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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 45, 03 June 2011

Published 03 June 2011

Gazette no.
45
Gazetteid
45/GAZETTE/2011-03/06/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-06-03.45_gazette_2011-03_06_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 3333 जूनजूनजूनजून,,,, 2011 2011 2011 2011////11113333 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जनू , 2011

संख्याःपीएलजी-एफसीसंख्याःपीएलजी-एफसीसंख्याःपीएलजी-एफसीसंख्याःपीएलजी-एफसी(एफएफएफएफ)1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-IX.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महाल ब्र्रहमपुर तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाडा़ ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दोैरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

45-राजपत्र/2011-3-6-2011 (969) 970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकम्र में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होनेे के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है ।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब ब्रहमपुर 24 0-08-98 82 0-40-37 83 0-07-14 84 0-11-02 85 0-43-96 किता (5) 1-11-47

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)

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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011.

संसंसंसंख्याःपीएलजी-एफसीख्याःपीएलजी-एफसीख्याःपीएलजी-एफसीख्याःपीएलजी-एफसी(एफएफएफएफ)1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-IX.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महाल डंगोह कलां तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेिक्षत है। अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी म ें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकम्र में कार्यरत सभी अधिकारिया,ें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होनेे के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 971 विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी जिला तहसील गाव खसरा न0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब डंगोह कलां 7/3 0-05-60 11 0-02-16 12 0-04-74 21 0-21-24 23 0-05-00 25 0-03-66 26 0-03-28 27 0-02-73 28 0-09-10 31 0-30-61 32 0-01-19 33 0-25-65 35 0-39-28 36 0-00-24 111 0-24-10 1862/112 0-01-82 1863/112 0-09-63 113 0-05-81 115 0-09-18 124 0-11-59 126 0-04-15 127 0-04-98 128 0-02-53 130 0-13-80 131 0-26-46 132 0-18-22 184 0-10-60 186 0-03-36 187 0-06-55 188 0-14-88 189 0-11-97 190 0-25-93 191 0-04-29 192 0-06-08 193 0-29-26 194 0-13-78 195 0-22-87 196 0-16-50 197 0-15-00 198 0-03-08 199 0-07-20 200 0-07-74 201 0-12-42 202 0-02-80 203 0-15-37 204 0-04-76 206 0-03-12 207 0-04-80972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 208 0-04-00 209 0-05-68 210 0-07-80 211 0-10-24 212 0-08-70 213 0-16-17 215 0-23-45 216 0-01-32 217 0-42-37 218 0-11-62 219 0-15-66 221 0-17-49 222 0-18-63 223 0-32-13 224 0-11-37 225 0-09-62 226 0-24-12 564 0-23-20 570 0-04-78 571 0-05-55 572 0-06-66 577 0-02-25 588 0-08-80 593 0-03-64 594 0-12-88 595 0-15-42 596 0-08-47 597 0-46-93 598 0-44-56 598/1 0-02-36 599 0-20-80 600 0-07-24 601 0-06-61 602 0-10-06 603 0-00-75 604 0-02-75 605 0-22-54 606 0-15-85 608 0-19-53 642 0-33-16 643 0-06-80 644 0-12-64 645 0-03-30 646 0-00-16 647 0-25-96 648 0-35-28 649 0-36-50 665 0-04-62 666 0-01-35 669 0-02-40 677 0-12-67 678 0-01-44राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 973 679 0-03-39 680 0-07-40 681 0-15-30 682 0-17-81 683 0-15-76 1804/684 0-10-80 1805/684 0-04-83 685 0-05-31 689 0-03-25 690 0-03-51 691 0-07-18 695 0-03-24 696 0-02-03 1806/707 0-05-08 1807/707 0-05-12 1808/707 0-05-04 1809/707 0-00-70 1810/707 0-02-24 1811/707 0-01-95 708 0-06-90 927 0-16-27 929 0-10-66 930 0-07-48 931 0-09-10 932 0-09-54 933 0-08-61 934 0-09-11 935 0-08-74 936 0-30-80 937 0-06-16 938 0-06-05 1893/939 0-02-70 1894/939 0-02-70 1895/939 0-16-72 940 0-20-65 941 0-21-47 952 0-59-61 953 0-09-59 954 0-05-18 955 0-03-50 956 0-11-05 957 0-09-46 958 0-23-45 978 0-06-26 979 0-01-84 980 0-06-62 981 0-04-65 982 0-05-02 983 0-24-41 984 0-29-47 985 0-23-88 1866/987 0-02-52974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 1867/987 0-00-42 1868/987 0-12-12 988 0-42-27 1869/989 0-30-00 1870/989 0-44-59 990 0-10-40 991 0-23-59 992 0-33-96 992/1 0-02-92 1728 0-32-38 1729 0-32-70 1730 0-13-84 1731 0-14-84 1762 0-40-64 1763 0-09-96 1764 0-05-85 1765 0-06-06 1766 0-03-26 1767 0-11-22 1768 0-64-56 1769 0-18-79 1770 0-26-95 1771 0-96-63 1772 0-22-20 1773 0-18-21 1774 0-27-25 1775 0-07-60 1776 0-07-14 1777 0-14-84 1778 0-20-06 1779 0-07-12 1780 0-01-62 1781 0-10-06 1782 0-18-00 1783 0-39-93 1785 0-06-94 1786 0-09-89 1787 0-11-25 1788 0-47-71 1789 0-07-82 1790 0-07-00 1791 0-14-96 1792 0-15-60 1793 0-08-36 1794 0-07-22 1878/1795 0-21-11

किता =198 27-00-34

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना) ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 975 योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011.

संख्याःपीएलजी-एसंख्याःपीएलजी-एसंख्याःपीएलजी-एसंख्याःपीएलजी-एफसीफसीफसीफसी(एफएफएफएफ)1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-IX.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महाल मवां कोहलां झिकलां तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दोैरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयागे करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकम्र में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होनेे के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है ।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गाव खसरा न0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब मवां कोहलां झिकलां 500/1 1-68-86 501 0-80-91 504/1 0-28-23 504/2 0-04-06 505 0-18-98 505/1 0-12-62 506 0-19-85 528 0-25-09 535 0-25-61 536 0-16-98 539 0-08-97 541 0-01-12 542 0-09-62 544 0-11-10 545 0-00-90 546 0-00-45 547 0-11-55 548 0-17-40 549 0-02-04 550 0-00-64 551 0-00-64 552 0-01-80976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 553 0-15-12 557 0-11-60 558 0-15-38 559 0-15-73 560 0-07-18 561 0-10-08 562 0-35-01 566 0-09-00 567 0-06-57 568 0-00-70 569 0-02-26 570 0-06-80 571 0-24-93 600 0-23-29 601 0-05-98 602 0-07-78 603 0-12-31 604 0-14-04 605 0-01-47 606 0-02-16 608 0-11-50 665 0-06-40 691 0-04-52 696 0-02-10 697 0-01-50 700 0-00-90 701 0-02-90 702 0-00-40 703 0-02-84 704 0-01-26 705 0-02-48 706 0-04-00 707 0-10-84 708 0-02-07 709 0-45-05 711 0-07-10 712 0-03-42 713 0-01-63 714 0-03-92 715 0-07-58 731 0-02-04 732 0-02-56 732/1 0-11-51 733 0-04-00 761 0-02-52 762 0-02-09 763 0-00-85 764 0-00-68 765 0-07-20 767 0-06-21 768 0-13-41 769 0-08-86राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 977 770 0-00-60 771 0-01-05 775 0-01-30 776 0-05-66 777 0-00-64 778 0-01-16 779 0-01-82 780 0-00-46 781 0-00-16 783 0-07-26 810 0-10-90 813 0-09-76 815 0-01-55 816 0-07-26 843 0-22-77 844 0-12-89 845 0-00-77 846 0-11-43 848 0-05-95 849 0-03-04 850 0-07-76 851 0-06-44 852 0-00-66 853 0-05-85 871 0-01-02 872 0-28-84 1643 0-05-94 1644 0-00-57 1645 0-05-32 1646 0-11-85 1649 0-05-82 1651 0-00-85 1654 0-12-22 1655 0-11-57 1656 0-01-10 1657 0-12-40 1658 0-01-69 1659 0-00-42 1660 0-00-96 1661 0-03-96 1662 0-02-41 1663 0-00-69 1664 0-12-68 1672 0-02-45 1673 0-07-76 1674 0-10-26 1675 0-02-09 1676 0-03-39 1677 0-00-82 1678 0-01-45 1679 0-01-26 1680 0-00-26978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 1681 0-01-50 1682 0-06-72 1683 0-00-96 1684 0-00-18 1685 0-02-75 1694 0-02-38 1695 0-08-46 1696 0-11-51 1697 0-02-13 1716 0-07-83 1726 0-03-20 1727 0-02-84 1728 0-01-98 1729 0-00-48 1730 0-02-30 1731 0-11-00 1732 0-07-62 1733 0-00-90 1734 0-09-28 1735 0-00-42 1736 0-01-21 1737 0-01-65 1738 0-01-05 1745 0-07-32 1746 0-08-55 1747 0-00-58 1748 0-07-02 1749 0-16-48 1799 0-09-36 1800 0-01-26 1801 0-00-76 1802 0-01-61 1803 0-01-65 1804 0-01-20 1805 0-03-68 1806 0-00-38 1807 0-00-22 1808 0-00-80 1809 0-09-25 1810 0-03-34 1811 0-02-62 1812 0-01-08 1813 0-00-52 1814 0-00-36 1819 0-01-28 1820 0-01-83 1821 0-00-34 1822 0-01-33 1823 0-01-64राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 979 1824 0-26-41 1825 0-01-98 1863 0-04-19 1864 0-03-14 1865 2-19-57 1865/1 0-36-11 1866 0-40-26 1869 0-34-17 1871 0-10-16 1872 0-15-06 1873 0-03-60 1874 0-03-24 1875 0-04-50 1876 0-04-76 1877 0-10-44 2830/1878 0-07-60 2831/1878 0-07-63 1879 0-05-74 1880 0-06-75 1881 0-02-43 1882 0-02-85 1883 0-01-61 1884 0-02-77 1885 0-08-51 1887 0-26-85 1888 0-07-57 1889 0-03-39 1890 0-07-82 1891 0-15-90 1892 0-24-67 1893 1-34-41 1894 0-47-54 1899 0-26-63 2832/1900 0-08-30 2833/1900 0-08-47 1901 0-04-80 1902 0-38-13 1903 0-02-20 1906 0-19-51 1907 0-26-74 1932 0-66-32

किताःकिताःकिताःकिताः 216 22-61-88

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना) ।980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011.

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या : : : : पीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफ....सीसीसीसी.... (एफएफएफएफ) 1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-VIII.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव कुनेरन उपरला, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब कुनेरन उपरला 5/1 0-13-02 6/1 0-18-25 7/2 0-25-01 8/1 0-30-64 12/2 0-83-39 13/2 0-72-58 14 0-38-47 15 0-06-26 16 0-08-74 17 0-03-24 19/1 0-05-40 20/1 0-09-10 22/1/2 0-12-25 22/1/4 0-02-95 522/1/1 0-01-56 523/1 0-27-79 524 0-07-58 525/2 0-16-10 526 0-05-73 527 0-00-69 528 0-00-65 529/1 0-00-02 530/2 0-48-40 534/1 0-00-10 1616/535 0-08-70 1617/535/1 0-10-53 536/1 0-01-46 1650/573/1 0-12-94 1651/573/2/1 0-01-74 574/2 0-02-54राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 981 575/1 0-03-04 575/3 0-40-94 589/1 0-00-20 590/1 0-06-90 591/2 0-00-33 592/2 0-08-50 593/2 0-12-90 594/1 0-05-92 595/1 0-00-38 596/1 0-03-03 597/1 0-00-23 600/1 0-11-24 601 0-02-28 602/1 0-01-08 603/1 0-00-72 931/1 0-02-47 1683/933/1 0-00-61 934/2 0-01-79 935/2 0-00-26 936/1 0-00-09 1684/937 0-00-20 1685/937/2 0-04-00 938/1 0-07-82 939 0-01-64 940/1 0-03-08 941/2 0-01-60 942/2 0-12-11 943/1 0-00-48 944/2 0-30-89 981/1 0-00-18 982/1 0-00-30 985/1 0-01-21 986/1 0-18-71 987/1 0-07-08 988/1 0-08-73 989/1 0-03-93 990/1 0-14-85 991/1 0-01-50 1686/992/1 0-00-18 1687/992 0-00-51 1688/992/1 0-01-62 1259/1 0-03-42 1624/1260/1 0-00-14 1625/1260/1 0-05-56 1263/1 0-01-00 1264/2 0-10-28 1265/2 0-10-69 1266 0-15-53 1267 0-22-53 1268/1 0-07-55 1270/2 0-05-74 1271/1 0-12-13982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 1298/1 0-02-82 1299/1 0-01-24 1300/1 0-01-52 1301 0-11-96 1302 0-08-68 1303 0-02-32 1304 0-02-25 1306 0-09-54 1308/1 0-05-85 1312/2 0-08-52 1313 0-02-26 1314 0-14-22 1315 0-10-02 1316/2 0-10-72 1317/1 0-07-45 1318/1 0-01-48 किता-98 8-94-78

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना) ।

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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-कार्मिक विभाग (नियुक्ति-कार्मिक विभाग (नियुक्ति-कार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV))))

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 मई, 2011

संख्याः का0 (नि-4)-ए(3)-3/84-संख्याः का0 (नि-4)-ए(3)-3/84-संख्याः का0 (नि-4)-ए(3)-3/84-संख्याः का0 (नि-4)-ए(3)-3/84-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी0पी0 नियुक्ति, तारीख 15-03-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 11-05-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्ज़ 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूल्ज, 2011 है । (2) ये नियम प्रथम जनवरी, 2012, से प्रवृत्त होंगे ।

2222.... नियम 11 के उप नियम (3) का संशोधननियम 11 के उप नियम (3) का संशोधननियम 11 के उप नियम (3) का संशोधननियम 11 के उप नियम (3) का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्टे्रटिव सर्विस रूल्ज़ 1973, के नियम, 11 के उप नियम (3) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "A Government servant who is holding substantive/officiating appointment in H.P. Government or in High Court or any Court Subordinate thereto and employees of the Public Sector Undertakings/Corporations/substantially owned or controlled by the H.P. Government shall be eligible to appear in the examination if he/she possesses a Bachelor's degree of a recognised University and has not attained the age of 37 years on the first day of January of the year in which the applications are invited by the Commission for the Competitive examination. Any person who is eligible under this sub-rule and wishes to appear in the examination shall submit his/her application in the prescribed form through his/her Head of Office to the Secretary, H.P. Public Service Commission."

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 983 [Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(3)-3/84-II

dated 31-05-2011, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st May, 2011.

No.Per(A-IV)-A(3)-3/84-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department's Notification No. 7-5/73-Dp-Apptt. Dated 15.03.1973 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) dated 11.05.1973, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from 1st January, 2012.

2. Amendment of sub-rule (3) of Rule-11.—For the existing provisions of sub-rule (3) of Rule 11 of Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, the following shall be substituted, namely:—

"A Government servant who is holding substantive/officiating appointment in H.P. Government or in High Court or any Court Subordinate thereto and employees of the Public Sector Undertakings/Corporations/substantially owned or controlled by the H.P. Government shall be eligible to appear in the examination if he/she possesses a Bachelor's degree of a recognised University and has not attained the age of 37 years on the first day of January of the year in which the applications are invited by the Commission for the Competitive examination. Any person who is eligible under this sub-rule and wishes to appear in the examination shall submit his/her application in the prescribed form through his/her Head of Office to the Secretary, H.P. Public Service Commission."

By Order, Sd/- Chief Secretary.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 28th March, 2011.

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers ested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Ghumarwin as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Ghumarwin and Civil984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 Judge (Junior Division)-cum-JMIC(III), Ghumarwin and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of Class-II to IV establishments attached to the aforesaid Courts under Head "2014 – Administration of Justice" during the leave period of Shri Ranjeet Singh, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Ghumarwin with immediate effect till he returns from leave.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 29th March, 2011.

No.HHC/Admn.3(154)/80-I.— 10 days earned leave on and w.e.f. 15.11.201 to 24.11.2010 which was sanctioned vide Office Order No.HHC/Admn.3(154)/80-I-32316-19, dated 12.11.2010 in favour of Smt. Veena Thakur, Court Master of this Registry is hereby cancelled and credited in her leave account.

Instead of it, 13 days commuted leave on and w.e.f. 15.11.2010 to 27.11.2010 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 13th and 14th November, 2010 and suffix Sunday fell on 28.11.2010 is hereby sanctioned ex post facto in her favour.

Certified that Smt. Veena Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Veena Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on aforesaid leave.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 28th March, 2011

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Rohru as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Rohru and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014 –Administration of Justice" with immediate effect till Shri Rajinder Kumar, Civil Judge (Sr. Division0-cum-JMIC(I), Rohru joins his duty.

By Order, Sd/- Registrar General.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 985

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th March, 2011.

No.HHC/GAZ/14-249/2000.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 14 days' earned leave w.e.f. 19.4.2011 to 2.5.2011 in favour of Ms. Aparna Sharma, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC (I), Una, H.P.

Certified that Ms. Aparna Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Aparna Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Una, but for her proceeding on leave for the above period.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 29th March, 2011

No.HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Ghumarwin as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014-00-105-03 (SOON Plan) w.e.f. 24.3.2011 to 2.4.2011 or till Shri R.K. Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin returns from leave.

By Order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 29th March, 2011.

No.HHC/Admn.6(23)/74-XIV.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(IV), Una as Drawing and Disbursing Officer in986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Una and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014 –Administration of Justice" during the leave period of Smt.Aparna Sharma w.e.f. 19.4.2011 to 2.5.2011 or until she returns from leave.

By Order, Sd/- Registrar General.

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पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 1 जून, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या पीसीएच-एचबी(2)1/2002-4971पीसीएच-एचबी(2)1/2002-4971पीसीएच-एचबी(2)1/2002-4971पीसीएच-एचबी(2)1/2002-4971....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15.7.2003 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, निजी सहायक वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग, निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... एनक्शचर '1' का संश्एनक्शचर '1' का संश्एनक्शचर '1' का संश्एनक्शचर '1' का संशोधनाोधनाोधनाोधन....----हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के एनक्शचर '1' में,

(क) स्तम्भ संख्याः 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएगें, अर्थात्‌ :-

"Pay scale Grade Pay ` 10300-34800 ` 4200"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

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[Authoritative Eglish text of this notification No. ----dated as required under clause (3) of

Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, 1st June, 2011

No. PCH-HB(2)1/2002-4971.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Personal Assistant(Class-II, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003, notified vide notification of even number dated 15.7.2003, namely :-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 987

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Panchayati Raj Department, Personal Assistant, (Class-II,Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-I.—In Annexure-I to the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Personal Assistant(Class-II, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003, ----

(a) For the existing provision against column No. 4, the following shall be substituted, namely:- "Pay scale Grade Pay ` 10300&34800 ` 4200"

By order, Sd/- Principal Secretary (Panchayati Raj).

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लोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011

संख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ(5) 215/2008(बी)एफ(5) 215/2008(बी)एफ(5) 215/2008(बी)एफ(5) 215/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव लाहडी, तहसील, जयसिहपुर, जिला कोगड़ा मेे भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अजर्न समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगडा जयसिंहपुर लाहडी 4/1 00-00-09 6/1 00-00-29 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 00-00-3800-00-3800-00-3800-00-38

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011

संख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू.... (बी) एफ (5) 216/2008 (बी) एफ (5) 216/2008 (बी) एफ (5) 216/2008 (बी) एफ (5) 216/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कोटलू, तहसील, जयसिहपुर, जिला कांगड़ा में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगड़ा जयसिंहपुर कोटलू 2393/2/1 00-00-06 2394/1 00-00-30 2396/2/1 00-00-15 2456/2 00-00-61 2457/2 00-00-16 2458/2 00-00-05 2437/2 00-00-05 3147/2220/1 00-00-12 कुल किता 8 00-01-50

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011

संख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ(5) 210/2008(बी)एफ(5) 210/2008(बी)एफ(5) 210/2008(बी)एफ(5) 210/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भटवारा, तहसील, जयसिहपुर, जिला कांगड़ा में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933 989 एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगड़ा जयसिंहपुर भटवारा 596/1 0-00-24 597/1 0-00-12 837/1 0-00-33 837/1/1 0-00-35 846/2/1 0-01-11 854/1 0-00-15 855/2 0-00-59 868/1 0-00-38 1523/1 0-00-28 1524/1 0-00-96 1544/1 0-00-30 1544/1/2 0-01-47 1545/3/1 0-08-19 1548/1 0-00-18 1550/1 0-00-24 1551/1/3/1 0-01-07 1558/1 0-00-84 1567/1 0-00-09 1568/3 0-01-20 1571/2/1 0-01-22 कुल किता 20 कुल किता 20 कुल किता 20 कुल किता 20 0-20-130-20-130-20-130-20-13

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जून, 2011/13 ज्येष्ठ, 1933

लालालालोक निर्माण्ेक निर्माण्ेक निर्माण्ेक निर्माण विभागा विभागा विभागा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ(5)40/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ(5)40/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ(5)40/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ(5)40/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव टाण्डा खोली, तहसील व जिला कांगडा में कांगड़ा से टॉण्डा ठानपुरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगडा़ क्षेत्र) कांगडा़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0 में) कांगड़ा कांगड़ा टाण्डा खोली 1301/1 0-03-50 1302/1 0-05-46 1303/1 0-02-52 1324/1 0-01-27 1325 0-00-50 1331 0-03-63 1332/1 0-02-64 1333 0-00-51 1341/1 0-00-56 किताः 9 किताः 9 किताः 9 किताः 9 0-20-590-20-590-20-590-20-59

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 June 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-06-03.45_gazette_2011-03_06_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-06-03.45_gazette_2011-03_06_2011.