राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार 23232323 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////2222 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9
NOTIFICATION
Shimla-9, the 18th May, 2011
No. 9-LSA/Regulation/96.—In exercise of the powers conferred under section 29 A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the H.P. State Legal Services Authority hereby makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1996, notified vide this Authority Notification No. 9-LSA/ Regulations/96, dated 15th May 1996, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra- ordinary), dated 17th May, 1996, namely :—
1. Short title and commencement.—(i) This may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations (Seventh Amendment) 2011.
35-राजपत्र/2011-23-5-2011 (843) 844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2011/2 ज्येष्ठ, 1933
(ii) It shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment in Proviso to Regulations 15.—In Regulation 15 of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996 after clause 15(g), the following clause shall be added, namely:-
15(gg). Transgender people and Senior Citizens who attain the age of 60 years and
above whose annual income is less than two lakh rupees per anumn.
By order, J. S. MAHANTAN, Member Secretary.
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आवास विभागआवास विभागआवास विभागआवास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 जनवरी, 2011
संख्या आवास-6 (एफ)5-9/2010संख्या आवास-6 (एफ)5-9/2010संख्या आवास-6 (एफ)5-9/2010संख्या आवास-6 (एफ)5-9/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः महाल पटेयोग, तहसील व जिला शिमला (ग्रामीण) हिमाचल प्रदेश में आवास वस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है।
2. अतः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 क उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार शिमला-2 को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है ।
4. भूमि का रेखांक समाहर्ता भू-अजर्न अधिकारी, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-2, हि0 प्र0 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील मुहाल खसरा न0 रक्वा 1 2 3 4 5 शिमला शिमला पटेयोग 2193/1 3-50 2192/1 83-00 2233/1 5-50 2234/1 63-00 2227/1 1-80
कित्ताकित्ताकित्ताकित्ता 5 5 5 5 156-80156-80156-80156-80
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2011/2 ज्येष्ठ, 1933 845 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी 20-6-2011 उनवान मुकद्दमा : नाम दरूस्ती
श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री भादरु राम, निवासी फकडोहल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। श्री प्रताप चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल फकडोहल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम प्रतापी लिखा गया है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम प्रताप चन्द है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 20-6-2011 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल मेें लाई जाकर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 16-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 07/2011 तारीख दायर : 11-3-2011 श्री गोपाल दत्त पुत्र स्व0 श्री श्रवणा नन्द, निवासी गांव बटाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता नं0 10, 11, 101, 102, 104, 105, व 106 वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री गोपाल दत्त पुत्र स्व0 श्री श्रवणा नन्द, निवासी गांव बटाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की 846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2011/2 ज्येष्ठ, 1933 है कि प्रार्थी का नाम पंचायत अभिलेख तथा फोटो पहचान पत्र के अभिलेख के अनुसार गोपाल दत्त है जो कि दरुस्त है जबकि अराजी खाता नं0 10, 11, 101, 102, 104, 105, व 106 वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात के खाना मालिक में गोपाल सिंह के स्थान पर गोपाल दत्त उर्फ गोपाल सिंह दरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह के स्थान पर गोपाल दत्त उर्फ गोपाल सिंह दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 10-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री मंगत राम पुत्र श्री शाली राम, निवासी गांव मझाली, ग्राम पंचायत कूहल, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मंगत राम पुत्र श्री शाली राम, निवासी गांव मझाली, ग्राम पंचायत कूहल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री मीना कुमारी का जन्म 10-8-1976 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कूहल के परिवार रजिस्टर में अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज न करवा सका है अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूहल के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मंगत राम की पुत्री की जन्म तिथि व नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2011/2 ज्येष्ठ, 1933 847 ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 08/2011 तारीख दायर : 19-5-2011 श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री शावणू राम, निवासी ग्राम डकोलड़, चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 82/224, व 83/225, ता 226 वाका चक कराली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री शावणू राम, निवासी ग्राम डकोलड़, चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम माल कागजात में प्रेम चन्द नाम सही व दरुस्त है परन्तु घर का नाम प्रेम लाल है। प्रार्थी की माता ने एक वसीयत नामा लिखा तथा उसमें प्रेम चन्द के स्थान पर घरेलू नाम प्रेम लाल लिखवाया गया। जिस कारण वसीयत का इन्तकाल विचाराधीन है जो इसी कारण से तस्दीक नहीं हो रहा है। प्रार्थना-पत्र मौका की छानबीन हेतु अरदावर हल्का को प्रेषित किया गया है। मौका की छानबीन से पाया गया कि नकल जमाबन्दी वर्ष 2004-05 जो प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है में प्रार्थी का नाम प्रेम दास पुत्र शावणू है। आवेदन-पत्र के साथ प्रार्थी ने एक वसीयतनामा की छाया प्रति संलग्न कर रखी है जिसमें प्रार्थी का नाम प्रेम लाल पुत्र शावणू है जबकि ब्यान वाशिन्दगान देह मौका के प्रार्थी का असली नाम प्रेम चन्द है तथा घरेलू नाम प्रेम लाल है। प्रार्थी अपना नाम खाता/खतौनी नं0 82/224, व 83/225, ता 226 वाका चक कराली के कागजात माल में प्रेम दास पुत्र शावणू के स्थान पर प्रेम चन्द उर्फ प्रेम लाल उर्फ प्रेम दास पुत्र शावणू दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रेम दास पुत्र शावणू के स्थान पर प्रेम चन्द उर्फ प्रेम लाल उर्फ प्रेम दास पुत्र शावणू दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 19-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री चैन राम, निवासी गांव कियारू, ग्राम पंचायत शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। 848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई, 2011/2 ज्येष्ठ, 1933 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री चैन राम, निवासी गांव कियारू, ग्राम पंचायत शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री हिमानी का जन्म 29-12-2007 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत शिंगला के परिवार रजिस्टर में अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज न करवा सका है अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्ािंगला के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री प्रमोद कुमार की पुत्री की जन्म तिथि व नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित