राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 8888 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////11117777 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जुलाई, 2011
संख्संख्संख्संख्यायायाया पी पी पी पी....बीबीबीबी....डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.... (बी) एफ (5) 115/2010 (बी) एफ (5) 115/2010 (बी) एफ (5) 115/2010 (बी) एफ (5) 115/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः जगोटी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला में वडियारा-डिसवानी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्र्वोेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है। 71-राजपत्र/2011-8-7-2011 (1421) 1422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन अधिकारी (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में शिमला चड़गांव जगोटी 248 0-11-19 कुल जोड़ : किता-कुल जोड़ : किता-कुल जोड़ : किता-कुल जोड़ : किता-1111 0000----11111-1-1-1-19191919
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जुलाई, 2011
संख्संख्संख्संख्यायायाया पी पी पी पी....बीबीबीबी....डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.... (बी) एफ (5) 3/2011 (बी) एफ (5) 3/2011 (बी) एफ (5) 3/2011 (बी) एफ (5) 3/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गुहमू, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, में ऊना-अघार-जाहू-कलखर-नैर चौक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्र्वोेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में मण्डी बलद्वाड़ा गुमहू 448/2/1 0-7-77
453/2/1 0-10-22 453/2/2 0-00-80 256/2 0-01-97 255/2 0-00-17 254/2/1 0-00-18 270/1 0-00-63 245/1 0-00-32 335 0-03-71 336 0-00-48राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 1423 337 0-01-07 338 0-01-08 290/2 0-00-76 291/1 0-01-44 45/2 0-08-21 44/1 0-00-40 44/2 0-02-54 25/2 0-03-82 26/2/1 0-15-12 7/2/1 0-05-35 4/1 0-02-22 19/2/1 0-01-80 कुल जोड़ किता-22 0-70-06
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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In the Court of Dr. Madhu Chaudhary, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District
Chamba, Himachal Pradesh
Shri Vijay Kumar Atri s/o Shri Bishan Dass, r/o Sadar Bazar Dalhousie, Tehsil Dalhousie, . . Applicant. District Chamba, Himachal Pradesh
Versus
General public
Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.
Whereas Shri Vijay Kumar Atri s/o Shri Bishan Dass, r/o Sadar Bazar Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh, has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his son namely Mr. Rajat Atri i.e. on 15-2-1983 for entry in the record of concerned Municipal Council, Dalhousie, thereof.
Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of birth of his son in the concerned Municipal Council, Dalhousie, they may file their claim/objections on or before the 25-7-2011 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.
Given today the 25-6-2011 under my signature and seal of this Court.
Seal.
DR. MADHU CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.
1424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933In the Court of Dr. Madhu Chaudhary, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District
Chamba, Himachal Pradesh
Shri Vijay Kumar Atri s/o Shri Bishan Dass, r/o Sadar Bazar Dalhousie, Tehsil Dalhousie, . . Applicant. District Chamba, Himachal Pradesh
Versus
General public
Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.
Whereas Shri Vijay Kumar Atri s/o Shri Bishan Dass, r/o Sadar Bazar Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh, has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his son namely Mr. Karan Atri i.e. on 4-9-1987 for entry in the record of concerned Municipal Council, Dalhousie, thereof.
Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of birth of his son in the concerned Municipal Council, Dalhousie, they may file their claim/objections on or before the 25-7-2011 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.
Given today the 25-6-2011 under my signature and seal of this Court.
Seal.
DR. MADHU CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री सलीम मुहम्मद, कार्यकारी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सूरज प्रकाश पुत्र श्री जालम राम, गांव डोभ, डाकघर भजराडू़, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती श्री सूरज प्रकाश पुत्र जालम राम, गांव डोभ, डाकघर भजराड़ू, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र पहचान-पत्र नकल परिवार रजिस्टर में सूरज प्रकाश है परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम परस राम दर्ज है जो गलत है। इसलिए प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारा आवेदन किया है कि उसका नाम सूरज प्रकाश दर्ज होना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि सूरज प्रकाश पुत्र जालम राम, गांव डोभ, डाकघर भजराड़ू, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा के नाम दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 1425 वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सलीम मुहम्मद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सलीम मुहम्मद, कार्यकारी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम लाल पुत्र श्री कांशी राम, गांव बहनौता, डाकघर लेसूई, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत मृत घोषित किए जाने नामक श्री कांशी राम पुत्र श्री नगीणा, गांव बहनौता, डाकघर लेसूई, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री कांशी राम पुत्र श्री नगीणा, गांव बहनौता, परगना लोह टिकरी वर्ष 1995 से लापता हो चुका है। जिसकी तलाश करने पर अब तक जीवित होने बारा कोई भी सुराग नहीं मिला है। उक्त श्री कांशी राम पुत्र नगीणा को मृत घोषित किया जाना उचित है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कांशी राम पुत्र श्री नगीणा, गांव बहनौता, डाकघर लेसूूई, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा को मृत घोषित करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 7-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सलीम मुहम्मद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म चन्द पुत्र श्री प्रभदयाल, टीका खैरी, डा0 खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 श्री कर्म चन्द पुत्र श्री प्रभदयाल, टीका खैरी, डा0 खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर ने दिनांक 3-6-2011 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके पोते का जन्म दिनांक 28-2-1993 को स्थान खैरी में हुआ है, मगर अज्ञानतावश वह उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत खैरी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। अतः अब करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने बारे कोई उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-7-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा न आने के कारण जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ravinder Kumar, aged 26 years s/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Ghurthun, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, at present address residing c/o Bidhi Chand Sharma s/o Shri Bhagat Ram, r/o House No. 304, Ward No. 1, Hamirpur (H. P.)
2. Smt. Preeti Paliwal, aged 21 years d/o Shri Chander Mohan Paliwal, r/o 1396, Hira . . Applicants.
Lala, Mawana, District Merrut (U P)
Versus
General public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Shri Ravinder Kumar and Smt. Preeti Paliwal have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnized their marriage within three Months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 2-8-2011. The objection received after 2-8-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 27-6-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-SubDivisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 1427 ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेशश्री विक्रम ठाकुर पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी कौन्यरो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विक्रम ठाकुर पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी कौन्यरो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र आदित्य ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 29-2-2008 है व पुत्री चाहत ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 29-12-2006 है, के नाम ग्राम पंचायत देवनी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिन्हें प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-7-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर आदित्य ठाकुर व चाहत ठाकुर के नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 2-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बोबी पुत्र श्री गोकल चन्द, निवासी मैन थायल, डा0 मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बोबी पुत्र श्री गोकल चन्द, निवासी मैन थायल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र रोहित जिसकी जन्म तिथि 15-2-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाअम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-7-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर रोहित का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 2-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।1428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कपिल कल्याण पुत्र श्री देवी राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कपिल कल्याण पुत्र श्री देवी राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री पारथा कल्याण जिसकी जन्म तिथि 23-8-2009 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-8-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 पारथा कल्याण का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 29-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश शमीम अहमद पुत्र मो0 इकबाल अहमद, निवासी नजदीक सत्संग भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र शमीम अहमद पुत्र मो0 इकबाल अहमद, निवासी सत्संग भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री कु0 शाजीया खातून जिसकी जन्म तिथि 17-6-2008 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-8-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 शाजीया खातून का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 29-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 1429 ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गुसान, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राज कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गुसान, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी अपनी जन्म तिथि 16-3-1990 है, का नाम ग्राम पंचायत चाकली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-8-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर राज कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 29-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 16/2011 Date of Institution : 9-6-2011 Date of Decision : Pending for 22-7-2011 Shri Babu Ram s/o Shri Sant Ram, resident of Village Chanol (Nali), Post Office . . Applicant. Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Babu Ram s/o Shri Sant Ram, resident of Village Chanol (Nali), Post Office Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh, has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his son Mr. Raman born on 29-12-2009 at Village Chanol (Nali), Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the birth record of Gram Panchayat's Ganguri, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr. Raman son of the applicant may1430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 submit his objection in writing in this court on or before 22-7-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 9th day of June, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
————
In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 15/2011 Date of Institution : 9-6-2011 Date of Decision : Pending for 22-7-2011 Shri Dharam Pal s/o Shri Anant Ram, resident of Village Thandu, Post Office Kot Beja, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Dharam Pal s/o Shri Anant Ram, resident of Village Thandu, Post Office Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh, has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his son Mr. Vishal born on 2-2-2008 at Village Thandu, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the birth record of Gram Panchayat's Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr. Vishal son of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 22-7-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 9th day of June, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
————
ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेश कुमार बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ, निवासी पुराना बस स्टैंड, ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता बदरी नाथ की मृत्यु गांव पुराना बस स्टैंड, ऊना में दिनांक राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 1431 23-3-2009 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-7-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-6-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री इन्द्रजीत बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री बख्शी राम, निवासी सन्तोखगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता बख्शी राम की मृत्यु गांव सन्तोखगढ़ में दिनांक 22-11-1999 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-7-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-6-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री बेअन्त सिंह बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
1432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 श्री बेअन्त सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी मुहल्ला बैहली, ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र समरजीत सिंह का जन्म गांव मुहल्ला बैहली वार्ड नं0 9, ऊना में दिनांक 7-12-2009 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-7-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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आबकारी एआबकारी एआबकारी एआबकारी एवंवंवंवं कराधान विभाग कराधान विभाग कराधान विभाग कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 24 जून, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 7-414/202011-ई 7-414/202011-ई 7-414/202011-ई 7-414/202011-ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एनएनएनएन....-19843-19843-19843-19843-63-63-63-63.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों तथा पंजाब पूनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोडे गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, जे0सी0 शर्मा, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से और संशोधन करता हूं :-
ससससंंंंश्श्श्शोाोाोाोधनधनधनधन
In the said rules.-
1. In sub-clause (i) of sub-rule (31) of Rule 37 the para after sub-clause (d) and before first proviso shall be substituted by the following, namely :—
"In the case of Indian Made Beer the capacity of bottles shall be 650 milliliters, 500 milliliters, 330 milliliters and 275 milliliters and in the case of Indian Made Cider and Sweet Wine & RTD like Brezeer the capacity of bottles shall be 750 milliliters, 650 milliliters, 330 milliliters and 275 milliliters."
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- आबकारी एंव कराधान आयुक्त।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933 1433
[Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-414/2011-
EXN-19843-63, dated 24-6-2011 as required under Article 348(3) of the constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 24 June, 2011
No. 7-414/2011-EXN-19843-63.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and as in force in the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 of the said Act, read with theHimachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with immediate effect :—
AMENDMENTS
In the said rules.-
1. In sub-clause (i) of sub-rule (31) of Rule 37 the para after sub-clause(d) and before first proviso shall be substituted by the following, namely :-
"In the case of Indian Made Beer the capacity of bottles shall be 650 milliliters, 500 milliliters, 330 milliliters and 275 milliliters and in the case of Indian Made Cider and Sweet Wine & RTD like Brezeer the capacity of bottles shall be 750 milliliters, 650 milliliters, 330 milliliters and 275 milliliters."
By order, Sd/- Excise & Taxation Commissioner.
1434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जुलाई, 2011/17 आषाढ़, 1933नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित