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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 42, 31 May 2011

Published 31 May 2011

Gazette no.
42
Gazetteid
42/GAZETTE/2011-31/05/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-05-31.42_gazette_2011-31_05_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार 33331111 मईमईमईमई,,,, 2011 2011 2011 2011////10101010 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th May, 2011.

No.HHC/GAZ/14-280/05.—It is hereby notified for information of Additional District and Sessions Judge concerned that 11th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following date:—

Date Paper/subject Time Saturday Criminal Law 10.00 AM to 1.00 PM June 25, 2011

By Order,

Secretary Departmental,

Examination Committee.

42-राजपत्र/2011-31-5-2011 (929) 930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2011/10 ज्येष्ठ, 1933

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd May, 2011.

No.HHC/GAZ/14-297/07.— The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H.P.Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri Rattan Singh, Presiding Officer, Fast Track Court, Hamirpur shall continue in service after attaining the age of 55 years till the next review at the age of 58 years.

By Order, Sd/- Registrar General.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th May, 2011.

No.HHC/Admn.6 (18)77-VII.— In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the code of Criminal Procedure 1973, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Ist Class, upon Shri Ashish Kumar Kohli, HAS, Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Shimla and Shri Joginder Chauhan, Law Officer, Municipal Corporation, Shimla, for a period of one year with immediate effect to try the offences detailed in Schedule-II of Section 383 and 352 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 with power to try the aforesaid offences, summarily under section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, within the local limits of Municipal Corporation, Shimla.

By Order, Sd/- Registrar General.

__________

Home Department (Prosecution)

(G-Section)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 23rd May, 2011.

No.LLR-B(3)-2/96-PF.— In continuation to this deptt.'s Notification No. Home (Prose.)- B(2)3/2009 , dated 27.11.2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the cancellation of transfer of Sh. Kulbir Singh Chauhan, Deputy District Attorney from Directorate of Energy , H.P., Shimla to Dharamshala.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2011/10 ज्येष्ठ, 1933 931 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री सुशील चन्द बिस्ट पुत्र श्री भगत राम, निवासी चकयाणा, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सुशील चन्द बिस्ट है परन्तु कागजात माल मुहाल चकयाणा में उसका नाम किशन चन्द गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया व स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री राम लाल पुत्र श्री महन्तू, निवासी रियूर, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम राम लाल है परन्तु कागजात माल मुहाल रियूर व कलस्वाई में उसका नाम रामू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे 932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2011/10 ज्येष्ठ, 1933 असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री पंकज भारद्वाज पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी रियूर, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रेम चन्द है परन्तु कागजात माल मुहाल रियूर में उसके पिता का नाम प्रेमू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री डी0 एस0 चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री राजेश पुत्र श्री कांशी राम, निवासी सीमा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राजेश पुत्र श्री कांशी राम, निवासी सीमा, तहसील रोहड़ू, ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री व पुत्रों की जन्म तिथियां अधिसूचित क्षेत्र/ग्राम पंचायत रन्टाडी (सीमा) के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है। उपरोक्त पुत्री व पुत्रों की जन्म तिथियां निम्नलिखित हैं :-- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2011/10 ज्येष्ठ, 1933 933 1. अवनितिका सुपुत्री, जन्म तिथि 15-2-2004 2. सुरज सुपुत्र, जन्म तिथि 25-3-2006 3. भुरज पुत्र, जन्म तिथि 15-11-2009

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2011 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 19-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। डी0 एस0 चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : ......../2011

श्री छोटू राम पुत्र श्री मिलू, निवासी ढांग उपरली, परगना प्लासी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 4-4-2010 को श्रीमती रजिया पुत्री श्री शरीफ मुहम्मद, निवासी गांव ननोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री छोटू राम पुत्र श्री मिलु, निवासी ढांग उपरली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती रजिया पुत्री श्री शरीफ मुहम्मद, निवासी गांव ननोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत ढांग, तहसील नालागढ़, में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 21-6-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। 934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2011/10 ज्येष्ठ, 1933

In the Court of Shri Shubh Karan Singh, Sub-Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan,

Himachal Pradesh exercising the powers of Marriage Officer

under Special Marriage Act, 1954

Case No. ........../2011

Pending for..............................

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Sh. Sumesh Kumar s/o Shri Mehar Chand, r/o Village Ambwala, P. O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Seema Rani w/o Shri Sumesh Kumar s/o Shri Mehar Chand, r/o Village Ambwala, P. O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh, have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 17-4-2001.

And whereas both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 21-6-2011 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 21-6-2011, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 20-5-2011.

Seal.

SHUBH KARAN SINGH,

Marriage Officer (SDM),

Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-05-31.42_gazette_2011-31_05_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-05-31.42_gazette_2011-31_05_2011.