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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 122, 15 September 2011

Published 15 September 2011

Gazette no.
122
Gazetteid
122/GAZETTE/2011-15/09/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-09-15.122_gazette_2011-15_09_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला वीरशिमला वीरशिमला वीरशिमला वीरववववारारारार 15151515 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर,,,, 2011 2011 2011 2011////24242424 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

ेक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग लालालालोक निर्मा ेक निर्मा ेक निर्मा

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 14 सितम्बर, 2011

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ (5) 31/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ (5) 31/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ (5) 31/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ (5) 31/2009....----इस विभाग द्वारा भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 व 7 के गांव छन्डूली पती, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में नैना टिक्कर डिलमन नारग सड़क के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही भूमि के लिए जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2009 के पैरा-3 में ''''''''खसरा न0 99/44/2'''''''' के स्थान पर ''''''''खसरा न0 96/44/2'''''''' पढा़ जाए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)। 122-राजपत्र/2011-15-9-2011 (3085)3086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933

कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-III))))

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 2011

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-6/2010संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-6/2010संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-6/2010संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-6/2010....----हिमाचल प्रदेश कीे राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षक, ग्रेड-II, (वर्ग-II, अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना लागू होना लागू होना लागू होना....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-II, (वर्ग-II, अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे :

2222.... निरसन और व्यावृत्तिनिरसन और व्यावृत्तिनिरसन और व्यावृत्तिनिरसन और व्यावृत्तियांयांयांयां....----(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय- समय पर जारी अधीक्षक, वर्ग-II, के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित भर्ती की पद्धति प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव (कार्मिक)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षक ग्रेड-II, (वर्ग-(वर्ग-(वर्ग-(वर्ग-II अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षक ग्रेड- हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षक ग्रेड- हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षक ग्रेड- पद के लिएपद के लिएपद के लिएपद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----अधीक्षक, ग्रेड-II. 2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----जैसी सम्बद्ध विभाग में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाए।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-II (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)। 4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----पे बैण्ड : 10300-34800/- रूपए जमा 4200/- रूपए ग्रेड पे। 5555.... ''''''''चयनचयनचयनचयन'''''''' पद अथवा पद अथवा पद अथवा पद अथवा ''''''''अचयनअचयनअचयनअचयन'''''''' पदपदपदपद....----अचयन। 6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----लागू नहीं। 7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्अपेक्षित न्अपेक्षित न्अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंयूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंयूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंयूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....---- लागू नहीं।3087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत ाा में लागू होंगी या नहीं....----आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं। व्यक्तियों की दश्व्यक्तियों की दश्व्यक्तियों की दश्व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ाा में लागू होंगी या नहीं ाा में लागू होंगी या नहीं

9999.... परिपरिपरिपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होवीक्षा की अवधि, यदि कोई होवीक्षा की अवधि, यदि कोई होवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित कर आदेश दे।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और 10101010.... भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश्की प्रतिश्की प्रतिश्की प्रतिशतताातताातताातता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमैेंट आधार पर।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेमिें श्रेमिें श्रेमिें श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति,णयां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति,णयां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति,णयां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिप्रितिप्रितिप्रितिनियुक्ति, नयुक्ति, नयुक्ति, नयुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेन्डमैंट आधार पर :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण I....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। 3088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरणटीकरणटीकरणटीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमानयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमानयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमानयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना हो तो उसकी संरचना हो तो उसकी संरचना हो तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामश्परामश्परामश्परामर्श कियार् ा कियार् ा कियार् ा किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवायसीधी भर्ती के लिए अनिवायसीधी भर्ती के लिए अनिवायसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेर्क्षा अपेर्क्षा अपेर्क्षा अपेक्षा....----लागू नहीं।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिएसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिएसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिएसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन चयन चयन चयन....----लागू नहीं।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं।3089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 ाथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या 18181818.... श्श्श्शििििथिल करने की शक्ति ाथिल करने की शक्ति ाथिल करने की शक्ति समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-6/2010 dated

14.09.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 14th September, 2011

No. Per (AP)-C-A (3)-6 /2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post Superintendent Grade-II, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. Short title, Commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Superintendent Grade-II, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh :

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

2. Repeal and savings.—(1) The method of recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Superintendent Grade-II under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (I) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (Personnel).

_________

Annexure-"A" Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Superintendent Grade-II, (Class-II Non Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of Himachal Pradesh Government

1. Name of Post.—Superintendent Grade-II

2. Number of Posts.—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted) (Ministerial Services).

3090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 4. Scale of Pay.—Pay band Rs. 10300-34800 + 4200 Grade Pay.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Non-Selection.

6. Age for Direct recruitment.—N.A.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—

N.A.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : N.A. Educational Qualifications : N.A.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Assistants of concerned Departments possessing six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

3091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time. 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—N.A.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—N.A. 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. 17. Departmental Examination.—Not Applicable. 18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

3092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 FOOD CIVIL SUPPLIESAND CONSUMER AFFAIRS SHIMLA-171001

NOTIFICATION

No. FDS-SML-7-35/95-I-4557-4604 Shimla-1, 2nd September, 2011

3105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 3106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नीरज कुमार, निवासी डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नीरज कुमार, निवासी डोहव, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना- पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी लड़की सिया का जन्म दिनांक 19-6-2007 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया था।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्मतिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्मतिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 /2011 तारीख पेशी : 29/9/2011 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव लियोरा, डाकघर वैरघाट, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मुस्त्री मुनादी :--

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव लियोरा, डाकघर वैरघाट, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसकी पुत्री आस्था ठाकुर का जन्म 1-6-2010 को गांव वैरघाट में हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत वैरघाट को जारी करने की अनुकम्पा करें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त आस्था ठाकुर पुत्री श्री संजीव कुमार की जन्मतिथि पंजीकरण3107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 1-6-2010 के बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकातन तारीख पेशी 29-9-2011 को हाजिर हो अपना एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त आस्था ठाकुर के जन्म पंजीकरण के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वैरघाट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-8-2011 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 तारीख पेशी : 29-9-2011 1. श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव व डाकघर घराणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 2. शीशमा देवी पुत्री श्री सीता राम, निवासी जगतेरली, डा0 धराडा, तह0 रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-मुस्त्री मुनादी विवाह पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी :

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव व डाकघर घराणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश व शीशमा देवी पुत्री श्री सीता राम, निवासी जगतेरली, डा0 धराडा, तह0 रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि दिनांक 4-2-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी बाबा सिंद्धी भक्ति मंदिर टाण्डा राजपुर, हिमाचल प्रदेश में हुई है। तब से दोनों दम्पति के रूप में रह रहे हैं इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। विवाह पंजीकरण बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-9-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश का सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-8-2011 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री मल राम, निवासी गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

पार्थना-पत्र जेर-धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री मल राम, निवासी गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र अनिल कुमार की मृत्यु दिनांक 28-10-2007 को महाल सकड़ी में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-12-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 9-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री अच्छर सिंह उर्फ राम लाल पुत्र श्री फिथू, निवासी सकलाना उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री अच्छर सिंह उर्फ राम लाल पुत्र श्री फिथू, निवासी सकलाना उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम अच्छर सिंह उर्फ राम लाल है परन्तु कागजात माल मुहाल सेलाना में उसका नाम अच्छरू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रेलू, निवासी छपाणू, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रेलू, निवासी छपाणू, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम ओम प्रकाश है परन्तु कागजात माल मुहाल छपाणू में उसका नाम प्रकाश चन्द गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री केसर सिंह पुत्र श्री रेलू राम, निवासी मलौन, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री केसर सिंह पुत्र श्री रेलू राम, निवासी मलौन, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम केसर सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल मलौन में उसका नाम केहर सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2011/24 भाद्रपद, 1933 ब अदालत श्री ए0 एन0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा :

नगर पंचायत जुब्बल के रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी श्री देस राज, निवासी वार्ड नं0 5 नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी ने इस कार्यालय/न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसका नाम सुरेश कुमारी है परन्तु नगर पंचायत जुब्बल के रिकार्ड में सुनीता देवी दर्ज है जो गलत है तथा नाम की दरुस्ती हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी ने इस बारे अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दरुस्त करके असल नाम नगर पंचायत जुब्बल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2011 को इस अदालत में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। ए0 एन0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री पी0 सी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री एस0 के0 जस्टा पुत्र जाड राम, निवासी ग्राम खलावन, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

हरगहा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री एस0 के0 जस्टा उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसके पुत्र विवेक जस्टा की जन्मतिथि 11-5-1979 है। किसी कारणवश नाम व जन्मतिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है। अब दर्ज की जावे।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 3-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 6-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0 सी0 शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर,

उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-09-15.122_gazette_2011-15_09_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-09-15.122_gazette_2011-15_09_2011.