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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 46, 04 June 2011

Published 04 June 2011

Gazette no.
46
Gazetteid
46/GAZETTE/2011-04/06/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-06-04.46_gazette_2011-04_06_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिवारवारवारवार 4444 जूनजूनजूनजून,,,, 2011 2011 2011 2011////11114444 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जून, 2011

संख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-63/2009-63/2009-63/2009-63/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल राजकोट, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में सावड़ा कुडडू जल विद्युत परियोजना की एडिट नं0 4 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

46-राजपत्र/2011-4-6-2011 (991) 992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) शिमला जुब्बल राजकोट 17 0-07-61 18 0-05-62 19 0-09-66 कुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ता-3 -3 -3 -3 कुल रकबा-0-22-89कुल रकबा-0-22-89कुल रकबा-0-22-89कुल रकबा-0-22-89

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जून, 2011

संख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-79/2-79/2-79/2-79/2010010010010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 993 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर) में शिमला रामपुर निरथ 1768 0-01-37 1805 0-27-91 1790 0-10-40 1792 0-08-48 1651 0-07-58 1654 0-04-64 1661 0-13-66 473 0-04-67 1655 0-20-21 1772 0-01-00 1796 0-02-72 1798 0-07-17 1786 0-01-08 1791 0-03-11 472 0-04-54 1782 0-04-70 1797 0-03-47 1663 0-06-90 1770 0-01-25 465 0-01-76 466 0-04-97 467 0-00-74 462 0-04-91 468 0-01-26 48 0-06-54 57 0-06-17 63 0-03-38 67 0-12-94 10 0-00-66 17 0-00-57 20 0-02-58 21 0-00-25 24 0-04-30 7 0-01-98 8 0-08-30 12 0-16-57 13 0-04-05 9 0-02-30 11 0-07-88 14 0-06-34 16 0-01-12 18 0-01-34 23 0-01-10 15 0-01-12 19 0-02-06 22 0-04-53 1769 0-01-50 386 0-00-50994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 385 0-00-66 387 0-29-47 391 0-23-14 1823 0-18-38 66 0-02-04 2015/1767/1 0-01-44 2015/1767/2/3/1/2 0-00-48 2015/1767/2/3/2/3/2/2 0-25-49 1771 0-01-30 1773 0-01-54 1650 0-11-11 1656 0-35-50 1778 0-08-84 43 0-00-32 44 0-05-44 383 0-27-22 384 0-00-78 388 0-01-62 389 0-35-23 1825 0-00-82 1826 0-01-28 420 0-04-11 421 0-08-89 426 0-06-90 427 0-05-92

428 0-01-62 429 0-14-98 432 0-09-67 433 0-27-74 434 0-09-72 29 0-08-86 42 0-21-87 49 0-00-68 55 0-06-61 62 0-00-42 28 0-06-12 33 0-02-83 40 0-08-57 30 0-01-09 32 0-03-45 38 0-06-45 41 0-01-92 31 0-02-39

34 0-01-30 39 0-08-63 27 0-19-50 25 0-01-74 26 0-00-84राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 995 50 0-00-72 51 0-02-48 422 0-18-99

1808 0-05-58 1809 0-08-97 1810 0-01-20 1811 0-38-16 1813 0-24-89 68 0-07-39 69 0-58-32 70 0-14-12 52 0-02-63 37 0-00-52 61 0-00-54 56 0-00-78

53 0-01-57 60 0-00-76 65 0-02-01 64 0-02-74 54 0-00-59 58 0-00-20

59 0-00-20 1649 0-11-49 477 0-06-21 478 0-04-67 475 0-01-55 474 0-04-13 476 0-06-50 471 0-03-60 470 0-04-39 1667 0-03-06 1669 0-01-41 1665 0-02-34

459 0-05-87 1652 0-01-80 1653 0-19-47 1659 0-10-36 1660 0-02-36 1668 0-03-11

35 0-00-24 36 0-00-32 कित्ता = 137 09-57-74 हैक्टेयर

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st June, 2011

No. UD-A(1)-1/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members of municipalities:—

1. MUNICIPAL COUNCIL SUNDERNAGAR

(i) Sh.Prem Lal Saini S/o Sh. Laxmi Dass Saini, Saini Niwas, Near Control Gate, Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.

(ii) Sh. Bali Bhadar S/o Sh. Thakur Dass, Puran Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. (iii) Sh. Sarabjeet Singh S/o late Sh. Joginder Singh Set No. S-4-30, Ward No. 12, BBMB Colony, Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.

2. MUNICIPAL COUNCIL RAMPUR

(i) Sh. Pawan Bansal, Near Satya Narayan Mandir, Rampur, Distt. Shimla, H.P. (ii) Sh. Manoj Aggarwal, C/o Aggarwal Provision Store, Rampur, Distt. Shimla, H.P. (iii) Sh. Shyam Mehta, Main Bazar, Rampur, Distt. Shimla, H.P.

3. NAGAR PANCHAYAT SUNI

(i) Sh. Sudarshan Soni, S/o Sh. Khem Raj, VPO Suni, Teh. Suni, Distt. Shimla, H.P. (ii) Sh. Chhavinder Pal Singh, S/o Sh. Khub Ram Pal, VPO Suni, Teh. Suni, Distt.

Shimla, H.P.

(iii) Smt. Lata Sharma, W/o Sh. Jiya Lal, VPO Suni, Teh. Suni, Distt. Shimla, H.P.

By order, Sd/- Principal Secretary (UD).

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ब अदालत श्री देवा सिंह नेगी, (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री दिलो राम पुत्र श्री गजो राम, निवासी उलांसा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 997 श्री दिलो राम पुत्र श्री गजो राम, निवासी उलासां, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसकी लड़की सुनीता कुमारी की शादी दिनांक 7-11-2010 को विशाल गौतम पुत्र श्री हेमन्त गौतम मुहल्ला से खरूडा से हो चुकी है परन्तु उसके नाम का इन्द्राज ग्राम पंचायत उलांसा के अभिलेख से नहीं कटवा सका। अब नाम काटने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सुनीता देवी के नाम का इन्द्राज ग्राम पंचायत उलांसा के अभिलेख से काटने बारे किसी को कोई उजर व एतराज होे तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इश्तहार आज दिनांक 12-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवा सिंह नेगी, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवा सिंह नेगी, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0) भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

1. श्री भीखम राम पुत्र श्री बिधू राम, निवासी तरांगड, डा0 बजोल उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

2. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री शेर सिंह, निवासी पंजाला, डा0 अपरभटू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रर्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5 (2) हिमाचल प्रदेश मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 11-5-2011 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 9-1-2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान बैजनाथ में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हिमाचल प्रदेश मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज इश्तहार जारी होने के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इश्तहार आज दिनांक 12-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया। मोहर। देवा सिंह नेगी,

मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0) भरमौर,

जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। 998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री दुलो राम शर्मा, वासी व डा0 पटलान्दर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त व मुराद बराए शादी पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में पत्र सहित आवेदन किया है कि हमने 21-5-2009 को हिन्दू रीति रिवाजों से शादी की हुई है। किसी कारणवश हम अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पटलान्दर में दर्ज न करवा सके। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त ग्राम पंचायत में हमारी शादी का पंजीकरण करने बारे आदेश पारित किए जाएं। महोदय की महान —पा होगी।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतरात पेश कर सकता है बाद पेशी कोई उजर एतराज मान्य न होगा और शादी पंजीकरण करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर। नरेन्द्र सिंह जसवाल,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री वलजीत सिंह पुत्र श्री प्रशोतम दास, टीका थाती, डाकघर खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

प्रार्थी ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री वर्जिषा रिहाल का जन्म दिनांक 20-5-2008 को हुआ है। किसी कारणवश पुत्री का नाम व जन्म ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। अतः महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत खैरी में पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित किए जाएं। महोदय की महान —पा होगी।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर ग्राम पंचायत खैरी मे वर्जिषा रिहाल का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 999 एजरात पेश कर सकता है बाद पेशी कोई उजर एतराज मान्य न होगा और नाम व जन्म दर्ज तिथि करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। नरेन्द्र सिंह जसवाल,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री अर्जुन कुमार उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, वासी, वडेई, मौजा करोट तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दरुस्त करने बारे।

प्रार्थी ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका नाम अर्जुन कुमार कागजात माल में दर्ज है। जबकि स्कूल स्र्टीफिकेट में अर्जुन सिंह दर्ज है। अतः महोदय से निवेदन है कि उसका नाम राजस्व विभाग में अर्जुन कुमार उर्फ अर्जुन सिंह दर्ज करने बारे आदेश पारित किए जाएं। महोदय की महान —पा होगी।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एजरात पेश कर सकता है बाद पेशी कोई उजर एतराज मान्य न होगा और नाम दरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र सिंह जसवाल,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायव तहसीलदार (प्रो0) मनाली एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Shri Thubstan Wangchuk s/o Shri Sonam Wangial, निवासी माडल टाऊन मनाली, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

1000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 विषय.-- दरख्वास्त वराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

Shri Thubstan Wangchuk s/o Shri Sonam Wangial, निवासी माडल टाऊन मनाली, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम नगर परिषद्‌ मनाली के राशन कार्ड में आगचुक दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट व ड्राईविंग लाईसेंस में Thubstan Wangchuk दर्ज है तथा पहचान-पत्र में Thubstan Agchug दर्ज है तथा Thubstan Wangchuk की पुत्री Kunga Chhoing के जन्म प्रमाण-पत्र में Lobzang दर्ज है। जिसकी वह दरुस्ती करके Thubstan Wangchuk रखना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम Kunga Chhoing के जन्म प्रमाण-पत्र मेें Lobzang के बजाए Thubstan Wangchuk दर्ज किया जाए।

अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित द्वारा किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Thubstan Wangchuk के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-6-2011 को या इस से पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। खीमी राम दुग्गल, नायव तहसीलदार (प्रो0) मनाली एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायव तहसीलदार (प्रो0) मनाली एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Shri Thubstan Wangchuk s/o Shri Sonam Wangial, निवासी माडल टाऊन मनाली, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त वराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता। Shri Thubstan Wangchuk s/o Shri Sonam Wangial, निवासी माडल टाऊन मनाली, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम नगर परिषद्‌ मनाली के राशन कार्ड में आगचुक दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट व ड्राईविंग लाईसेंस में Thubstan Wangchuk दर्ज है तथा पहचान-पत्र में Thubstan Agchug दर्ज है तथा Thubstan Wangchuk की पुत्री तेन्जिन नोरजिन के जन्म प्रमाण-पत्र में Lobzang दर्ज है। जिसकी वह दरुस्ती करके Thubstan Wangchuk रखना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1001 जावे। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम तेन्जिन नोरजिन के जन्म प्रमाण-पत्र मेें Lobzang के बजाए Thubstan Wangchuk दर्ज किया जाए।

अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित द्वारा किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Thubstan Wangchuk के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-6-2011 को या इस से पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। खीमी राम दुग्गल, नायव तहसीलदार (प्रो0) मनाली एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायव तहसीलदार (प्रो0) मनाली एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री बालक राम पुत्र श्री हिरदू, निवासी गोशाल, डाकघर बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बालक राम पुत्र श्री हिरदू, निवासी गोशाल, डाकघर बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी देवकी देवी जिसकी दिनांक 6-11-2008 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शनाग के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित द्वारा किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को देवकी देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-6-2011 को या इस से पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। खीमी राम दुग्गल, नायव तहसीलदार (प्रो0) मनाली एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।1002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Ashish Singh Guleria s/o Sh. Devender Singh Guleria, r/o H. No. 141/12, (Near FCI Godown) Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).

2. Smt. Manjit Kaur d/o Sh. Balwant Singh, r/o House No. 440, Village Hajwana P. O. Pundri,Tehsil Pundri, District Kaithal, (Haryana) - (at present wife of Shri Shri Ashish Singh Guleria s/o Sh. Devender Singh Guleria, r/o H. No. 141/12, (Near FCI Godown) Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.). . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for registration marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ashish Singh Guleria s/o Sh. Devender Singh Guleria, r/o H. No. 141/12, (Near FCI Godown) Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.). and Smt. Manjit Kaur d/o Sh. Balwant Singh, r/o House No. 440, Village Hajwana P. O. Pundri,Tehsil Pundri, District Kaithal, (Haryana) - (at present wife of Shri Shri Ashish Singh Guleria s/o Sh. Devender Singh Guleria, r/o H. No. 141/12, (Near FCI Godown) Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.). have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-11-2010 according to Hindu rites and customs at Mandi Town, Distt Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24th June, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of May, 2011 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 6/2011

Date of Institution : 28-3-2011 Date of decision : Pending for 20-6-2011 Shri Gulab Singh son of Sh. Paras Ram, resident of Village Kharog, Post Office Kanda, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1003 General Public .. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Gulab Singh son of Sh. Paras Ram, resident of Village Kharog, Post Office Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his paternal uncle (Taya) late Shri Santu son of Sh. Gorkhu died on 22-9-1966 at Village Kharog, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of death could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's death record, Hurang, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of late Shri Santu son of Shri Gorkhu and paternal uncle (Taya) of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 20-6-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 19th day of May, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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गृह विभाग-सर्तकतागृह विभाग-सर्तकतागृह विभाग-सर्तकतागृह विभाग-सर्तकता

अधिसूचना

शिमला-2, ............ 2011.

संख्या ः गृह संख्या ः गृह संख्या ः गृह संख्या ः गृह (विजविजविजविज) ए ए ए ए (3333)....4444////2020202007070707....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983, (1983 का 17) की धारा 13 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपलब्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रौन्नति नियम, बनाती है, अर्थात :-

1111.... ससससंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ....----(1)इन नियमों का संंिक्षप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय, ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ चौकीदार, (वर्ग-IV) अराजपत्रित भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होगें । 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां....----(1) अधिसूचना संख्या ः पर (विज) बी (3)-2/89-XII दिनाकं निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां 30.12.1992 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीक--को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम 1993 का एतद द्वारा निरसन किया जाता हे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की कई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आादेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सर्तकता) ।1004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 उपाबन्ध-कउपाबन्ध-कउपाबन्ध-कउपाबन्ध-क

ें चौकीदार वर्ग----IV (अराजपत्रितकअराजपत्रितकअराजपत्रितकअराजपत्रितक) के पद के लिए के पद के लिए के पद के लिए के पद के लिए े कार्यालय मलय मलय मलय में चौकीदार वर्ग लोकायुक्त, हिमाचल लालोकायुक्त, हिमाचल लालोकायुक्त, हिमाचल लालोकायुक्त, हिमाचल लोेेेेकेकेकेकायुक्त, प्रदेश ायुक्त, प्रदेश ायुक्त, प्रदेश ायुक्त, प्रदेश कककके कार्या ें चौकीदार वर्ग ें चौकीदार वर्ग े कार्या े कार्या भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती एवएवएवएवं पं पं पं प्रोन््रोन््रोन््रोन्नति नियम नति नियम नति नियम नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....---- चौकीदार

2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....---- 1(एक)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....---- वर्ग-IV (अराजपत्रित) ।

4444.... नियमित पदधारी का वेतनमाननियमित पदधारी का वेतनमाननियमित पदधारी का वेतनमाननियमित पदधारी का वेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 4900-10680/ रूपए जमा 1300/ रूपए ग्रेड पे ।

ंंिवदा पर नियुक्त कर्मचारी को दये उवदा पर नियुक्त कर्मचारी को दये उवदा पर नियुक्त कर्मचारी को दये उवदा पर नियुक्त कर्मचारी को दये उपलब्धिपलब्धिपलब्धिपलब्धि....---- (ii) संंिवदा पर नियुक्ति कर्मचारीयों के लिए ससससंंि ंंि ंंि

उपलब्धियांः

स्तम्भ संख्या 15-ए में दिये ब्योरे के अनुसार) प्रतिमास। 6200/- रूपए प्रतिमास

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....---- लागू नहीं ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....---- 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु में उतनी छुट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायोें के सभी कर्मचारीयों का,े जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा मे ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञये है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए है । और उन पब्लिक सैक्टर निगमो/ंस्वायत के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए किए गए हैं/गए थे ।

(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1005 (ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यियार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अपेअिपेअिपेअिपेक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतम शतम शतम शतम शैक्षणिक ओर अन्य ैक्षणिक ओर अन्य ैक्षणिक ओर अन्य ैक्षणिक ओर अन्य अर्हतायेंअर्हतायेंअर्हतायेंअर्हतायें....----(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं पास होना ।

(ख) वावावावांछनंछनंछनंछनीय अहर्ताीय अहर्ताीय अहर्ताीय अहर्ता....----हिमाचन प्रदेश की रूढियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विघमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8888.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू हांगी या नही हांगी या नही हांगी या नही हांगी या नही....----आयु-लागू नहीं । व्यक्तियों की दशा में लागू व्यक्तियों की दशा में लागू व्यक्तियों की दशा में लागू

शैक्षण्शिैक्षण्शिैक्षण्शिैक्षणिक अर्हतााक अर्हतााक अर्हतााक अर्हता....---- लागू नहीं

रिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....---- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के 9999.... पपपपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो रिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो रिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थ्तिियों में और लिखित करणों से आदेश दें। भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानास्थानास्थानास्थानांतंतंतंतरण द्वारा ओैर विभिन्न रण द्वारा ओैर विभिन्न रण द्वारा ओैर विभिन्न रण द्वारा ओैर विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धभर्ती की पद्धभर्ती की पद्धभर्ती की पद्धतितितितिःःःः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या पद्धपद्धपद्धपद्धतियों द्वाराभरेतियों द्वाराभरेतियों द्वाराभरेतियों द्वाराभरे जने वाले पदों की प्रतिशतता जने वाले पदों की प्रतिशतता जने वाले पदों की प्रतिशतता जने वाले पदों की प्रतिशतता....----शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संंिवदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संंिवदा के आधार नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या-15 क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा श्रेश्रिेश्रिेश्रिेणियां णयां णयां णयां (गगगग्रेड्रेड्रेड्रेड) जिनसे प्राजिनसे प्राजिनसे प्राजिनसे प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति, प्रतिनियुक्ति यानति, प्रतिनियुक्ति यानति, प्रतिनियुक्ति यानति, प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा ांतरण किया जाएगा....----लागू नहीं । स्थानस्थानस्थानस्थानांतरण किया जाएगा ांतरण किया जाएगा ांतरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विघमान हो तो उसकी उसकी उसकी उसकी संरचनासंरचनासंरचनासंरचना....----लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विघमान हो तो यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विघमान हो तो यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विघमान हो तो

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचलललल प्रदप्रदप्रदप्रदेश्ेश्ेश्ेश लक ा लक ा लक ा लक सेवा आयासेवा आयासेवा आयासेवा आयोगेगेगेग से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया जएगा जएगा जएगा जएगा....---- जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14141414.... सीध्सीध्सीध्सीधी भर्ती केाी भर्ती केाी भर्ती केाी भर्ती के लिऐ अनिवार्य अपेक्षा लिऐ अनिवार्य अपेक्षा लिऐ अनिवार्य अपेक्षा लिऐ अनिवार्य अपेक्षा....---- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....---- सीधी भर्ती के मामले म,ें पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा, के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती प्राधिकरी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

वदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए चयन चयन चयन चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी ंंिवदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए 15151515....'क''क''क''क' ससससंंि ंंि वदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए ंंि वदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों आैंर शर्तों के अघ्यधीन की जाएंगी।

(1) ससससंकंकंकंकल्पनाल्पनाल्पनाल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचन प्रदेश लोकायुक्त के कार्यालय में चौकीदार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :

परन्तु संंिवदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाघ्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का आचारण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संंिवदा की अवधि का नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा। 1006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः सचिव, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संंिवदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों मे विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों मे विहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) ससससंंि ंंिवदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियांंंं....----संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार को 6200/-रु0 की नियत ंंि ंंि संंिवदात्मक रकम (जो पे बैंड कें न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संंिवदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तार किया जाता है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संंिवदात्मक उपलब्धियों में 186/-रु0 (पद के पे बैड का नियून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वर्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----स्चिव, लोकायुक्त हिमाचाल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रचियन प्रचियन प्रचियन प्रकियाकयाकयाकया....----संंिवदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परिक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परिक्षा या व्यावहारिक परिक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात सचिव, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) ससससंंिवदात्मक नियुंिंिवदात्मक नियुंिंिवदात्मक नियुंिंिवदात्मक नियुक्तियों के लिएक्तयों के लिएक्तयों के लिएक्तयों के लिए चयन समिति चयन समिति चयन समिति चयन समिति....---- जैसी सम्बद्व भर्ती प्राधिकारी अर्थात सचिव, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन ओर शर्तेंं निबन्धन ओर शर्तेंं....----(क) संंिवदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/- रू0 की नियत निबन्धन ओर शर्तेंंनिबन्धन ओर शर्तेंं संंिवदात्मक रकम (जो पे बैड के नियून्तम जमा पे ग्रड के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम मे 186/-रु0 (पद के पे बैड का नियून्तम जमा ग्रडे पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतय। अस्थाई आधार पर होगी । यदि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा। (ग) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संंिवदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संंिवदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्कता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1007 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकार/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह (12) सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तोैर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतीस्थायी कर्मचारीयों को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारीयों की दशा मे यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0 एस0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....---- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ं अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा मे आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....---- लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करनशिथिल करनशिथिल करनशिथिल करने की शे की शे की शे की शक्तिक्तिक्तिक्ति....---- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद/पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध -'ख'उपाबन्ध -'ख'उपाबन्ध -'ख'उपाबन्ध -'ख'

ेकायुक्त, हिमाचल पक्त, हिमाचल पक्त, हिमाचल पक्त, हिमाचल प्रदेश््रदेश््रदेश््रदेश के माध्यम सेा के माध्यम सेा के माध्यम सेा के माध्यम से ा सरकार के मध्य सचिव, लोकायु चौकीदार ओर चौकीदार ओचौकीदार ओर चौकीदार ओचौकीदार ओर चौकीदार ओचौकीदार ओर चौकीदार ओर हिमार हिमार हिमार हिमाचल प्रदेश्चल प्रदेश्चल प्रदेश्चल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव, ला ेकायु ेकायु ा सरकार के मध्य सचिव, ला ा सरकार के मध्य सचिव, ला

निष्पादित की जाननिष्पादित की जाननिष्पादित की जाननिष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूे वाली संंिवदा/करार का प्ररूे वाली संंिवदा/करार का प्ररूे वाली संंिवदा/करार का प्ररूप।प।प।प।

यह करार श्री/श्रीमति ..............................................................पुत्र/पुत्री श्री ........................................................ ...................निवासी ............................................................................,संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य सचिव, लोकायुक्त, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ............................................. को किया गया ।

'द्वितीय पक्षकार''द्वितीय पक्षकार''द्वितीय पक्षकार''द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चौकीदार के रूप में संंिवदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन औेर शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में ..................से प्रारम्भ होनेे और................ को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्षे की अवधि के लिए द्विताय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ठ रूप में उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संंिवदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ............................... .........दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संंिवदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्थारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का उस वर्ष के दोैरान सेवा एवं आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संंिवदा की अवधि का विस्थारण/नवीकरण किया जाएगा । 1008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 2. प्रप्रप्रप्रथम पक्षकारथम पक्षकारथम पक्षकारथम पक्षकार की संंिवदात्मक रकम 6200/- रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रप्रप्रप्रथम पक्षकारथम पक्षकारथम पक्षकारथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संंिवदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संंिचत किया जा सकेगा । संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संंिवदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संंिवदा पर नियुक्त चौकीदार कर्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पाचं वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हा,े आवश्यकता के आधार स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा म,ें बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिक्तिसा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखत तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।

साक्षी की उपस्थिति मेेंं :साक्षी की उपस्थिति मेेंं :साक्षी की उपस्थिति मेेंं :साक्षी की उपस्थिति मेेंं : 1 .................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

2 .................................................. ................................................. ................................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1009 साक्षियों की उपस्थिति मे : 1 ..................................................... ..................................................... ..................................................... (नाम व पूरा पता)

2 ....................................................... ...................................................... ...................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department notification No.Home(Vig.)A(3)-4/2007 dated as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, .................2011

No. Home(Vig.)A(3)-4/2007.—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (2) of section 13 of Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No.17 of 1983), the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Lokayukta, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar, Class-IV(Non-Gazetted) in the office of Lokayukta, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lokayukta, Chowkidar,Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of Publication in the Official Gazette.

2. Repeal & savings.—(1) The office of Lokayukta, Himachal Pradesh Class-IV (Non- Gazetted) Services (Chowkidar) Recruitment and Promotion Rules, 1992, issued vide notification No. Per (Vig.)B(3)-2/89-XII; dated 30.12.1992 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated_________ are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Vigilance).

1010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 Annexure-'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHOWKIDAR IN THE OFFICE OF THE LOKAYUKTA, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Chowkidar.

2. Number of posts.—1 (One).

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: Rs. 4900-10680+1300 Grade pay.

(ii) Emoluments for Contract employees: Rs. 6200/- P.M. as per details given in Col.15-A.

5. Whether Selection post or Non-Selection Post.—N.A.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh. Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. Servants before absorption in public Sector/Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitments are relaxable at the discretion of the recruiting authority, in case the candidate is, otherwise, well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.— Essential: Should have passed Middle standard Examination from a recognized institution. Desirable Qualifications: Knowledge of custom, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1011

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of the promotee.—Age: Not Applicable. Educational Qualifications: Not Applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment, on contract basis by promotion, secondment basis, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by the service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which

promotion/deputation/ transfer is to be made.—N.A.

12. If a Departmental promotion Committee exists what is its composition? .—N.A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for the appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, standard syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Chowkidar in the office of the Lokayukta, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract is satisfactory during the year and only than his period of contract is to be renuwed/ extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSB.—The Secretary, Lokayukta Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite application from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection shall be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUALL EMOLUMENTS.—The Chowkidar appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/- Per month (which shall be equal minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 186/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) shall be allowed if contract is extended beyond one year.

1012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933

(III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary Lokayukta, Himachal Pradesh shall be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of viva-voca test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Secretary, Lokayukta Himachal Pradesh.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRATUAL APPOINMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e the Secretary, Lokayukta Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he or she shall sign an agreement as per Annexure –'B' appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a)The contractual appointee shall be paid fixed contractual amount @ Rs.6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+ grade pay). The contract appointee shall be entitled for increase in contractual amount @ Rs.186/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee shall be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee shall be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up-to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He or She shall not be entitled for Medical reimbursement and Leave Travel Concession etc. Only Maternity Leave shall be given as per rules.

(d) Un-authorized absence from duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting shall be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate shall have to submit a certificate of his or her fitness from a Government or Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his or her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, CPF Rules, Pension rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/or Other Tribes/Other Backward Classes or Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1013 17. Departmental Examination.—N.A.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

_______

Annexure-'B'

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE

CHOWKIDAR AND GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESGH THROUGH THE

SECRETARY, LOKAYUKTA, HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this _______________ day of ______________ in the year ____________ Between Sh./Smt __________________S/O/D/O Shri _________________ R/O_____________________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Secretary, Lokayukta, Himachal Pradesh (here-in- after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve a Chowkidar on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Chowkidar for a period of one year commencing on day of ________________ and ending on the day of _________________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____________ and information notice shall not be necessary.

Provided that for-further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Chowkidar will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the Contractual Chowkidar. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Chowkidar will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed 5 years tenure as one place of posting will be eligible for transfer on need based basis where ever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

1014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES 1. _________________________ _________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ____________________________ _____________________________ ______________________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESSES 1.__________________________________ ____________________________________ _____________________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. _________________________________ _________________________________ _________________________________

(Name and Full Address)

_______

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 3rd June, 2011.

No. Rev-DA)2-1/2003.— In exercise of the powers vested in her under Section 3 (C) of the Land Acquisition Act, 1894 & all other powers enabling her in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to confer the powers of "Collector" upon Sh.Sant Ram Sharma, LAO,PWD, Shimla and Sh.Sanjeev, LAO, PWD, Kangra at Dharamshala to be exercised by them within their territorial limits and jurisdictions with immediate effect.

By Order, Sd/-

FC-cum-Pr.Secy.(Rev.)

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 1015

HOME-PROSECUTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st June, 2011.

No. Home (Pros) B (6)5/2008-Pt.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. M.K.Sharma, Deputy District Attorney, Rampur, District Shimla to Solan vice Sh. N.L. Sain, Deputy District Attorney and vice versa without TTA/JT in public interest with immediate effect.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home)1016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2011/14 ज्येष्ठ, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 June 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-06-04.46_gazette_2011-04_06_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-06-04.46_gazette_2011-04_06_2011.