Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 24, 07 May 2011

Published 07 May 2011

Gazette no.
24
Gazetteid
24/GAZETTE/2011-07/05/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-05-07.24_gazette_2011-07_05_2011
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिवारवारवारवार 7777 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////11117777 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 मई, 2011

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2011-लेजसंख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2011-लेजसंख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2011-लेजसंख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2011-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-05-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 29 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार । 24-राजपत्र/2011-7-5-2011 (613)614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 मई, 2011/17 वैशाख, 1933 2011 का अधिनियम संख्यांक 29 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कहिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कहिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कहिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) र (संशोधन) र (संशोधन) र (संशोधन) अअअअधिनियमधिनियमधिनियमधिनियम 2011201120112011

ाज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 मई,,,, 2011 2011 2011 2011 को यथा अनुमोदित को यथा अनुमोदित को यथा अनुमोदित को यथा अनुमोदित)))) ((((रररराज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 मई ाज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 मई ाज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 मई

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अअअअधिनियमधिनियमधिनियमधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2222.... धारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(घ) अनुसूची 'ङ' के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रत्येक स्तर (प्वाइंट) पर।"।

3333.... धारा 10 का संधारा 10 का संधारा 10 का संधारा 10 का संशोधनशोधनशोधनशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 10 में, "और 'घ'" शब्द, चिन्ह और अक्षर के स्थान पर '', 'घ' या 'ङ'" चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

4444.... अनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापनअनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापनअनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापनअनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापन....--------मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'घ' के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुसूची 'ङ' अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"अनुसूची 'ङ'

(धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) देखें)

विशेष दरों पर कराधेय माल

क्रम संख्या माल कर की दर 1. 2. 3. 1. तम्बाकू और तम्बाकू 16 प्रतिशत उत्पाद (बीड़ी के सिवाय)

2. बिड़ियां 9.75 प्रतिशत।"।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 मई, 2011/17 वैशाख, 1933 615 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 29 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH MAY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), after clause (c), the following clause (d) shall be inserted, namely:—

"(d) at every point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule 'E',".

3. Amendment of section 10.— In section 10 of the principal Act, for the word, letter and signs "or 'D' ", the signs, word and letters ", 'D' or 'E' " shall be substituted.

4. Insertion of SCHEDULE 'E'.—After SCHEDULE 'D' appended to the principal Act, the following SCHEDULE 'E' shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE 'E'

(See clause (d) of sub-section (1) of section 6)

GOODS TAXABLE AT SPECIAL RATES

Sr. No. Goods Rate of Tax 1. 2. 3.

1. Tobacco and Tobacco 16% Products, (except beedi) 2. Beedies 9.75%.".

616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 मई, 2011/17 वैशाख, 1933

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला, 06 मई, 2011

संख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)/निर्वाचन कानूनगो पोषक वर्ग के श्री ख्याली राम, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) को तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/-रूपए जमा 4400/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू में तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है। पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन बृद्धि अर्जित करने के उपरान्त्‌ वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-05-07.24_gazette_2011-07_05_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-05-07.24_gazette_2011-07_05_2011.