राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलंगलंगलंगलवारवारवारवार 21212121 जूनजूनजूनजून,,,, 2011 2011 2011 2011////31313131 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
अपारम्परिक अपारम्परिक अपारम्परिक अपारम्परिक ऊऊऊऊर्जा स्त्रोत विभागर्जा स्त्रोत विभागर्जा स्त्रोत विभागर्जा स्त्रोत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 20 जनू , 2011
ससससंंंंख्ख्ख्ख्या : एनया : एनया : एनया : एन....ईईईई....एसएसएसएस....-एफ--एफ--एफ--एफ-(2)-2/20082)-2/20082)-2/20082)-2/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि M/s KVA Hydro Pvt. Ltd. 418-419, Paradise Complex, Sayajigunj, Baroda-390005 (Gujarat) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनिमय) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जखराल, थिसला व मैडा तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 में सियूल-2 (5मै.वा.)लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
58-राजपत्र/2011-21-6-2011 (1207) 1208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसचू ना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी, चुराह जिला चम्बा हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) चम्बा सलूणी जखराल 76/1 00-03-00 78 00-04-00 79 00-01-00 80/1 02-13-00 थिसला 58/1 00-02-00 59/1 00-01-00 62/1 00-01-00 63/1 00-01-00 64/1 00-01-00 366/346/1 00-05-00 368/346/60/1 00-03-00 368/346/60/2 00-06-00 369/346/60/1 00-04-00 375/357/1 00-03-00 376/357/65/1 00-05-00 349/342/1 00-06-00 371/354/1 00-05-00 71/1 01-19-00 85/1 00-14-00 101/1 00-00-08 108/1 00-03-00 111/1 00-05-00 मैडा 488 00-04-00 489 00-06-00 490 00-05-00 491 00-06-00 492 00-04-00 493 00-05-00 494 00-03-00 495 00-02-00 496 00-01-00 497/1 00-02-00 498/1 00-01-00 किता 33 कुल रकवा 10-04-08
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (एन.ई.एस.) । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933 1209 आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 20 जून, 2011
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)2/2004संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)2/2004संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)2/2004संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)2/2004....----हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 22 के उपबन्ध के अनुसरण में, प्रारुप संशोधन नियम नामतः हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर एण्ड गुडस टैक्सेशन (संशोधन) नियम, 2011 इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 12-05-2011 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 13-05-2011 को प्रकाशित किए गए थे;
और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) पूर्वोक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
नियमनियमनियमनियम
1111.... ससससंक्षिप्त नामंक्षिप्त नामंक्षिप्त नामंक्षिप्त नाम....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर एण्ड गुडस टैक्सेशन (संशोधन) रुल्ज,़ 2011 है ।
2. यह नियम तारीख 1-7-2011 से प्रवृत होंगे।
2222.... नियम 9 का सनियम 9 का सनियम 9 का सनियम 9 का संश्ंश्ंश्ंशााााााोधनेधनेधनेधन....----हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर एण्ड गुडस टैक्सेशन रुल्ज,़ 1957 के नियम 9 के उपनियम (8) के खण्ड (ए) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "(ii) Taxi Car or Jeep having seats upto six (excluding driver);-
(a) Cars/Vehicles upto 1000CC Rs. 1350/-PA. (b) Cars/Vehicles above 1000 CC and upto 1500 CC Rs. 2400/-PA (c) Cars/Vehicles above 1500CC Rs. 2800/-PA
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this departmtne notification No. EXN-F(10)2/2004, dated
20.6.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 20th June, 2011
No EXN-F(10)2/2004.—Whereas the draft amendment rules titled "Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Rules, 2011" were published in the Himachal Pradesh Rajpatra dated 13th May, 2011 vide notification of even No. dated 12th May, 2011 in pursuance of the provision of section 22 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955) for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby;
1210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933
And whereas no objections and suggestions have been received within the stipulated time period;
Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 22 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act. No. 15 of 1955) is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Rules, 1957 namely:-
RULES
1. Short title.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Rules, 2011.
(2) These rules shall come into force w.e.f. 1.7.2011
2. Amendment of Rules 9.—In rule 9 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Rules, 1957, in sub-rule (8), in clause (a), for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:-
"(ii) Taxi Car or Jeep having seats upto six (excluding driver);-
(a) Cars/Vehicles upto 1000CC Rs.1350/-PA.
(b) Cars/Vehicles above 1000 CC and upto 1500 CC Rs.2400/-PA (c) Cars/Vehicles above 1500CC Rs.2800/-PA
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st June, 2011
No. TSM-B(2)-2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the notice of premature retirement of Shri Kamal Chand, Distt. Tourism Development Officer, Solan at his own request with effect from 21.07.2011 (AN) as per the conditions laid down in the H.P. Civil Services (Premature retirement) Rules, 1976 as amended from time to time. This retirement will be subject to the condition that all the outstanding amount recoverable from him will be deducted from the dues payable to him, if any.
By Order, MANISHA NANDA
Pr. Secretary (Tourism & CA).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933 1211 In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ritesh Kumar aged 25 years s/o Shri Dhian Singh, r/o Village Tapra, P. O. Tauni Devi, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Neena Kumari aged 26 years d/o Shri Chaman Lal, r/o V.P.O. Bari, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Shri Ritesh Kumar and Neena Kumari have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within three months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-7-2011. The objection received after 25-7-2011 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 13-6-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0. 24/NT/11/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Kalsang Gelek बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Kalsang Gelek पुत्री श्री U Khedak, निवासी Mcleodganj, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति Rinzin Choedhar की मृत्यु दिनांक 8-1-2003 को हुई है। परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं हुई है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। 1212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933 इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-7-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 13-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0. 23/NT/11/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
Phatok Nima alias Neema Phenthok बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Phatok Nima alias Neema Phenthok पत्नी श्री Jampa Choedak, निवासी Mcleodganj, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति Jampa Choedak की मृत्यु दिनांक 31-10-1996 को हुई है। परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-7-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 13-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
अनिल कुमार पुत्र श्री नथू राम महाल मैरा (वणी), मौजा गरली, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933 1213 आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तिथि एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
अनिल कुमार ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसके पुत्र रोहित का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 2-8-2006 तथा बच्चे का जन्म मैरा गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 30-8-2011 को प्रातः दस बजे स्वयं अथवा किसी बांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-6-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
सतीश कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह, महाल खाल, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तिथि एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
सतीश कुमार ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री शलिनी ठाकुर का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 21-8-2006 तथा बच्चे का जन्म खाल गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 29-8-2011 को प्रातः दस बजे स्वयं अथवा किसी बांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-6-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 1214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2011/31 ज्येष्ठ, 1933
In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 14/2011 Date of Institution : 21-5-2011 Date of decision : Pending for 30-6-2011 Shri Hem Raj son of Shri Kamal Dass, resident of Village Partap Pur, Post Office Patta . . Applicant. Mehlog, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Hem Raj son of Shri Kamal Dass, resident of Village Partap Pur, Post Office Patta Mehlog, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Kumari Mahima born on 29-10-2005 at PHC Patta Mehlog, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Patta Bariyan, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Mahima daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 30-6-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 21st day of May, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित