राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, श्श्श्शुाुाुाुक्रक्रक्रक्रवारवारवारवार 13131313 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////22223333 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 मई, 2011
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10) 2/20042/20042/20042/2004....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्याः आर0-102-23/53, तारीख 5 अप्रैल, 1957 द्वारा अधिसूचित और तारीख 18 मई, 1957 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर एण्ड गुडस टैक्सेशन रुल्ज,़ 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और इनसे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इन्हें राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
29-राजपत्र/2011-13-5-2011 (713) 714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जो प्रस्तावित संशोधनों की बाबत कोई आक्षेप (पों) करना या सुझाव (वों) देना चाहता है, वह उसे (उन्हें) उक्त प्रारुप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को लिखित रुप में भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हाें, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों को अन्तिम रुप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात् :-
प्राप्राप्राप्रारुप नियमरुप नियमरुप नियमरुप नियम
1111.... ससससंक्षिप्त नामंक्षिप्त नामंक्षिप्त नामंक्षिप्त नाम....----इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर एण्ड गुडस टैक्सेशन (संशोधन) रुल्ज,़ 2011 है ।
2222.... नियम 9 का सनियम 9 का सनियम 9 का सनियम 9 का संश्ंश्ंश्ंशााााााोधनेधनेधनेधन....----हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर एण्ड गुडस टैक्सेशन रुल्ज,़ 1957 के नियम 9 के उपनियम (8) के खण्ड (ए) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रख जाएगा, अर्थात्ः-
"(ii) Taxi Car or Jeep having seats upto six (excluding driver);-
(a) Cars/Vehicles upto 1000CC Rs.1350/-PA. (b) Cars/Vehicles above 1000 CC and upto 1500 CC Rs. 2400/-PA (c) Cars/Vehicles above 1500CC Rs. 2800/-PA
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this departmtne notification No. EXN-F(10)2/2004, dated
12/5/2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 12th, May, 2011
No EXN-F(10)2/2004.—In exercise of the powers conferred under section 22 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act. No. 15 of 1955), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Rules, 1957 notified vide Government Notification No.R.102- 23/53, dated 5th April, 1957 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 18th May, 1957 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the information of the persons likely to be affected thereby.
Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed amendments, he may send the same in writing to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 30 days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
The objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be considered by the Government before the finalization of the said draft rules, namely:-
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 715DRAFT RULES
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Rules, 2011.
2. Amendment of Rules 9.—In rule 9 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Rules, 1957, in sub-rule (8), in clause (a), for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:-
"(ii) Taxi Car or Jeep having seats upto six (excluding driver);-
(a) Cars/Vehicles upto 1000CC Rs.1350/-PA. (b) Cars/Vehicles above 1000 CC and upto 1500 CC Rs.2400/-PA (c) Cars/Vehicles above 1500CC Rs.2800/-PA
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH vkeZlMsy] f'keyk&171002] Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154 Fax. 2620152
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13rd May, 2011
No.SEC.16-49/2009--I-1528-1571.— In exercise of the powers vested in it under section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the election programme for the conduct of elections of all three tiers of Panchayati Raj Institutions of Udaipur and Keylong Sub-Division of Lahaul & Spiti District, Pangi Sub-Division of Chamba District, and for Zila Parishad constitutiencies of Sub-Division Spiti of Lahaul & Spiti Distt. of H.P. as under:—
1. Nomination papers shall be presented.— On 24th 25th and 26th May , 2011 (Between 11 am to 3 pm)Nomination papers for the offices of Gram Panchayat, Panchayat Samiti & Zila Parishad shall be filed at the places and before the Officers appointed by the District Election Officers (Panchayat).
2. The nomination papers shall be scrutinised.— On 27th May, 2011 (From 10.00 am onwards).
3. A candidate may withdraw his candidature.— On 30th May,2011 (Before 3pm) 4. List of contesting candidates showing the name of symbol allotted to them shall be prepared and affixed.—On 30th May, 2011 immediately after the time of withdrawal is over.
5. List of Polling stations shall be published.— On or before 24th May, 2011.
6. The Poll, if necessary, shall be held From 7.00 AM to 3 .00 P.M.— Date Phase 10th June,2011 First 12th June, 2011 Second716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 7. Counting of votes, in the event of Poll, shall be done.— Counting of votes for Member, Up- Pradhan and Pradhan of Gram Panchayats shall be taken up on the date of Poll immediately after the close of the poll at the Gram Panchayat Headquarters.
Counting of votes for member of Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be taken up on 14th June, 2011 at 8.30 a.m. at respective Block H.Q. The counting once started shall continue until it is completed.
8. Result of election shall be declared.— The result of the election of Member,Up- Pradhan & Pradhan of Gram Panchayat shall be declared on the date of the poll immediately after the counting is over. The result of election of Panchayat Samiti shall be declared on the day of counting at the Block Headquarters immediately after the counting process is over. The result of election to Zila Parishad shall be declared in accordance with the provisions contained in rule 75(VI) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.
Note.—The process of election shall be completed by 17.06.2011.
By Order, DEV SWARUP, State Election Commissioner, Himachal Pradesh.
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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH vkeZlMsy]f'keyk&171002]Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
NOTIFICATION
Shimla,-2, the 13th May, 2011
No.SEC.16-29/2000-I- 1572-1608.— Whereas the programme for the conduct of General election to Panchayati Raj Institutions in Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Divison of Chamba District have been notified by the State Election Commission vide Notification No. SEC-16-49/2009- I- 1528-71 dated 13th May,2011.
Whereas it is considered appropriate, desirable and necessary in the interest of free, fair smooth and peaceful conduct of elections to the Panchayati Raj Institutions, in the said Tribal Area, to enforce Model Code of Conduct.
Therefore, the State Election Commission, in exercise of the power vested in it under Article 243-K of the Constitution of India, Section 160 of the H.P.Panchayati Raj Act, 1994, hereby directs that Model Code of Conduct shall come into force in Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District in Himachal Pradesh w.e.f. today on 13/5/2011(F.N.) till the election process is completed.
By Order, DEV SWARUP, State Election Commissioner, Himachal Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 717 राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH vkeZlMsy]f'keyk&171002] Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 262015
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th May, 2011
No. SEC.16-49/2009-I-1506-10.— In exercise of the powers vested in it under Section 160(1) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, read with Rule 2(1)(c) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, the State Election Commission hereby appoints the Resident Commissioner, Pangi Sub-Division of Distt. Chamba as Distt. Election Officer (P) for the Pangi Development Block of Distt. Chamba keeping in view the geographical conditions of the area for the conduct of General elections to Panchayati Raj Institutions in the said Development block till further orders.
By Order, DEV SWARUP, State Election Commissioner, Himachal Pradesh.
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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla, the 13th May, 2011
File No. PCH-HA (3)3/96 Shimla-171 009.— In continuation to this department notification of even number, dated 29th March, 2011, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that where the number of members of the District Planning Committees required to be elected from amongst the members of Zila Parishads is more than the total elected members of Zila Parishad (excluding its Chairman), in such District, the gap may be filled up by increasing the number of members to be elected from amongst the elected members of Municipalities falling within the jurisdiction of the District concerned.
By Order, Sd/- Pr. Secretary (Panchayati Raj).
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम गान्धी राम है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल में गलती से गान्धो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। 718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गान्धी राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र युवराज की जन्म तिथि 22-5-2008 है, जोकि ग्राम पंचायत बैली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र युवराज की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बैली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री किशोरी लाल सुपुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव रकोघ, डा0 बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 719 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री तमन्ना कुमारी की जन्म तिथि 21-6-2006 है, जोकि ग्राम पंचायत नगाली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री तमन्ना कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगाली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार सुपुत्र श्री केवल —ष्ण, निवासी गांव फरोटका, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम केवल —ष्ण है, जोकि ग्राम पंचायत रुलियाणी के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल फरोटका पटवार वृत्त रुलियाणी में गलती से केवल दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शीला देवी सुपुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव चलाड़ी, डा0 बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता अच्छरी देवी की मृत्यु तिथि 20-10-2007 है, जोकि ग्राम पंचायत नगाली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की माता अच्छरी देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नगाली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री —ष्ण सिंह सुपुत्र श्री मुनशी, निवासी गांव लोहाली, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम —ष्ण सिंह है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल बकरोटा में गलती से किशन चन्द दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी —ष्ण सिंह के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 721 आज दिनांक 18-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री बलविन्द्र कुमार सुपुत्र श्री अच्छरु शर्मा, निवासी गांव मिहणू, डा0 गढ़, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र जोगिन्द्र शर्मा की जन्म तिथि 4-10-2006 है, जोकि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र जोगिन्द्र शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 1/2011/J तारीख दायरा 6-4-11 ता0 पेशी : 23-5-2011 किस्म मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
श्रीमती सुषमा देवी उपनाम पुष्पा देवी विधवा श्री वकील सिंह, निवासी गांव मण्डू, मौजा हवडोल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--राजस्व रिकार्ड माल वाक्या महाल मण्डू, मौजा हवडोल, दरुस्ती नाम (सुषमा देवी के साथ उपनाम पुष्पा देवी शामिल करवाना)। 722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 उपरोक्त वर्णित प्रार्थिया ने व्यक्तिगत रूप से हाजर होकर शपथ-पत्र सहित एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि रिकार्ड माल वाक्या महाल मण्डू, मौजा हवडोल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा में उसका नाम सुषमा देवी दर्ज है, जबकि रिकार्ड ग्राम पंचायत बग्ग व स्कूल रिकार्ड में उसका नाम पुष्पा देवी दर्ज है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही स्त्री है।
अतः रिकार्ड माल में उसके नाम की दरुस्ती होकर उसका नाम सुषमा देवी के साथ उपनाम पुष्पा देवी संलग्न होने बारा आवेदन किया है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता किसी भी हितबद्ध व्यक्ति या संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि किसी उपरोक्त वर्णित नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या उजर है, जो वह दिनांक 23-5-2011 को असालतन या वकालतन हाजर होकर पेश का सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में प्रतिवादी आम जनता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अभिलेख में सुषमा देवी के साथ उपनाम पुष्पा देवी के नाम प्रविष्टी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-4-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री माठू राम, निवासी कुन, ग्राम पंचायत कमाह, डा0 पराला, तहसील ठियोग, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री माठू राम, निवासी कुन, ग्राम पंचायत कमाह, डा0 पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपनी पुत्री मुस्कान की जन्म तिथि दिनांक 12-12-2004 है, को ग्राम पंचायत कमाह, तहसील ठियोग के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 11-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933 723 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती गुड्डी पुत्री श्रीमती माठी देवी, निवासी ग्राम गुठान, ग्राम पंचायत कलीण्ड, तहसील ठियोग, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती गुड्डी पुत्री श्रीमती माठी देवी, निवासी ग्राम गुठान, ग्राम पंचायत कलीण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपनी पुत्रियों कुमारी सृष्टि, कुमारी रुचिका व कुमारी कृषिका की जन्म तिथियां क्रमशः दिनांक 7-2-2003, 4-5-2006 व 1-4-2009 है, को ग्राम पंचायत कलीण्ड, तहसील ठियोग के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 11-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2011/23 वैशाख, 1933नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित