राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शनिशिमला शनिशिमला शनिशिमला शनिववववारारारार 15151515 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////23232323 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th September, 2011
No. HHC/Admn.16 (7)74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Atul Kumar, Advocate, Jawali as Oath Commissioner at Jawali, Distt. Kangra, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General. 143-राजपत्र/2011-15-10-2011 (3477)3478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001
NOTIFICATION
Shimla the 28th September, 2011
No. HHC/Admn.16 (7)/74-IX.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Archana Dhiman, Advocate, Jaisinghpur as Oath Commissioner at Jaisinghpur, with immediate effect as requested by her.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st October, 2011
No. HHC/GAZ/14-58/75-XIII.—It is hereby notified for information of the Civil Judges(Junior Division) concerned that the 58th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:-
| Date | Paper/subject | Time |
| Friday December 9, 2011 | Criminal Law C ivil Law | 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM |
| Saturday December 10, 2011 | Revenue Law-I R evenue Law-II | 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM |
| Sunday December 11, 2011 | Accounts C onstitutional Law | 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM |
By order, Registrar General, Secretary Departmental. Examination Committee.
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प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना
शिमला 2, 3 अगस्त 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-5/2010ः पर0(ए0आर0)ए(3)-5/2010ः पर0(ए0आर0)ए(3)-5/2010ः पर0(ए0आर0)ए(3)-5/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में चपरासी, वर्ग-प्टए (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
3479राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, चपरासी वर्ग-IV (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
सचिव (प्रशासनिक सुधार)।
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उपाबन्ध ''क'' उपाबन्ध ''क'' उपाबन्ध ''क'' उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) पद(अलिपिक वर्गीय) पद(अलिपिक वर्गीय) पद(अलिपिक वर्गीय) पद कककके लिए भर्ती े लिए भर्ती े लिए भर्ती े लिए भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में चपरासी, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में चपरासी, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में चपरासी, वर्ग- और प्रोन्नति नियमऔर प्रोन्नति नियमऔर प्रोन्नति नियमऔर प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....---- चपरासी ।
2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----05 (पांच) ।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....---- वर्ग- IV (अराजपत्रित)(अलिपिक वर्गीय)।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....---- नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : (i) ` 4900-10680 जमा ` 1300/-गे्रड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 6200/- प्रतिमास । 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....---- लागू नहीं ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसा सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायो द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । 3480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 टिप्पण : 1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूसीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूसीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूसीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएंनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएंनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएंनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं....----अनिवार्य :अनिवार्य :अनिवार्य :अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं पास या इसके समतुल्य होना चाहिए ।
ंॅंछनीय अर्हताएं....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान वावावावांॅंछनीय अर्हताएं ंॅंछनीय अर्हताएं ंॅंछनीय अर्हताएं विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता । 8888.... सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत ें लागू होंगी या नहीं....---- आयु. : लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हता : लागू नहीं। व्यक्तियों की दशा मव्यक्तियों की दशा मव्यक्तियों की दशा मव्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ें लागू होंगी या नहीं ें लागू होंगी या नहीं
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....---- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....----शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा सैकन्डमैंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथा कथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11111111.... प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणि प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, यां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, यां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, यां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणि प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणि स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----(i) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा/सैकन्डमैन्ट आधार पर।
(ii) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड ;पद्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहले ही सैकण्डमैंट पर लिए गए पदधारियों के हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यलय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देते हैं उनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात् उपरोक्त स्तम्भ 10 में यथा उपबन्धित भर्ती की पद्वति अपनाई जाएगी ।
ति विधमान हो तो उसकी संरचना....---- लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समियदि विभागीय प्रोन्नति समियदि विभागीय प्रोन्नति समियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना ति विधमान हो तो उसकी संरचना ति विधमान हो तो उसकी संरचना
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगाजायेगाजायेगाजायेगा....---- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं....---- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....---- सीधी भर्ती के मामले मेें, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-क15-क15-क15-क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....---- इन नियमों में किसी बात के होते हुए संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :-
3481राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 (I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए पर लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन कार्य क्षेत्र में न आनाकार्य क्षेत्र में न आनाकार्य क्षेत्र में न आनाकार्य क्षेत्र में न आना....----राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञाापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य प्रात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेंगा।
(ग) चयन, इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।
((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को ` 6200/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 190/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत्) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III) ) ) ) नियनियनियनियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी ुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और ुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी ुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV)))) चयन चयन चयन चयन प्रक्रियाप्रक्रियाप्रक्रियाप्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) ) ) ) संविदात्मकसंविदात्मकसंविदात्मकसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिनियुक्तियों के लिए चयन समितिनियुक्तियों के लिए चयन समितिनियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात राज्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का ` 6200/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में ` 190/- (पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत् ) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता ह,ै तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगा । वह3482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक ही स्थान पद पांच वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीक्त चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के हकदार होंगे।
16 16 16 16 आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध-''ख'' उपाबन्ध-''ख'' उपाबन्ध-''ख'' उपाबन्ध-''ख'' चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित कीनिष्पादित कीनिष्पादित कीनिष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपजाने वाली संविदा/करार का प्ररूपजाने वाली संविदा/करार का प्ररूपजाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़...........................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................निवासी ............. ...................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................ को किया गया ।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
3483राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में .........................से प्रारम्भ होने और ........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/- प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त चपरासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिर्पूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त चपरासी कर्तव्य (ड्यूटि)से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पद नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ -साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 3484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 साक्षियों की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)A(3)-5/2010, dated
23.08.2011 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].
ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION
NOTIFICATION
[
Shimla-2, the 23rd August, 2011
No. Per(AR)A(3)-5/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub –section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Peon, Class-IV (Non- Gazetted) (Non Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Peon, Class-IV, Non-Gazetted (Non Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2011.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary (AR).
3485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 "ANNEXURE-A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PEON
(NON-GAZETTED) CLASS-IV, IN THE HIMACHAL PRADESH
STATE INFORMATION COMMISSION
1. Name of post.— Peon
2. Number of post(s).— 05 (Five)
3. Classification.— Class-IV (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)
4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent:
Pay Band `4900-10680 +`1300/- Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees `6200/- as per details given in
Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable
6 Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis : Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment :
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were/are subsequently appointee by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—(a) Essential Qualifications.—Should have passed Matriculation Examination or its equivalent from recognized Board of School Education / Institution.
3486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable . Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be, ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be failing which by transfer / on secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made—(i) By transfer/on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments.
(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on secondment shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbents who opt for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— Not
applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the recruiting authority so considers necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Peon in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis.
Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
3487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB/HPPSC.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) T he selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`6200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. State Information Commission, Himachal Pradesh.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the State Information Commission, Himachal Pradesh from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @`190/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
3488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation,— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17 Departmental –Examination.— Not applicable
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Recruiting Authority relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
______
ANNEXURE-"B"
Form of contract/agreement to be executed between the Peon and the Government of
Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H. P.
This agreement is made on this…….……….day of…………...in the Year……………Between Shri/Smt……………..S/o/D/o ShriR/o………………Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H. P. (here-in- after referred to as the SECOND PARTY).
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Peon for a period of 1 year commencing on day of ______________ and ending on the day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________and information notice shall not be necessary.
Provided that for extention/renewal of contract period of year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `6200/- fixed per month.
3489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 19333. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Peon will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Peon. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Peon will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Addres IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)3490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 12th October, 2011
No. Mudran (B) 2-2/2003.—Governor Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Hans Raj Rana , Assistant Controller (Printing) Class-I (Gazetted) in the department of Printing and Stationery shall retire from the Government service after attaining the age of superannuation on 30-4-2012 .
By order, Sd/- Pr. Secretary (P&S).
________
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th June, 2011
No. Ind.A(F)4-1/201.—On the recommendation of the Standing Committee, the Governor, Himachal Pradesh, in the interest of the development of IT Park is pleased to declare the 353.15 bighas of land comprised in Majhol, Waknaghat in Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh, as Industrial Area with immediate effect. The details of land are given as under:-
| Sr. No. | Hadbast No. | Khevat No. | Khatauni No. | Khasra No. | Ownership | Classifi- cation of Land | Possession |
| 1. | 62 Majhol | 79 | 110 | 1442/2 /1 (353-15 Bigha) | State Govt. of Himachal Pradesh | Banjar Kadim Charagah | Secretary Industries & Information Technology H.P. Intkal No.515 dated 23.9.02. |
By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Industries).
3491राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 20-7-2011
संख्या इण्ड-ए(एफ)10-10संख्या इण्ड-ए(एफ)10-10संख्या इण्ड-ए(एफ)10-10संख्या इण्ड-ए(एफ)10-10////2010201020102010....—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को सरकारी व्यय पर निम्न- लिखित विनिर्दिष्ट भूमि जैसा कि विवरणी में दर्शाया गया है, को जनहित में अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है।
अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-1-2011 जो कि राजपत्र में दिनांक 8-2-2011 को प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा मौजा कटिरडू माजरा व मौजा कश्मीरपुर ब्राहमणा तहसील नालागढ,़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि अर्जित की जानी थी, जैसा कि नीचे दी गई विवरणी में विनिर्दिष्ट है, की भूमि अर्जन कार्रवाई सहर्ष वापिस लेते हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
क्रम संख्या जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा तादादी 1. सोलन नालागढ़ कटिरडू माजरा 33 1-18 34 3-19 2. 41 1-01 3. 13 2-14 4. 14 3-03 5. 15 0-14 6. 16 4-15 7. 23 14-06 8. 12 2-13 9. 28 10-04 10. 17 4-11 11. 32 7-05 12. 35 2-18 13. 29 min 1-19 14. 21 3-12 15. 22 1-04 16. 29 min 2-00 17. 18 6-14 18. 30 2-01 19. 30/1 2-09 20. 11 0-08 21. 10 min 1-13 22. 39 1-15 23. 9 3-14 24. 10 min 0-06 25. 19 4-18 26. 24 4-00 27. 25 2-14 28. 7 min 22-06 29. 7 min 13-04 30.
3492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 193331. 32. 33. 34. 35.
37 min 1-00 37 min 1-18 36 2-19 38 2-19 40 1-15 तादादीतादादीतादादीतादादी 145-09 सोलन नालागढ़ कश्मीरपुर ब्राह्मणा़ खसरा नं0 रकबा तादादी 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.
161 1-04 162 16-11 246 1-02 247 1-06 248 3-00 249 8-14 250 3-13 251 1-14 252 4-00 253 2-03 254 7-14 171 8-12 207 min 1-10 208 0-12 211 0-08 212 0-10 221 2-05 223 1-10 224 min 7-00 207 min 12-19 224 min 11-01 288/216 1-08 289/220 0-12 293/216 0-10 294/219 0-14 295/220 0-14 296/220 0-02 303/216 0-19 304/220 1-02 311/216 0-17 312/220 1-04 317/219 2-00 174 3-16 175 0-12 176 1-00 193 3-10 194 1-05 197 2-14 198 2-02 203 4-19 205 0-09 229 1-02 230 0-06 232 2-033493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.
233 1-09 165 0-08 168 0-11 183 0-12 209 0-13 217 2-04 132 3-03 124 3-05 244 5-08 243 4-03 266/173 0-14 210 1-19 134 1-00 135 10-09 213 0-14 214 0-13 215 0-13 167 1-13 153 1-00 166 0-13 169 2-10 163 2-18 164 3-12 155 0-13 159 2-11 156 2-01 157 2-05 160 9-09 123 3-05 133 0-19 179 8-12 186 7-12 187 0-16 195 1-01 196 5-11 227 2-14 228 1-16 235 6-14 236 4-02 125 7-18 126 0-16 127 0-04 128 0-01 129 0-16 130 7-07 143 2-08 144 1-07 145 1-04 146 0-07 141 2-04 200 0-05 201 0-163494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.
202 3-11 130/1 1-12 136 7-18 199 1-09 137 2-11 324/138 3-05 326/138 4-07 325/138 1-01 271/147 2-18 261/151 0-07 152 1-07 263/158 1-11 139 2-00 142 0-19 122 5-17 150 4-11 154 3-10 170 4-18 140 1-13 231 0-06 234 1-00 188 0-18 191 0-15 192 1-06 222 14-08 225 11-18 240 0-18 237 2-09 238 1-02 239 0-16 242 2-05 131 2-00 177 1-14 189 0-03 226 0-07 245 0-04 148 1-02 149 0-11 267/151 0-17 तादादीतादादीतादादीतादादी 368-01
कुल जोडकुल जोडकुल जोडकुल जोड़़़़ 145-09 + 368-01 बीघा = 513-10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव।3495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933
In the Court of Shri Shivdev Singh, Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
1. Shri Sandeep Kumar Bhandari s/o Shri Tek Bahadur Bhandari, r/o V. P. O. Dal Lake, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra (H. P.).
2. Smt. Nirmala Bhandari d/o Shri Kul Bahadur Thapa, r/o Naya Nagar, P. O. Subathu, . . Applicants.
Tehsil and Distt. Solan
Versus
1. General Public, 2. Secretary, G. P. Bathala
. . Respondents.
PUBLIC NOTICE :
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (40) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 5-5-1998 at V. P. O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary, G. P. Bathala.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 7-11-2011 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 23rd day of September, 2011.
Seal.
SHIVDEV SINGH,
Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ
तारीख पेशी : 21-11-2011 श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री मठु राम, महाल ठारा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता पंचायत ठारा
3496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 श्री जसवन्त सिंह उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री मठु, महाल ठारा, तहसील बैजनाथ ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल ठारा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में भू-मालिक है लेकिन इसका नाम राजस्व अभिलेख में जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री मठु दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री मठु के बजाए जसवन्त सिंह पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री मठु दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम पुत्र मठु के बजाए जसवन्त सिंह पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री मठु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ
तारीख पेशी : 22-10-2011 1. श्री बसन्त राम पुत्र, 2. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री अच्छर, 3. राजन पुत्र श्री शंकर दास, निवासी पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. साधो पुत्र, 2. राधे पुत्र, 3. जीवनी पुत्री मृतक राझा पुत्र झाला, 4. उधो राम मृतक पुत्र, 5. खम्बो उर्फ खम्फा राम पुत्र, 6. जुल्फी देवी पुत्री नीरू पुत्र झाला, 7. किशोरी लाल पुत्र, 8. श्रीमती सूती देवी मृतक पुत्री, 9. गुड्ी देवी मृतक पुत्री Bhariga Ram पुत्र Dhundhu निवासी कुकैना, डा0 तारागढ़, 10. धनी राम, 11. विशन दास पुत्र 12. नैनो देवी, 13. निम्मो देवी विधवा गौरव पुत्र झाला, निवासी धानग। साथ ही 3. जीवनी देवी व 4. उधो राम के वारसान प्यार चन्द, स्वरूप चन्द पुत्रान जीवनी देवी, निवासी सगूर व किशोरी लाल, पृथी चन्द पुत्रान श्रीमती चम्पा देवी पुत्री, श्रीमती कमला देवी विधवा उधो राम, निवासी कुकैना तारागढ़ व रिपू राम पुत्र सूती देवी, निवासी पानसूआ व वैनी पुत्र स्व0 गुड्डी देवी, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ। सायल बसन्त राम ने प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम इस कार्यालय में गुजारा है लेकिन निम्नलिखित जो ऊपर दर्शाए गए हैं को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को खाता नं0 26, खतौनी नं0 47, 48, खसरा नं0 26 व 27, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-03-94 है0 महाल व मौजा पपरोला खास की तकसीम इस कार्यालय में चली है के बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र तकसीम स्वीकार कर लिया जाएगा।
आज दिनांक 23-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 21-11-2011 श्री भूमि सिंह पुत्र श्री सुख राम, निवासी लघु, मौजा सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा
बनाम
श्री भूमि सिंह पुत्र श्री सुख राम, निवासी लघु, मौजा सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम सुख राम पुत्र फिरिया राम है किन्तु भूमि खाता नं0 95, 96, 97, 98, 99 व 196 वाक्या महाल लघु में प्रार्थी के पिता का नाम सुखदेव पुत्र किरपा राम दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। अतः उसने सुखदेव पुत्र किरपा राम के स्थान पर सुख राम पुत्र फिरिया राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर सुखदेव पुत्र किरपा राम के स्थान पर सुख राम पुत्र फिरिया राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ
तारीख पेशी : 22-10-2011 माया देवी बनाम आम जनता श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री भिन्दर सिंह, निवासी पंजायला, डा0 भटू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे पति भिन्दर पुत्र निहाला है जबकि राजस्व रिकार्ड में महिन्द्र पुत्र निहाला दर्ज है जो कि गलत है। अतः महिन्द्र पुत्र निहाला के स्थान पर भिन्दर पुत्र श्री निहाला दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर महिन्द्र पुत्र निहाला के बजाए भिन्दर पुत्र निहाला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 21-11-2011 बदरी राम पुत्र स्व0 श्री कनैहिया, महाल व मौजा अवैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा
बनाम
सर्व जनता पंचायत अवैरी
बदरी राम पुत्र स्व0 श्री कनैहिया, महाल व मौजा अवैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल पन्तेहड़, मौजा बैजनाथ व महाल भटू वूहला, मौजा भटू में मेरे पिता कनैहिया का नाम धनैया पुत्र लैहणु दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसके स्थान पर कनैहिया पुत्र लैहणु दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर धनैया पुत्र लैहणु के बजाए कनैहिया पुत्र लैहणु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 75/NT/II/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
संतोष कुमार सूद बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री संतोष कुमार सूद पुत्र स्व0 श्री तेज राम, निवासी डेन रोड, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला (हाल निवासी ठाकर द्वारा, तहसील पालमपुर) जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अवनी सूद (Avni Sood) की जन्म तिथि 7-5-1979 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-11-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नरेश कुमार शर्मा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ब अदालत जनाब नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री अजय सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह, महाल उपरली ठसोली, मौजा ठसोली, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजस्व अभिलेख के शजरा नस्ब में जाति की दरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री अजय सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री दुर्गा दास, साकन ठसोली उपरली, मौजा ठसोली, तहसील ज्वाली ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व रिकार्ड के अभिलेख के शजरा नस्ब 1917-18 में जाति जोगी गोत्र सवियाल दर्ज है परन्तु जब प्रार्थी ने महाल ठसोली उपरली भूमि क्रय की तो गलती से जाति नाथ गोत्र मनकोटिया इन्तकाल में दर्ज की गई है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि राजस्व अभिलेख में जाति जोगी गोत्र सवियाल उप जाति नाथ गोत्र मनकोटिया दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जाति की दरुस्ती हेतु अगर किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-11-2011 को न्यायालय में असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह इश्तहार आज दिनांक 24-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल तकसीम भूमि
पेशी : 22-10-2011 श्री सम्पूर्ण सिंह पुत्र श्री वीरवल पुत्र श्री वार्खिद, निवासी ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा
. . वादी।
बनाम
1. फौजा राम पुत्र रसीला राम, 2. जोगिन्द्र सिंह, 3. मुन्शी राम, 4. प्रीतम चन्द पुत्र डुमणू राम, 5. हीरदू राम पुत्र रसीला, 6. तिलक राज पुत्र वीरवल, 7. कान्ता देवी विधवा वीरवल, 8. रतन चन्द, 9. चुनी लाल, 10. ऊम चन्द, 11. सरथ सिंह, 12. अशोक कुमार पुत्रान ख्याली राम, 13. धर्मी देवी पुत्री ख्याली राम हाल पत्नी प्रेम चन्द, 14. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री ख्याली राम हाल पत्नी प्रकाश चन्द, निवासी रैहलू, . . प्रतिवादीगण। तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता नं0 61, खतौनी नं0 197, खसरा नम्बरान 101, 102, कित्ता 2, रकबा तादादी 1-25-24 है0 वाक्या मुहाल ठारू, मौजा रैहलू, तहसील शाहपुर मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2004-05 बारे। 3500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमेें प्रतिवादी नं0 2, 8, 9, 10, 11 व 14 को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किए गए। हर बार बिना तामील के प्राप्त हुए हैं और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगणाें को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम बारे अपनी पैरवी करने हेतु दिनांक 22-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष व एतराज पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
1. श्री मदन लाल पुत्र श्री महिन्द्र सिंह, 2. रेखा देवी पत्नी श्री महिन्द्र सिंह, निवासीगण कमलाहड़ी, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री मदन लाल पुत्र श्री महिन्द्र सिंह व श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री महिन्द्र सिंह, निवासीगण कमलाहड़ी, डाकघर भनाला ने मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शादी कर ली है, लेकिन पंचायत रिकार्ड के रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः आम जनता व उनके रिाश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2011 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश करे अन्यथा पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 14 अक्तूबर, 2011
संख्या 6-17/संख्या 6-17/संख्या 6-17/संख्या 6-17/2011-ई0एल0एन02011-ई0एल0एन02011-ई0एल0एन02011-ई0एल0एन0....---- भारत निर्वाचन आयोग की निम्नवर्णित अधिसूचनाएं, जोकि 12-नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसरों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के रूप में पदाभिहित/नियुक्त करने के बारे में है, अंग्रेजी रुपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :-
1. सं0ः 434/हि.प्र.-वि.स./2011 (उप), दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तदानुसार 25 भाद्रपद, 1933 (शक्) 2. सं0ः 434/हि.प्र.-वि.स./2011 (उप)(1), दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तदानुसार 25 भाद्रपद, 1933 (शक्)।
3. सं0ः 429/हि.प्र.-वि.स./2011 (उप), दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तदानुसार 25 भाद्रपद, 1933 (शक्) 4. सं0ः 429/हि.प्र.-वि.स./2011 (उप)(1), दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तदानुसार 25 भाद्रपद, 1933 (शक्)।
आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।3502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
Dated:16th September, 2011 25 Bhadrapada 1933 (SAKA)
NOTIFICATION
No.434/HP-LA/2011(Bye):- For the bye-election to the Himachal PradeshLegislative Assembly from 12-Nalagarh Assembly Constituency, as it existed prior to the delimitation of the Assembly Constituencies by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002, in the State of Himachal Pradesh, the Election Commission of India, in exercise of the powers under Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby designates, in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, Sub Divisional Officer (Civil), Nalagarah, as the Returning Officer of the said 12-Nalagarh Assembly Constituency.
By order, SHANGARA RAM, Principal Secretary, Election Commission of India.
________
भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110 001.
तारीखः 16 सितम्बर, 2011 25 भाद्रपद, 1933 (शक्)
अधिसूचना
सं0ः 434/हिसं0ः 434/हिसं0ः 434/हिसं0ः 434/हि....प्रप्रप्रप्र....-वि-वि-वि-वि....सससस..../2011(उप)/2011(उप)/2011(उप)/2011(उप)....----लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पूर्व यथाविद्यमान 12-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से उप मण्डल प्रभागीय (सिविल) नालागढ़ को उक्त 12-नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी पदाभिहीत करता है।
आदेश से, शंगारा राम, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।3503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
Dated:16th September, 2011 25 Bhadrapada 1933 (SAKA)
NOTIFICATION
No.434/HP-LA/2011(Bye) (1):- For the bye-election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 12-Nalagarh Assembly Constituency, as it existed prior to the delimitation of the Assembly Constituencies by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002, in the State of Himachal Pradesh, the Election Commission of India, in exercise of the powers under Sub- Section(1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby appoints (i) Tehsildar, Nalagarh, and (ii) Tehsildar (Elections), Solan, as the Assistant Returning Officer of the said Assembly Constituency to assist the Returning Officer of the said 12-Nalagarh Assembly Constituency in performance of his functions.
By order, SHANGARA RAM, Principal Secretary, Election Commission of India.
__________
भारभारभारभारत निर्वाचन आयोगत निर्वाचन आयोगत निर्वाचन आयोगत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110 001.
तारीखः 16 सितम्बर, 2011 25 भाद्रपद, 1933 (शक्)
अधिसूचना
सं0ःसं0ःसं0ःसं0ः 434/हि434/हि434/हि434/हि....प्रप्रप्रप्र....-वि-वि-वि-वि....सससस..../2011(उप)(1)/2011(उप)(1)/2011(उप)(1)/2011(उप)(1)....----लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पूर्व यथाविद्यमान 12-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए (1) तहसीलदार, नालागढ़ और (2) तहसीलदार (निर्वाचन), सोलन को उक्त 12-नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सहायक रिटर्निंग अधिकारी पदाभिहीत करता है।
आदेश से, शंगारा राम, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।3504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
Dated:16th September, 2011 25 Bhadrapada 1933 (SAKA)
NOTIFICATION
No.429/HP-LA/2011(Bye):- For the bye-election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 12-Nalagarh Assembly Constituency, as it existed prior to the delimitation of the Assembly Constituencies by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002, in the State of Himachal Pradesh, the Election Commission of India, in exercise of the powers under Sub- Section (1) of Section 13 B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), hereby designates, in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, Sub Divisional Officer (Civil), Nalagarah, as the Electoral Registration Officer of the said 12-Nalagarh Assembly Constituency for the purpose of special revision of Electoral Rolls, w.r.t. 1.1.2011, as the qualifying date.
By order, SHANGARA RAM, Principal Secretary, Election Commission of India.
_________
भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110 001.
तारीख 16 सितम्बर, 2011 25 भाद्रपद, 1933 (शक्)
अधिसूचना
ससससं0ः 429/हिं0ः 429/हिं0ः 429/हिं0ः 429/हि....प्रप्रप्रप्र....-वि-वि-वि-वि....सससस..../2011(उप)/2011(उप)/2011(उप)/2011(उप)....----लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उपधारा (1) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पूर्व यथाविद्यमान 12-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से 1.1.2011 को अर्हक तिथि मानते हुए निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के उद्देश्य से उप प्रभागीय अधिकारी (सिविल) नालागढ़ को उक्त 12-नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करता है।
आदेश से, शंगारा राम, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।3505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
Dated:16th September, 2011 25 Bhadrapada 1933 (SAKA)
NOTIFICATION
No.429/HP-LA/2011(Bye)(1):- For the bye-election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 12-Nalagarh Assembly Constituency, as it existed prior to the delimitation of the Assembly Constituencies by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002, in the State of Himachal Pradesh, the Election Commission of India, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 13 C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), hereby appoints, (i) Tehsildar, Nalagarh, (ii) Tehsildar (Elections) Solan and (iii) Naib Tehsildar, Ramshehar, as the Assistant Electoral Registration Officer of the said 12-Nalagarh Assembly Constituency to assist the Electoral Registration Officer of the said Assembly Constituency for the purpose of special revision of Electoral Rolls, w.r.t. 1.1.2011, as the qualifying date.
By order, SHANGARA RAM, Principal Secretary, Election Commission of India.
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भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110 001.
तारीख 16 सितम्बर, 2011 25 भाद्रपद, 1933 (शक्)
अधिसूचना
सं0ः 429/हिसं0ः 429/हिसं0ः 429/हिसं0ः 429/हि....प्रप्रप्रप्र....-वि-वि-वि-वि....सससस..../2011(उप) (1)/2011(उप) (1)/2011(उप) (1)/2011(उप) (1)....----लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ग की उपधारा (1) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पूर्व यथाविद्यमान 12-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए, 1.1.2011 को अर्हक तिथि मानते हुए, निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के उद्देश्य से उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए (1) तहसीलार, नालागढ़, (2) तहसीलदार (निर्वाचन), सोलन, तथा (3) नायब तहसीलदार, रामशहर को उक्त 12-नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र का सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करता है।
आदेश से, शंगारा राम, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।3506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2011/23 आश्विन, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित