राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवारवीरवारवीरवारवीरवार 12121212 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////22222222 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागं एवं विद्युत विभागं एवं विद्युत विभागं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 09 मई, 2011
संख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छःसंख्या : विद्युत-छः (5555)-14/201-14/201-14/201-14/2011111....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम सीमित, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल लगनू, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
28-राजपत्र/2011-12-5-2011 (699) 700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीघो में) सिरमौर रेणुका जी लगनू 644/1 0-4
645/1 0-12 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा- 0-16कुल रकवा- 0-16कुल रकवा- 0-16कुल रकवा- 0-16
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)
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बहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 11 मई, 2011
संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः (5555)-9/2011-9/2011-9/2011-9/2011....---- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज़ कंचनजंगा पावर कम्पनी प्रा0 लि0, बी-37, तीसरी मंजिल, सैक्टर नम्बर-1, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पनकोट, मुहाल व फाटी हलाण-।।, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में बड़ागांव जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 701 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप- मण्डलाधिकारी (ना0) मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील मुहाल व फाटी खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर में) कुल्लू मनाली पनकोट - हलाण-।। 96/1 0-00-81 685/2 0-00-60 689/2 0-01-84 935/2 0-00-28 936/2 0-00-32 937/2 0-00-42 कुल कित्ता कुल कित्ता कुल कित्ता कुल कित्ता = 6 0-04-27
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत) ।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 मई, 2011
संख्याः सिंचाई संख्याः सिंचाई संख्याः सिंचाई संख्याः सिंचाई 11-13/201111-13/201111-13/201111-13/2011-शिमला-शिमला-शिमला-शिमला....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पिरन उठाऊ पेयजल योजना मगलेड़ खड्ड पिरन ट्ाई उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं । 702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (बीघा/विस्वा) शिमला जुन्गा पिरन 194 01 11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिसिसिसिंचंचंचंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 मई, 2011
संख्याः सिंचाई 11-58/2010-हमीरपुरसंख्याः सिंचाई 11-58/2010-हमीरपुरसंख्याः सिंचाई 11-58/2010-हमीरपुरसंख्याः सिंचाई 11-58/2010-हमीरपुर....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव घनाल खुर्द तहसील व जिला हमीरपुर में पेयजल योजना पम्प हाऊस व टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृतविस्तृतविस्तृतविस्तृत विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे-बिस्वे हमीरपुर हमीरपुर घनाल खुर्द 255/1 0-00-39 274/2 0-17-94 किता-2 0-18-33
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 703 सिसिसिसिंचंचंचंचाई एवं जन ाई एवं जन ाई एवं जन ाई एवं जन स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 मई, 2011
संख्याः सिंचाई 11-3/2010-कांगड़ासंख्याः सिंचाई 11-3/2010-कांगड़ासंख्याः सिंचाई 11-3/2010-कांगड़ासंख्याः सिंचाई 11-3/2010-कांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा वहादपुर, तहसील फतेहपुर जिला कांगडा़ में शाहनहर परियोजना नलकूप नं0 37 के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृतविस्तृतविस्तृतविस्तृत विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी
जिला तहसील महाल व मौजा खसरा नं0 क्षेत्र (हेक्टेयर में) कांगडा़ फतेहपुर वहादपुर 2349/1 0-03-30
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 08 अप्रैल, 2011
संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80....----अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री चतर सिंह, निजी सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, दिनांक 31.07.2011(अपराह्न) को सेवानिवृति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धाें के अन्तर्गत सेवा-निवृत होंगे ।
भवदीय,
सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा। 704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 08 अप्रैल, 2011
संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा0नि0/6-30/80....----अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री केसर दास, संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, दिनांक 31.8.2011 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धाें के अन्तर्गत सेवानिवृत होंगे ।
भवदीय,
सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 08 अप्रैल, 2011
संख्याः वि0स0/स्था0/सेसंख्याः वि0स0/स्था0/सेसंख्याः वि0स0/स्था0/सेसंख्याः वि0स0/स्था0/सेववववा0नि0/6-30/80ा0नि0/6-30/80ा0नि0/6-30/80ा0नि0/6-30/80....----अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री आर0एल0 मैहता, मुख्य प्रतिवेदक, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, दिनांक 31.07.2011 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धाें के अन्तर्गत सेवानिवृत होंगे ।
भवदीय,
सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 10th May, 2011
No. UD-F(2)-1/2009.—In continuation of this Department Notification of even number dated 31.03.2011 vide which service level benchmarks were notified. Due to some technical problem, the Annexure of the said notification showing present status and targets to be achieved by March, 2012 could not be uploded on the e-gazette. The said Annexure is available on the website of Urban Development Department, Himachal Pradesh and as such the same can be seen on department website of Urban Development i.e. hpurbandv@ nic.in.
By order, Sd/- Pr. Secretary, (Urban Development).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 705 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 99/9 ऑफ 04. गांव : हरनोडा तारीख पेशी : 23-6-2011 श्री परमा नन्द पुत्र श्री राम दित्ता आदि, निवासी गांव हरनोडा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।
बनाम
श्रीमती प्रेमी देवी पुत्री श्री नानक राम आदि, निवासी गांव हरनोडा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र अधीन धारा 123, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत किए जाने तकसीम भूमि खाता मुशत्रका खाता/खतौनी नं0 55/82, खसरा नं0 58-59-63-71-73-79-83-90-92-95-97- 98-100-104-108-112 व 173, तादादी 103-15 बीघा वाक्या, मौजा हरनोडा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
इश्तहार बनाम ः 1. श्रीमती प्रेमी देवी पुत्री श्री नानक राम, 2. सन्त राम पुत्र श्री दुर्गा, 3. रतन लाल पुत्र श्री सन्त राम, 4. पवन कुमार पुत्र श्री सन्त राम, 5. अशोक कुमार पुत्र श्री सन्त राम, सभी निवासी गांव हरनोडा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में वादी परमा नन्द पुत्र राम दित्ता आदि, निवासी हरनोडा ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में दावा तकसीम बाबत खाता/खतौनी नं0 55/82, खासरा नं0 58-59-63-71-73-79-83- 90-92-95-97-98-100-104-108-112-173, तादादी 103-15 बीघा वाक्या, मौजा हरनोडा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश दायर किया है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा बार-बार समन भेजे गए लेकिन उपरोक्त फरीकदोयम की तल्वी सही नहीं हो रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त फरीकदोयम की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती। अतः इश्तहार राजपत्र प्रकाशित किया जाता है।
इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा उपरोक्त फरीकदोयम को सूचित किया जाता है कि उनको अगर वर्णित भूमि की तकसीम करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में दिनांक 23-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। गुजरने दिनांक 23-6-2011 किसी किस्म का कोई उजर/एतराज जेरे समायत न होगा, तथा वाद ग्रस्त भूमि का तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत भू-सुधार अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 99/9 ऑफ 04. तारीख पेशी : 23-6-2011. गांव : उप-महाल कोसरियां श्री देवी राम, बलदेव सिंह पुत्रान श्री नेगी राम, निवासी प्लॉट नं0 1, कोसरियां हाल गांव खैरियां लूहणू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम 706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 किरायदार . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बराए दरुस्ती इन्द्राज बाबत खाना काशत में मुखतालिफ किरायदार का।
इश्तहार बनाम किरायदार मकान नं0 1, उप-महाल कोसरियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
वादी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में खसरा नं0 55-56 के खाना काशत व लगान में किरायदार के इन्द्राज को दरुस्त करने के लिए किरायदार के खिलाफ एक आवेदन-पत्र गुजारा है। इन्द्राज में किसी भी किरायदार का नाम दर्ज नहीं है। जिस कारण किरायदार के नाम इश्तहार प्रकाशित करवाया जाना जरुरी है। अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा किरायदार को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें खसरा नं0 55-56 वाक्या मौजा उप-महाल कोसरियां के खाना काशत व लगान में दरुस्ती बरने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। गुजरने दिनांक 23-6-2011 किसी किस्म का कोई उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा, तथा किरायदार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद ग्रस्त भूमि के खाना काशत व लगान में दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 2-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- भू-सुधार अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Vipin Kumar, aged 23 years s/o Shri Satish Kumar, r/o Village Baru, P.O. Mohin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Rajni Devi, aged 23 years d/o Late Shri Karam Chand, r/o Village Tikker, P. O. Bhiru, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Vipin Kumar and Smt. Rajni Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-1-2011 at Sai Mandir Didwin Tikker, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 707 court on or before 27-5-2011. The objection received after 27-5-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 20-4-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Surinder Singh, aged 26 years s/o Shri Partap Singh, r/o Village Lohakhar, P.O. Guardu, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Reeta Kumari, aged 19 years d/o Shri Ramesh Chand, r/o Village Jhanikar, P. O. Brara, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Surinder Singh and Smt. Reeta Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within one month.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-5-2011. The objection received after 28-5-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 22-4-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Mukesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Bihari Lal, r/o V.P.O. Bohni, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Poonam Sharma, aged 25 years d/o Shri Santosh Kumar Sharma, r/o Village Penjwin, P. O. Dhirwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.
708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Mukesh Kumar and Smt. Poonam Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-12-2006 at Village penjwin, P.O. Dhirwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-5-2011. The objection received after 28-5-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 23-4-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Sushil Kumar, aged 23 years s/o Late Shri Bidhi Chand, r/o V.P.O. Mair, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Anjana Kumari, aged 18 years d/o Shri Raghubir Singh, r/o Manal, P. O. Manal, Tehsil . . Applicants.
Poanta Sahib, Sirmour (H.P.)
Versus
General public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Shri Sushil Kumar and Anjana Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnized marriage within three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-6-2011. The objection received after 16-6-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 4-5-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 709 ब अदालत तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 3/2010 तारीख पेशी : 2-6-2011 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीता राम, निवासी खडी बई, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीता राम, निवासी खडी बई ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात महाल खडी बेही, मौजा करेरी में जोगिन्द्र सिंह पुत्र सीता राम कर दिया है जोकि गलत है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में राजेन्द्र कुमार पुत्र सीता राम है जोकि सही है। प्रार्थी इसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-06-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, वडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नमबर : 11/2011 तिथि पेशी : 18-6-2011 गुरध्यान सिंह बनाम आम जनता। विषय.-- दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम :
1. आम जनता महाल दलवाड़।
2. प्रधान ग्राम पंचायत सरोत्री।
आदेश :
आवेदक गुरध्यान सिंह पुत्र श्री प्रीतम चन्द, वासी दलवाड़ (सरोत्री) ने एक आवेदन के माध्यम से गुजारिश की है कि उसके पुत्र अरुण कुमार का जन्म दिनांक 17-6-1999 है परन्तु कारणवश इसका पंजीकरण पंचायत सरोत्री के रिकार्ड में नहीं हो पाया हैं इसे दर्ज करने का आदेश दिया जावे। 710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 प्रधान ग्राम पंचायत सरोत्री व आम जनता महाल दलवाड़ (सरोत्री) को इस कोर्ट नोटिस मुशत्री/ मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तिथी पेशी 18-6-2011 समय 10 बजे सुबह अदालत आकर पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-4-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
वडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नम्बर : /2011 तिथि पेशी : 6-6-2011 श्री —ष्ण चन्द पुत्र दूलो राम, निवासी गांव नलेहड, डाकघर व उप-हसील थुरल, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। मुशत्री/मुनादी :
श्री —ष्ण चन्द पुत्र श्री दूलो राम, निवासी गांव नलेहड, डाकघर व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पिता श्री दूलो राम पुत्र सूंका राम का देहान्त 17 नवम्बर, 2008 को गांव नलेहड में हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण इसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल को जारी करने की अनुकम्पा करें।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दूलो राम पुत्र सुंका राम की मृत्यु तिथि पंजीकरण 17-11-2008 के बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 6-6-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त दूलो राम की मृत्यु पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत थुरल को जारी कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-4-2011 को जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ब अदालत जनाब नरेश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी महाल कथोली, मौजा नगरोटा सूरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 711 बनाम
सर्व श्रीमती/श्री :
1. सूरम सिंह, 2. अच्छर सिंह पुत्रान तरलोक सिंह, 3. शीला देवी वेवा पृथी सिंह, 4. सरनी देवी वेवा, 5. पवन कुमार, 6. सुरेश कुमार पुत्रान, 7. कान्ता देवी, 8. विमला देवी, 9. श्रेष्ठा देवी पुत्रियां रजिन्द्र सिंह, 10. विमलादेवी वेवा, 11. लक्की, 12. योगेश पुत्र हेम राज, 13. महिन्द्र पुत्र रण सिंह, 14. गंगा देई पुत्री तवीयत सिंह, 15. रछपाल सिंह, 16. प्रीतम सिंह पुत्रान, 17. श्रेष्ठा देवी पुत्री, 18. —ष्णा देवी वेवा भीखम सिंह, निवासी महाल कथोली, मौजा नगरोटा सूरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र तकसीम आराजी खाता नं0 31, खतौनी नं0 72 ता 81 खसरा, कित्ता 53, रकवा ता0 2-32-5 है0 बाकया महाल कथोली, मौजा नगरोटा सूरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन किए गए। लेकिन शादी शुद्धा व नौकरी पेशा होने के कारण समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तकसीम बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-6-11 को न्यायालय में उपस्थित होकर सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तरीका तकसीम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-4-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार), तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश
शीर्षक ओम प्रकाश आदि बनाम अमर सिंह आदि।
बनाम
1. ओम प्रकाश व ठाकर प्रसाद पुत्र श्री दमोदर, 2. हरी चन्द व तिलक चन्द पुत्र श्री दर्पो रूप, 3. श्याम लाल व रतन लाल पुत्र श्री चुड़ामणी, 4. देवकी नन्दन पुत्र लच्छमण, 5. रिखी केश पुत्र थान्थी, 6. भागीरथ-भवानीराम व नन्दलाल पुत्र थोपलू, 7. केदारशवर व योगराज पुत्र श्री गौरीदत्त, 8. लच्छमण-पदम सिंह उर्फ माया राम-श्यामलाल पुत्र श्री रघूवीर सिंह, 9. राम चन्द-परम चन्द-चरंजी लाल व बीरी चन्द पुत्र कांशी, 10. नरेश कुमार पुत्र प्रशोतम, समस्त निवासी महाल तलकेहड़, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
इन्तकाल नं0 473 बाबत अताए हकूक मलकियत जेर धारा 104, हि0 प्र0 मुजारियत एवम् भू-सुधार अधिनियम, 1972 खेवट/खतौनी नं0 96/212, कित्ता 6, तादादी 6-17-2 बिघा, स्थित महाल तलकेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। 712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मई, 2011/22 वैशाख, 1933 उपरोक्त वर्णित भूमि का इन्तकाल बराए तस्दीक फैसला लम्बित है। अतः उपरोक्त मालकान क्रम संख्या 1 से 10 तक को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23-5-2011 को स्थान पटवार खाना पस्सल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी इन्तकाल करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में इन्तकाल उनकी अनुपस्थिति में नियमानुसार तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 21-4-2011 को हमारे हस्ताक्षर एवम् मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री जय राम, निवासी समसेर, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थिन।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा : कागजात माल/राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थिन श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री जय राम, निवासी समसेर, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 29-4-2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में कन्याकतू देवी दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में शान्ती देवी दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थिन अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही शान्ती देवी दर्ज करवाना चाहती है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा संलग्न किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से समस्त आम जनता तथा प्रार्थिन के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर या एतराज 23-5-2011 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करें, अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार थुनाग,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित