राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिवारवारवारवार 23232323 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////1111 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
सिसिसिसिंंंंचाई एवंचाई एवंचाई एवंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 20 जुलाई, 2011
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया सि सि सि सिंंंंचचचचाइाइाइाई 11-67/र्2 11-67/र्2 11-67/र्2 11-67/2010-कां010-कां010-कां010-कांगड़ागड़ागड़ागड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा मीलवां तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
82-राजपत्र/2011-23-7-2011 (1695) 1696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2011/1 श्रावण, 1933 4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील महाल व मौजा खसरा न0 क्षेत्र (हेक्टयर में) कांगड़ा इन्दौरा मीलवां 17/1 0 02 10 18/1/1 0 01 88 0 01 08 19/1 24/1 0 01 20 Kittas-4 0 06 26
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
--------
सिसिसिसिंंंंचचचचाई एवाई एवाई एवाई एवंंंं जन स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 जुलाई, 2011
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया सिसिसिसिंंंंचचचचााााइइइई 11-8/2र्0 11-8/2र्0 11-8/2र्0 11-8/2011-हमीरपुर11-हमीरपुर11-हमीरपुर11-हमीरपुर.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भलवानी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना लगमनवीं पम्प घर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैै, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है
3. पर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकशित होनेे के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 कनाल/मरले हमीरपुर भोरंज भलवानी 1597 05-11 3069/1598 01-02 3070/1598 01-11 किताकिताकिताकिता-3 08-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)। 1697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2011/1 श्रावण, 1933 सििििसससंचंचंचंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 जुलाई, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई 11-9/2011-हमीरपुरंचाई 11-9/2011-हमीरपुरंचाई 11-9/2011-हमीरपुरंचाई 11-9/2011-हमीरपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जिजवी तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में पेयजल योजना मालियां भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 कनाल/मरले हमीरपुर भोरंज जिजवी 155 07-08
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
--------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 जुलाई, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंंंंचाई 11-10चाई 11-10चाई 11-10चाई 11-10/2011-हमीरपुर/2011-हमीरपुर/2011-हमीरपुर/2011-हमीरपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ससल तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना आमन पम्प घर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 1698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2011/1 श्रावण, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 कनाल/मरले हमीरपुर भोरंज ससल 126/1 00-16
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
--------
निर्वाचननिर्वाचननिर्वाचननिर्वाचन विभ् विभ् विभ् विभागाागाागााग ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला-171009, 22 जुलाई, 2011
संख्याः 5-8/2011-ईएलएनसंख्याः 5-8/2011-ईएलएनसंख्याः 5-8/2011-ईएलएनसंख्याः 5-8/2011-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री हरबक्श सिंह, निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, नालागढ़, जिला सोलन की नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-II (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/-रूपए जमा 4200/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन में नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त् वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)। 1699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2011/1 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री संदीप कुमार पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव मेड़ी, डा0 मौहरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
इश्तहार
श्री संदीप कुमार पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव मेड़ी, डा0 मौहरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री मुस्कान का नाम ग्राम पंचायत मौहरी के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 2-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज चौहान,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्री दिलू राम, निवासी घुण्डा, डा0 हिमरी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. इश्तहार
श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्री दिलू राम, निवासी घुण्डा, डा0 हिमरी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी माता कान्दरी देवी व पुत्र राकेश का नाम ग्राम पंचायत हिमरी के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दरुस्त करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 2-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज चौहान,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 1700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2011/1 श्रावण, 1933
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित