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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 141, 13 October 2011

Published 13 October 2011

Gazette no.
141
Gazetteid
141/GAZETTE/2011-13/10/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-10-13.141_gazette_2011-13_10_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला वीरवीरवीरवीरववववारारारार 13131313 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////21212121 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla- 2, 18th July, 2011

No. Shram (B) 3-1/2006 (Estt.) L.O.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Sh. Prem Singh, Labour Inspector to the post of Labour Officer, (Class-II, Gazetted) in the pay scale of Rs. 7000-10980 (Pre-Revised) Rs. 10300-34800+Rs. 4400/- G.P., in the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh, on regular basis in pursuance of Deptt. Of Personnel instruction's issued vide letter No. PER(AP)-C-F(1)-1/2009, dated 16th November,2009, in the public interest.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post him as Labour Officer at Bilaspur against vacancy.

141-राजपत्र/2011-13-10-2011 (3445)3446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 3. Sh. Prem Singh, on his promotion, shall remain on probation for a period of two years in the first instance. He shall be entitled to exercise for fixation of pay under the provisions of F.R.22(1)(a)(i) within one month from the date of receipt of this order.

4. Sh. Prem Singh is directed to report for duty at his new place of posting within a fortnight positively. The promotion shall take place on joining at new place of posting. No extension in joining period will be allowed in any case.

By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Lab. & Emp.).

________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 सितम्बर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-33333333/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चडयारा/346 तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल चडयारा में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर चडयारा/346 480/1 0-02-04 281/1 0-02-18 183/1 0-06-01 557/1 0-07-00 किता-4किता-4किता-4किता-4 0-18-030-18-030-18-030-18-03

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।3447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अक्तूबर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-31313131/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चाम्बी/352 तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल चाम्बी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर चाम्बी/352 205/1 0-05-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

--------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अक्तूबर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-33332222/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जोला/353 तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल जोला में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर जोला/353 58/1 0-01-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अक्तूबर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-34343434/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कठलग/350 तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल कठलग में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर कठलग/350 271/2 0-02-19 271/1 0-01-123449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 325/1 0-02-09 1092/1 0-03-04 किता-4 0-10-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 सितम्बर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-33330000/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टिल्ली/348 तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल टिल्ली में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर टिल्ली/348 1171/46/1 0-03-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।3450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अक्तूबर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-33336666/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी/2011-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छनवाड़ी/347 तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल छनवाड़ी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर छनवाड़ी/347 1043/678/1 0-03-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 सितम्बर, 2011

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)8-33338888/2011-/2011-/2011-/2011-कांगड़ाकांगड़ाकांगड़ाकांगड़ा....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चौकी ढोरियां तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा में स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।3451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) मण्डी सदर चौकी ढोरियां 441/1 0-02-87 446/1 0-02-90 कििििताकताकताकता-2-2-2-2 0-05-770-05-770-05-770-05-77

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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HOME DEPARTMENT (SECTION-F)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st October, 2011

No. Home-F(B)15-3/2011-Fire.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of a Fire Post at Amb, District Una, alongwith the following posts/Fire vehicles, to be transferred (by way of internalization) from the existing Fire Stations mentioned against their names :-

Staff :

1. Leading Fireman = 1 from Fire Station Dharamshala 2. Firemen = 4 from Fire Station Solan 3. Driver-cum-Pump Operator = 1 from Fire Station Dharamshala

Vehicle :

1. Fire Tender = 1 from Fire Station Dharamshala

Home Guards :

1. Driver Duty = 3 from Fire Station Una 2. Firemen Duty = 8 from Fire Station Una

The Fire Post Amb shall work under the control of Commandant Home Guards 12th Battalion, Una, District Una (H.P.).

By Order Sd/- Pr. Secretary (Home).

3452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 01 तारीख मरजुआ : 9-2-2011 तारीख पेशी : 1-11-2011 श्री शंकर दास सुपुत्र श्री कन्हैया, निवासी गांव रावा, ग्राम पंचायत उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी

. . आवेदनकर्ता।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत उरला, गांव व डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, 2. आम जनता

. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

उद्‌घोषणा राजपत्र।

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोयम आम जनता को बजरिया उद्‌घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 1-11-2011 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकक्षीय अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 1-10-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

In the court of Shri Vinay Modi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh

File No. 03 Instd on : 2-2-2010 Decided on..........................

In the matter of :

Shri Tek Chand s/o Shri Shiv Ram, r/o Village Saned, P. O. and Tehsil Padhar, District Mandi, Himachl Pradesh.

with

Smt. Shanti Devi d/o Shri Fateh Chand, r/o Village Bhunter, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh, at present wife of Shri Tek Chand s/o Shri Shiv Ram, r/o Village Saned, P. O. ..Petitioners/Applicants. and Tehsil Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondents3453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 Whereas Shri Tek Chand s/o Shri Shiv Ram, r/o Village Saned, P. O. and Tehsil Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh and Smt. Shanti Devi d/o Shri Fateh Chand, r/o Village Bhunter, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh, at present wife of Shri Tek Chand s/o Shri Shiv Ram, r/o Village Saned, P. O. and Tehsil Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh. Both have presented an application for the registration of marrage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 21-11-2011 at 10.00 A.M. to object registration of marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of this court on 22-9-2011.

Seal.

VINAY MODI,

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Padhar, District Mandi,

Himachal Pradesh.

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भूरी सिंह पुत्र श्री जय राम, निवासी सताहण, डाकघर लागधार, इलाका तुंगल, उप-तहसील . . प्रार्थी। कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।

श्री भूरी सिंह पुत्र श्री जय राम, निवासी सताहण, डाकघर लागधार, इलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम भूरी सिंह है जो स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा नाम भूरिया पुत्र जय राम दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश दिए जावे। सर्वसाधारण को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 31-10-2011 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री राजपाल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :15-IX/2011 तारीख मजरुआ : 16-6-2011 तारीख पेशी : 18-10-2011 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कांशी राम, निवासी धरोगडा बजरिया मुखत्यार खास श्री जीत राम पुत्र श्री मनसा राम, गांव व डा0 गढेरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

सर्वश्री नरेश चन्द, भूपेन्द्र, हितेन्द्र पुत्रगण श्रीमती रीना, सत्या पुत्रियां पूर्ण चन्द, सुरेश कुमार पुत्र श्रीमती कलावती, भीखी देवी पुत्र व श्रीमती लच्छमी देवी धर्मपत्नी श्री जालम सिंह, हुकमी राम पुत्र बदरिया, भूप राम, भीमी राम, जितेन्द्र, महेन्द्र पुत्रगण श्रीमती हिम ज्योति पुत्री व श्रीमती सनैहरू धर्मपत्नी श्री लीला दास, संजीव कुमार पुत्र भूमि प्रकाश, नरेश चन्द, लोक चन्द, हेम प्रकाश पुत्रगण सीता राम, हेमन्त कुमार, टेक दास पुत्रगण प्रेम लाल, राजेन्द्र पुत्र चन्दु, देवी दास पुत्र हरसहाई, धनी राम पुत्र केशव राम, महेश्वर, हेम राज पुत्रगण गंगा राम, हेम चन्द, सुरेश कुमार पुत्रगण देवी राम, रतन दास पुत्र लच्छमी नन्द, निवासीगण धरोगडा, . . प्रतिवादीगण। परगना सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला

प्रार्थना-पत्र बराए जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन बारे।

यह कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कांशी राम, निवासी धरोगडा बजरिया मुखत्यार खास श्री जीत राम पुत्र श्री मनसा राम, गांव व डा0 गढेरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराए जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 25/91, ता 109, कित्ता 57, रकबा 05-40-74 है0 व खाता/खतौनी नं0 26/110, कित्ता 1, रकबा 0-03-32 है0, वाका मौजा धरोगडा, तहसील सुन्नी प्रस्तुत किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील हेतु कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए परन्तु अध्म तामील व अधूरा पता होने के कारण तामील न हो सकी जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण उपरोक्त मुकद्दमा में जानबूझ कर पेश नहीं हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भी उपरोक्त तकसीम बारे कोई एतराज हो तो वह स्वयं व वकालतन तौर पर दिनांक 18-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राजपाल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द सलाक्टा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री नियम प्रकाश पुत्र श्री हेम दत, वासी ग्राम टिक्कर, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

श्री हेम दत पुत्र श्री केशव राम, वासी ग्राम टिक्कर, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। उनवान मुकद्दमा :

इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी चक टिक्कर नाल आदि पटवार वृत्त धर्मपूर में दर्ज करके तस्दीक करने बारा।3455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 इस कार्यालय में श्री नियम प्रकाश पुत्र श्री हेम दत, वासी ग्राम टिक्कर, तहसील ठियोग, ने एक प्रार्थना-पत्र मेरे समक्ष पेश किया है कि मेरे पिता श्री हेम दत पुत्र श्री केशव राम, वासी टिक्कर लगभग 12 वर्ष से लापता हैं। इस बारा कानूनगो हल्का मत्याना, पटवारी हल्का धर्मपूर व प्रधान ग्राम पंचायत क्यारटू एवं प्रथम प्राथमिक रिपोर्ट थाना ठियोग के अनुसार प्रार्थी श्री नियम प्रकाश का पिता श्री हेम दत अर्सा लगभग 12 वर्षों से लापता है, काफी छान-बीन करने के उपरान्त इसका कोई अता-पता व सुराग न मिला है और न ही वह आज तक वापस आया है। इसके जायज वारसान श्री नियम प्रकाश, मदन शर्मा, हितेन्द्र प्रकाश पुत्र व श्रीमती जैमवन्ती, श्रीमती मीना देवी पुत्रियां व श्रीमती सत्या देवी पत्नी अश बताई गई हैं।

इस इश्तहार द्वारा श्री हेम दत पुत्र श्री केशव राम, ग्राम टिक्कर तस्दीक ठियोग व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि हेम दत कहीं जीवित हो या किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-11-2011 तक किसी भी कार्य दिवस पर मेरे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा हेम दत को लापता/मृत मानकर इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी (बरास्त) 5-11-2011 के बाद दर्ज करके जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दी जाएगी। तदोपरान्त कोई अपील मान्य नहीं होगी। आज दिनांक ...........................2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

प्रकाश चन्द सलाक्टा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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Office of the Deputy Commissioner Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh

NOTIFICATION

Shimla-1, the 1st July, 2011

No. SML-Dev-(Notary Public) 2005-967-969.—Whereas Shri Saroj Kumar Chauhan Advocate has submitted his application for appointment as a Notary Public under Rule 4 of the Notaries Rules, 1956 in Kotkhai Sub-Division Theog.

Therefore, I the undersigned in exercise of the powers vested in me vide Government of Himachal Pradesh Notification No. LLR-107-323/56-II dated 27-9-77, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules 1956 for the information of all concerned for inviting objections if any, within fourteen days from the date of publication of this notification regarding appointment of the above mentioned Advocate as a Notary Public in Kotkhai Sub-Division Theog.

Sd/-

District Magistrate, Shimla.

3456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 Office of the Deputy Commissioner Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh

NOTIFICATION

Shimla-1, the 1st July, 2011

No. SML-Dev-(Notary Public) 2005-1208-1210.—Whereas Shri Vidya Sagar Advocate has submitted his application for appointment as a Notary Public under Rule 4 of the Notaries Rules, 1956 in Shimla.

Therefore, I the undersigned in exercise of the powers vested in me vide Government of Himachal Pradesh Notification No. LLR-107-323/56-II dated 27-9-77, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules 1956 for the information of all concerned for inviting objections if any, within fourteen days from the date of publication of this notification regarding appointment of the above mentioned Advocate as a Notary Public in Theog.

Sd/-

District Magistrate, Shimla.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री नगीन चन्द पुत्र श्री मुसाफरू, निवासी मांगू, डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत मांगू, तहसील अर्की

. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार आम।

हर जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री नगीन चन्द पुत्र श्री मुसाफरू, निवासी मांगू, डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी बेटी चांदनी की जन्म तिथि 21-3-2007 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 दिया है, यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2011 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 27-9-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।3457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मु0 नं0 : /2011

श्री गुरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत राम, निवासी ग्राम किश्नपुरा, तहसील बद्दी।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 12-5-2009 को श्रीमती सुनिता रानी पुत्री श्री रामपाल, निवासी पौरियां, तहसील कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह गुरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत राम, निवासी ग्राम किश्नपुरा, तहसील बद्दी व श्रीमती सुनिता रानी पुत्री श्री राम पाल, निवासी पौरियां, तहसील कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज सचिव, ग्राम पंचायत किश्नपुरा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 17-10-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 27-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलाधिकारी,

नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।3458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2011/21 आश्विन, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 October 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-10-13.141_gazette_2011-13_10_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-10-13.141_gazette_2011-13_10_2011.