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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 113, 02 September 2011

Published 02 September 2011

Gazette no.
113
Gazetteid
113/GAZETTE/2011-02/09/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-09-02.113_gazette_2011-02_09_2011
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 2222 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर,,,, 2011 2011 2011 2011////11111111 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 1st September, 2011

No. VS-Legn.-Pre/1-21/2008.—The following order dated, the 30thAugust, 2011 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information :-

''''''''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2222) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के बारहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूंॅ।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''''''''

By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary, H. P. Vidhan Sabha. 113-राजपत्र/2011-2-9-2011 (2655)2656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 1 सितम्बर, 2011

सं0 सं0 सं0 सं0 वि0सवि0सवि0सवि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/20080-विधायन-प्रा0/1-21/20080-विधायन-प्रा0/1-21/20080-विधायन-प्रा0/1-21/2008....----राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2011 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

''''''''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2222) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के बारहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूंॅ।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''''''''

गोवर्धन सिंह , सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अगस्त, 2011

संख्या मुद्रण(बी)10-14/2010संख्या मुद्रण(बी)10-14/2010संख्या मुद्रण(बी)10-14/2010संख्या मुद्रण(बी)10-14/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्संक्षिप्त नाम और प्रारम्संक्षिप्त नाम और प्रारम्संक्षिप्त नाम और प्रारम्भभभभ....----(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(II) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। निरसन और व्यावृत्तियां....----(I) अधिसूचना संख्या मुद्रण (बी)2-19/96 तारीख 24-2-2001 द्वारा 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है । (II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उर्पयुक्त उप नियम 2(1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षतिर-/ अतिरिक्त मुख्य सचिव।2657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 उपाबन्ध-'उपाबन्ध-'उपाबन्ध-'उपाबन्ध-'क"क"क"क" हिमाचलहिमाचलहिमाचलहिमाचल प्रद प्रद प्रद प्रदेश्ेश्ेश्ेश मुद्रण एवं ला मुद्रण एवं ला मुद्रण एवं ला मुद्रण एवं लेख्ेख्ेख्ेखन सामग्री विभाग में सहायक आन सामग्री विभाग में सहायक आन सामग्री विभाग में सहायक आन सामग्री विभाग में सहायक अनुभाागपाल (जिल्दबन्दी), वर्ग-नुभाागपाल (जिल्दबन्दी), वर्ग-नुभाागपाल (जिल्दबन्दी), वर्ग-नुभाागपाल (जिल्दबन्दी), वर्ग-III (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती आके पद के लिए भर्ती आके पद के लिए भर्ती आके पद के लिए भर्ती और ैर ैर ैर प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नति नियम नति नियम नति नियम नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी)।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----02 (दो)।

3333.... वर्गीकवर्गीकवर्गीकवर्गीकरणरणरणरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतेतनमान : 5910-20200 रूपए जमा 3000 रूपए ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 8910 रूपए (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रतिमास ।

5555.... "चयन' पद अथवा 'अचयन"चयन' पद अथवा 'अचयन"चयन' पद अथवा 'अचयन"चयन' पद अथवा 'अचयन'''' पदपदपदपद....----अचयन।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष :

परन्त ु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहितत्र पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्ऱ नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों)के अधीन अनुज्ञ़ ये है :

परन्तुु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो, पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाऐंगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्याथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कं कं कं के लिए अपेेि लिए अपेेि लिए अपेेि लिए अपेक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतम शैक्षिक आतम शैक्षिक आतम शैक्षिक आतम शैक्षिक और ैर ैर ैर अन्य अहर्ताएअन्य अहर्ताएअन्य अहर्ताएअन्य अहर्ताएंंंं....----(क) अनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएं....----(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो पास या इसके समतुल्य । 2658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 (II) जिल्दबन्दी के ट्र्रेड में औद्योगिक प्रक्षिशण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त, संस्था से दो वर्ष का नैशनल ट्रेड में प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र रखता हो : या

(II) किसी सरकारी मुद्रणालय/आई एस0ओ0 प्रमाण पत्र रखने वाले मुद्रणालय की जिल्दबन्दी शाखा में पर्यवेक्षी हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव ।

((((खखखख)))) वावावावांछनीय अहर्ता ंछनीय अहर्ता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में ंछनीय अहर्ता ंछनीय अहर्ता विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों ें ें ें के लिए विहित आयके लिए विहित आयके लिए विहित आयके लिए विहित आयु और शैुि और शैुि और शैुि और शैक्षिक अहर्ताएंक्षक अहर्ताएंक्षक अहर्ताएंक्षक अहर्ताएं प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नतनतनतनत व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति((((यायायायोेंेंेंं) ) ) ) की दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू होंगेंगेंगेंगीीीी या नहीं या नहीं या नहीं या नहीं....----आयुआयुआयुआयु : : : : लागू नहीं। शैक्षिक अहर्ताशैक्षिक अहर्ताशैक्षिक अहर्ताशैक्षिक अहर्ता....---- हां, जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित है। 9999.... परिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधि,,,, यदि कायदि कायदि कायदि कोेइेेइेेइेेई र्हा र्हा र्हा होेेे....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे । ः भर्ती सीधी होगी या, प्रोन्नति या, प्रोन्नति या, प्रोन्नति या, प्रोन्नति,,,, प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति,,,, स्थानातरणस्थानातरणस्थानातरणस्थानातरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न 10101010.... भतभतभतभर्ती की पद्धर्तिी की पद्धर्तिी की पद्धर्तिी की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी ः भर्ती सीधी होगी ः भर्ती सीधी होगी पद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद पदों की प्रतिशतता वाले पद पदों की प्रतिशतता वाले पद पदों की प्रतिशतता वाले पद पदों की प्रतिशतता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। 11111111.... प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नति,नति,नति,नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा मप्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा मप्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा मप्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में ें ें ें श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुश्रिेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुश्रिेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुश्रिेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तिक्तक्तक्त, , , , स्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगा....----संगणक (जिल्दबन्दी) तथा भाण्डागारिक (वेयर हाउस आपेटरों) में से प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास हो आरै जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो ।

"प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवा की उनकी सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता सूची को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूचि विहित की जाएगी । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्ेनति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐंगे और विचार करतें समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगें :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :-स्पष्टीकरण :-स्पष्टीकरण :-स्पष्टीकरण :-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत2659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओैर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्यंुक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना उसकी सरंचना उसकी सरंचना उसकी सरंचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो पर गठित की जाए ।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्शर्शर्शर्श किया किया किया किया 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों मभर्ती करने में जिन परिस्थितियों मभर्ती करने में जिन परिस्थितियों मभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में ें ें ें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पराम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पराम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पराम जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

ाी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत 14141414.... सीध्सीध्सीध्सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ाी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ाी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिएसीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिएसीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिएसीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन चयन चयन चयन....----सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संिंवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुि 15-क संिंवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति केक्त केक्त केक्त के लिए चयनलिए चयनलिए चयनलिए चयन....----इन नियमों मे किसी बात के होते हुए 15-क संिंवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुि 15-क संिंवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुि भेी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी :-

((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाणपत्र जारी करंगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारति की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेख्ेन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) को 8910/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तार किया जाता है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 270/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी । 2660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति ((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मसंविदात्मसंविदात्मसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोेर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910 रूपए की नियत (VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संंिवदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे विस्तारित किए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 270/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाऐं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहा भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधी नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।2661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....----सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने कीशिथिल करने कीशिथिल करने कीशिथिल करने की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

--------

उपाबन्ध 'ख'उपाबन्ध 'ख'उपाबन्ध 'ख'उपाबन्ध 'ख' सहायक अनुभ्सहायक अनुभ्सहायक अनुभ्सहायक अनुभागपाल (जिल्दाागपाल (जिल्दाागपाल (जिल्दाागपाल (जिल्दबन्दी) आबन्दी) आबन्दी) आबन्दी) औैैैरररर हिमाचल प्रदेश् हिमाचल प्रदेश् हिमाचल प्रदेश् हिमाचल प्रदेश सरकार का सरकार का सरकार का सरकार के मध्ये मध्ये मध्ये मध्य,,,, नियन्त्रक मुद नियन्त्रक मुद नियन्त्रक मुद नियन्त्रक मुद्रण एवं ल्रण एवं ल्रण एवं ल्रण एवं लेख्ेख्ेख्ेखनानानान सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री विभाग हिमाचल प्रविभाग हिमाचल प्रविभाग हिमाचल प्रविभाग हिमाचल प्र्रद्रद्रद्रदेश्ेश्ेश्ेश के माध्यम से निष्पादित की जाना के माध्यम से निष्पादित की जाना के माध्यम से निष्पादित की जाना के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपे वाली संविदा/करार का प्ररूपे वाली संविदा/करार का प्ररूपे वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्र्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मघ्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चा ्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) के रूप में........... से प्रारम्भ होने और......

को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ .....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्दी) को किसी भी प्रकार का अन्य2662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य ;(डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियोेंं की उपस्थिति मेेंं इसमेेंं सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)2663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B)10-14/2010

dated 16-8-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2011

No. Mudan (B)10-14/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor , Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Section Holder (Binding) ,Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder (Binding), Class-III (Non- Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules,2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder (Binding) Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified videNotification No: mudran (B)2-19/96 dated 24-2-2001 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- ACS(P&S).

__________

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT SECTON HOLDER (BINDING) CLASS-III (NON-GAZETTED) ,IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Assistant Section Holder (Binding).

2. Number of Post(s).—02 (Two).

3. Classification.—Class-III(Non-Gazetted) Non –Ministerial- Services.

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents. Rs. 5910-20200+3000Grade Pay . (ii) Emoluments for contract employees. Rs. 8910 P.M (as per details given in Col.15-A.

2664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).— Essential Qualification(s).—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized University/Board of School Education .

(ii) Two years National Trade/Apprenticeship Certificate Course in the trade of Binding from an I.T.I. or from an Institution duly recognized by the Central/State Government; OR (iii) Three years experience in supervisory capacity in Binding Section of Government Press/an ISO ceritified Private Printing Press .

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment inthe peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8 Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee.(s).—Age : Not applicable : Educational Qualification : Yes as prescribed in Col. No.11.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

2665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Computer (Binding) and Ware house Operators who have passed Matric and having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.

"For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prescribed." (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis,followed by regular service/appointment) the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules ,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

2666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be ,considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission./other recruiting authority, as the case may be. 15-A (Selection for appointment to the post by contract appointment).—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Assistant Section Holder (Binding) in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board , Hamirpur.

(c ) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Section Holder (Binding) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 8910-per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay. An amount of Rs. 270/- ( 3% of the minimum of pay band+grade pay ) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P..will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H. P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

2667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.8910 per month (which shall be equal to minimum of pay band+Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.270 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) ) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting onemonth service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract . Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in caseof contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it ma, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

2668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Section Holder (Binding) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery.----H. P. This agreement is made on this……............................day of…................................in the year…….Between…………Sh/Smt.………S/o/D/o Shri…….…R/o….................Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through-Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (herein-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Assistant Section Holder (Binding) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Section Holder (Binding) for a period of one year commencing on day of -----------------and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.8910 /-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Assistant Section Holder (Binding) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Assistant Section Holder (Binding). He wil not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Assistant Section Holder (Binding) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

2669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at minimum of the pay scale .

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the da, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY). 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY). 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

__________

PERSONNEL (APPTT. II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, August, 2011

No. Per (AP.B) B (4)-1/2011.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accord sanction to the grant of twelve days earned leave to Shri J. P. Singh, IAS (Retd.), Member, H.P. Public Service Commission, Shimla from 16-08-2011 to 27-08-2011 with permission to prefix & suffix holidays falling on 13-08-2011 to 15-08-2011 and 28-08-2011 being Sunday & Gazetted holidays, subject to verification of title of leave.

It is also certified that Shri J.P.Singh will join his duties on the same place from where he is proceeding leave.

By Order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

2670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 PERSONNEL (APPTT. II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 01 September, 2011

No. Per (AP.B)B(4)-1/2011.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accord sanction to the grant of seventeen days earned leave w.e.f. 01-09-2011 to 17-09-2011 (or from the date of availing) with permission to prefix & suffix holidays falling on 31-08-2011 and 18-09-2011 being Gazetted holiday & Sunday to Shri J. P. Singh, IAS (Retd.), Member, H.P. Public Service Commission, Shimla, subject to verification of title of leave.

Certified that Shri J.P.Singh will join his duties on the same place after expiry of said leave from where he is proceeding on leave.

By Order, RAJWANT SANDHU Chief Secretary.

________

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव द्रवड़, डाकघर बैली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आर्कश की जन्म तिथि 24-7-2010 है, जो कि ग्राम पंचायत बैली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र आर्कश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बैली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है कोई एतराज दर्ज न होनेे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।2671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा हैं कि उसका सही नाम अमर नाथ है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल शेरपुर में गलती से अमरो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-9-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहन लाल सुपुत्र श्री वकीलो राम, निवासी गांव बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री मोहन लाल सुपुत्र श्री वकीलो राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा हैं कि उसके पिता का सही नाम वकीलो राम है जो कि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कस्वा बनीखेत में गलती से करतार सिंह दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहन लाल के पिता के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-9-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।2672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जीत सिंह, वासी भूक्कड़, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री किशोरी लाल प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके लड़के हैपी ठाकुर पुत्र श्री किशोरी लाल का जन्म दिनांक 29-6-2006 को गांव भुक्कड़ में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भूक्कड़ मेंं जन्म तिथि पंजीकृत नहीं हु ई है जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत भूक्कड़ को आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदक के लड़के हैपी ठाकुर की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थी के लड़के हैपी ठाकुर की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भूक्कड़ को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप सिंह पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री राजिन्द्र सिंह, वासी टीका मझौ, डा0 भूक्कड़, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, . . वादी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती संध्या देवी प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसकी लड़की रिया ठाकुर पुत्री श्री राजिन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 16-2-2006 को गांव मझौ में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भूक्कड़ मेंं जन्म तिथि पंजीकृत नहीं हुई है जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत भूक्कड़ को आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदिका की लड़की रिया ठाकुर की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 16-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थिया की लड़की रिया ठाकुर की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भूक्कड़ को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप सिंह पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।2673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कांशी राम बनाम आम जनता किस्म मुकद्दमा.--दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कांशी राम पुत्र श्री दलीप राम, निवासी महाल कड़ोल, डा0 प्रागपुर, तहसील देहरा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सरकारी विभाग, पंचायत रिकार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, सर्विस प्रमाण-पत्र में कांशी राम दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम मेहर चन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। उसने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में कांशी राम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कांशी राम दर्ज करने पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-10-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई भी उजर न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किशोरी लाल बनाम आम जनता किस्म मुकद्दमा.--दरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री निकू पुत्र श्री पीरू उर्फ दीवान चन्द, निवासी महाल भरोली फकोरिया, तहसील देहरा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सरकारी विभाग, पंचायत रिकार्ड, व स्कूल प्रमाण-पत्र में दीवान चन्द दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम निकू पुत्र पीरू दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। उसने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दीवान चन्द उर्फ निकू दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दीवान चन्द उर्फ निकू पुत्र पीरू दर्ज करने पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-10-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई भी उजर नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

मनोज कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 65/NT/II/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

ठाकर दास बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ठाकर दास पुत्र स्व0 श्री राजमल, निवासी दाड़ी, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Maternal Grand Mother पौस्तु देवी की मृत्यु तिथि 5-5-1986 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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नाम परिवर्तननाम परिवर्तननाम परिवर्तननाम परिवर्तन

मैं, पंकज कुमार पुत्र श्री सुदर्शन कुमार, निवासी रामनगर कालोनी, ठाकुरद्वारा, पीओ मारंडा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अपना नाम बदल कर पंकज कुमार राणापंकज कुमार राणापंकज कुमार राणापंकज कुमार राणा रख लिया है। सम्बद्ध कृपया नोट करें।

पंकज कुमार राणा,

निवासी रामनगर कालोनी, ठाकुरद्वारा, पीओ मारंडा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा.--जाति दरुस्ती बारे।

श्री कमल जीत सिंह पुत्र श्री जीत सिंह पुत्र गुरवख्श सिंह, महाल खव्वल, मौजा नगरोटा सूरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

2675

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 श्री कमल जीत सिंह ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि प्रार्थी के पिता टीका व मौजा वचोहलड़ तहसील देहरा, जिला कांगड़ा के रहने वाले थे। वहां उनकी जाति व उपजाति कागजात माल में तरखान/मसन्द दर्ज है। पौंग बांध औस्ती होने के कारण महाल खव्वल, मौजा नगरोटा सूरियां में जमीन खरीद कर मालिक बनें हैं। जिसमें उनकी जाति व उपजाति लौहार कौण्डल गलत दर्ज हो गई है। अतः प्रार्थी कमल जीत सिंह चाहता है कि उसकी जाति की दरुस्ती की जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जाति की दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-10-2011 को सुबह 10.00 बजे अदालत में उजर व एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जाति की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या 71/NT/11

श्रीमती मनोरमा कालिया बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मनोरमा कालिया पत्नी श्री राकेश कुमार कालिया, निवासी झिकली, मौजा वडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र उदभव कालिया (Udbhav Kalia) की जन्म तिथि 23-11-1993 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजी—त न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या 70/NT/11

श्रीमती मनोरमा कालिया बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मनोरमा कालिया पत्नी श्री राकेश कुमार कालिया, निवासी झिकली, मौजा वडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री वणी कालिया की जन्म तिथि 10-11-1990 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजी—त न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Thakur Chand s/o Shri Tulsi Ram, resident of Village Padhru, P. O. Baggi, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh presently residing c/o Hotel May Flower Manali, P. O. & Tehsil Manali, District Kullu and Smt. Manisha Shahi d/o Late Shri Bhim Bahadur Shahi, r/o Ward No. 4, Sandepani, District Kailali, Nepal presently w/o Shri Thakur Chand s/o Shri Tulsi Ram, resident of Village Padhru, P. O. Baggi, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh presently residing c/o May Flower Hotel Manali, P. O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Thakur Chand s/o Shri Tulsi Ram, resident of Village Padhru, P. O. Baggi, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh presently residing c/o May Flower Hotel Manali, District Kullu (H. P.) and Smt. Manisha Shahi d/o Late Shri Bhim Bahadur Shahi, r/o Ward No. 4, Sandepani, District Kailali, Nepal presently w/o Shri Thakur Chand s/o Shri Tulsi Ram, resident of2677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 Village Padhru, P. O. Baggi, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh presently residing c/o May Flower Hotel Manali, P. O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 18-8-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 17- 9-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 18-8-2011.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश पुत्र श्री भीमू, गांव सिंदवाड़ी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत थिरोट में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सतीश पुत्र श्री भीमू, गांव सिंदवाड़ी, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी अपनी पत्नी श्रीमती बिमला से एक सन्तान पुत्री कल्पना दिनांक 21-9-2005 को पैदा हुई है जोकि प्रार्थी की पहली सन्तान है। प्रार्थी की पुत्री कल्पना अक्सर बीमार रहती है और रोती रहती है पण्डितों तथा ज्योतिषयों के मुताबिक नामकरण गलत हुआ है जोकि अब मैं अक्षी नाम दर्ज करवाना चाहता हूं।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की बेटी का नाम ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश व परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 20-9-2011 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।2678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

सुख देई सुपुत्री श्री सुख दियाल, गांव चेवर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत मूरिंग में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

सुख देई सुपुत्री श्री सुख दियाल, गांव चेवर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थीनी की जन्म तिथि स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक 13-11-1992 है और पिता का नाम सुख दियाल है। प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के पैदाईश व परिवार रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज नहीं है। प्रार्थिनी अब बलवीर सिंह पुत्र श्री जोग चन्द पुत्र श्री वीर चन्द गांव चेवर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल7स्पिति पैदाइश व परिवार रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीनी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के पैदाइश व परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 20-9-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त नाम को ग्राम पंचायत मूरिंग के बलवीर सिंह पुत्र श्री जोग चन्द पुत्र श्री वीर चन्द गांव चेवर के पैदाईश व परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-8-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री टशी राम सुपुत्र श्री राम नाथ, गांव शेलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत चिमरट में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री टशी राम सुपुत्र श्री राम नाथ, गांव शेलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है2679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 कि प्रार्थी का नाम भू-राजस्व रिकार्ड में टशी राम लिखा गया है और ग्राम पंचायत चिमरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश के परिवार रजिस्टर में नवांग राम लिखा गया है। प्रार्थी अनपढ़, देहाती व कम सुनने की बजह से अपना नाम ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में नवांग राम दर्ज करवा दिया है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में नवांग राम से काट कर टशी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 10-9-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री देवी चन्द सुपुत्र श्री सोभा राम, गांव जाहलमा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत जाहलमा में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री देवी चन्द सुपुत्र श्री सोभा राम, गांव जाहलमां, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत जाहलमा उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश के पैदाईश परिवार रजिस्टर 1954 में प्रेम दास पुत्र श्री सोभा राम लिखा गया है। जबकि प्रार्थी का नाम देवी चन्द सुपुत्र श्री सोभा राम है। प्रार्थी अपनी माता की दूसरी सन्तान है। अब प्रार्थी पैदाईश रजिस्टर ग्राम पंचायत जाहलमा में प्रेम दास पुत्र श्री सोभा राम से काट कर देवी चन्द सुपुत्र श्री सोभा राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत जाहलमा के पैदाईश रजिस्टर में नाम दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 20-9-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत जाहलमा के परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।2680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 4-10-2011 मुकद्दमा 20/2011

नोटिस

जय राम बनाम संजय कुमार आदि 1. संजय कुमार पुत्र श्याम लाल, गांव उरला, तहसील पधर 4. सोमा पुत्री देवी राम, गांव उरला, तहसील पधर 5. निमा पुत्री देवी राम, गांव उरला, तहसील पधर 6. राजकुमार पुत्र मिसी देवी, गांव व डा0 रन्धाडा, हाल मैनेजर ग्रामीण सदर बैक रन्धाडा, तहसील पधर 8. बलदेव पुत्र गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 10. राम लाल पुत्र गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 11. श्रीमती पारवती पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 12. सरला पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 13. सरोजनी पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 14. सावित्री पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 15. अहल्या पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 17. विनोद पुत्र मोती राम, गांव उरला, तहसील पधर 18. विपन कुमार पुत्र मोती राम, गांव उरला, तहसील पधर 20. रीता पुत्री मोती राम, गांव उरला, तहसील पधर 21. श्रीमती कृष्णा विधवा मोती राम, गांव उरला, तहसील पधर 22. चिन्ता देवी विधवा श्याम लाल गांव उरला, तहसील पधर

जेरधारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खेवट नं0 133, खतौनी नं0 217, कित्ता 4, रकबा 8-8-11 बीघा, मुहाल उरला की तकसीम बारे।

इश्तहार

यद्यपि उपरोक्त शीर्षक वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में कुछ प्रतिवादीगण नं0 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 21, 22 को बार-बार तलबी के उपरान्त साधारण तौर पर तामील नहीं हो रही है। इसलिए अब न्यायालय हजा को यकीन हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः प्रतिवादीगण 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 21, 22 को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 4-10-2011 को 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी,

हिमाचल प्रदेश।2681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 4-10-2011 मुकद्दमा 21/2011

नोटिस : जय राम बनाम संजय कुमार आदि 1. संजय कुमार पुत्र श्याम लाल, गांव उरला, तहसील पधर 3. धनी देवी पुत्री देवी राम, गांव उरला, तहसील पधर 4. सोमा पुत्री देवी राम, गांव उरला, तहसील पधर 5. राजकुमार पुत्र मिसी देवी, गांव व डा0 रन्धाडा, हाल मैनेजर ग्रामीण सदर बैक रन्धाडा, तहसील पधर 6. बलदेव पुत्र गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 8. राम लाल पुत्र गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 10. श्रीमती सरला पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 11. सरोजनी पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर 12. सावित्री पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर, सत्या पुत्री गंगा राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर।

13. विकास पुत्र सुरमणी, गांव व डा0 उरला, तहसील पधर 16. विशाल पुत्र सुरमणी, गांव व डा0 उरला, तहसील पधर 17. निर्मला वेवा सुरमणी, गांव व डा0 उरला, तहसील पधर 21. मनसा राम पुत्र चमारू, गांव निचली नागण, तहसील पधर

जेरधारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खेवट नं0 132, खतौनी नं0 213, कित्ता 10, रकबा 10-6-11 बीघा, मुहाल उरला की तकसीम बारे।

इश्तहार

यद्यपि उपरोक्त शीर्षक बाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में कुछ प्रतिवादीगण नं0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20 21 को बार-बार तलबी के उपरान्त साधारण तौर पर तामील नहीं हो रही है। इसलिए अब न्यायालय हजा को यकीन हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः प्रतिवादीगण 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 21 को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 4-10-2011 को 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी,

हिमाचल प्रदेश।2682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. डा0 विशाल शर्मा पुत्र श्री मनमोहन शर्मा, निवासी टिकरी मुशैहरा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पति)। 2. डा0 अंशु मनोचा पुत्री श्री एस0 एन0 मनोचा, निवासी फरीदाबाद (हरियाणा) हाल उपस्थित पत्नी श्री विशाल शर्मा, निवासी टिकरी मुशैहरा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पत्नी)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामले में डा0 विशाल शर्मा व डा0 अंशु मनोचा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 04-3-2006 को गांव टिकरी मुशैहरा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहेे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे। अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख मरजुआ तारीख पेशी ------ ---------- -------- 12 19-8-2011 7-9-2011 श्रीमती बिमला पुत्री श्री धन्ना राम, निवासी कोटला, डा0 चिम्हणू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

2683

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 श्रीमती बिमला पुत्री श्री धन्ना राम, निवासी कोटला, डा0 चिम्हणू, ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-12-1958 को हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत लांगणा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार अमल में जाएगी।। आज दिनांक 19-8-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरमेल चन्द बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरमेल चन्द पुत्र श्री हरनाम दास, निवासी बदोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती पूनी देवी की मृत्यु गांव बदोली में दिनांक 4-9-2002 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई अजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राम पाल बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

2684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 श्री राम पाल पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी कोटला खुर्द, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र निर्मल सिंह का जन्म गांव कोटला खुर्द में दिनांक 30-11-1992 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई अजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-09-02.113_gazette_2011-02_09_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-09-02.113_gazette_2011-02_09_2011.