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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 99, 12 August 2011

Published 12 August 2011

Gazette no.
99
Gazetteid
99/GAZETTE/2011-12/08/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-08-12.99_gazette_2011-12_08_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 12121212 अगस्त अगस्त अगस्त अगस्त,,,, 2011 2011 2011 2011////21212121 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-171002, 27 मई, 2011

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(5)1/20संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(5)1/20संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(5)1/20संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(5)1/2008080808....----अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(5)1/2008,दिनांक 18 मई, 2011 जो राजपत्र हिमाचल प्रदेश में दिनांक 19 मई, 2011 को प्रकाशित की गई है के क्रम संख्या 13 (ख) मेें ''90 रुपये प्रति घन मीटर'''''''' के स्थान पर ''''''''90 रुपये प्रति क्ंिवटल'''''''' पढा़ जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 99-राजपत्र/2011-12-8-2011 (2283)2284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 तकनीकी तिकनीकी तिकनीकी तिकनीकी शिशशशक्षा व्यावसायिकक्षा व्यावसायिकक्षा व्यावसायिकक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रएिवं औद्योगिक प्रएिवं औद्योगिक प्रएिवं औद्योगिक प्रशिशशशक्षण विभागक्षण विभागक्षण विभागक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जुलाई, 2011

संसंसंसंख्याख्याख्याख्या ईईईई....डीडीडीडी....एनएनएनएन.... ((((टीटीटीटी....ईईईई....)))) एएएए (3) 14-2009(3) 14-2009(3) 14-2009(3) 14-2009....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता (एप्लाईड सांईस एवं हयुमैनिटिज)))) वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....-(-(-(-(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, वरिष्ठ प्रवक्ता (एप्लाईड सांईस एवं हयुमैनिटिज) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित-/ सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

-------

उपाबन्धउपाबन्धउपाबन्धउपाबन्ध----''''कककक'''' हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश ता ता ता तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ प्रप्रप्रप्रवक्तावक्तावक्तावक्ता ((((एप्लाईर्डड एप्लाईर्डड एप्लाईर्डड एप्लाईर्डड सांईस एवं हयुमैसिांईस एवं हयुमैसिांईस एवं हयुमैसिांईस एवं हयुमैनिटिजनटिजनटिजनटिज)))) वर्गवर्गवर्गवर्ग----((((राजपत्रितराजपत्रितराजपत्रितराजपत्रित)))) के पद के भर्ती औैर प्रोन्नति नियमके पद के भर्ती औैर प्रोन्नति नियमके पद के भर्ती औैर प्रोन्नति नियमके पद के भर्ती औैर प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ प्रवक्ता (एप्लाईड सांईस एवं हयुमैनिटिज)।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....---- 09 (नौ)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-I (राजपत्रित)।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----15600-39100 रुपये जमा 6600 रुपए ग्रेड पे।

5555.... चयन पद अथवाचयन पद अथवाचयन पद अथवाचयन पद अथवा अचयन पदअचयन पदअचयन पदअचयन पद....----चयन पद।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----लागू नही ।

7777.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएं....----लागू नही।

8888.... सीधे भर्ती सिीधे भर्ती सिीधे भर्ती सिीधे भर्ती किए जानेकए जानेकए जानेकए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु औरविहित आयु औरविहित आयु औरविहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतिशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतिशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतिशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा की दशा की दशा की दशा में लागू होगीमें लागू होगीमें लागू होगीमें लागू होगी या नहींया नहींया नहींया नहीं....----आयु :आयु :आयु :आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होयदि कोई होयदि कोई होयदि कोई हो....----दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें ।2285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 10101010.... भर्ती की पद्वति भर्तीभर्ती की पद्वति भर्तीभर्ती की पद्वति भर्तीभर्ती की पद्वति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नतिसीधी होगी या प्रोन्नतिसीधी होगी या प्रोन्नतिसीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारास्थानान्तरण द्वारास्थानान्तरण द्वारास्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न और विभिन्न और विभिन्न और विभिन्न पद्वतियोंपद्वतियोंपद्वतियोंपद्वतियों द्वारा भरे जाने वालेद्वारा भरे जाने वालेद्वारा भरे जाने वालेद्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता पदोेंं की प्रतिशतता पदोेंं की प्रतिशतता पदोेंं की प्रतिशतता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा। प्राध्यापक कम्पयूटर इजिनियरिंग/कम्पयूटर एप्लीकेशन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐ प्राध्यापक कम्पयूटर इजिनियरिंग/कम्पयूटर एप्लीकेशन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर पर हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के विभागों में से समरुप वेतनमान में कार्यरत्त अधिकारियों में से सेकेन्डमैन्ट आधार पर । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पा़त्र अधिकारियों की उनके अपने अपने काडर में सेवाकाल के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलो में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगाातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी ।

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाऐंगे ।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम .3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई होए सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

11111111.... प्रोन्नप्रोन्नप्रोन्नप्रोन्नति/ति/ति/ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशाप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशाप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशाप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां में श्रेणियां में श्रेणियां में श्रेणियां ((((ग्रेडग्रेडग्रेडग्रेड) ) ) ) जिनसेजिनसेजिनसेजिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्तिप्रोन्नति प्रतिनियुक्तिप्रोन्नति प्रतिनियुक्तिप्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण किया जाऐगा जाऐगा जाऐगा जाऐगा....----प्रवक्ता (प्लाईड सांईसिज एंव हयुमैनिटिज) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो को सम्मिलित करके 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर, हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में सदृश पद और समरुप वेतनमान में कार्यरत्त अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

परन्तु यह कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्ययधीन कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः 2286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पॉच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होेंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----1111 उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में (कार्यकाल) से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----2222 उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्नप्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड और कोरगा पटवारवृत, रेणुका जी तहसील के भलाड भलौना और सांगना पटवारवृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवारवृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगडा पटवार क्षेत्र, बाली चौकी उप तहसील के गाडा घुसैंणी, मठयानी, घनयाड थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पधर तहसील के झारवाड, कुटगढ़, गा्रमण, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवाणी, हस्तपुर, घमरेड, भटेड पटवारवृत्त, थुनाग तहसील के चियृणी, कलीपार, मानगढ़, थाच-बगडा, दक्षिण मगरु, उत्तर मगरु पटवारवृत्त तथा सुन्दरनगर तहसील का वटवाडा पटवारवृत्त।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूचि विहित जाएगी।

(3) प्रोन्नति के सभी मामलो में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगाातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरण (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा और नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ अपने-अपने2287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किऐ जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से उपर रखे जाऐंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होए होगी :

परन्तु यह और भी कि जब कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता हैए वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तकु के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोविलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हैं ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई होए सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा की गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना पर गठित की जाए ।

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया ल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया ल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया ल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----लागू नहीं ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षासीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षासीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षासीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षा....----लागू नहीं ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचिन है वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (उपबन्धो) को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत शिथिल कर सकेगी ।2288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 तकनीकी श्तिकनीकी श्तिकनीकी श्तिकनीकी शिक्षा व्यावसायिकाक्षा व्यावसायिकाक्षा व्यावसायिकाक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रश् िएवं औद्योगिक प्रश् िएवं औद्योगिक प्रश् िएवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागाक्षण विभागाक्षण विभागाक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 जुलाई, 2011

स्ांख्या ईस्ांख्या ईस्ांख्या ईस्ांख्या ई....डीडीडीडी....एनएनएनएन.... ( ( ( (टी ईटी ईटी ईटी ई)))) एएएए (3)1/2010(3)1/2010(3)1/2010(3)1/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षाए व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी,,,, वर्ग-I, (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----((((1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, वरिष्ठ प्रवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी,,,, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

-------

उपाबन्धउपाबन्धउपाबन्धउपाबन्ध-''-''-''-''कककक'''''''' नीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठवरिष्ठवरिष्ठवरिष्ठ प्रप्रप्रप्रवक्ता, वक्ता, वक्ता, वक्ता, सूचना सूचना सूचना सूचना हिमाचलहिमाचलहिमाचलहिमाचल प्रदेश् प्रदेश् प्रदेश् प्रदेश तका तका तका तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में नीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में नीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में

प्रा्रौद्योप्रिा्रौद्योप्रिा्रौद्योप्रिा्रौद्योगिकी, वर्गगकी, वर्गगकी, वर्गगकी, वर्ग----I, ((((राजपत्रितराजपत्रितराजपत्रितराजपत्रित)))) के पके पके पके पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमद के भर्ती और प्रोन्नति नियमद के भर्ती और प्रोन्नति नियमद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ प्रवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----01 (एक)। 3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-I (राजपत्रित)। 4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----15600-39100 रुपए जमा 6600 रुपए ग्रेड पे।

5555.... चयन पद अथवाचयन पद अथवाचयन पद अथवाचयन पद अथवा अचयन पदअचयन पदअचयन पदअचयन पद....----चयन ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए आयुआयुआयुआयु....----लागू नही ।

7777.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएंऔर अन्य अर्हताएं....----लागू नही ।

8888.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु औरविहित आयु औरविहित आयु औरविहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतिशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतिशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतिशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा की दशा की दशा की दशा में लागू होगीमें लागू होगीमें लागू होगीमें लागू होगी या नहींया नहींया नहींया नहीं....----आयुआयुआयुआयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होयदि कोई होयदि कोई होयदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें । 10101010.... भर्ती की पद्धति भ्भर्ती की पद्धति भ्भर्ती की पद्धति भ्भर्ती की पद्धति भर्तीार्तीार्तीार्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नद्वारा और विभिन्नद्वारा और विभिन्नद्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशवाले पदोेंं की प्रतिशवाले पदोेंं की प्रतिशवाले पदोेंं की प्रतिशततातताततातता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट के आधार पर ।2289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 प्राध्यापक कम्पयूटर इजिनियरिंंग/कम्पयूटर एप्लीकेशन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाएं यदि कोई हो, को सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐ प्राध्यापक कम्पयूटर इजिनियरिंग/कम्पयूटर एप्लीकेशन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर पर हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के विभागों में से समरुप वेतनमान में कार्यरत्त अधिकारियों में से सेकेन्डमैन्ट आधार पर । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों की उनके अपने अपने काडर में सेवाकाल के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलो में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगाातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी ।

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाऐंगे ।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

11111111.... प्रोन्नति/प्रोन्नति/प्रोन्नति/प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशाप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशाप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशाप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां में श्रेणियां में श्रेणियां में श्रेणियां ((((ग्रेडग्रेडग्रेडग्रेड) ) ) ) जिनसेजिनसेजिनसेजिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण किया जाऐगा जाऐगा जाऐगा जाऐगा....----शतप्रतिशत प्रवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

2290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होेंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण I....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़, भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु, पटवार वृत्त और जिला मण्डी की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलो में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगाातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी ;

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा और नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किऐ जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से उपर रखे जाऐंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।2291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा उनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ;

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान्‌ हो,समिति विद्यमान्‌ हो,समिति विद्यमान्‌ हो,समिति विद्यमान्‌ हो, तो उसकी संरचना तो उसकी संरचना तो उसकी संरचना तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13131313.... भर्ती करने मेंभर्ती करने मेंभर्ती करने मेंभर्ती करने में जिन परिस्थितियोंजिन परिस्थितियोंजिन परिस्थितियोंजिन परिस्थितियों में मिें मिें मिें हिमाचल प्रदेशहमाचल प्रदेशहमाचल प्रदेशहमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगलोक सेवा आयोगलोक सेवा आयोगलोक सेवा आयोग से परामर्श कियासे परामर्श कियासे परामर्श कियासे परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा.... ----लागू नहीं ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षा आवश्यक अपेक्षा आवश्यक अपेक्षा आवश्यक अपेक्षा....----लागू नहीं ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पदसीधी भर्ती द्वारा पदसीधी भर्ती द्वारा पदसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिएपर नियुक्ति के लिएपर नियुक्ति के लिएपर नियुक्ति के लिए चयनचयनचयनचयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धाें को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 1/2010

dated: 15-07-2011 as required under Article 348 (3) of the constitution of India].

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING

DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 15th July, 2011

No. EDN(TE)A(3)1/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post2292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 of Senior Lecturer, Information Technology, Class-I (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. as per Annexure-A attached to this notification, namely :-

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Senior Lecturer, Information Technology, Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Pr. Secretary ( Technical Education).

________

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR LECTURER INFORMATION TECHNOLOGY IN GOVT. POLYTECHNIC, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Senior Lecturer, Information Technology.

2. Number of posts.—01(One).

3. Classification.—Class-I (Gazetted).

4. Scale of Pay.—Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6600.

5. Whether Selection Post or Non-Selection.—Selection.

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—Not

Applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee.—Age: : Not applicable. Educational Qualification : Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various method.—100 % by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion deputation /transfer is to be made.—100 % by promotion from amongst the Lecturer2293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 Information Technology having at least 05 years of regular service or regular combined with adhoc service, if any in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post in the identical Pay Scales in H.P.Government Departments.

For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officers on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se seniority shall be prescribed.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post (s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explantion-1.—For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult area shall mean normally three years or less period of posting in such area keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanni of Bali-Chowk Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and Sourt Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder posts, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that ad-hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules; in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior persons in the field of consideration.

2294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the Post whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration of such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) in eligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules -3 of Ex-servicemen (Reservation) of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, In all cases of confirmation, ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—Not applicable.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions in these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

2295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th July, 2011

No. HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, has been pleased to appoint and confer the powers of Civil Judge (Jr. Divn.), upon the following Judicial Officers to be exercised by them in original Civil Suits, the value of which does not exceed ` 5,00,000/- within the local limits of the District mentioned against their names with effect from the assumption of charge:-

Sl. No. Name of the Judicial Officer Designation and place of posting District

1. Ms. Neha Sharma Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Una Magistrate (IV), Una. 2. Ms. Manisha Goyal Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Kangra Magistrate (II), Dharamshala. 3. Ms. Upasna Sharma Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Mandi Magistrate(IV), Mandi. 4. Sh. Vishal Bhamnotra Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Shimla Magistrate, Jubbal.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th July, 2011

No. HHC/Admn.6(24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to confer the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrates Second Class, to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names, with immediate effect:

Sl. No. Name of the Judicial Officer Designation and place of posting District

1. Sh. Sandeep Singh Sihag Civil Judge (Jr. Division)- cum-JM, Shimla Chopal. 2. Sh. Hakikat Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM Hamirpur

(IV), Hamirpur.

3. Ms. Akshi Sharma Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM Shimla

(V), Shimla

4. Sh. Aslam Beg Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM Kangra

(II), Dehra.

By order, Sd/- Registrar General.

2296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th July, 2011

No.HHC/Admn.6(24)74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to appoint and confer the powers of Judicial Magistrate Second Class upon the following Judicial Officers to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names, with effect from the assumption of charge:

Sl. No. Name of the Judicial Officer Designation and place of posting District

1. Ms. Neha Sharma Civil Judge (Jr. Division)-cum- Judicial Una Magistrate (IV), Una. 2. Ms. Manisha Goyal Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Kangra Magistrate(II), Dharamshala. 3. Ms. Upasna Sharma Civil Judge(Jr. Division)-cum-Judicial Mandi Magistrate (IV), Mandi. 4. Sh. Vishal Bhamnotra Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Shimla Magistrate, Jubbal.

The above named officers are further specially empowered to authorise the detention in Police custody in terms of Section 167(2)(c) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and try summarily any offence punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine or abetment of or attempt to commit any such offence.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th August, 2011

No.HHC/Admn.6(22)74-X.—In continuation of this Registry Notification No. HHC/Admn.6(22)74-Part-108-133, dated 21.6.2011, the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under proviso to Section 5 of the H.P. Courts Act( Act No. 23 of 1976) and Section 9(3) of the Code of Criminal Procedure, has been pleased to appoint Sh. D.S. Khenal, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla as Additional District and Sessions Judge, Shimla, for Civil and Sessions Division, Shimla, to attend to the Judicial work pertaining to Circuit of this Court at Rohru, one week every month, as already notified, with immediate effect, in addition to his present assignment, till further orders.

By order, Sd/- Registrar General.

2297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-17 1001

OFFICE ORDER

Shimla, the 3rd August, 2011

No. HHC/GAZ/14-312/2010.—Pursuant to the item No.17 of the Himachal Pradesh Government of Notification No. Home-B(G)4/95-Vol-III, dated 29.8.2008, three advance increments at the rate of `. 770/-per month in the pay scale of `. 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 by raising his pay from `. 27700/- to `. 30010/-are granted in favour of Shri Amardeep Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (IV), Mandi, w.e.f. 20.3.2010.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY

COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 9th August, 2011

No. HPERC/382.—WHEREAS regulation 6 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Eligibility Conditions for being a Electricity Trader) Regulations, 2008, corresponds to regulation 6-A of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) Regulations,2004. The Hon'ble Supreme Court vide its Judgment dated 11.5.2009, rendered in Civil Appeal No.3457- 3458 of 2009,-Global Energy Ltd. and Anr.V/s. Central Electricity Regulatory Commission has struck down the provisions of Clause (b) and Clause (f) of regulation 6-A of the said Central Electricity Regulatory Commission Regulations, and it has, therefore, become necessary to amend aforesaid regulation 6 of this Commission's regulations of 2008.

NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of powers conferred under section 52, read with section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf, and, after previous publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Eligibility Conditions for being a Electricity Trader) Regulations, 2008, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 23rd July, 2008, namely:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Eligibility Conditions for being a Electricity Trader) (First Amendment) Regulations, 2011.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933

2. Amendment of Regulation 6.—For the regulation 6 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Eligibility Conditions for being a Electricity Trader) Regulations,2008, the following regulation 6 shall be substituted, namely.-

"6. Disqualifications.—The applicant shall not be qualified for grant of licence if- (a) the applicant, or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors is an undischarged insolvent; or

(b) the applicant, or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud, or any economic offence during the year of making the application or three years immediately preceding that year and a period of six months has not elapsed since his release from imprisonment, if any, consequent to such conviction; or

(c) an order canceling the licence of the applicant, or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors, has been passed by the Commission; or

(d) the applicant holds a licence for transmission of electricity; or

(e) the applicant, or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors has in the past been –

(i) refused a licence on the grounds which continue to remain valid, or

(ii) found guilty in any proceedings for non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or an order made by the Appropriate Commission, during the year of making the application or five years immediately preceding that year".

By the order of the Commission,

Secretary.

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 2011

संख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)156/2008(बी)एफ (5)156/2008(बी)एफ (5)156/2008(बी)एफ (5)156/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कस्वा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।2299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगडा़, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में कांगडा़ पालमपुर कस्वा 485/1 0-00-12 463/2 0-01-09 ेड़ किता-2 किता-2 किता-2 किता-2 0-01-210-01-210-01-210-01-21 कुलकुलकुलकुल जा जा जा जोड़ ेड़ ेड़

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 2011

संख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)183(बी)एफ (5)183(बी)एफ (5)183(बी)एफ (5)183/2008/2008/2008/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुठहेड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगडा़, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में कांगडा़ ज्वाली कुठहेड़ 200/2/1 0-00-21

204/1 0-00-342300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 334/1 0-00-70 1964/2/1 0-00-27

1968/1 0-00-06

1969/1 0-00-25

1988/1 0-00-03

कुल जोडकुल जोडकुल जोडकुल जोड़़़़ किता-7 किता-7 किता-7 किता-7 0-01-860-01-860-01-860-01-86

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 2011

संख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पीसंख्याः पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)1/2011(बी)एफ (5)1/2011(बी)एफ (5)1/2011(बी)एफ (5)1/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लुहारवी शहरीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में दाबला-मोरसिंगी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (मण्डी क्षेत्र) मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में कांगडा़ घुमारवीं लुहारवीं शहरीं 6 649-42

7/1 00-40

12 50-002301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 13 21-60

22 122-60

23 91-28

24 42-00

25 108-2

कुल कुल कुल कुल किता-8किता-8किता-8किता-8 1085-321085-321085-321085-32

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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2302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 2322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933

बहुउबहुउबहुउबहुउद्देद्देद्देद्देश्श्श्शीय परियोजनाएाीय परियोजनाएाीय परियोजनाएाीय परियोजनाएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 9 अगस्त, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-19/2011-19/2011-19/2011-19/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भेड़ी, तहसील सरकाधाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में 132 के0 वी0 डबल सर्कट संचार लाईन उहल चरण-2 चुहला से मट्टनसिद्ध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) मण्डी सरकाधाट भेड़ी 11/1 0-00-82 12/1 0-00-33 कित्ता- 2 रकवा- 0-01-15

आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 August 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-08-12.99_gazette_2011-12_08_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-08-12.99_gazette_2011-12_08_2011.