राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार 19191919 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////22229999 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 मई, 2011
संख्याः ई0एक्स0एन0(5)1/2008संख्याः ई0एक्स0एन0(5)1/2008संख्याः ई0एक्स0एन0(5)1/2008संख्याः ई0एक्स0एन0(5)1/2008....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
ससससंंंंशाशाशाशोध्ेध्ेध्ेधनानानान
हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की अनुसूची-1 के स्तम्भ संख्या 3 के अधीन विद्यमान मद संख्या 13(क), (ख) 16 (क), (ख), (ग), 21 और 22 के स्थान पर निम्नलिखित रूप से कर की दर रखी जाएगी :-
32-राजपत्र/2011-19-5-2011 (805)
| क्रम संख्या | वस्तुएं | दरदरदरदर | |
| 13. | वन उपजः- | ||
| (क) | इमारती लकडी़ (सान, हाकरीज, डिमडिमास, लॉगज, बल्लियां और रफ एक्सड सभी आकार की ) | 65 रुपये प्रति घन मीटर । | |
| (ख) | खैर की लकड़ी (जड़े और अन्य किसी रुप सहित) | 90 रुपये प्रति घन मीटर । | |
| 16(क) | ईटें | 65 रुपये प्रति हजार । | |
| (ख) | बजरी | 10 रुपये प्रति टन । | |
| (ग) | र त े | 10 रुपये प्रति टन । | |
| 21. | पान मसाला, पान चटनी और तम्बाकू या तम्बाकू स्थानापन्न से बनी हुई निर्मितयों सहित सभी प्रकार का तम्बाकू | 3 रुपये प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए । | |
| 22. | पैकेज्ड पीने का पानी | 7.50 रुपये प्रति दस लीटर या उसके भाग के लिए । |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
------
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(5)1/2008 dated
18/5/2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 18th May, 2011
No. EXN-F(5)1/2008.—In exercise of the powers conferred on her under sub section (1) of Section 15 of the H.P.Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in Schedule-I appended to the aforesaid Act namely:
AMENDMENT
For the existing items No. 13 (a), (b), 16(a), (b), (c), 21 and 22 the tax rate under Col-3 of Schedule-I of Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, shall be substituted as under:-
| S r. No. | Commodities | Rate |
| 13. | Forest produce:- | |
| (a) | Timber (Sawn, Hakries, Dimdimas, logs, Ballies and Rough Axed of All sizes. | Rs. 65 per cum |
| (B) | Khair Wood (including roots or in any other form) | Rs. 90 per quintal |
| 16(a) | Bricks | Rs. 65/- per thousand |
| (b) | Bajri | Rs. 10 per ton |
| (C) | Sand | Rs. 10 per ton |
| 21. | Tobacco in all forms, including Pan Masala, Pan Chatney and Preparations containing Tobacco or Tobacco substitutes | Rs. 3 per kg or part thereof |
| 22. | Packaged drinking water | Rs. 7.50 per 10 liters or part thereof |
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 807In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Soni Kumar, aged 28 years s/o Shri Jagat Ram, r/o Village Thana Loharan, P.O. Bafrin, Tehsil & District Hamirpur (H. P.)
2. Smt. Jaiwanti Devi, aged 23 years d/o Shri Dabe Ram, r/o Village Jhungar, P.O. Deori, . . Applicants.
Tehsil Sainj, District Kullu (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Soni Kumar and Smt. Jaiwanti Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-4-2011 at Tauni Devi, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-6-2011. The objection received after 13-6-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 6-5-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ajay Kumar, aged 28 years s/o Shri Rajinder Kumar, r/o Village Mukhi, P.O. Kot, Tehsil & District Hamirpur (H. P.)
2. Smt. Sunita Devi, aged 31 years d/o Shri Chet Ram, r/o Village Khilsair, P.O. Piran, . . Applicants.
Tehsil Junga, District Shimla (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933Shri Ajay Kumar and Smt. Sunita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 1-1-2004 at Village Khiksair, P.O. Piran, Tehsil Junga, District Shimla and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-6-2011. The objection received after 13-6-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 7-5-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 21/2010/तह0
श्री प्यार सिंह बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री प्यार सिंह पुत्र श्री भोटा सिंह, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र इन्द्रजीत की जन्म दिनांक 5-4-1976 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त इन्द्रजीत का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 21-6-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नरेश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 809 ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 1/2011/तह0
श्री सुभाष चन्द बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हरि राम, निवासी मैटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अंकिता चौधरी की जन्म दिनांक 4-9-2006 है परन्तु ग्राम पंचायत घरोह में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची अंकिता चौधरी का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-6-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नरेश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 20/2010/तह0
श्री प्यार सिंह बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री प्यार सिंह पुत्र श्री भोटा सिंह, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकीे पुत्री जितेन्द्र जीत की जन्म दिनांक 11-1-1978 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जितेद्र जीत का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-6-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नरेश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 ब अदालत श्री नरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0......................./ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री विनोद कुमार बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रत्न चन्द, निवासी मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री डिम्पल कपूर का जन्म दिनांक 22-12-2006 को हुआ है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में उक्त तारीख पंजी—त न हुई है। अतः इसे पंजी—त किए जाने के आदेश दिए जाएं। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-6-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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PUBLIC NOTICE
In the Court of Shri Naresh Kumar Sharma, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 32/NT/11 1. Shri Vinod Kumar s/o Late Shri Vikram Singh Bhardwaj, r/o Village Bara Kotha near Kalapul, P.O. Dharamshala.
2. Smt. Veena w/o Shri Vinod Kumar d/o Shri Saini Ram c/o 2249, Ambedkar Colony, . . Applicants. Chandigarh at present r/o Kalapul
Versus
1. General Public 2. The Registrar of Marriages
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein thatराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 811 they have solemnized their marriage on 13-11-2009 at Bara Kotha near Kalapul but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages (कयलोट) Kaylot Panchayat.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 10-6-2011 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 29th day of April, 2011.
Seal.
NARESH KUMAR SHARMA,
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 6/2009. तारीख पेशी : 31-5-2011 सुरेन्द्र कुमार बनाम सिता राम आदि किस्म मुकद्दमा : तकसीम भूमि खाता खतौनी नम्बर 37/54, खसरा नम्बर 311, 384, 402, 609, 633, 638, कित्ता 6, रकबा तादादी 0-50-89 हैक्टेयर, चक सरकली, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
बनाम :
श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री मेम चन्द, ग्राम जनरारा, पी0 ओ0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रतिवादीगण श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री मेम चन्द, ग्राम जनरारा, पी0 ओ0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन को इस न्यायालय द्वारा बजरिया नोटिस कई बार तलब किया गया। इनका सही पता न होने के कारण उनकी तामील सही ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उन्हें इस नोटिस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 31-5-2011 को प्रातः 10 बजे हाजर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करे। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। अरूण कुमार शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Theog, District Shimla (H. P.) Case No. Keshav Ram Mauza Tehsil 2/2011 1. Gen. public Dhalli Theog 2. Sh. Munshi Ram
Application for Attestation of Mutation.
PROCLAMATION
Whereas the application has been filed by Shri Keshav Ram & others applicants for the attestation of mutation. As per report of Patwari concerned and affidavit filed by the applicant, the father of the applicants is missing for the last 25-30 years and is not traceable. The ten members of legal heirs of the missing Shri Munshi Ram s/o Late Shri Niktu, r/o Village Dhalli, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) are lying behind to whom in the name of mutation to be attested. So it was prayed on behalf of the applicant that publication in "Rajpatra" may kindly be published.
I hereby order/permitted that the publication may be published in "Rajpatra" and if any objection is claimed by any person then they can appear in person or through council in this Court on or before 21-5-2011.
Sd/-
Assistant Collector 1st Grade,
Theog, District Shimla (H. P.).
__________
In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Theog, District Shimla (H. P.)
Basanti Mauza Tehsil District Ram Krishan Pandrog Theog Shimla Application for partition of land under section 123.
PROCLAMATION
Whereas the application has been filed by Shrimati Basanti d/o Shri Ramdin, r/o Village Pandrog, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) for partition of land under section 123 of H.P. Land venue Act Khata/Khatauni No. 35/93 to 100, Kitta-56, measuring 0-24-40 hect. and Khata/ Khatauni No. 44/131 to 166 Kitta-97, measuring 11-69-98 hect. in Village Pandrog, Tehsil Theog, District Shimla. As for report of field agency maximum respondents are not residing in Village Pandrog, Tehsil Theog. So it was prayed on behalf of the applicant that publication in "Rajpatra" may kindly be published.
I hereby order/permitted that the publication may be published in "Rajpatra" and if any objection is claimed by any person then they can appear in person or through council in this Court on or before 4-7-2011.
Sd/-
Assistant Collector 1st Grade,
Theog, District Shimla (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 813 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेशश्री मनजीत पुत्र श्री प्रवीन्द्र, निवासी ग्राम व डा0 सैंज, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनजीत पुत्र श्री प्रवीन्द्र, निवासी ग्राम व डा0 सैंज, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपनी पुत्रियों टीना व शगुन के नाम ग्राम पंचायत सैंज के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मनमोहन सिंह मैहता पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी गांव शिला, डा0 देहा, तहसील ठियोग, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनमोहन सिंह मैहता पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी गांव शिला, डा0 देहा, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपनी पुत्री ईवांशी मैहता का नाम ग्राम पंचायत देहा घोड़ना के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2011/29 वैशाख, 1933 ब अदालत श्री प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री संजीव कुमार पुत्र श्री धरम पाल, निवासी रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री धरम पाल, निवासी रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री दीक्षा का जन्म दिनांक 10-8-2009 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् रोहड़ू के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2011 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवे तथा अपने उजर पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 7-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री केवल राम पुत्र श्री दिल सुख, निवासी खशकन्डी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री केवल राम पुत्र श्री दिल सुख, निवासी रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पौत्र हरिश पुत्र श्री नरेश का जन्म दिनांक 2-5-2009 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2011 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 7-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित