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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 73, 13 July 2011

Published 13 July 2011

Gazette no.
73
Gazetteid
73/GAZETTE/2011-13/07/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-07-13.73_gazette_2011-13_07_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार 13131313 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////22222222 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2011

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लूसंख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लूसंख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लूसंख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लूजजजज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सख्यं ाक 9) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशाधन करती हैं; अर्थातः--

73-राजपत्र/2011-13-7-2011 (1453)1454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में विद्यमान प्रविष्टी संख्या 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

क्रम संख्या माल कर की दर
14. प्रविष्टि संख्या 9(ख) में वर्णित माल से अन्यथा, राज्य के बाहर से संविदा विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम और संयोजन या विक्रय के लिए माल सहित, उपभोग, विक्रय या विनिर्माण में उपयोग हेतु लाए जा रहे, इस अनुसूची में वर्णित माल सहित, समस्त औद्योगिक निवेश (इनपुट), कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री । 1 प्रतिशत

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department notification No. EXN-F(10)-2/2010-Loose, dated

13-07-2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th July, 2011

No. EXN- F(10)-2/2010-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Schedule-II appended to the said Act, namely:—

AMENDMENT

In Schedule-II of the aforesaid Act, the existing entry no. 14 shall be substituted, namely:—

Sr. No. Goods Rate of Tax
14 All Industrial Inputs, raw material and packing material including goods mentioned in this Schedule other than goods mentioned at entry No. 9-b, being brought from outside the State for consumption, sale or use in manufacturing including contract manufacturing, processing, conversion, job-work and assembling or for sale. 1%

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 1455 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 जुलाई, 2011

संख्या सिंचाई 11-20/2011-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-20/2011-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-20/2011-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-20/2011-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्रत्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी मेेंं बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्‌ट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्र्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्रा्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्रे मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप मेेंं भू-अर्जन अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर जिला मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 वीघा/विस्वा/विस्वांंसी मण्डी सुन्दरनगर कलौहड़/27 944/3 0-10-18 खिलड़ा/28 622/3 0-02-00 धारण्डा/1 209/2 0-02-09 1163/1 0-02-08 मण्डी सदर टाण्डा/187 637/1 0-01-10 636 0-06-00 बुशैहर/194 1216/1 0-05-16 चलाह/207 806/2 0-02-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 1st July, 2011

No.TSM-A(4)-2/2008.—Whereas, the State Govt. has been striving for Integrated Sustainable Tourism Development in the State.

1456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933

And whereas, the matter pertaining to sustainable tourism development in the State had been under active consideration of the Government of Himachal Pradesh. Therefore, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the following Task Force for the Integrated Sustainable Tourism Development:—

1. Chief Secretary to the Govt. of H. P. Chairperson 2. Addl. Chief Secretary (Env.S&T) to the Govt. of H. P. Member 3. Pr. Secretary (Transport) to the Govt. of H. P. Member 4. Pr. Secretary (Finance) to the Govt. of H. P. Member 5. Pr. Secretary (PW) to the Govt. of H. P. Member 6. Pr. Secretary (IPH) to the Govt. of H. P. Member 7. Pr. Secretary (UD) to the Govt. of H. P. Member 8. Principal Secretary (Tourism) to the Govt. of H. P. Member Secretary The said Task Force would also short list top ten tourist destinations and facilitate sustainable tourism development in the State.

By order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

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स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 12 जुलाई, .2011

(190)/95-फिन(एल0ए0)पार्ट-3862....--------राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष आदेश देते हैं कि संख्यासंख्यासंख्यासंख्या II(190)/95-फिन(एल0ए0)पार्ट-3862 (190)/95-फिन(एल0ए0)पार्ट-3862 (190)/95-फिन(एल0ए0)पार्ट-3862 श्री प्रीतम सिंह भैक, अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश दिनांक 31-07-2011(अपराह्‌न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (वित्त)।

ख्

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री —ष्ण कुमार भवानी सुपुत्र श्री मकाडा राम, गांव व डा0 अमरोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--नाम की दरुस्ती बारे।

श्री —ष्ण कुमार भवानी सुपुत्र श्री मकाडा राम, गांव व डा0 अमरोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में सशपथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसका सही नाम —ष्ण कुमार भवानी है परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल —ष्ण कुमार दर्ज है। अतः उसका सही नाम —ष्ण कुमार भवानी दर्ज किया जावे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 1457 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में —ष्ण कुमार भवानी दर्ज करने बारे किसी को भी कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-8-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 1-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री बिशन दास सुपुत्र श्री भगत राम, गांव छिरड़, डा0 नगरोटा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 8599 दिनांक 21-6-2011 के अनुसार श्री बिशन दास सुपुत्र श्री भगत राम, गांव छिरड़, डा0 नगरोटा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्री भगत राम सुपुत्र श्री हीरू राम की मृत्यु दिनांक 10-11-2008 को हुई है परन्तु वह मृत्यु दिनांक 10-11-2008 को ग्राम पंचायत छिरड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सके हैं तथा अब उक्त मृत्यु दिनांक 10-11-2008 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री भगत राम सुपुत्र श्री हीरू राम की मृत्यु दिनांक 10-11-2008 को ग्राम पंचायत छिरड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-7-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 1-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रणधीर सिंह सुपुत्र श्री लौंगू राम, गांव व डा0 कंजयाण, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

1458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 विषय.--नाम की दरुस्ती बारे।

श्री रणधीर सिंह सुपुत्र श्री लौंगू राम, गांव व डा0 चम्बोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में सशपथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री का सही नाम अनन्या है परन्तु पंचायत रिकार्ड में सुचिता कुमारी दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसका सही नाम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 1-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajesh Kumar, aged 22 years s/o Shri Amrit Lal, r/o Tika Anu Kalan, Mauza Bajuri, P. O., Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Anubala, aged 19 years d/o Shri Ramesh Chand, r/o Village & P.O. Prohian Kalan, Tehsil Bangana, District Una (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajesh Kumar and Smt. Anubala have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnized their marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-7-2011. The objection received after 27-7-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-6-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 1459

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Parveen Kumar Jaswal s/o Shri Tulsi Ram, r/o Village Paplohal (Brahmna), P.O. Dandwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Anuradha Kumari d/o Shri Vikram Singh, r/o Village Jaral, P.O. Ukhli, Tehsil & . . Applicants.

District Hamirpur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Parveen Kumar and Smt. Anuradha Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnized their marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 2-8-2011. The objection received after 2-8-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-6-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ख्

अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 12/2011 तारीख मरजुआ : 5-7-2011 तारीख पेशी : 8-8-2011 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बैन्सी, निवासी भड़ोल, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री बैन्सी राम, निवासी भड़ोल, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में दावा किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रेम सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख महाल भड़ोल में प्रेम चन्द दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल भड़ोल में करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 आज दिनांक 5-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री बलदेव राम, निवासी बिल्लांवाली लबाणा, वार्ड नं0 8, डाकखाना व तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 28-11-2008 को जसविन्द्र कौर पुत्री श्री केसर सिंह, निवासी गली नं0 7, शहीद भगत सिंह नगर, धांधरा रोड, लुधियाना (पंजाब) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री बलदेव राम, निवासी बिल्लांवाली लबाणा, वार्ड नं0 8, डाकखाना व तहसील बद्दी व श्रीमती जसविन्द्र कौर पुत्री श्री केसर सिंह, निवासी गली नं0 7, शहीद भगत सिंह नगर, धांधरा रोड, लुधियाना (पंजाब) की शादी का इन्द्राज सचिव, नगर पंचायत बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 25-7-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री गुरमीत ंिसंह पुत्र श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह, जात खत्री, वासी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

जनसाधारण (जनरल पब्लिक), उप मुहाल बाग ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश प्रार्थना-पत्र मकफूद-उल-खबरी श्रीमती तृप्ता देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, जात खत्री, वासी उप मुहाल बाग ऊना, तहसील व जिला ऊना बहक जायज वारसान इन्तकाल वरासत कागजात माल में करने के सम्बन्ध में । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 1461 नोटिस बनाम जनसाधारण आम जनता को बजरिया राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी हकीकी भरजाई श्रीमती तृप्ता देवी वर्ष 1993 से लापता है तथा उसकी वरासत उप मुहाल बाग व मलाहत नगर में विद्यमान है। इसलिए उसकी वरास्त का इन्तकाल नम्बर 731 दिनांक 4-6-2011 को मकफूद-उल-खबरी दर्ज कागजात माल ंिकया है। उसका यह भी कथन है कि वर्ष 1993 से लगातार तलाश की परन्तु आज तक उसके जिन्दा होने अथवा स्वर्गवास होने का कोई प्रमाण/सुराग नहीं मिला है तथा न ही इस अवधि में वह कभी घर आई। इस प्रकार उसे आशंका है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है अन्यथा इतने लम्बे अरसे में वह कभी न कभी घर अवश्य आती, ऐसी अवस्था में उसकी वरासत का इन्तकाल उसके जायज वारसान उसके देवर श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह के नाम स्वीकृत कर दिया जाएगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के द्वारा आम जनता व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती तृप्ता देवी के जीवित होने के सम्बन्ध में कोई सबूत/प्रमाण हो अन्यथा मरने के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो तो वह दिनांक 3-8-2011 को सायं पांच बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा श्रीमती तृप्ता देवी को मृत समझ कर उसकी वरास्त का इन्तकाल उप महाल बाग मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के नाम स्वीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह, जात तरखान, वासी उप मुहाल बाग, वार्ड नं0 4, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

जनसाधारण (जनरल पब्लिक) उप मुहाल बाग, वार्ड नं0 4, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश प्रार्थना-पत्र मकफूद-उल-खबरी स्वर्ण सिंह, जात तरखान, वासी उप मुहाल वाग, वार्ड नं0 4, ऊना, तहसील व जिला ऊना बहक जायज वारसान इन्तकाल वरासत दर्ज कागजात माल में करने के सम्बन्ध में । नोटिस बनाम जनसाधारण आम जनता को बजरिया राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका पति श्री स्वर्ण सिंह वर्ष 1986 से लापता है तथा उसकी वरास्त उप मुहाल बाग मुहाल ऊना में विद्यमान है। इसलिए उसकी वरासत का इन्तकाल नम्बर 717 मकफूद-उल-खबरी दर्ज ंिकया गया है। उसका यह भी कथन है कि वर्ष 1986 से लगातार तलाश की परन्तु आज तक उसके जिन्दा होने अथवा स्वर्गवास होने का कोई प्रमाण/सुराग नहीं मिला है तथा न ही इस अवधि में वह कभी घर आया। इस प्रकार उसे आशंका है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है अन्यथा इतने लम्बे अरसे में वह कभी न कभी घर अवश्य आता। ऐसी अवस्था में उसकी वरासत का इन्तकाल उसके जायज वारसान उसकी पत्नी श्रीमती प्रकाश कौर व सुरजीत कौर पुत्री तथा गुरवचन सिंह पुत्र के नाम स्वीकृत कर दिया जाएगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में राजपत्र हिमाचल प्रदेश के द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री स्वर्ण सिंह के जीवित होने के सम्बन्ध में कोई सबूत/प्रमाण हो अन्यथा मरने के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो तो वह दिनांक 3-8-2011 को सायं पांच बजे तक असालतन या वकालतन 1462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2011/22 आषाढ़, 1933 उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा श्री स्वर्ण सिंह को मृत समझ कर उसकी वरासत का इन्तकाल उप महाल बाग मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के नाम स्वीकृत कर दिया जाएगा। आज दिनांक 30-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-07-13.73_gazette_2011-13_07_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-07-13.73_gazette_2011-13_07_2011.