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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 33, 20 May 2011

Published 20 May 2011

Gazette no.
33
Gazetteid
33/GAZETTE/2011-20/05/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-05-20.33_gazette_2011-20_05_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 20202020 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////30303030 वैशाख,वैशाख,वैशाख,वैशाख, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-कार्मिक विभाग (नियुक्ति-कार्मिक विभाग (नियुक्ति-कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II))))

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मई, 2011

संख्या ः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-संख्या ः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-संख्या ः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-संख्या ः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-III....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पर (एपी-बी) डी (3)-4/2001, तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा जारी और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 28 जनवरी, 2004 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... ससससंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ बोर्ड, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है ।

33-राजपत्र/2011-20-5-2011 (815) 816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2222.... नियम 4 कानियम 4 कानियम 4 कानियम 4 का ससससंंंंशाशाशाशोधनेधनेधनेधन....----हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2004 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (vii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''चालक, पटवारी, कांस्टेबल, वार्डर (जेल विभाग), फार्मासिस्ट (आयुर्वेद) और स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों के पचास प्रतिशत पद, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दाई, प्रयोगशाला तकनीशियन (आयुर्वेद विभाग), वन रक्षक तथा किसी भी सरकारी विभाग के फायरमैन/वेटरनरी फार्मासिस्ट/कम्पाउंडर;''

आदेश द्वारा, राजवन्त सराजवन्त सराजवन्त सराजवन्त संध्ंध्ंध्ंधाााू,ू,ू,ू, मुख्य सचिव।

------

[Authoritative English text of this department Notification No. Per (AP.B)D(3)-4/2001-III,

dated 18-05-2011, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

PERSONNEL (AP. II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 18th May, 2011

No. Per (AP.B)D(3)-4/2001-III.—In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business & Procedure) Rules, 2004, issued vide Notification No. Per(AP.B)D(3)-4/2001, dated 28-01-2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 28-01-2004, namely :-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) (First Amendment) Rules 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 4.—For the existing provisions of clause (vii) of sub-rule (1) of rule 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) Rules, 2004, the following shall be substituted, namely:-

"Drivers, Patwaris, Constables, Warder (Jail Department) Pharmacists (Ayurveda), and 50 percent posts of Pharmacists of Health Department, Male Health Workers, Dai, Lab Technician (Ayurveda Department), Forest Guard and Fireman /Veterinary Pharmacists/Compounders of any Government Department ;"

By order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 817 कार्मिक विभाग(नियुक्ति-कार्मिक विभाग(नियुक्ति-कार्मिक विभाग(नियुक्ति-कार्मिक विभाग(नियुक्ति-II))))

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मई, 2011

संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98, तारीख 6-10-1998 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना का ओर संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ः-

पैरपैरपैरपैरा-2 का सा-2 का सा-2 का सा-2 का संंंंशाशाशाशोधनेधनेधनेधन....----हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड की अधिसूचना तारीख 6-10-1998 के पैरा-2 के उप-पैरा (1) की मद (vii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''चालक, पटवारी, कांस्टेबल, वार्डर (जेल विभाग), फार्मासिस्ट (आयुर्वेद) और स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों के पचास प्रतिशत पद, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दाई, प्रयोगशाला तकनीशियन (आयुर्वेद विभाग), वन रक्षक तथा किसी भी सरकारी विभाग के फायरमैन/वेटरनरी फार्मासिस्ट/कम्पाउंडर;''

आदेश द्वारा, राजवन्त सराजवन्त सराजवन्त सराजवन्त संध्ंध्ंध्ंधाााू,ू,ू,ू, मुख्य सचिव,

______

[Authoritative English text of this department Notification No. Per(AP.B) B(1)-1/98-III

dated 18-05-2011 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

PERSONNEL (APPOINTMENT-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 18th May, 2011

No. Per(AP.B)B(1)-1/98-III.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased further to amend the notification regarding constitution of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board issued vide Notification No. Per(AP.B)B(1)-1/98 dated 06-10-1998, namely :-

Amendment of Para 2.—In Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board notification, dated 06-10-98, for the existing provision of item (vii) of sub-para (1) of para 2, the following shall be substituted, namely: -

"Drivers, Patwaris, Constables, Warder (Jail Department) Pharmacists (Ayurveda) and 50 percent posts of Pharmacists of Health Department, Male Health Workers, Dai, Lab Technician (Ayurveda Department), Forest Guard and Fireman /Veterinary Pharmacists/Compounders of any Government Department;"

By order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, ब्लॉक नम्बर-39, कसुम्पटी, शिमला-171009 कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, ब्लॉक नम्बर-39, कसुम्पटी, शिमला-171009 कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, ब्लॉक नम्बर-39, कसुम्पटी, शिमला-171009 कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, ब्लॉक नम्बर-39, कसुम्पटी, शिमला-171009 विज्ञापन बावत अकसाम आराजी हाल रकबा तहसील घुमारवीं (नगर पालिका घुमारवीं के अतिरिक्त) जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

शिमला-171009, 09 मई, 2011

नम्बर ः रैव०ः(एस०टी०)एनम्बर ः रैव०ः(एस०टी०)एनम्बर ः रैव०ः(एस०टी०)एनम्बर ः रैव०ः(एस०टी०)एस०एम०एल०/ए०-घु० ग्रामीण-1/2011स०एम०एल०/ए०-घु० ग्रामीण-1/2011स०एम०एल०/ए०-घु० ग्रामीण-1/2011स०एम०एल०/ए०-घु० ग्रामीण-1/2011-78-78-78-78....----हिमाचल प्रदेश सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्याः Rev. B. F. (8)1/2001-1 दिनाँक 21-06-2010 द्वारा तहसील घुमारवीं के महाल दकड़ी, पट्टा, बड्डू, पनौल, बड़ोटा, लूहारवीं व सीहल की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम्‌ 1954 की धारा 33 की जारी हुई है, जिसकी पालना में इन महालात में बन्दोवस्त का कार्य किया जा रहा है। अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम्‌, 1954 के साधारण निर्धारण नियम्‌ 1984 के नियम 4 के अर्थानुसार तहसील घुमारवीं (नगर पालिका घुमारवीं के अतिरिक्त) में वर्तमान भू-व्यवस्था में रखी जाने वाली किस्म भूमि (अकसाम आराजी) पर विचार करने के पश्चात्‌ जो किस्म भूमि वर्तमान बन्दोवस्त के समय कागजात माल में दर्ज किए जाने की प्रस्तावना है उसका विज्ञापन ज़ारी किया जाता है। इससे पूर्व इस कार्यालय के पत्र संख्याः रैव० (एस०टी०) एस० एम० एल०-ए०/85-17026 दिनाँकः 09-09-1985 द्वारा जो जिला बिलासपुर के लिए अकसाम आराजी प्रस्तावित की गई थीं को भी ध्यान में रखा गया है तथा उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः सर्व साधरण जनता तहसील घुमारवीं (नगर पालिका घुमारवीं के अतिरिक्त), जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि यदि किसी महानुभाव को तजवीज की गई अकसाम आराजी के बारे किसी प्रकार का कोई उज़र, ऐतराज़ हो तो वह अपना ऐतराज लिखित रूप में इस विज्ञापन की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भेजें। प्रस्तावित अकसाम आराजी जो तहसील घुमारवीं के ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रस्तावित है परिभाषा सहित निम्न प्रकार से हैः--

भूमि की किस्मेंभूमि की किस्मेंभूमि की किस्मेंभूमि की किस्में

कृष्ट (क) सिंकिृष्ट (क) सिंकिृष्ट (क) सिंकिृष्ट (क) सिंचितचतचतचत

1111.... कुहकुहकुहकुहली अव्वलली अव्वलली अव्वलली अव्वल....----वह भूमि जिसमें साल में दो फसलें काश्त होती हों तथा पानी सिंचाई के लिए आवश्यक्तानुसार मिलता हो तथा फसल खरीफ में धान की फसल काश्त होती हो। 2222.... कुहली दोयमकुहली दोयमकुहली दोयमकुहली दोयम....----वह भूमि जिसमें साल में दो या दो साल में तीन फसलें काश्त होती हों तथा पानी आवश्यकता से कम मिलता हो तथा धान की फसल काश्त की जाती हों।

3333.... कुहली सोयमकुहली सोयमकुहली सोयमकुहली सोयम....----वह भूमि जिसमें साल में एक ही फसल धान की काश्त की जाती हो। 4444.... बागीचा कुहली अव्वलबागीचा कुहली अव्वलबागीचा कुहली अव्वलबागीचा कुहली अव्वल....----वह भूमि जिसमें फलदार पौधे आम, पलम, आड़ू, खुर्मानी, नाशपाति आदि के लगाए गए हों तथा आवश्यकतानुसार पानी मिलता हो।

5555.... बागीचा कुहली दोयमबागीचा कुहली दोयमबागीचा कुहली दोयमबागीचा कुहली दोयम....----वह भूमि जिसमें फलदार पौधे निम्बू, गलगल, केला आदि लगाए गए हों तथा पानी आवश्यकतानुसार मिलता हो।

6666.... आवीआवीआवीआवी....----वह भूमि जो जल उठाऊ योजना द्वारा सिंचित की जाती हो।

7777.... चाही अव्वलचाही अव्वलचाही अव्वलचाही अव्वल....----वह भूमि जो सरकारी, गैर सरकारी कुँए से सिंचित की जाती हो और कम से कम दो फसलों के लिए पानी काफी मात्रा में मिलता हो जिसमें दो फसलें होती हों। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 819 8888.... चाही दोयमचाही दोयमचाही दोयमचाही दोयम....----वह भूमि जिसमें सिंचाई कुँए आदि से होती हो परन्तु पानी से या तो एक ही फसल सिंचाई होती है या दोनों फसलों में पानी इतना कम होता है कि आवश्यकता अनुसार पानी नहीं होता।

9999.... बागीचा चाही अव्वलबागीचा चाही अव्वलबागीचा चाही अव्वलबागीचा चाही अव्वल....----वह भूमि जिसमें फलदार पौधे लगाए गए हों और पानी कुँए से सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार मिलता हो।

10101010.... बागीचा चाही दोयमबागीचा चाही दोयमबागीचा चाही दोयमबागीचा चाही दोयम....----वह भूमि जिसमें फलदार पौधे लगाए गए हों और पानी कुँए से सिंचाई के लिए आवश्यकता से कम मिलता हो।

(ख) असिं(िख) असिं(िख) असिं(िख) असिंचितचतचतचत

11111111.... बारानी अव्वलबारानी अव्वलबारानी अव्वलबारानी अव्वल....----वह भूमि जसमें साल मे दो फसलें काश्त होती हों, आबादी के नज़दीक हो तथा वर्षा पर निर्भर हो।

12121212.... बारानी दोयमबारानी दोयमबारानी दोयमबारानी दोयम....----वह भूमि जिसमें साल में दो या दो साल में तीन फसलें काश्त की जाती हो तथा आवादी से दूरी पर हो।

13131313.... बारानी सोयमबारानी सोयमबारानी सोयमबारानी सोयम....----वह भूमि जो आवादी से काफी दूरी पर हो और साल में एक ही फसल काश्त होती हो तथा वर्षा पर निर्भर हो।

14141414.... बागीचा बारानी अव्वलबागीचा बारानी अव्वलबागीचा बारानी अव्वलबागीचा बारानी अव्वल....----वह भूमि जिसमें फलदार पौधे आम, खुर्मानी, पलम आदि के लगाए गए हों और वर्षा पर निर्भर हों।

15151515.... बागीचा बारानी दोयमबागीचा बारानी दोयमबागीचा बारानी दोयमबागीचा बारानी दोयम....----वह भूमि जिसमें फलदार पौधे गलगल, नीम्बू, केला आदि लगाए गए हों तथा वर्षा पर निर्भर हो।

16161616.... सैलावीसैलावीसैलावीसैलावी....----वह भूमि जिसमें बरसात के मौसम में काफी पानी निकलता हो, साल में एक फसल होती हो तथा अकसर धान की फसल काश्त होती हो।

अकृष्अकृष्अकृष्अकृष्टटटट

17171717.... बंजर जदीदबंजर जदीदबंजर जदीदबंजर जदीद....----वह भूमि जो पहले काश्ता थीं परन्तु लगातार दो वर्ष से बिला काश्त रही हो तथा चार वर्ष से अधिक बिला काश्त न रही हो।

18181818.... बंजर कदीमबंजर कदीमबंजर कदीमबंजर कदीम....----वह भूमि जो पहले काश्ता थी परन्तु चार वर्ष से अधिक काश्त न रही हो। 19191919.... खडै़तरखडै़तरखडै़तरखडै़तर....----जमींदारान का वह मलकीयती रकबा जो घास के लिए रखा हो तथा मौसम बरसात में घास कटाई तक पशुओं को चरान्द के लिए इस्तेमाल न किया जाता हो।

20202020.... वणीवणीवणीवणी....----जमींदारान का वह मलकीयती रकबा जिसमें किसी प्रकार के गैर समरदार द्रख्तान हो। 21212121.... वनवनवनवन....----जमींदारान का वह मलकीयती रकबा जिसमें किसी भी प्रकार के गैर समरदार द्रख्तान हो। 22222222.... वन बावन बावन बावन बांंंंसससस....----जमींदारान का वह मलकीयती रकबा जिसमें बांस व बांसुड़ियाँ पाई जाती हों। 23232323.... चरागाहचरागाहचरागाहचरागाह....----वह सरकारी मलकीयती रकबा जिसमें द्रख्तान हों या न हों और जमींदारान के हकूक घास कटाई व चराई के हों। 820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 24242424.... जंगल मैहफुजंगल मैहफुजंगल मैहफुजंगल मैहफुजा मैहदूदाजा मैहदूदाजा मैहदूदाजा मैहदूदा....----वह सरकारी मलकीयती रकबा जिसमें ठडाबन्दी हुई हों और जंगल मैहफुजा मैहदूदा करार पाया हो।

25252525.... जंगल मैहजंगल मैहजंगल मैहजंगल मैहफुजा गैर मैहदूदफुजा गैर मैहदूदफुजा गैर मैहदूदफुजा गैर मैहदूदाााा....----वह मलकीयती सरकार का रकबा जिसमें ठडाबन्दी हुई हों और जंगल मैहफुजा गैर मैहदूदा करार पाया हो।

26262626.... जंगजंगजंगजंगल रिजल रिजल रिजल रिजवववर्र्व....----वह मलकीयती सरकार का रकबा जिसमें ठडाबन्दी हुई हों और जंगल रिर्ज़व करार पाया हो।

27272727.... नसनसनसनर्सर्रीर्रीर्रीरी....----वह भूमि जिसे महकमा जंगलात नर्सरी के तारै पर इस्तेमाल करता हो।

28282828.... गगगगेेेेर मुमकिनर मुमकिनर मुमकिनर मुमकिन....----वह रकबा जो कावले काश्त न हो ,जिसकी कभी काश्त में आने की सम्भावना न हों।

हस्ता/- भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, ब्लॉक नम्बर-39, कसुम्पटी, ािमला-171 009.

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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 138-टी0 ऑफ तारीख पेशी 29-5-2011 श्री चेत राम पुत्र श्री आलम चन्द, निवासी गांव शरोट, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र सनी की जन्म तिथि 28-3-2006 है जोकि ग्राम पंचायत खबला के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र सनी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 आर0 भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 821 ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 141-एन0 टी0 ऑफ तारीख पेशी 29-5-2011 श्री लाल सिंह पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव शलिंगा, डाकघर रोपा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री आंचल की जन्म तिथि 28-8-2006 है जोकि ग्राम पंचायत नहोन्डा के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री आंचल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। वी0 डी0 आजाद,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 143-एन0 टी0 ऑफ तारीख पेशी 29-5-2011 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव रोहलो, डाकघर चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री बर्षा देवी की जन्म तिथि 8-1-2007 है जोकि ग्राम पंचायत चैहणी के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री बर्षा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने 822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। वी0 डी0 आजाद,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 144-एन0 टी0 ऑफ तारीख पेशी 29-5-2011 श्री सूरत राम पुत्र श्री हीरू राम, निवासी गांव घोई धार, डाकघर सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री मनीशा कुमारी की जन्म तिथि 16-8-2006 है जोकि ग्राम पंचायत खाडागाड के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री मनीशा कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। वी0 डी0 आजाद,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 142-एन0 टी0 ऑफ 2011 तारीख पेशी 29-5-2011 श्री केसर सिंह पुत्र श्री मान चन्द, निवासी गांव कूईर, डाकघर डगेहढ, उप-तहसील आनी हाल निवासी घियागी, डा0 जिभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 823 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र निखिल की जन्म तिथि 15-5-2006 है जोकि ग्राम पंचायत खाडागाड के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र निखिल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। वी0 डी0 आजाद,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 139-टी0 ऑफ 2011 तारीख पेशी 29-5-2011 श्री चैना राम पुत्र श्री कूर्म दत्त, निवासी गांव बालौन, डाकघर बाहू, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री कमला देवी की जन्म तिथि 24-8-2005 है जोकि ग्राम पंचायत शिकारी घाट के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री कमला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 आर0 भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। 824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933

ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 140-टी0 ऑफ 2011 तारीख पेशी 29-5-2011 श्री चैना राम पुत्र श्री कूर्म दत्त, निवासी गांव बालौन, डाकघर बाहू, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री विंदरा देवी की जन्म तिथि 3-3-2007 है जोकि ग्राम पंचायत शिकारी घाट के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री विंदरा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने मियाद होने पर किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 4-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 आर0 भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin s/o Shri Ngawang Gyaltsen, निवासी तिब्तियन कलोनी चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tenzin s/o Shri Ngawang Gyaltsen, निवासी तिब्तियन कलोनी चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र Phuntsok का जन्म दिनांक 9-8-1999 व दूसरे पुत्र Yargyal का जन्म दिनांक 6-9-2000 को हुआ है, लेकिन प्रार्थी के पुत्रों की जन्म तिथियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत चौंतड़ा के अभिलेख में दर्ज नहीं है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में पेश कर सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 825 यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जन्म तिथियों बारे सचिव ग्राम पंचायत चौन्तड़ा को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। जी0 आर0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 के0 रत्न, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री विनय भाटिया पुत्र श्री बिशन भाटिया, निवासी सेरी, डा0 व तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पति)। गीतू पुत्री श्री दीपक कुमार पत्नी श्री विनय भाटिया, निवासी चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, (पत्नी)। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में श्री विनय भाटिया व श्रीमती गीतू ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 26-2-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-6-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 3-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

डी0 के0 रत्न, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। 826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख मरजुआ तारीख पेशी ------ ---------- ---------- 14 2-5-2011 24-5-2011 श्री अंकेश वर्मा पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी कोठी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री अंकेश वर्मा पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी कोठी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम अंकेश वर्मा है जो प्रार्थी के शिक्षा प्रमाण-पत्र पर भी दर्ज है लेकिन प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख में अंकेश कुमार दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है, जिसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैैैैैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख मरजुआ तारीख पेशी ------ ---------- ---------- 13 2-5-2011 24-5-2011 श्री भूप सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी व डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भूप सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी व डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसकी पुत्री का वास्तविक नाम पायल व जन्म तिथि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 827 12-2-2006 है लेकिन प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

राज कुमारी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री अमृत लाल, निवासी सन्तोखगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री निशा सैणी की जन्म गांव लोअर अरनेयाला में दिनांक 4-6-2001 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री गोरख सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गोरख सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह, निवासी सलोह, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्रों नवीन जसवाल व नितिन जसवाल का जन्म गांव सलोह में क्रमशः दिनांक 26-5-1993 व 14-2-1995 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री रजनीश कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री सुरजीत पाल, निवासी सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री वैशाली का जन्म गांव सनोली में दिनांक 23-2-2009 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी रामपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री दिपाशी का जन्म गांव रामपुर में दिनांक 15-9-2008 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 829 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री जसविन्द्र सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, निवासी पंजावर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री प्रीती देवी का जन्म गांव पंजावर में दिनांक 13-4-2006 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश दत्ता बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश दत्ता पुत्र श्री सन्तोख सिंह दत्ता, निवासी खड्‌ड, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री मन्नत दत्ता का जन्म गांव खड्‌ड में दिनांक 23-5-2003 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री चन्द्रमोहन बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री तीर्थ राम, निवासी अजौली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री राधिका का जन्म गांव अजौली में दिनांक 1-11-2005 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-5-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सीता राम बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सीता राम पुत्र श्री गुरदास राम, निवासी पनोह, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती ऊधमी देवी की मृत्यु आयुर्वैदिक चिकित्सालय ऊना में दिनांक 21-3-2000 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 831 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-3-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री चरन दास बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चरन दास पुत्र श्री तेलू राम, निवासी जलग्रां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पत्नी श्रीमती सोमा देवी की मृत्यु गांव जलग्रां में दिनांक 18-3-1990 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-3-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री मलकीत सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मलकीत सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी अप्पर अरनेयाला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र हरदीप सिंह का जन्म गांव अप्पर अरनेयाला में दिनांक 29-2-2004 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2011/30 वैशाख, 1933 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-4-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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आबकारी एवआबकारी एवआबकारी एवआबकारी एवं कराधान विभागं कराधान विभागं कराधान विभागं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 मई, 2011

ससससंंंंख्ख्ख्ख्याःयाःयाःयाः ईईईईएक्सएन-एफ (16)3/1999एक्सएन-एफ (16)3/1999एक्सएन-एफ (16)3/1999एक्सएन-एफ (16)3/1999....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्ज शंकर मैजिकल कम्पनी करनाल को, हिमाचल प्रदेश राज्य में 19.05.2011 से 4.08.2011 तक आयोजित किए गए/आयोजित किए जाने वाले जादूगर प्रदर्शनों पर, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आब0 एवं करा0)।

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[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F (16) 3/1999, dated

19.05.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 19th May, 2011

No.EXN-F (16)3/1999.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (3) of Section 12 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968) is pleased to exempt M/s Shankar Magical Company, Karnal from the payment of duty under the Act ibid on the Magic Shows organised in the State of Himachal Pradesh w.e.f. 19.05.2011 to 4.8.2011.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-05-20.33_gazette_2011-20_05_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-05-20.33_gazette_2011-20_05_2011.