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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 128, 22 September 2011

Published 22 September 2011

Gazette no.
128
Gazetteid
128/GAZETTE/2011-22/09/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-09-22.128_gazette_2011-22_09_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला वीरवीरवीरवीरववववारारारार 22222222 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर,,,, 2011 2011 2011 2011////31313131 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

बहुउद्देबहुउद्देबहुउद्देबहुउद्देश्श्श्शीय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 सितम्बर, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))----62/201062/201062/201062/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल फरानाली, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में (2X10MVA) 66/22 KV Sub-Station के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

128-राजपत्र/2011-22-9-2011 (3191) 3192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) कुल्लू आनी फरनाली 1851/1 00-05 1836 01-10 1838/1 01-03 1837 02-13 1846 01-09 1847/1 02-13 कुल कित्ता- कुल कित्ता- कुल कित्ता- कुल कित्ता- 06 06 06 06 कुल रकवा-कुल रकवा-कुल रकवा-कुल रकवा-09-13

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------- बहुउद्देबहुउद्देबहुउद्देबहुउद्देश्श्श्शीय परियोजनाएाीय परियोजनाएाीय परियोजनाएाीय परियोजनाएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग अधिसूचना शिमला-2, 17 सितम्बर, 2011 संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))----63/201063/201063/201063/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल फरनाली व डिंगीधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 66 KV Double Circuit Transmission Line बड़ागॉंव से नगाण-आनी, जिला कुल्लू के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है। 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) कुल्लू आनी फरनाली 2361/1 00-02 4155/1 00-02 4137/1 00-02 4131/1 00-02 4145/1 00-02 1835/1 00-12 डिंगीधार 5083/1 00-02 2639/1 00-01 2640/1 00-01 कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-09 09 09 09 कुलकुलकुलकुल रकवा-रकवा-रकवा-रकवा-01-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।3193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 सितम्बर, 2011

संख्या ः विद्युत-छ (5संख्या ः विद्युत-छ (5संख्या ः विद्युत-छ (5संख्या ः विद्युत-छ (5))))-18/2011-18/2011-18/2011-18/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज़ ग्रीनको हाटकोटी एनर्जी प्राईवेट लिमिटिड, प्लॉट नम्बर 1071, रोड नम्बर 44, जुबली हिलज़, हैदराबाद- 500033, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल शेखल, क्यारकू, उकली व बखीरना, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में पौड़ीताल-लासा (24 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) शिमला रोहड़ू शेखल 1234 00-03-60 1237/2 00-00-90 1238/2 00-06-30 1211/2 00-02-56 1210 00-04-06 1171 00-02-14 1172/2 00-01-95 1172/3 00-02-92 1199 00-02-10 1197 00-01-99 1201 00-09-56 1202 00-06-40 1286/2 00-00-64 1285/2 00-01-26 1392/2 00-02-52 1391/2 00-04-76 1390/2 00-00-50 1389/2 00-00-96 1394/2 00-05-32 1418 00-13-10 1419 00-03-323194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 1230 00-04-10 1231 00-10-28 1391/3 00-05-12 1394/3 00-04-88 1392/3 00-05-76 1393 00-08-94 1285/3 00-04-59 1286/3 00-03-64 1172/4 00-04-07 1203/1 00-00-66 1204 00-03-29 1206/3 00-02-60 1205/3 00-05-23 1282/2 00-01-03 1283/2 00-00-44 1205/2 00-00-38 1206/2 00-00-90 1207/2 00-00-28 1208/2 00-00-66 1209/2 00-00-56 1240/2 00-00-40 1239/3 00-01-04 1394/4 00-01-76 1238/3 00-45-39 1237/3 00-03-94 1236 00-01-51 1390/3 00-07-97 1389/3 00-15-43 1382 00-04-65 1383 00-03-24 1387 00-06-70 1384 00-03-08 1385 00-02-94 1388 00-05-28 -------------------------- कित्ता- 55 रकवा तादादी 02-47-60 शिमला रोहड़ू क्यारकू 765 00-04-41 766 00-10-08 768 00-68-08 -------------------------- कित्ता- 3 रकवा 00-82-57 शिमला रोहड़ू उकली 76/2 00-25-61 75 00-07-02 428/2 00-49-00 77 00-04-19 76/1 00-02-88 --------------------------- कित्ता- 5 रकवा 00-88-70 शिमला रोहड़ू बखीरना 1 00-25-493195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 156 00-31-68 155 00-13-42 164 00-05-41 162 00-14-62 163 00-17-96 156/2 00-08-75 --------------------------- कित्ता- 7 रकवा 01-17-33 कुल कित्ता- 70 कुल रकवा 05-36-20

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------- बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2011

संख्या ः विद्युत-छ संख्या ः विद्युत-छ संख्या ः विद्युत-छ संख्या ः विद्युत-छ ((((5555))))-16/2011-16/2011-16/2011-16/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल सिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में 33/132 के0वी0 सब-स्टेशन कुरथाला नजदीक तीसा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, युनिट-2, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) चम्बा चुराह सिरी 455 00-04 --------------------------- कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 00-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।3196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933

CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya

"General Administration Branch"

NOTIFICATION

Palampur, the 20 September, 2011

No. QSD.2-1/2005-CSKHPKV(GA)/Vol. X/64509-628.—On the recommendations of the Board of Management made in its 100th meeting vide item No. 6.2 held on 27.7.2011 and in exercise of powers vested under Sub Section (6) and (7) of Section 54 of the HP Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987), the Chancellor of CSK HP Krishi Vishvavidyalaya, Palampur has been pleased to make the following amendment/addition in CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988:-

51st AMENDMENT IN THE STATUTES OF CHAUDHARY SARWAN KUMAR

HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA STATUTES, 1988.

{As assented to by the Chancellor (HE Governor, HP)

vide letter No.42-22/78-GS dated 29.08.2011}

Short Title: This amendment may be called CSKHPKV, Palampur

Statutes, 1988 (51st amendment, 2011).

Amendment/addition to Statute 14.3(ii) of CSK HPKV Statutes, 1988:

The following amendment/addition will be made under Clause 14.3 (ii) of CSKHPKV Statutes, 1988:

Statute No. Existing Provision Amended Provision
14.3(ii) A Head of the Department shall be selected out of the Professors /equivalent in the concerned discipline of that Department as well as Professors/ equivalent of the same discipline working in other Departments. - Not existed- - No change- P rovided that in respect of multi disciplinary departments, a Head of the Department shall be selected out of the Professors/equivalent in position in the said Department. Stipulation of discipline wherever appearing in the above said Statutes shall be deemed to have been amended to the above extent in respect of multi disciplinary department.

Sd/-

Registrar,

CSKHPKV, Palampur.

3197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

गुरवचन सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरवचन सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह, वासी पोलिया वीत ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके ताया गुलजारा सिंह की मृत्यु दिनांक 1-17-2007 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2011को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पोलिया वीत को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

सिद्धु सिंह पुत्र श्री मिलखी राम

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सिद्धु सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, वासी हरोली ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पत्नी चरन कौर की मृत्यु दिनांक 29-4-2009 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हरोली को आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 3-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ज्योति पुत्री श्री महा सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ज्योति पुत्री श्री महा सिंह, वासी पोलिया वीत ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र आकाश का जन्म दिनांक 29-8-1996 को हुआ है। लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पोलिया वीत को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

उर्मिला देवी पुत्री श्री रतन सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री उर्मिला देवी पुत्री श्री रतन सिंह, वासी वठेड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र गौरव कुमार का जन्म दिनांक 28-9-2004 को हुआ है। लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वठेड़ा को आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 3-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

उर्मिला देवी पुत्री श्री रतन सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री उर्मिला देवी पुत्री श्री रतन सिंह, वासी वठेड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र सौरव कुमार का जन्म दिनांक 14-9-2001 को हुआ है। लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वठेड़ा को आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 3-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2011/31 भाद्रपद, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 22 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-09-22.128_gazette_2011-22_09_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-09-22.128_gazette_2011-22_09_2011.