राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार 11118888 अगस्त अगस्त अगस्त अगस्त,,,, 2011 2011 2011 2011////22227777 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 12 अगस्त, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5-22/2009-ई0एल0 5-22/2009-ई0एल0 5-22/2009-ई0एल0 5-22/2009-ई0एल0एनएनएनएन0000—प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः पीईआर (एआर) ए (4) 1/2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर (एआर) एफ (7)-2/98-मिस., दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2010-2011 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा 1 (बी) में दर्शाए गए बिन्दुओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 9 अगस्त, 2011 को विभागीय वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड़ कर दिया गया है।
102-राजपत्र/2011-18-8-2011 (2333) 2334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त, 2011/27 श्रावण, 1933 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड़ विभाग की ''वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2010-2011'' को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन-साधारण की जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देती हैं।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 6 अगस्त, 2011
सिंचाई 11-23/2011-हमीरपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि संख्यासंख्यासंख्यासंख्या सिंचाई 11-23/2011-हमीरपुर सिंचाई 11-23/2011-हमीरपुर सिंचाई 11-23/2011-हमीरपुर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चबूतरा खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 कनाल/मरले हमीरपुर सुजानपुर चबूतरा खास 1499/1236 00-17 1526/1134 10-00 किता-2222 10-17
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)। 2335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त, 2011/27 श्रावण, 1933 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 6 अगस्त, 2011
संख्या सिंचाई 11-27/2011-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-27/2011-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-27/2011-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-27/2011-मण्डी....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी मेेंं बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित है,ं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्र्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्र्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर जिला मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर जुगाहण/8 340/1 0-11-16 346/1 0-16-06 347/1 0-01-09 347/2 0-05-18 348/1 0-13-04 353/1 0-04-08 354/1 0-00-08 364/1 0-00-18 365/1 0-06-00 367/1 0-02-14 367/2 0-00-17 372/1 0-01-17 374/1 0-02-12 374/2 0-04-03 375/1 0-05-08 376/1 0-02-05 416/1 0-04-16 436/1 0-00-08 437/1 0-03-02 450/1 0-05-10 451/1 0-03-15 453/1 0-01-102336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त, 2011/27 श्रावण, 1933 453/2 0-01-02 454/1 0-03-00 546/455/1 0-03-08 547/455/1 0-01-03 548/455/1 0-03-14 574/373/1 0-00-04 575/373/1 0-02-19 576/373/1 0-02-03 577/418/1 0-01-13 578/418/1 0-01-16 579/418/1 0-01-03 580/418/1 0-01-13 कित्ता-34 6-03-02 मण्डी सुन्दरनगर भरजवाण/9 940/1 0-03-03 942/1 0-02-18 943/1 0-02-03 944/1 0-01-04 948/1 0-00-09 कित्ता-5 0-09-17 मण्डी सुन्दरनगर छातर/2 466/1 0-07-13 467/1 0-02-11 468/1 0-02-15 469/1 0-00-19 470/1 0-00-12 485/1 0-03-00 487/1 0-02-16 826/488/1 0-01-12 489/1 0-01-00 490/1 0-02-05 492/1 0-00-12 494/1 0-11-06 506/1 0-01-09 509/1 0-03-06 755/516/1 0-03-06 517/1 0-02-11 642/1 0-01-14 668/1 0-00-15 669/1 0-00-06 779/670/1 0-00-08 843/671/1 0-02-16 844/671/1 0-01-15 672/1 0-01-02 847/677/1 0-10-14 851/680/1 0-04-07 682/1 0-02-00 683/1 0-04-09 855/690/1 0-02-052337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त, 2011/27 श्रावण, 1933 857/691/1 0-07-08 694/1 0-03-10 695/1 0-00-03
कित्ता-31 4-10-15
मण्डी सुन्दरनगर भौर/4 134/1 0-01-18 155/1 0-05-10 155/2 0-00-06 156/1 0-06-08 157/1 0-02-02 158/1 0-01-07 159/1 0-02-08 161/1 0-01-07 206/1 0-00-16 207/1 0-01-06 208/1 0-03-06 210/1 0-01-05 211/1 0-02-02 213/1 0-02-03 214/1 0-00-04 218/1 0-02-00 219/1 0-01-08 220/1 0-01-07 220/2 0-02-08 221/1 0-00-10 222/1 0-00-14 241/1 0-02-11 243/1 0-05-08 253/1 0-05-02 283/1 0-01-12 284/1 0-01-16 1703/287/1 0-01-12 288/1 0-01-12 289/1 0-01-16 291/1 0-01-08 292/1 0-02-08 293/1 0-01-12 1636/298/1 0-02-12 1637/298/1 0-04-01 1641/397/1 0-07-14 कित्ता-35 4-01-19 मण्डी सुन्दरनगर कनैड़/6 203/1 0-05-17 204/1 0-01-13 1863/225/1 0-00-18 227/1 0-01-07 228/1 0-01-19 233/1 0-01-07 1294/234/1 0-01-132338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त, 2011/27 श्रावण, 1933 235/1 0-01-04 236/1 0-01-10 239/1 0-01-10 1296/241/1 0-01-01 1297/241/1 0-01-07 242/1 0-01-04 243/1 0-01-13 244/1 0-01-01 245/1 0-01-07 247/1 0-00-16 248/1 0-00-18 249/1 0-01-01 250/1 0-01-04 251/1 0-01-04 270/1 0-01-04 271/1 0-03-16 272/1 0-01-04 1866/273/1 0-02-02 1868/274/2/1 0-02-10 276/1 0-03-08 277/1 0-00-04 278/1 0-04-08 कित्ता-29 2-10-10 मण्डी सुन्दरनगर खिलड़ा/28 613/3/1 0-19-07 614/2/1 0-09-01 कित्ता-2 1-08-08
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित