 1762 0-00-35 1764 0-08-09 1765 0-01-45 1766 0-00-79 1767 0-00-99 1768 0-03-22 1769 0-05-41 138/1 0-00-18 138/2 0-00-26 139/1 0-00-20 204/1 0-00-84 कित्ता- 13 कित्ता- 13 कित्ता- 13 कित्ता- 13 रकवा- रकवा- रकवा- रकवा- 0-28-610-28-610-28-610-28-61 देनवाड़ी 984/1 0-00-50 984/2 0-00-88 987 0-00-38 कित्ता- 3 कित्ता- 3 कित्ता- 3 कित्ता- 3 रकवा- 0-01-76रकवा- 0-01-76रकवा- 0-01-76रकवा- 0-01-76राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 349 चिड़गांव 818 0-11-88 820 0-14-25 821 0-00-72 826 0-00-76 829 0-29-06 830 0-00-68 831 0-07-02 832 0-05-16 833 0-15-42 834 0-11-76 835 0-01-38 836 0-01-39 837 0-03-28 837/1 0-04-15 838 0-08-69 839 0-01-12 840 0-01-36 841 0-01-87 842 0-00-85 843 0-02-08 844 0-01-04 845 0-02-71 846 0-02-38 847 0-00-88 848 0-04-74 849 0-02-64 850 0-17-99 851 0-11-02 852 0-01-36 853 0-01-66 854 0-01-80 856 0-04-58 857 0-06-41 858 0-02-04 859 0-01-50 860 0-01-34 861/1 0-01-67 862/1 0-00-30 891 0-01-14 892 0-01-43 893 0-01-44 894 0-03-45 895 0-01-55 896 0-02-11 897 0-01-44 898 0-01-39 899 0-04-52 900 0-05-39 901 0-03-30350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 902 0-03-22 903 0-05-06 904 0-01-69 905 0-03-78 906/1 0-02-41 907 0-02-41 908 0-06-80 909 0-00-81 910 0-13-12 911/1 0-06-92 912 0-00-38 913 0-00-44 914/1 0-01-55 915/1 0-00-23 920/1 0-00-16 921/1 0-00-25 922/1 0-01-32 924/1 0-09-95 926/1 0-09-91 927/1 0-04-37 928/1 0-00-28 929 0-00-39 1830/930 0-02-53 1831/930 0-02-48 930 0-02-08 931 0-00-86 933/1 0-00-12 936/1 0-00-48 937/1 0-00-07 938 0-03-15 939/1 0-01-64 940/1 0-00-33 941/1 0-00-36 941/1/1 0-00-20 942/1 0-00-67 944/1 0-00-25 945/1 0-00-53 961/1 0-00-17 962/1 0-00-70 1005/1 0-01-25 कित्ता- 88 कित्ता- 88 कित्ता- 88 कित्ता- 88 रकवा- 3-09-42रकवा- 3-09-42रकवा- 3-09-42रकवा- 3-09-42 कुल कित्ता- 117 कुल कित्ता- 117 कुल कित्ता- 117 कुल कित्ता- 117 कुल रकवा- 04-74-36 कुल रकवा- 04-74-36 कुल रकवा- 04-74-36 कुल रकवा- 04-74-36 (हैक्टेयर)
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 351 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 अप्रैल, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पी पी पी पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू.... (बी)एफ(5)46/201 (बी)एफ(5)46/201 (बी)एफ(5)46/201 (बी)एफ(5)46/2010000....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मसौर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर घुमारवीं मसौर 318/1 0-6 कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़ किकिकिकित्त्त्त्ता-1ता-1ता-1ता-1 0-60-60-60-6
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 अप्रैल, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पी पी पी पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू.... (बी)एफ (5) 235/2008 (बी)एफ (5) 235/2008 (बी)एफ (5) 235/2008 (बी)एफ (5) 235/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फाटी वशिष्ठ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में मनाली सरचू सीमा सड़क (ग्रैफ) द्वारा मनाली सरचू मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोेंं को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डलाधिकारी (ना0) मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टेयर) में कुल्लू मनाली फाटी वशिष्ठ 847/1 0-01-35 कुल जोड़ किता-1 कुल जोड़ किता-1 कुल जोड़ किता-1 कुल जोड़ किता-1 0-01-350-01-350-01-350-01-35
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th April, 2011
EDN-A-Ka(4)-1/2011-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to constitute a Committee comprising of following:—
1. Deputy Commissioners Chairperson
2. All the Executive Engineers Member (PWD) of the District.
3. Executive Engineers Member (HIMUDA) of the District.
4. Principal Govt. College of Member Distt. Headquarter
5. Deputy Director (Hr. Edu.) Member Secretary
The above Committee will give quarterly report on the physical & Financial position of completion of college and School buildings of the concerned area to the Government through the Director (Hr. Edu.) for submitting the same to F.D./Planning Department. Regular Distt. Level meeting will be held under the Chairpersonship of Deputy Commissioner of respective Districts for which Dy. Director (Hr. Edu.) will submit file to Deputy Commissioner.
By Order, Sd/- Principal Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 353 ब अदालत श्री सलीम मुहम्मद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेशश्रीमती दर्शना देवी पुत्री श्री टेकू, निवासी गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत मृत घोषित किए जाने नामक श्री मनीयां पुत्र श्री धर्मा उर्फ चण, गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका चाचा श्री मनियां पुत्र श्री धर्मा उर्फ चण, गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी वर्ष 1996 से लापता हो चुका है। जिसकी तलाश करने पर अब तक जीवित होने बारा कोई भी सुराग नहीं मिला है। उक्त श्री मनियां पुत्र धर्मा उर्फ चण, गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी को मृत घोषित किया जाना उचित है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मनियां पुत्र श्री धर्मा उर्फ चण, गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा को मृत घोषित करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 28-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इश्तहार जारी हुआ है।
मोहर। सलीम मुहम्मद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री सलीम मुहम्मद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सुलाणा, डाकघर भजराडू, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत मृत घोषित किए जाने नामक श्री जय दयाल पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सुलाणा, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सगा भाई नामक श्री जय दयाल पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सुलाणा, परगना तीसा वर्ष 1960 से लापता हो चुका है। जिसकी तलाश करने पर अब तक जीवित होने बारा कोई भी सुराग नहीं मिला है। उक्त श्री जय दयाल पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सुलाणा, परगना तीसा को मृत घोषित किया जाना उचित है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जय दयाल पुत्र श्री देवी सिंह, गांव सुलाणा, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा को मृत घोषित करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन 354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 5-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इश्तहार जारी हुआ है।
मोहर। सलीम मुहम्मद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 30-4-2011 1. श्री सुलिन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव व डा0 सुलह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
2. पूजा देवी पुत्री श्री देव राज, गांव व डा0 दरोगडी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--इश्तहार मुस्त्री मुनादी बराए विवाह पंजीकरण।
श्री सुलिन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव व डा0 सुलह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा व पूजा देवी पुत्री श्री देव राज, गांव व डा0 दरोगडी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यानहल्फी पेश किये व आवेदन किया है कि दिनांक 26-3-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज से इन दोनों की शादी मंशा देवी चमुण्डा में हुई है। इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं शादी पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है।
अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-4-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 26-3-2011 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री अजय पराशर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश श्री फुन्चोग अगरूप पुत्र श्री छाया राम, गांव रापडिंग, तहसील लाहौल
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933 355 विषय.--ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे।श्री फुन्चोग अगरूप पुत्र श्री छाया राम, गांव रापडिंग, तहसील लाहौल ने प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि किसी कारण वश वह अपनी पुत्री छिमे आंगमों का नाम व जन्म तिथि दिनांक 14-5-1955 ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करा सका जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व हितबद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को फुन्चोग अगरूप की पुत्री का नाम व जन्म तिथि 14-5-1955 को ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-4-2011 को या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दायर कर सकता हे तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई उजर व एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही कर दी जाएगी।
आज दिनांक 26-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। अजय पराशर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla,
Himachal Pradesh
Shri Raju s/o Shri Shaunk Ram, r/o Village Nalag, P. O. & G. P. Pahal, Tehsil Suni, District ..Applicant. Shimla (H. P.)
Versus
General Public
..Respondent.
Whereas Shri Raju s/o Shri Shaunk Ram, r/o Village Nalag, P. O. & G. P. Pahal, Tehsil Suni, District Shimla has filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter the name his wife named Manorma d/o Shri Narain Dass, r/o village Juni, Tehsil Suni in the Parivar Register in the Gram Panchayat Pahal has stated no objection to register the name of the applicant vide resolution No. 61 dated 23-4-2011 .
| Sl. No. Name of the family members | Relation | Date of Birth | |
| 1. | Manorma | w/o Raju | 20-10-2007 Date of marriage and 4-8-1989 date of birth. |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of name and date of birth of the applicant may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Given today 21st April, 2011 under my signature and seal of the court.
Seal.
LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.
356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2011/3 वैशाख, 1933In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla (R), District Shimla,
Himachal Pradesh
Shri Bhasakara Nand s/o Shri Lekh Ram, r/o Village Nehra, P. O. Sainj, Gram Panchayat Nehra, Tehsil Suni, District Shimla (H. P.)
..Applicant.
Versus
General Public
..Respondent.
Whereas Shri Bhasakara Nand s/o Shri Lekh Ram, r/o Village Nehra, P. O. Sainj, Gram Panchayat Nehra, Tehsil Suni, District Shimla has filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter his age correctally in the Parivar Register in the Gram Panchayat Nehra has stated no objection to register the name of the applicant vide resolution No. 62 dated 23-4-2011 .
| Sl. No. | Name of the family members | Relation | Date of Birth |
| 1. | Bhasakara Nand | s/o Lekh Ram | 13-7-1962 instead of 2-11-1958. |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of name and date of birth of the applicant may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Given today 21st April, 2011 under my signature and seal of the court.
Seal.
LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित