Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 88, 30 July 2011

Published 30 July 2011

Gazette no.
88
Gazetteid
88/GAZETTE/2011-30/07/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-07-30.88_gazette_2011-30_07_2011
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिवारवारवारवार 30303030 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////8888 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

ेक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग लालालालोक निर्मा ेक निर्मा ेक निर्मा

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जुलाई, 2011

ससससंख्ंख्ंख्ंख्या या या या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्ल्डब्ल्डब्ल्डब्ल्यू (यू (यू (यू (बी)एफ (5)20/2011बी)एफ (5)20/2011बी)एफ (5)20/2011बी)एफ (5)20/2011....--------यतः हिमाचल प्रदेेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामत गांव, सराँहा हदबस्त नम्बर 61, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में कुमारहट्ठी-नाहन सड़़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेें जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोंं को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

88-राजपत्र/2011-30-7-2011 (2007) 2008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देतेे हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), नाहन, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

1-19 जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(बीघा-बिस्वा ) सिरमौर नाहन सराँहा 159/1 161/1 1-3 162/1 1-15 कुकुकुकुल जाल जाल जाल जोडेडेडेड किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 4-174-174-174-17

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

--------

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्डब्डब्डब्ल्ल्ल्ल्यू (यू (यू (यू (बी)एफ (5)2बी)एफ (5)2बी)एफ (5)2बी)एफ (5)200001/20081/20081/20081/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामत गांव, लंजखास, उप-तहसील हारचक्कियां, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेें जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोंं को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देतेे हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।2009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में कांगड़ा हारचक्कियां लेजखास 255/1 0-00-52 248/1 0-00-18 254 0-00-33 571 0-00-02 606/1 0-00-14 607/1 0-00-14 679/1 0-00-25 1081/1 0-00-49 1212/1082/1 0-00-09 1083/1 0-00-34 962 0-00-91 1084/1 0-00-92 443 0-00-63 446 0-00-21 447 0-00-20 559 0-00-09 560 0-00-66 कुल जोड़ किता-17कुल जोड़ किता-17कुल जोड़ किता-17कुल जोड़ किता-17 0-06-120-06-120-06-120-06-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

--------

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्डब्डब्डब्ल्ल्ल्ल्यू (बी)एफ (5)207/2008यू (बी)एफ (5)207/2008यू (बी)एफ (5)207/2008यू (बी)एफ (5)207/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामत गांव, पन्तेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेें जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोंं को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देतेे हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में कांगड़ा कांगड़ा पन्तेहड़ 748/1 0-00-58 कुल जोड़ किता-1कुल जोड़ किता-1कुल जोड़ किता-1कुल जोड़ किता-1 0-00-580-00-580-00-580-00-58

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

--------

PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, 27th July, 2011

No. PCH-HB(1)1/2011-10786-95.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to abolish 05 posts of Auditor (Kangra-02,Shimla-01, Mandi-01, Una-01) in the pay scale of Rs. 10300- 4800+3800 grade pay, in the establishment of Panchayati Raj Department with immediate effect.

This Notification is issued in compliace of Cabinet decision dated 18-7-2011.

By order, Sd/- Pr. Secretary(Panchayati Raj).

________

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 27-7-2011

No.PCH-HB(1)1/2011-10796-802.— he Governor, of Himachal Pradesh is pleased to create following posts in the Department of Panchayati Raj for newly created Panchayati Raj Training Institute, Thunag, Development Block, Seraj, District Mandi, Himachal Pradesh:-

Sr. No. Name of posts No. of sanctioned

Pay Scale

posts

1. Principal 01 10300-34800+4400 2. Instructor 03 10300-34800+4200 3. Clerk 02 5910-20200+1900 4. Peon 02 4900-10680+1300 5. Chawkidar 01 4900-10680+1300 The posts of Peons and Chawkidar shall be filled up from surplus pool and post of cook shall not be filled up and catering service shall be outsourced.

The expenditure shall be debitable to major head 2515-00-003 Trg.-01 soon-Non Plan for the financial year 2011-12.

By order/- Sd/-

Principal Secretary (Panchayati Raj).

2011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933

________

पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 16 जून, 2011

संख्या-संख्या-संख्या-संख्या-पीसीएच-एचबी(2)7/79--5464-598पीसीएच-एचबी(2)7/79--5464-598पीसीएच-एचबी(2)7/79--5464-598पीसीएच-एचबी(2)7/79--5464-598....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारख 18-1-2001 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ : - 2022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 1111.... ससससंंंंक्षििििप्त नाम और पक्षप्त नाम और पक्षप्त नाम और पक्षप्त नाम और प्र्र्र्रारम्भारम्भारम्भारम्भ....----((((1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग पंचयत प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। उपाबन्ध 'क' का संउपाबन्ध 'क' का संउपाबन्ध 'क' का संउपाबन्ध 'क' का संशशशशोधनोधनोधनोधन....---- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 के उपाबन्ध 'क' में,

(क) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थात्‌ :-

''वर्ग-1(राजपत्रित)1''1

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''वेतनमान ग्रेड वेतन'' 10300-34800 रूपए 4400 रूपए''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

_________

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, 16th June, 2011

No.PCH-HB(2)7/99-5464-598.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Principal,Panchayat Training Institute (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001, notified vide notification of even number dated 18th January, 2001, namely.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department,Principal,Panchayat Training Institute (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.— In Annexure-A to the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Principal,Panchayat Training Institute (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 , namely .

(a) For the existing provision against column No. 3, the following shall be substituted ,namely:-

"Class-I, (Gazetted)".

2023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 (b) For the existing provision against column No. 4, the following shall be

substituted ,namely:-

Pay scale Grade Pay ` 10300-34800 ` 4400

By order, Sd/- Principal Secretary (Panchayati Raj).

_______

पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 5 जुलाई, 2011

संख्या पीसीएच-एचबीसंख्या पीसीएच-एचबीसंख्या पीसीएच-एचबीसंख्या पीसीएच-एचबी (2)5/79-7751-71(2)5/79-7751-71(2)5/79-7751-71(2)5/79-7751-71....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18.1.2001 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट, डिप्टी डायरेक्टर, (क्लास-I गजेटिड) रिक्रूटमेंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 2001 में और संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....-(-(-(-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज डिपार्टमेंट, डिप्टी डायरेक्टर, पंचायती राज (क्लास-I, गेजेटिड) रिकू्रटमेंट एण्ड प्रमोशन (अमैन्डमैंट) रूल्ज, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... एनैक्सचर 'ए' का संशाएनैक्सचर 'ए' का संशाएनैक्सचर 'ए' का संशाएनैक्सचर 'ए' का संशोधनेधनेधनेधन....----हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट, डिप्टी डायरैक्टर पंचायती राज (क्लास-I गजेटिड) रिकू्रटमेंट एण्ड प्रमोशन, 2001 के एनेक्सचर-'ए' में, अर्थातः-

(क) स्तम्भ न0 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''पे स्केल ग्रेड पे''

10300-34800 रूपए 5400 रूपए

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

________

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, 5th July, 2011

No. PCH-HB(2)5/79-7751-71.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Deputy Director(Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001, notified vide notification of even number dated 18th January, 2001, namely:—

2024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Deputy Director, Panchayati Raj (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Deputy Director,Panchayati Raj (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 , namely,-

a) For the existing provision against column No. 4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay scale Grade Pay" 10300-34800 ` 5400

By order, Sd/- Principal Secretay (Panchayati Raj).

________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Pawan Kumar, aged 23 years s/o Shri Kirlu Ram, r/o Village Chabutra, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Nirmla Devi, aged 28 years d/o Shri Sukru Ram, r/o Village Manoh, P.O. Bassi, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pawan Kumar and Smt. Nirmla Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-10-2010 at Mata Jhaniari Devi Mandir, Jhaniari, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-8-2011. The objection received after 21-8-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-7-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

2025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Sanjay Kumar, aged 36 years s/o Shri Anant Ram, r/o Village Bafrin, Tehsil & District Hamirpur (H. P.)

2. Smt. Raman Devi aged 28 years d/o Shri Mohan Singh, r/o V. P.O. Solang, Tehsil . . Applicants.

Jubbal Kotkhai, District Shimla (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sanjay Kumar and Smt. Ramana Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-8-2008 at Shiv Parwati Mandir Parnohat, P.O. Dugjli, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-8-2011. The objection received after 26-8-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-7-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rakesh Kumar, aged 25 years s/o Shri Man Chand, r/o Village Badiyar, Tappa & P.O. Choru, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) at presently residing at Village Badein, P.O.Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

2. Smt. Kavita Choudhary, aged 18 years d/o Shri Subhash Chand, r/o Village Baghkuljan, P.O. & Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

2026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933

Shri Rakesh Kumar and Smt. Kavita Chaudhary have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnized their marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-8-2011. The objection received after 21-8-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-7-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

________

ब अदालत श्री डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री लक्ष्मी नन्द पुत्र श्री जटी राम, निवासी शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र माल कागजात में नाम दरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री लक्ष्मी नन्द पुत्र श्री जटी राम, निवासी शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक शपथ-पत्र के साथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी नन्द पुत्र श्री जटी राम है। लेकिन राजस्व अभिलेख में लच्छमी नन्द दर्ज है जो गलत है। अतः अब दरुस्त करके राजस्व अभिलेख में लच्छमी नन्द के स्थान पर लक्ष्मी नन्द दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त लक्ष्मी नन्द का नाम माल कागजात में दरुस्त दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2011 को सुबह 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर एतराज व उजर असालतन या वकालतन पेश कर सकता है।

आज दिनांक 23-7-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. Choethel s/o Mr. Anyay, r/o DZongsar Institute Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P. (Husband)2027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 2. Rinchen Tsoma d/o Pem Dhargyal, r/o Mcleodganj Dharamshala, District Kangra, H.P. (Wife).

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री Choethel व Rinchen Tsomo ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 1-2-2011 को गांव व डा0 चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहेे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-8-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. Tenzin Thaplay s/o Mr. Yeshi Tenpa, r/o T.C.V. School Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P. (Husband) 2. Ngawang Tsoma d/o Late Lobsang Dhargyal, r/o T.C.V., School Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P (Wife).

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री Tenzin Thaplay व Ngawang Tsomo ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-9-2010 को गांव व डा0 चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहेे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे। 2028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. Ngodup Wangdu s/o Shri Wang Gyal, r/o Village Suja, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P. (Husband) 2. Karma Lhamo w/o Ngodup Wangdu and d/o Dhondup Dorjee, r/o Village Suja, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P (Wife).

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री Ngodup Wangdu व Karma Lhamo ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 1-4-1975 को लद्दाख, (J & K) में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहेे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : 1. श्री विवेक गौस्वामी पुत्र श्री सुभाष गौस्वामी, निवासी भगेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पति)। 2. श्रीमती गरिमा पुत्री श्री अरुण व पत्नी श्री विवेक गौस्वामी, निवासी भगेहड़, डा0 चौंतड़ा, जिला (पत्नी)। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री विवेक गौस्वामी व गरिमा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-12-2010 को हिनदू रिती-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहेे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Dr. Rajan Vashisht s/o Sh. Kamal Dev Sharma, r/o Vashisht Niwas, Anand Vihar, Rakkar Colony, Una (H.P.) (at present working/posted as Medical Officer, CHC, Ratti, District Mandi, H. P.).

2. Dr. Nitin d/o Sh. Milap Sharma, r/o House No. 104/13, Paddal Muhalla, Mandi Town, District Mandi, H.P. (at present wife of Dr. Rajan Vashisht s/o Sh. Kamal Dev Sharma, r/o Vashisht Niwas, Anand Vihar, Rakkar Colony, Una (at present working/posted as Medical Officer, CHC, Ratti, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

2030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933

Dr. Rajan Vashisht s/o Sh. Kamal Dev Sharma, r/o Vashisht Niwas, Anand Vihar, Rakkar Colony, Una (at present working/posted as Medical Officer, CHC, Ratti, District Mandi, H. P.) and Dr. Nitin d/o Sh. Milap Sharma, r/o House No. 104/13, Paddal Muhalla, Mandi Town, District Mandi, H.P. (at present wife of Dr. Rajan Vashisht s/o Sh. Kamal Dev Sharma, r/o Vashisht Niwas, Anand Vihar, Rakkar Colony Una (H.P.) (at present working/posted as Medical Officer, CHC, Ratti, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-11-2005 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25th August, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of July, 2011 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

_______

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Divesh Thakur s/o Sh. Rakesh Thakur, r/o Village Upper Pandoh, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Shalini Verma d/o Sh. Bhim Singh Verma, r/o Village Mundru, P.O. Ratti, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Divesh Thakur s/o Sh. Rakesh Thakur, r/o Village Upper Pandoh, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Divesh Thakur s/o Sh. Rakesh Thakur, r/o Village Upper Pandoh, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) and Smt. Shalini Verma d/o Sh. Bhim Singh Verma, r/o Village Mundru, P.O. Ratti, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Divesh Thakur s/o Sh. Rakesh Thakur, r/o Village Upper Pandoh, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) have filed an application along with affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-7-2011 according to Hindu rites and customs at Village Mundru, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

2031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25th August, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of July, 2011 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

_______

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री तीर्थ राम पुत्र श्री तेजू राम, निवासी गांव राणीधार, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जम्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तीर्थ राम पुत्र तेजू राम, निवासी गांव राणीधार ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र टिकमें राम का जन्म दिनांक 15-1-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2011 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व ऐतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री तीर्थ राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 25-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी गांव डिबर, मुहाल किगस, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 लैंण्ड रैवन्यू ऐक्ट, 1953.

2032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में किशोर कुमार दर्ज है जो सही व दरुस्त है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड में उसका नाम किरण कुमार दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जिसे राजस्व विभाग के रिकार्ड में भी किरण कुमार उर्फ किशोर कुमार दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/ऐतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2011 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना ऐतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ओम प्रकाश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कर्म चन्द, वासी जननी पोलियां बति ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी माता वचनी देवी की मृत्यु दिनांक 28-6-2008 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत जननी पोलियां बीत को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।2033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जुलाई, 2011/8 श्रावण, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

शुभ कुमार

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शुभ कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, वासी बढेड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र युवांश का जन्म दिनांक 23-4-2010 को हुआ है। लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बढेड़ा को आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 22-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-07-30.88_gazette_2011-30_07_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-07-30.88_gazette_2011-30_07_2011.