राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिवारवारवारवार 22225555 जूनजूनजूनजून,,,, 2011 2011 2011 2011////4444 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH JUDICIAL ACADEMY
CURZON HOUSE, BOILEAUGANJ, SHIMLA-05
CORRINGENDUM
Shimla, 22nd June, 2011.
No. HPJA/Estt./1(22)2010- 3563-3574.— The dates mentioned as "11-5-2011 and 12-5- 2011" in the second line of first para of notification No. HPJA/Estt./1 (22)2010-3142-53 dated 31- 5-2011, after the words Sunday falling on and before respectively may be read as "11-6-2011 and 12-6-2011".
By Order, Sd/- Director, H.P. Judicial Academy, Shimla. 61-राजपत्र/2011-25-6-2011 (1243)1244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2011/4 आषाढ़, 1933 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 23 जून, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई ंचाई ंचाई ंचाई 11-25/201011-25/201011-25/201011-25/2010-सा-सा-सा-सोलेलेलेलनननन....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महोल तहसील अर्की जिला सोलन में L.W.S.S. टकरोग दोहची (महोल) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/बीघा विस्वा सोलन अर्की महोल 30/1 00-06
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 23 जून, 2011
संख्याः सिंचाई संख्याः सिंचाई संख्याः सिंचाई संख्याः सिंचाई 11-78/2010-मण्डी-मण्डी-मण्डी-मण्डी....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सावर्जनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलौहड़/27 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) जिला मण्डी में मेन कनवेयंस सिस्टम के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धोेंं के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि की रेखाकृति का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2011/4 आषाढ़, 1933 1245 विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विश्वान्सी मण्डी सुन्दरनगर कलौहड़/27 960 1-03-05
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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निवनिवनिवनिर्वाचन विभार्गाचन विभार्गाचन विभार्गाचन विभाग
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला-9, 25 जून, 2011
संख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)/निर्वाचन कानूनगो पोषक वर्ग के श्री पीयूष शर्मा, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) को तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/- रुपए जमा 4400/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू में तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है। पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त् वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।1246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2011/4 आषाढ़, 1933 हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांक, शिमला-171004 25 जून, 2011
वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004....-''-''-''-''माननीमाननीमाननीमाननीय अध्यक्ष, हिमाचलय अध्यक्ष, हिमाचलय अध्यक्ष, हिमाचलय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा खेद प्रदेश विधान सभा खेद प्रदेश विधान सभा खेद प्रदेश विधान सभा खेद संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याः वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004 वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004 वि0स0-विधायन-शोको0/1-24/2004 के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ ़ ़ ़ निवार्चन क्षेत्र-12 से हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ निवार्चन क्षेत्र-12 से हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान निवार्चन क्षेत्र-12 से हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान निवार्चन क्षेत्र-12 से हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ श्री हरि नारायण सिंह के दुःखद निधन की घोषणा करते हैं। शुक्रवार, 24 जून, 2011 को 2 2011 को 2 2011 को 2 2011 को 2.... सभा के सदस्यसभा के सदस्यसभा के सदस्यसभा के सदस्य श्री हरि नारायण सिंह के दुःखद निधन की घोषणा करते हैं। शुक्रवार, 24 जून, श्री हरि नारायण सिंह के दुःखद निधन की घोषणा करते हैं। शुक्रवार, 24 जून, श्री हरि नारायण सिंह के दुःखद निधन की घोषणा करते हैं। शुक्रवार, 24 जून, ा निधन हो गया है। उनके निधन से विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।'''''''' 30 बजे पूर्वाह्न उनक30 बजे पूर्वाह्न उनक30 बजे पूर्वाह्न उनक30 बजे पूर्वाह्न उनका निधन हो गया है। उनके निधन से विधान ा निधन हो गया है। उनके निधन से विधान ा निधन हो गया है। उनके निधन से विधान
आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 25th June, 2011
No. VS-Legn.-Resi./1–24/04.—"The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan
Sabha, regrets to announce the sad demise of Shri Hari Narayan Singh, a member of the
Eleventh Vidhan Sabha from 12-Nalagarh of Solan District of Himachal Pradesh. He
breathed his last on Friday the 24th June, 2011 at 2.30 AM. With his death a vacancy has
occurred in the House."
By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KULLU
NOTICE
Kullu, the 14th June, 2011
No. 1022/R. DC.—Shri Mohinder Singh Thakur, Advocate has applied for appointment as Public Notary for Kullu Sub-Division, District Kullu. Any person who has any objection against his appointment as Public Notary in Kullu Sub-Division of Kullu district can file his objection before the undersigned within fourteen days of the issuance/publication of this notice.
Sd/-
Deputy Commissioner,
Kullu, District Kullu (H. P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित