राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलंगलंगलंगलवारवारवारवार 11114444 जूनजूनजूनजून,,,, 2011 2011 2011 2011////22224444 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 जून, 2011.
संसंसंसंख्याख्याख्याख्याःःःः पीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफ....सीसीसीसी.... (एफएफएफएफ) 1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-VIII.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव कैलाश नगर, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।
53-राजपत्र/2011-14-6-2011 (1121)1122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24ज्येष्ठ, 1933
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब कैलाश नगर 3082/2889/1/1 0-02-54 2890/1 0-00-90 3083/2889/1 0-10-40 3080/2833/1 0-00-35 3081/2833/1 0-06-39 2837/1 0-06-75 2838/2 0-37-91 2839/1 0-03-38 2842/1 0-07-69 2843/1 0-02-66 2844/1 0-00-38 2845/1 0-00-40 2846/1 0-00-52 2847/1 0-01-61 2853/1 0-00-85 2854/2 0-04-04 2855 0-00-99 2856 0-01-87 2857 0-05-60 2858 0-07-14 2859 0-00-99 2860 0-01-05 2861/1 0-00-42 2862/1 0-00-03 2863/1 0-05-89 किता-25 1-10-75
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (योजना) ।
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 13th June, 2011
No. Shram (B) 1-1/2009 (Estt.).—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Sh. S. K. Kaushal, Labour Officer, (Class-II, Gazetted) to the post of Deputy Labour Commissioner, Class-I, Gazetted in the pay Scale of Rs. 10300-34800 + Rs. 5400/- Grade Pay (Revised) in the Labour & Employment Department, Himachal Pradesh, on regular basis with immediate effect.
The above officer on his promotion shall remain on probation for a period of two years.
By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Lab. & Emp.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24 ज्येष्ठ, 1933 1123FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 23rd April, 2011
No. FDS-B(2)-9/2010.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Sub Clause (a) of Sub Section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act. No. 62 of 2002) and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint Shri D. S. Khenal, Presiding Officer, Labour Court/Industrial Tribunal, Shimla as President of the District Consumer Disputes Redressal Forums, Shimla.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the repatriation of Shri R. L. Azad President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla his further postings by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.
By order, PREM KUMAR, Principal Secretary (F,CS&CA).
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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st May, 2011
No. FDS-B(2)-7/2010.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by Section–16 (1) (b), 16 (2) and 16 (3) of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act No. 62 of 2002) read with rule 13 & 14 of the H.P. Consumer Protection Rules, 1988 and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint Smt. Prem Chauhan. Village Tiryara, P.O. Knjain, Sub Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P., as Part-time Member (Female) against vacant post in the H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission for a term of 5 years or up to the age of 67 years, which ever is earlier with effect from the date of assumption of the charge.
The above appointment of Part-time Members is subject to the production of Original proof of eligibility as prescribed under Clause-b of subsection (1) of Section 16 of the Consumer Protection Act, 1986. (as amended Act No. 62 of 2002).
By order, PREM KUMAR, Pr. Secretary(F,CS&CA).
1124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24ज्येष्ठ, 1933 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 13th June, 2011
No. Shram ( F) 1-2/93-V(EPF).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1)of Section 13 of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of all the existing notification in this regard, the Governor of Himachal Pradesh is please to appoint the Officers specified in column (1) of the Table below to be Inspectors for the areas specified in the corresponding entry in column (2) thereof for the purposes of the said Act and the Scheme, the 'Family Pension scheme/the Employee's Pension Scheme and the employee's Deposit Linked Insurance Scheme framed there under in relation to any establishment in the state sphere, other than those falling under the Central sphere;
| Sr. No. | Officers | Venue of the Office | Area |
| 1. | 1) Additional Central Provident Fund Commissioner. 2) Assistant Provident Fund Commissioner. 3) Enforcement Officers | Zonal Office of EPFO Chandigarh. | State of Himachal Pradesh. |
| 2. | 1) Regional Provident Fund Commissioner. 2) Assistant PF Commissioner 3) Enforcement Officers. | Regional Office, Himachal Pradesh, Shimla. | State of Himachal Pradesh. |
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Lab. & Emp. ).
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0 5/2011 तारीख पेशी : 28-6-2011 श्री सतीश कुमार पुत्र श्री वरड उर्फ गुज्जर, वासी भ्रान्ता, डाकखाना साई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।
बनाम
श्री विनोद कुमार व अन्य सभी वासी भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। सम्मन बनाम.--1. अर्जन सिंह व, 2. रणवीर सिंह दोनों पुत्र आतो उर्फ आत्मा उर्फ आत्मा राम, 3. दिनेश व, 4. रोहित पुत्र व, 5. रूचिका पुत्री रमेश पुत्र आतो उपनाम आत्मा राम सभी निवासी भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 123, खतौनी नम्बर 251, खसरा कित्ता 1728/750, रकबा तादादी 0-26-08 है0, वाक्या महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24 ज्येष्ठ, 1933 1125 इश्तहार मुस्त्री मुनादी : श्री सतीश कुमार निवासी महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 123 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-6-2011 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-5-2011 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0 4/2011/एस0टी0टी0 तारीख पेशी : 28-6-2011 श्री सतीश कुमार पुत्र श्री वरड उर्फ गुज्जर व अन्य सभी निवासी भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।
बनाम
श्री विजय कुमार आदि . . प्रतिवादीगण। सम्मन बनाम.--1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री वरड उपनाम गुज्जर, निवासी महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 120, खतौनी नम्बर 248, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 0-15-10 है0, वाक्या महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री सतीश कुमार आदि निवासी महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 120 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-6-2011 को हाजिर अदालत होकर पैरवी 1126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24ज्येष्ठ, 1933 मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-5-2011 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री पासंग तेजिन पुत्र श्री तेजिन फुंटसोक, निवासी टी0सी0वी0 सुजा, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .(पति)। लाकपा डोलमा पुत्री श्री नौरवू दुन्दुप, निवासी टी0सी0वी0 सुजा, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दरनगर, . .(पत्नी)। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारा। उपरोक्त मामला में श्री पासंग तेजिन व लाकपा डोलमा ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 17-4-2000 को गांव सुजा, डा0 मटरू में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-6-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 31-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24 ज्येष्ठ, 1933 1127 ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
लाकपा सरिंग पुत्र श्री जामयांग बागडू, निवासी टी0सी0वी0 सुजा, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दरनगर, . .(पति) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
पसांग डोलमा पुत्री श्री जाम्पा, निवासी टी0सी0वी0 सुजा, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . .(पत्नी)। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में लाकपा सरिंग व पंसाग डोलमा ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 26-12-2000 को गांव सुजा, डा0 मटरू में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-6-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 31-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Lalit Kumar s/o late Sh. Ghanshyam, r/o H. No. 148/1/5, Palace Colony, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).
2. Smt. Nyima d/o late Sh. Dawa, r/o H. No. 34/4 (Near Nursing Hostel), Hospital Road, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Lalit Kumar s/o late Sh. Ghanshyam, r/o H. No. 148/1/5, Palace Colony, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).
1128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24ज्येष्ठ, 1933 VersusGeneral public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Lalit Kumar s/o late Sh. Ghanshyam, r/o H. No. 148/1/5, Palace Colony, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.). and Smt. Nyima d/o late Sh. Dawa, r/o H. No. 34/4 (Near Nursing Hostel), Hospital Road, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Lalit Kumar s/o late Sh. Ghanshyam r/o H. No. 148/1/5, Palace Colony, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-4-2002 according to Hindu rites and customs at Mandi Town, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 2nd July, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 1st day of June, 2011 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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उप-पंजीकाध्यक्ष तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश कार्यालय कार्यालय कार्यालय कार्यालय श्री श्री श्री श्री सुरज सिंह नेगी,सुरज सिंह नेगी,सुरज सिंह नेगी,सुरज सिंह नेगी, उप-पंजीकाध्यक्ष तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश उप-पंजीकाध्यक्ष तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश उप-पंजीकाध्यक्ष तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री संजीव कुमार पुत्र श्री माठा राम, गांव धाली, परगना पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा :
जेर धारा 40 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत मृत्यु उपरान्त वसीयतनामा का पंजीकरण प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
इस कार्यालय में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री माठा राम, गांव धाली, परगना पराला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने हाजिर होकर एक वसीयतनामा जो कि श्री काशी राम पुत्र श्री परस राम पुत्र श्री जमनू, गांव धाली, परगना पराला द्वारा दिनांक 20-4-2011 को मरने से पूर्व तहरीर कर रखा है को बराए जेर धारा 40 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत मृत्यु उपरान्त वसीयतनामा को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24 ज्येष्ठ, 1933 1129 अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री काशी राम मृतक के जायज वारसान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस वसीयतनामा बारे किसी को किसी भी प्रकार का कोई एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 27-6-2011 को वरवक्त 1 से 4 बजे के मध्य असालतन व वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करके प्रस्तुत वसीयतनामा को पंजीकृत कर दिया जाएगा। आज दिनांक 9-6-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सुरज सिंह नेगी, उप-पंजीकाध्यक्ष, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL &
INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla 2, 9th June, 2011
No. EDN (TE) A (1) 1 / 2011.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of Industrial Training Institute, at Dalash, Distt.- Kullu H.P. from the session 21011-12 with the following Trades :—
– Engg
Sr. Name of Trade Duration Engg. / Non No of Units Capacity No. 1. Electrician 2 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 42 2. Mechanic Electronic 2 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 42 3. Plumber 1 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 42
By Order Sd/- Secretary (T E)
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TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL &
INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla 2, 9th June, 2011
No. EDN (TE) A (1) 1 / 2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of Industrial Training Institute, Khundain, Distt.- Kangra H.P. from the session 21011-12 with the following Trades:—
– Engg
Sr. Name of Trade Duration Engg. / Non No of Units Capacity No. 1. Electrician 2 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 42 2. Fitter 2 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 421130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2011/24ज्येष्ठ, 1933 3. Plumber 1 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 42 4. Welder 1 Years Engineering 2 (1+1 Addl) 32 5. Cutting & Sewing 1 Years Non Engineering 2 (1+1 Addl) 42
By Order, Sd/- Secretary (T E) नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित