राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Shimla, 2nd August, 2011
No.HPERC(TA)/418.—Whereas the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has approved the detailed procedure on dated 9th December, 2010, prepared and submitted by the Nodal Agency i.e. the State Transmission Utility, the Nodal Agency for the grant of connectivity, long-term open access and medium-term open access to the intra-State transmission system, under regulation 26 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term Open Access and Related Matters) Regulations, 2010 and has been issued and hosted by the Nodal Agency on its website: www.hpptcl.gov.in
114-राजपत्र/2011-3-9-2011 (2685)2686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-regulation (2) of regulation 1 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term Open Access and Related Matters) Regulations, 2010, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby notifies in relation to the grant of connectivity, long term open access and medium term open access to the Intra-State Transmission System, the 5th day of the September, 2011 the date on which the provisions of regulations 3, 5 to 25 and 27 to 40 of the said regulations shall come into force.
By order of the Commission,
Secretary,
H. P. Electricity Regulatory Commission.
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In the Court of Marriages Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Vinod Kumar aged 24 years s/o Shri Rikhi Ram, resident of Village sapnehra, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh at present residing in the rented house of Sh. B. D. Sharma, r/o Village Bajoa, Pargana Tiun, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
2. Smt. Rajani Kumari aged 24 years d/o Shri Prem Chand, resident of Village Gadola, P. O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, at present residing in the rented house of Sh. B. D. Sharma, r/o Village Bajoa, Pargana Tiun, Tehsil Ghumarwin, . . Applicants. District Bilaspur, Himachal Pradesh
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of special Marriage Act, 1954 (Central Act.) as amended by Marriage Laws Amendment Act, 2001 (49 of 2001).
Shri Vinod Kumar aged 24 years s/o Shri Rikhi Ram, resident of Village sapnehra, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh at present residing in the rented house of Sh. B. D. Sharma, r/o Village Bajoa, Pargana Tiun, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh. and Smt. Rajani Kumari aged 24 years d/o Shri Prem Chand, resident of Village Gadola, P. O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, at present residing in the rented house of Shri B. D. Sharma, r/o Village Bajoa, Pargana Tiun, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 16-5-2011 at Baba Nahar Singh Ji Temple Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this2687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 court on or before 26-9-2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on................................ under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriages Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री रेलू राम, निवासी गांव कोहलड़ी, मौजा टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल कोहलड़ी में करने बारे।
श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री रेलू राम, निवासी गांव कोहलड़ी, मौजा टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मुताबिक सत्यापित नकल रिकार्ड माल वाक्या महाल कोहलड़ी, मौजा टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में नाम गलत दर्ज है, व ग्राम पंचायत कोहलड़ी में भी मेरा नाम सुरेश कुमार दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं अतः अब उक्त कागजात माल में मेरा नाम सुरेश कुमार उर्फ सुरेश चन्द दरुस्त दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 24-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। त्रिलोक चन्द,
नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री स्वरूप सिंह, गांव चलोई, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 2688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल थिल में करने बारे।
श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री स्वरूप सिंह, गांव चलोई, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मुताबिक सत्यापित नकल रिकार्ड माल बाक्या महाल थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में मेरा नाम गलत दर्ज है, व ग्राम पंचायत थिल में भी मेरा नाम सुदेश कुमार दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं, अतः उक्त कागजात माल में मेरा नाम सुदेश कुमार की जगह सुरेश कुमार हो गया है। इसे दरुस्त दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 24-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। त्रिलोक चन्द,
नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Naresh Kumar Sharma, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 69/NT/2011.
1. Shri Jawala Singh s/o Shri Rattan Singh, r/o Thehar, P.O. Khaniara, Tehsil Dharamshala 2. Smt. Ambika d/o Anil Kumar, r/o Shri Sham Nagar Dhuruybal . . Applicant.
Versus
1. General Public. 2. The Registrar of Marriages.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 27-6-2010 at (Place) Khaniara but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
2689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 10-10-2011 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time) 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on 25-8-2011.
Seal.
NARESH KUMAR SHARMA,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विशन दास पुत्र श्री हाड़ू राम, निवासी व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विशन दास पुत्र श्री हाड़ू राम, निवासी व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता श्री हाड़ू राम की मृत्यु दिनांक 3-1-1985 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद अपील गुजरने कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा श्री हाड़ू राम की मृत्यु तिथि के पंजीकरण आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 श्रीमती अन्जना देवी पत्नी श्री सोनू कुमार, निवासी वहुज, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके लड़के वरुण कुमार का जन्म दिनांक 8-9-2006 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कान्तो देवी पत्नी स्व0 श्री कशमीरू, निवासी महाल द्ररीणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कान्तो देवी पत्नी स्व0 श्री कशमीरू, निवासी महाल द्ररीणी, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पति श्री कशमीरू की मृत्यु दिनांक 22-9-2009 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री शेखर कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी केटलू (अम्बाड़ी), डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2691राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 श्री शेखर कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी केटलू (अम्बाड़ी), डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी माता श्रीमती निर्मला देवी की मृत्यु दिनांक 27-9-2006 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री कमल किशोर पुत्र श्री प्रधान चन्द पुत्र श्री खैमदी, निवासी दरगेला, मौजा रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- नाम की दरुस्ती बारे।
श्री कमल किशोर पुत्र श्री प्रधान चन्द पुत्र श्री खैमदी, निवासी दरगेला ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर व वी0 पी0 एल0 प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में कमल किशोर दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल रैहलू में कमल नैन दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-9-2011 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश विषय.- प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती करने बारे। 2692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री सालीग्राम पुत्र श्री किरपा, निवासी कमलाहड़ी, डामघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम नकल जमाबन्दी वर्ष 2005-06 व नकल शजरा नस्ब के महाल कमलाहड़ी, मौजा भनाला में नन्दो देवी दर्ज है जबकि उसका सही नाम विद्या देवी है। अतः नन्दो देवी उर्फ विद्या देवी दरुस्त करने के आदेश दिए जावें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 29-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द, निवासी कम्लाहड़ी, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द, निवासी गांव कम्लाहड़ी, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी लड़की अंजली देवी का जन्म दिनांक 2-1-2007 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2693राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी लड़की कनिका देवी का जन्म दिनांक 20-4-2009 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री उधम सिंह पुत्र श्री बसन्तु, निवासी महाल झटेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री उधम सिंह पुत्र श्री बसन्तु, निवासी महाल झटेड़, डाकघर योल, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पिता श्री बसन्तु की मृत्यु दिनांक 25-11-1978 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री वेद प्रकाश, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0...... तारीख दायरा : 29-7-2011 तारीख पेशी : 26-9-2011 श्री गुरतेज सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह, निवासी जनयानकड, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 श्री गुरतेज सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह, स्तोथर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि मेरे लड़के का नाम अवनीत सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह का जन्म दिनांक 22-6-1999 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश मैं अपने लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचात जनयानकड रिकार्ड स्तोथर में दर्ज नहीं करा सका हूं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार वजरिया अखबार सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति/ एतराज प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र श्री गुरतेज सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 20-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। वेद प्रकाश,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री यासीन पुत्र श्री वाहिद हसन, निवासी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री यासीन पुत्र श्री वाहिद हसन, निवासी भूपपूर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र साहिल की जन्म तिथि 21-1-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत भाटावाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-9-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर साहिल का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 27-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 23/2011
Date of Institution : 25-08-2011 Date of Decision Pending for 29-9-2011 Shrimati Bimla Devi w/o Shri Parveen Kumar, resident of Village Radopend, P. O. . . Applicant. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh2695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shrimati Bimla Devi w/o Shri Parveen Kumar, resident of Village Radopend, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that her son Mr.Yogesh Kumar born on 30-4-2002 at Village Radopend, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Anji Matla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr.Yogesh Kumar son of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 29-9-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 25th day of August, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रक्षा देवी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी दौलतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पति बलदेव सिंह की मृत्यु गांव दौलतपुर में दिनांक 24-12-1988 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।2696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2011/12 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
गुरपाल सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गुरपाल सिंह पुत्र श्री दलुम्भु राम, निवासी खड्ड, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्रियों आरती देवी, नेहा व प्रियंका देवी का जन्म गांव खड्ड में क्रमशः दिनांक 16-2-2008, 1-1-2005 व 4-9-2003 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित