राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला बुधबुधबुधबुधववववारारारार 5555 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////13131313 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
लालालालोक निर्माण्ेक निर्माण्ेक निर्माण्ेक निर्माण विभागा विभागा विभागा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 अक्तूबर, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्ल्डब्ल्डब्ल्डब्ल्ययययूूूू.... ((((बी)बी)बी)बी) एफ (5)एफ (5)एफ (5)एफ (5) 175/2008175/2008175/2008175/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रद्रेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चन्दूआ, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
138-राजपत्र/2011-5-10-2011 (3409) 3410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में कांगड़ा देहरा चन्दूआ 363 0-01-41 365/1 0-01-23 383/2/1 0-04-67 कुल जोड़ किता-3 0-07-31
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 अक्तूबर, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्ल्डब्ल्डब्ल्डब्ल्ययययूूूू.... ((((बी)बी)बी)बी) एफ (5)एफ (5)एफ (5)एफ (5) 135/2009135/2009135/2009135/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रद्रेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जटेहड़, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में कांगड़ा कांगड़ा जटेहड़ 991/2/1 0-01-95 कुल जोड़ किता-1 0-01-95
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।3411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 20th September, 2011
No. HFW-B(B)2-9/2010.—On the recommendations of Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to offer an appointment as Associate /Assistant Professor (Class-I Gazetted) to the following doctors in the department mentioned against their names in Dr. RPGMC Kangra at Tanda in the pay scale of Rs. 37400-67000+8900/- GP per month plus allowances as admissible in the department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh on the following terms and conditions in the cadre shown against their names:-
S.No. Name & address Department
1. Dr. Vijay Arora S/o Sh.R.K.arora Forensic Medicine 2808, Gali Lahorian, Katra Karam Singh (Associate Prof.) Amritsar-143006. 2. Dr. Narbir Singh Chauhan, S/o Dr. Radiology Anant R. Chauhan, Set No.-A-3, Type-IV (Assistant Prof.) Quarters, Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College Campus, Tanda Distt. Kangra-176001. 3. Dr. Susheel Sharma, S/o Sh. Rajendra Kumar Forensic Medicine Sharma, Type-IV, Block-A-II, Dr. RPGMC (Assistant prof.) Kangra at Tanda, 4. Dr.Vikas Deep Goyal, S/o Rajender Kumar CTVS Goyal, House No. 208, Magazine Street, (Assistant prof.) Sangrur-148001 (Punjab) 5. Dr. Rajiv Kumar S/o Sh. Sat Paul Kaushal Pathology H. No.193-B, Shashtry Colony Ghumarwin (Assistant Prof.) Distt. Bilaspur-174021. 6. Dr. Ajay Bajaj, S/o Lekh Raj Bajaj Neurosurgery Brijlal Hospital, Nanital Road, Haldwani (Assistant prof.) Nanital -263139(Uttrakhand) 7. Dr. Renu Nagar D/o Sh. K.L. Nagar, Bio-Chemistry D-6, Type-V, Staff Residence, Dr. RPGMC (Assistant Prof.) College, Tanda (Kangra)-176001.
2. (a) That the post is temporary but likely to continue/become permanent. (b) He /she will be on probation for a period of two years and during the period of probation his /her services can be terminated at any time without giving any notice. After completion of the probation period, the appointment can be terminated at any time by giving one month's notice or pay in lieu thereof by the appointing authority without giving any reasons.
(c) Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time.
(d) The appointment carries liability to serve in any part of India/Himachal Pradesh including the Defence at the time of emergency.
(e) He will have to contribute compulsorily to the contributory pension scheme at such minimum rates as prescribed in H.P. Civil Services Contributory Pension Rules-2006.
3412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 (f) Private practice of any kind what so ever is prohibited. A non practicingallowance as admissible under the rules will be paid to him.
(g) The appointment is also subject to the verification of character antecedents, which will be got verified later on. In case the character antecedents are not found satisfactory, the services shall be liable to be terminated without giving any notice.
(h) If the above doctor is in regular service of State Government, his pay shall be fixed as per provision of the relevant rules and regulations in force. (i) It shall be mandatory to become member of HPGIS w.e.f. 1.4.2010.
3. The appointment will also be further subject to the production of the following certificates/declarations:-
(i) Certificate of fitness by the Medical Board of CMO, ZH Dharmshala, if not already produced ( only in case of in service candidates). The fresh appointee is required to furnish this certificate.
(ii) Declaration that he has only one living wife. (iii) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India on making a solemn affirmation to that effect.
4. If the appointee accept the offer of appointment on the above terms and conditions, he/she after having been declared medically fit by a Medical Board should report for duty to the Principal, Dr.RPGMC Kangra at Tanda within a period of 15 days, failing which the offer of appointment shall be treated as cancelled.
5. No traveling allowance shall be allowed for joining the appointment.
6. No extension will be given to join the assignment.
By order,, Sd/- Principal Secretary(Health).
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MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 20th September, 2011
No. HFW-B(B)2-10/2010.—On the recommendations of Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to offer an appointment as Assistant Professor (Class-I Gazetted) to the following doctors in the department mentioned against their names in IGMC, Shimla in the pay scale of Rs. 37400-67000+8900/-GP per month plus allowances as admissible in the department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh on the following terms and conditions in the cadre shown against their names:-
S.No. Name & address Department
1. Dr. Vishal Mago S/o Sh.VIP Mago Plastic Surgery J-2, Type-4 Medical College Campus (Assistant Prof.) Haldwani, Nanital, Utrakhand-263139. 2. Dr. Monia Rathore, D/o Sh. Physiology3413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 Surskshat Singh, Set No. 41, Block-G (Assistant Prof.) Type-IV Quarters (New) Dr. RPGMC Kangra at Tanda, H.P.176001. 3. Dr. Piyush Kapila S/o Sh. Amrit Lal Forensic Medicine Kapila, Kalp Taru Building , Lower Jakhoo (Assistant prof.) Shimla-171001. 4. Dr. Parmod Kumar Sharma, S/o Sh. Murari Paediatric Surgery Lal Sharma, 52 Kundan Nagar, Behind (Assistant prof.) Karoli Mata Mandir Mahalgaon,Gawalior- 474002 (MP). 5. Dr. Vivek Kumar S/o Sh. Dalip Chand Nephrology H. No. 3367, First Floor, Sector-15-D (Assistant Prof.) Chandigarh-160015. 6. Dr. Tarun Sharma, S/o Sh.Mahesh Prasad Neurosurgery H. No. A-83, Opp. Noida Public School (Assistant prof.) Sector-23, Gautam Budh Nagar, Noida-201301. 7. Dr. Sunita D/o Sh. Harihar Bio-Chemistry 2-C, Arjun Apartment, F-Block, (Assistant Prof.) Vikaspuri, New Delhi-110018.
2. (a) That the post is temporary but likely to continue/become permanent. (b) He /she will be on probation for a period of two years and during the period of probation his /her services can be terminated at any time without giving any notice. After completion of the probation period, the appointment can be terminated at any time by giving one month's notice or pay in lieu thereof by the appointing authority without giving any reasons.
(c) Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time.
(d) The appointment carries liability to serve in any part of India/Himachal Pradesh including the Defence at the time of emergency.
(e) He will have to contribute compulsorily to the contributory pension scheme at such minimum rates as prescribed in H.P. Civil Services Contributory Pension Rules-2006.
(f) Private practice of any kind what so ever is prohibited. A non practicing allowance as admissible under the rules will be paid to him.
(g) The appointment is also subject to the verification of character antecedents, which will be got verified later on. In case the character antecedents are not found satisfactory, the services shall be liable to be terminated without giving any notice.
(h) If the above doctor is in regular service of State Government, his pay shall be fixed as per provision of the relevant rules and regulations in force. (i) It shall be mandatory to become member of HPGIS w.e.f. 1.4.2010.
3. The appointment will also be further subject to the production of the following certificates/declarations:-
(i) Certificate of fitness by the Medical Board of CMO, DDU Hospital, Shimla, if not already produced ( only in case of in service candidates). The fresh appointee is required to furnish this certificate.
(ii) Declaration that he has only one living wife. (iii) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India on making a solemn affirmation to that effect.
3414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 19334. If the appointee accept the offer of appointment on the above terms and conditions, he after having been declared medically fit by a Medical Board should report for duty to the Principal, IGMC,Shimla within a period of 15 days, failing which the offer of appointment shall be treated as cancelled.
5. No traveling allowance shall be allowed for joining the appointment.
6. No extension will be given to join the assignment.
By order,, Sd/- Principal Secretary(Health).
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MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 24th Sept., 2011
No. HFW-B(A)3-4/2009.—In continuation to this department notification of even No. dated 8.11.2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to create one more post of Assistant Professor in the department of Radiotherpy (Oncology) in Dr. RPGMC Kangra at Tanda .
The expenditure on this account is debit able to Major Head "2210-Medical & Public Health, 105-Allopathy-05-Medical Education & Research, 06-Dr. RPGMC Kangra at Tanda (Non- Plan) under SOE Salary during the current financial year 2010-2011.
The concurrence of the Finance Department has been obtained vide their U.O. No. 51516944-Fin-F/2010 dated 18.8.2010.
By order, Sd/- Secretary (Health).
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री बाबू राम पुत्र श्री मुनशी राम, निवसी सन्डयार, तहसील घुमारवीं
बनाम
1. श्री राम लाल पुत्र श्री मुनशी राम, माडल टाउन 121L, सोनीपत, हरियाणा 2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री श्याम लाल, हाउस नं0 143, नजदीक सिगार सिनेमा, लुधियाना, पंजाब।
3. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दीप राम, गांव डाबल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।3415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 उपरोक्त विषय पर आम जनता व खास को बजरिया राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा सन्डयार में इन्तकाल नम्बर 1621 दरुस्ती गरदावरी बराए फैसला दर्ज है उपरोक्त इन्तकाल को तस्दीक होने पर किसी को एतराज हो तो 10 अक्तूबर, 2011 तक अपना एतराज पेश करे अन्यथा इन्तकाल नम्बर 1621 तस्दीक कर दिया जाएगा।
दिनांक 12-9-2011.
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 22 तारीख मरजुआ 20-8-2011 तारीख पेशी : 17-10-2011 श्री प्यार चन्द पुत्र श्री शुकरू राम, निवासी बसालन, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री प्यार चन्द पुत्र श्री शुकरू राम, निवासी बसालन, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दावा दायर किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 26-1-1998 को हुई। किन्हीं कारणवश वह उनकी मृत्यु ग्राम पंचायत पिहड वेहडलू में दर्ज नहीं करा सके हं,ै जिसके आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता की मृत्यु ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 8 तारीख मरजुआ 6-7-2011 तारीख पेशी : 17-10-2011 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री शुकर सिंह, निवासी लरहाणा, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
श्री धनी राम, रवि पुत्र व श्रीमती विमला देवी, सत्या देवी, निको देवी, रीना देवी पुत्रियां व श्रीमती सैना देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, अमर नाथ पुत्र व श्रीमती मनसा देवी पुत्री श्री भगतू, राजेश सिंह पुत्र व श्रीमती विना देवी, लता देवी पुत्रियां व श्रीमती द्रोम्पति देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गुरदयाल उर्फ गोपाल दास, 3416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 माया देवी पुत्री बालम, अमर सिंह, भोला राम, सरन सिंह पुत्रगण व व्यासा देवी पुत्री व सुरजू विधवा व कुन्दन सिंह पुत्र व माधो राम, प्रभी धर्मपत्नी स्व0 श्री गंगा राम उर्फ मंगत राम, नेक राम, दान सिंह, भीम सिंह, अमी चन्द पुत्र साधू, चुनी लाल पुत्र साधू, त्रिलोक नाथ, विजय सिंह, प्रताप चन्द पुत्रगण व आशा देवी, सुमना देवी पुत्रियां व सोमा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री शुकर सिंह, अनु, काकू पुत्र व पुनम पुत्री श्री शुकर सिंह निवासीगण लरहाणा, तहसील भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री शुकर सिंह, निवासी लरहाणा, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में खा0 ख0 नं0 14/16 ता0 20 ख0 नं0 373, 377, 376, 378, 375, 379, 374, 380, 165, 372, 381, कित्ता 11, रकबा तादादी 24-12-15 बीघा की तकसीम हेतु दावा दायर किया है जिसमें प्रतिवादी नं0 9, 11, 17, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, व 24 के L.R.S., श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री भीम सिंह व विक्रम सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, नि0 लरहाणा, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को समन भेजे गए परन्तु समन की तामील नहीं हो रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि समन की तामील साधारण तरीके से होनी असम्भव है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-10-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपने दावा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 24 तारीख मरजुआ 26-9-2011 तारीख पेशी : 28-10-2011 श्री चमेल सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी लाहला, ग्राम पंचायत मतेहड़, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . वादी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री चमेल सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी लाहला, ग्राम पंचायत मतेहड़, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दावा दायर किया है कि उसकी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत में 52 वर्ष है। जबकि प्रार्थी की जन्म तिथि 21-1-1958 दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 8 तारीख मरजुआ 6-7-2011 तारीख पेशी : 17-10-2011 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री शुकर सिंह, निवासी लरहाएणा, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
श्री अमर सिंह, कुन्दन सिंह, भोला राम, सरन सिंह पुत्रगण व श्रीमती व्यासा पुत्री व श्रीमती सुरजू विधवा माधो राम, श्रीमती प्रभी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मांगा राम उर्फ मंगत राम, नेक राम, दान सिंह, भीम सिंह पुत्रगण अमी चन्द, चुन्नी लाल पुत्र साधू, त्रिलाक नाथ, विजय, प्रताप चन्द पुत्रगण व आशा देवी सुमना देवी पुत्रियां व श्रीमती सोमा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री शुकर सिंह, अनु, काकू पुत्रगण व पुनम पुत्री शुकर सिंह, निवासीगण लरहाणा, तहसील भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोम। श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री शुकर सिंह, निवासी लरहाएणा, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में खा0 ख0 नं0 13/14 ता0 15 खसरा नं0 2, 16, 22, 24, 31, 36, 41, 45, 53, 60, 65, 77, 78, 80, 86, 87, 91, 92, 97, 104, 105, 111, 116, 118, 120, 129, 131, 135, 148, 151, 152, 153, 159, 166, 175, 183, 189, 193, 195, 201, 206, 208, 213, 221, 231, 237, 246, 248, 251, 256, 270, 282, 284, 285, 291, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 317, 318, 326, 330, 333, 344, 351, 354, 366, 369, 383, 387, 388, 396, 398, 400, 406, 411, 417, 418, 425, 427, 432,441, 323, कित्ता 92, रकबा तादादी 71-14-11 बीघा की तकसीम हेतु दावा दायर किया है जिसमें प्रतिवादी क्रम नं0 9, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, व 10 के L.R.S., श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री भीम सिंह व विक्रम सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, नि0 लरहाणा, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को समन भेजे गए परन्तु समन की तामील नहीं हो रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि समन की तामील साधारण तरीके से होनी असम्भव है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण के वारसानों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-10-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपने दावा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
Tenzin Rapten son of Mr. Tsering, r/o TCV Vill. Suja, Tehsil Joginderngar, Distt. Mandi, . . Husband. Himachal Pradesh
Tashi Lhazom d/o Lhawang, r/o TCV Vill. Suja Tehsil Joginderngar, Distt. Mandi, . . Wife. Himachal Pradesh
बनाम
आम जनता
3418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2011/13 आश्विन, 1933 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में Tenzin Rapten व Tashi Lhazom ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 7-5-2010 TCV. Suja में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 7-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
Nima Kalsang son of Mr. Topgyal, r/o TCV Vill. Suja, Tehsil Joginderngar, Distt. Mandi, . . Husband. Himachal Pradesh
Kusang Lhamo d/o Sangay Dorji, r/o TCV Vill. Suja Tehsil Joginderngar, Distt. Mandi, . . Wife. Himachal Pradesh
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में Nima Lalsang व Kunsang Lhamo ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 7-8-2008 को TCV. Suja में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 7-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित