राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला सोमसोमसोमसोमववववारारारार 24242424 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////2222 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
ंब अदालत श्री एस0 पी0 शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री राम लाल पुत्र श्री पोहलो राम, निवासी नैण, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
जनसाधारण (जनरल पब्लिक) गांव नैण, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थना-पत्र मखफूल-उल-खबरी श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री पोहलो राम, निवासी नैण, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश बहक जायज वारसान दर्ज कागजात करने के सम्बन्ध में। नोटिस बनाम जनसाधारण आम जनता व खास को बजरिया राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री राम लाल पुत्र श्री पोहलो राम, निवासी नैण ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका हकीकी भाई श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री पोहलो राम गत 26-27 वर्षों से लापता है तथा उसकी बरास्त गांव नैण नं0 ह0 432 में विद्यमान है। इसलिए उसकी बरास्त का इन्तकाल नम्बर 358, मौजा नैण में दर्ज किया गया है। उसका यह भी कथन है कि 26-27 वर्षों से लगातार तलाश की परन्तु आज तक उसका जिन्दा होने अथवा स्वर्गवास होने का कोई प्रमाण/सुराग नहीं मिला है तथा न ही इस अवधि में वह घर आया। इस प्रकार उन्हें आशंका है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है अन्यथा इतने लम्बे अरसे में वह कभी न कभी घर अवश्य आता। ऐसी अवस्था में उसकी बरास्त का ईन्तकाल उसके जायज वारसान बलदेव, सदानन्द, राम लाल पुत्र व श्रीमती फूलां, श्रीमती लच्छमी देवी, श्रीमती कमला देवी पुत्रियां श्री पोहलो राम पुत्र गद्दी समभाग के नाम स्वी—त कर दिया जाएगा। 150-राजपत्र/2011-24-10-2011 (3699) 3700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 उपरोक्त के सम्बन्ध में राजपत्र के द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को श्री कशमीर सिंह के जीवित होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो अथवा सबूत प्रमाण हो तो वह दिनांक 15-11-2011 सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज पेश/प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा श्री कशमीर सिंह को मृत समझ कर उसकी बरास्त के ईन्तकाल नम्बर 358 मकफूल- उल-खबरी जायज वारसान के नाम स्वी—त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-10-2011 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय/अदालत मोहर से जारी किया गया। मोहर। एस0 पी0 शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री कस्तूरी लाल सुपुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी गांव मकोलसू, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री कस्तूरी लाल सुपुत्र श्री फकीर चन्द ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम कस्तूरी लाल है, जोकि उसके स्कूल के प्रमाण-पत्र में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुपलाहण पटवार वृत्त बलेरा में गलती से कस्तूरी दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कस्तूरी लाल के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-11-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 3-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री योग राज सुपुत्र श्री मानक चन्द, निवासी गांव भडियाटा, डाकघर डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री योग राज सुपुत्र श्री मानक चन्द ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम मानक चन्द है, जोकि ग्राम पंचायत3701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 रूलियानी के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भडियाटा पटवार वृत्त रूलियानी में गलती से मनका दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता मानक चन्द के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-11-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती Tashi Yanzom पत्नी श्री Khadup, निवासी गांव स्नो व्यू कोठी जी0पी0ओ0 डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पौत्री Tenzin Chodon की जन्म तिथि 24-10-2003 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पौत्री Tenzin Chodon की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-11-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती Tashi Yanzom पत्नी श्री Khadup, निवासी गांव स्नो व्यू कोठी जी0पी0ओ0 डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
3702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पौत्र Tenzin Singe की जन्म तिथि 3-4-2007 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पौत्र Tenzin Singe की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-11-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव दाल, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र सक्षम (Saksham) की जन्म तिथि 4-3-2007 है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र सक्षम (Saksham) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-11-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।3703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री ओ0 पी0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा शीर्षक :
श्री जगदीश चन्द पुत्र कांशी राम, गांव बलयाह कलां, तप्पा वणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर . . प्रार्थी।
बनाम
1. प्रभा राम पुत्र श्री लाला, 2. श्रीमती रामदेई पत्नी स्व0 श्री दुर्गा दास, 3. वेद प्रकाश-बाल किशन पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी बरमोटी, तहसील नगरोटा, जिला कांगड़ा, 4. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री थोहला राम, 5. जगिन्दर कुमार-सुलेन्द्र कुमार पुत्र थोहला, निवासीगण कुरपड़ी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र u/s 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन खाता/खतौनी 9-33/92, ख0 नं0 3-5-86-106-109-138-804-940-1081-1370-1381-1482-1483-1507-1831-1836 खतौनी नं0 100, ख0 नं0 218-219-221-225-227-1234-1880-1882-1883-1884 खतौनी नं0 102/97 ख0 नं0 1826-1834-1839-1840-1841-1842-1843-1845-1846-1847-1848-1849-1851-1854-1855-1856- 1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871 खतौनी नं0 103/98 ख0 नं0 1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682- 1683-1684-1686-1687-1692-1696-1713-1719 वाक्या मुहाल बल्याह कलां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि टीका बल्याह कलां में उसकी उपर वर्णित भूमि संयुक्त रूप से वादी/प्रतिवादी अब के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वह उक्त भूमि की तकसीम करवाना चाहता है। प्रातिवादीगण को इस न्यायालय द्वारा बजरिया समन कई बार हाजिर अदालत होने हेतु पाबन्द किया गया, परन्तु वे हाजिर अदालत न आए। अब इस अदालत को यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को साधारण तरीका द्वारा तामील नहीं करवाई जा सकती।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि वे तारीख पेशी 30-11-2011 को इस अदालत में असालतन/वकालतन उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। ओ0 पी0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव देव सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रजिन्द्र कौर पत्नी श्री जतिन्द्र सिंह धीमान, वासी गुरुद्वारा रोड, डी0 ए0 वी0 स्कूल धर्मशाला
बनाम
समस्त आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
3704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 नोटिस बनाम आम जनता।श्रीमती रजिन्द्र कौर ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री रीतिका धीमान का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 5-8-2003 है तथा बच्ची का जन्म धर्मशाला में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 22-11-2011 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयम् अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। शिव देव सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव देव सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती डोली पत्नी श्री राजेश कुमार, वासी बडोल, डा0 दाड़ी, तहसील धर्मशाला
बनाम
समस्त आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती डोली ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र सात्विक शरोमी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 13-12-2009 है तथा बच्ची का जन्म बडोल गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 19-12-2011 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयम् अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। शिव देव सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभात सिंह, निवासी गांव मावा, डा0 दरकाटी, मौजा पलौहड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभात सिंह, निवासी गांव मावा, डा0 दरकाटी, मौजा पलौहड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में सुजल सिंह पठानिया लिखा गया है जबकि उसके पुत्र का नाम यशुवन्स पठानिया है, जिसकी जन्म तिथि 12-2-2007 है। इसलिए अब वह अपने पुत्र के नाम की ग्राम पंचायत अभिलेख में दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त लड़के का नाम बदलने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उक्त लड़के का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में यशुवन्स पठानिया उर्फ सुजल सिंह पठानिया दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
रे चन्द सुपुत्र श्री हरमान, गांव मडग्रां, डाकघर व उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत उदयपुर में नाम दर्ज करवाने हेतु।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रे चन्द सुपुत्र श्री हरमान, गांव मडग्रां, डाकघर व उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरी पत्नी का नाम राशन कार्ड व पहचान-पत्र में रूप दासी लिखा गया है लेकिन ग्राम पंचायत उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के परिवार रजिस्टर में मेरी पत्नी का नाम थोपी लिखा गया है। प्रार्थी की पत्नी अनपढ़ वं देहाती औरत होने के कारण ग्राम पंचायत उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति में अपना नाम गलत दर्ज कर गई है। अब प्रार्थी अपनी पत्नी का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर में थोपी की जगह रूप दासी करवाना चाहता है। 3706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की पत्नी का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में 10-11-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की पत्नी का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।
मोहर। सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
छेरिंग छोमो पत्नी श्री दवा छेरिंग, गांव उड़गोस, डाकघर करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत तिंगरट में नाम दर्ज करवाने हेतु।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती छेरिंग छोमो पत्नी श्री दवा छेरिंग, गांव उड़गोस, डाकघर करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थिनी का नाम छेरिंग छोमो है लेकिन ग्राम पंचायत तिंगरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के परिवार रजिस्टर में मेरा नाम नीमा डोलमा लिखा गया है। प्रार्थिनी अनपढ़ एवं देहाती औरत है जब मेरी शादी हुई तो मैंने ग्राम पंचायत तिंगरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के परिवार रजिस्टर में अपना नाम गलत दर्ज कर लिया है जिसे अब मैं अपना नाम छेरिंग छोमो करवाना चाहती हूं । मुझे अपने गांव व समाज में छेरिंग छोमो के नाम से जाना व पुकारा जाता है जबकि नीमा डोलमा के नाम से मुझे कोई नहीं जानते हैं। अब प्रार्थिनी अपना नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में नीमा डोलमा की जगह छेरिंग छोमो करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में 10-11-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।
मोहर। सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।3707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
सुख देई सुपुत्री श्री सुख दयाल, गांव चेंवर, डाकघर मूरिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत मूरिंग में नाम दर्ज करवाने हेतु।
नोटिस बनाम आम जनता।
सुख देई सुपुत्री श्री सुख दयाल, गांव चेंवर, डाकघर मूरिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल- स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थिनी की पैदाईश तिथि 13-11-1985 है और मेरे पिता का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक सुख दयाल है। प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग, जिला लाहौल स्पिति के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है जोकि अब ग्राम पंचायत मूरिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के परिवार रजिस्टर में केवल अपने नाम पर दर्ज अन्द्राज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में 10-11-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।
मोहर। सचिन कंवल,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
1. Ngawang Thinlay s/o Shri Tadon, r/o Dege Division, House No. 92, Chauntra, P.O. Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H. P. ) . . (Husband). 2. Dorjee Chodon d/o Shri Dorjee Rinzin, r/o VPO Bir, Tibetan Colony Bir, Tehsil . . (Wife).
Baijnath, District Kangra (H. P.)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। 3708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 उपरोक्त मामले में Ngawang Thinlay व Dorjee Chodon ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-3-2008 को Dege Division Chauntra, P.O. Chauntra, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहेे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे। अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-11-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 13-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री गंगू, निवासी रोपड़ी (तरड़यार), तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
उपरोक्त मुकद्दमा श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री गंगू, निवासी रोपड़ी (तरड़यार), तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि मेरा वास्तविक नाम ज्ञान चन्द है, जोकि मेरे ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज हुआ है। परन्तु मेरा नाम राजस्व अभिलेख महाल रोपड़ी में ज्ञानू दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल रोपड़ी में दरुस्त करवाना चाहता है। नकल परिवार रजिस्टर, नकल शजरा नस्ब, शपथी-पत्र संलग्न है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम ज्ञानू उर्फ ज्ञान चन्द पुत्र श्री गंगू दरुस्त दर्ज करने बारे किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री रविश चन्देल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 01/2010, 02/2010 तारीख दायर : 18-10-2010 श्री श्याम लाल पुत्र श्री पुतू, निवासी गांव थला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
1. श्री उदय सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव करेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 2. श्रीमती लाखू पुत्री श्री कांशी राम, निवासी गांव करेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 3. श्रीमती दासी देवी विधवा श्री कांशी राम, निवासी गांव करेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्रीमती जुबली देवी पुत्री श्री मान दास, निवासी गांव करेरी, हालावाद पत्नी मैन राम, निवासी गांव सेरी-मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री सोहन लाल, निवासी गांव करेरी, हालावाद पत्नी श्री गुड्डू राम, निवासी गांव गरादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
6. श्रीमती दासू विधवा श्री सोहन लाल, निवासी गांव थला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 7. श्रीमती श्याम दासी पुत्री श्री पुतू, निवासी गांव थला, हालावाद पत्नी श्री करण सुख, निवासी गांव सेरी-मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्री गोकल राम पुत्र श्री शिव सरन, निवासी गांव थला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . .प्रतिवादीगण। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बावत अराजी कित्ते 17, रकबा तादादी 01-73-67 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 11/32 ता 37 व अराजी कित्ते 4, रकबा तादादी 00-63-66 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 10/29 ता 31 वाका चक थला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री श्याम लाल पुत्र श्री पुतू, निवासी गांव थला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के अराजी कित्ते 17, रकबा तादादी 01-73-67 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 11/32 ता 37 व अराजी कित्ते 4, रकबा तादादी 00-63-66 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 10/29 ता 31 वाका चक थला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है । अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इन खाता की तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। रविश चन्देल,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।3710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री रविश चन्देल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 04/2010 तारीख दायर : 26-11-2010 1. श्री छेरिगजर पुत्र श्री सरनपत, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 2. श्रीमती चतरमणी पुत्री श्री सरनपत, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 3. श्रीमती धर्मपति पुत्री श्री सरनपत, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. .प्रार्थीगण।
बनाम
1. श्री आकाश पुत्र स्व0 श्री सुरत राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर हाल निवासी रिकांग पिओ, तहसील कल्पा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. कु0 मीना पुत्री स्व0 श्री सुरत राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर हाल निवासी रिकांग पिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
3. श्रीमती पदमा पत्नी स्व0 श्री सुरत राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर हाल निवासी रिकांग पिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
4. श्रीमती मिंगडी देवी विधवा श्री शाडू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) 5. श्री सावणू पुत्र श्री तिलू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 6. श्री ईन्दर पुत्र श्री कैगू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 7. श्रीमती पुनू विधवा श्री कैगू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 8. श्री सन्दीप पुत्र स्व0 श्री सन्तावर, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 9. श्री मिडल पुत्र स्व0 श्रीमती धर्म दासी पुत्री श्री यंग दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्री ईन्दर देव पुत्र स्व0 श्रीमती धर्म दासी पुत्री यंग दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
11. श्री श्याम दास पुत्र स्व0 श्रीमती धर्म दासी पुत्री यंग दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
12. श्रीमती भागरथी विधवा स्व0 श्री यंग दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
13. श्री ईन्दर देव पुत्र श्री जै देव, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 14. श्री श्याम दास पुत्र श्री मैया राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 15. श्री बिशन देव पुत्र श्री मैया राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 16. श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री गोवर्धन दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
17. श्री चोवा राम पुत्र श्री गोवर्धन दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 18. श्री देश राज पुत्र श्री गोवर्धन दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 19. श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री गोवर्धन दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
20. श्री मंगत राम पुत्र श्री गोर्वधन दास, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 21. श्री नर सिंह दास पुत्र श्री बुलू राम, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 22. श्री रतन दास पुत्र श्री लजू, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . .प्रतिवादीगण। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बावत अराजी कित्ते 27, रकबा तादादी 01-62-54 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 96/252 ता 261 वाका चक जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।3711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 प्रार्थीगण श्री छेरिगजर पुत्र व श्रीमती चतरमणी, धर्मपति पुत्रियां सरनपत, निवासी गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के अराजी कित्ते 27, रकबा तादादी 01-62-54 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 96/252 ता 261 वाका चक जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 22 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है । अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 22 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इन खाता की तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। रविश चन्देल,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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युवा सेवाएं एव खेल विभागयुवा सेवाएं एव खेल विभागयुवा सेवाएं एव खेल विभागयुवा सेवाएं एव खेल विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 अप्रैल, 2011
संख्याः वाई0 एस0संख्याः वाई0 एस0संख्याः वाई0 एस0संख्याः वाई0 एस0 एस0-बी (1)एस0-बी (1)एस0-बी (1)एस0-बी (1)-1-1-1-1/ 2008/ 2008/ 2008/ 2008....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एव खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में वरिष्ठ स्की अनुदेशक, तकनीकी सेवाएं, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्ः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली वरिष्ठ स्की अनुदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां....----(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या वाई0एस0एस0-2 निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां बी(3)-15/82 तारीख 14.6.1984 द्वारा अधिसूचना हिमाचल प्रदेश मांअटनियरिंग एण्ड अलाईड स्पोर्टस मनाली, वर्ग-II, गजटिड सीनीयर स्की ईरूटकटर रिकरूटमैन्ट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1984 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल)।3712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम मे वरिष्ठ स्की अनुदेशक, वर्ग-मे वरिष्ठ स्की अनुदेशक, वर्ग-मे वरिष्ठ स्की अनुदेशक, वर्ग-मे वरिष्ठ स्की अनुदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ स्की अनुदेशक।
2222.... पदों की पदों की पदों की पदों की संख्यासंख्यासंख्यासंख्या....----1 (एक)।
3. वर्गीकरण वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----1) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10,300-34,800 जमा 5000/- रूपए ग्रेड पे। 2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपब्धियां, स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----चयन पद।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयु सीधी भर्ती के लिए आयु सीधी भर्ती के लिए आयु सीधी भर्ती के लिए आयु ....----45 वर्ष या उससे कम परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी।
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ।
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमो/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा मे ऐसा ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगीं, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अंतिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसारर शिथिल किया जा सकेगा।
यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....---- 7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्सीधे भर्ती किए जाने वाले व्सीधे भर्ती किए जाने वाले व्सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं i) अनिवार्य अर्हताएंः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातककी उपाधि अथवा इसके समतुल्य। ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से व्यापक स्की प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।3713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में स्की अनुदेशक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएं....----1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अनुदेशक के रूप में आरोही अनुभव। 2. हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं....----आयु लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताः हां। (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एव वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दे।
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वपद्धतियों द्वारा भरे जाने वपद्धतियों द्वारा भरे जाने वपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता ाले पद (पदों) की प्रतिशतता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति ाले पद (पदों) की प्रतिशतता ाले पद (पदों) की प्रतिशतता सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्ध्यिां प्राप्त करेगें और उक्त सम्बन्धित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----स्की अनुदेशकों (वर्ग-III) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकला हो।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) के ऐसे क्षेत्रों में प्र्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी। परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नही होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो।
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों मे कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार, स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-I....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान मे रखते हुए ऐसे क्षेत्राों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिपे्रत होगी।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-II....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन-जातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रहबीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रहबीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा-भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 3714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के कठवाड और कोरगा पटवार वृा, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा। 9. मण्डी जिला मे करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृा, बाली चौकी उप तहसील का गाड़ा-गोसाई, मठयानी, घनियार, थाची , बागी, सोमगांड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड कुठगढ, ग्रामण, देवगढ, ढेला, रोपा , कथोग, सिल-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृा थुनाग तहसील के चियुणी , कालीपार, मानमढ, थाच बगडा, उारी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और जिला मण्डी की सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृा।
प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकला के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों में कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे।
परन्तु यह और कि उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नाति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नाति नियमों मे विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नाति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पस्पस्पस्पष्टष्टष्टष्टीीीीकरणकरणकरणकरण....----(1) अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोव्लाईज्ड आमर्ड फोरसिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीनज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता उपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए।
13131313.... भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।3715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15-क15-क15-क15-क.... स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी, पद पर संविदा नियुक्तियॉ, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-
(1) (1) (1) (1) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ स्की अनुदेशक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उस की संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना....----प्रधान सचिव (युवा सेवाए एवं पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना खेल) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----स्ंविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ स्की अनुदेशक को 15300/- रूपए की रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/- रूपए की रकम (पे वैण्डे के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशनियुक्ति/अनुशनियुक्ति/अनुशनियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीासन प्राधिकारीासन प्राधिकारीासन प्राधिकारी....----प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----स्ंविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/- रूपए की नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगाी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 460/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाए जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। 3716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नही पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर-एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातीयों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख'' वरिष्ठ स्की अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं वरिष्ठ स्की अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं वरिष्ठ स्की अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं वरिष्ठ स्की अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति .............................. पुत्र/पुत्री श्री ................................... निवासी .. .............................. . संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य प्रधान सचिव (युवा सेवाए एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमे इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ............................................ को किया गया।3717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकर को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ स्की अनुदेशक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ स्की अनुदेशक के रूप मे ....................................... से प्रारम्भ होने और ................................................. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार ककी सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकर के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात् ..................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उस की संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15300/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ स्की अनुदेशक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश को हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ स्की अनुदेशक को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ स्की अनुदेशक र्काव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा/होगी। 6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा। 3718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वीतीय पक्षकार ने साक्षियो की उपस्थिति मे इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में 1.......................................... ............................................ ............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1 ....................................... ........................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) 2 ..................................... ........................................ ....................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. YSS- B(1)-1/2008 DATED 25.04.2011 REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICALE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA
YOUTH SERVICE & SPORTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 25th April, 2010
No. YSS-B(1)-1/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Senior Ski Instructor, Class-I (Gazetted) Technical Services, in the Department of Youth Services & Sports, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali (Technical Service), Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Youth Services & Sports, Department Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, Senior Ski Instructor,Class-I (Gaztted) Recruitment And Promotion Rules, 2011.
2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
3719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 19332. Repeal & Savings.—( 1) The Himachal Pradesh Mountaineering & Allied Sports, Manali, Class-II (Gazetted) (Senior Ski Instructor) Recruitment and Promotion Rules1984 notified vide Notification No. YSS-2-B(3)15/82 dated 14-06-1984 and as amended.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule.
(1) Supra shall be deemed to have been validly made or taken under these Rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary (YSS).
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ANNEXURE-I
RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR SKI
INSTRUCTOR (GAZATTED) (CLASS-I) IN THE ATAL BIHARI VAJPAYEE
INSTITUTE OF MOUNTAINEERING & ALLIED SPORTS, MANALI,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.— Senior Ski Instructor.
2. Number of Posts.— 01(One).
3. Classification.— Class- I (Gazatted). (Technical Services). (i) Pay scale for regular incumbents:
4. Scale of Pay.—Rs.10300-34800+5000 Grade Pay. (ii) Emoluments for contract basis as per detail given in Col.15-A.
5. Whether Selection Post.— Selection or Non-Selection Post.
6. Age for direct recruits.— 45 years and below.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract Basis.
Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become overage on the date he/She was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/Scheduled Tribes/other Backwards categories or persons to the extent permissible under these general or special orders (s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the times of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies Shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servant. This concession3720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies and who are/were subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitute of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Note.—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for infecting application or notified to the Employment Exchange or the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at he discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission, in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment (s) .—ESSENTIAL QUALIFICATION.—(i) Bachelor's Degree from a recognized University.
(ii) Extensive Ski Training in a recognized Institute.
(iii) Experience as a Ski Instructor for at least five year in a recognized training Institute.
DESIRABLE QUALIFICATION.—(i) Climbing experience as an Instructor from recognized Institute.
(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruits will apply in case of promote.—Age : Not applicable : Education : Yes Qualification.
9. Period of Probation, if any.—Two year subject to such further extension for a period no exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer, and the Percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col.No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which proportion/deputation/trans fer is to be made.—By promotion from amongst the Ski Instructors (Class-III) who possess 5 year regular service or regular combined with continuous adhoc serve rendered, if any, in the grade.
A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal Area/Difficult Areas Subject to adequate number of Post(s) available in such areas.
Provided further that proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that officers/officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult Area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
3721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933Explanation I.— For the purpose of proviso supra the "Term" in Tribal/Difficult area shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.— For the purpose of proviso Supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahoul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bangal Area of Biajnath sub-Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bholana and Sagna Patwar Circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathayani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jhawar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Sith-Badhwani, Hastpur, Gamrehar and Hhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, mangarh, Thach-bagra, North Magru and South magru patwar Circle of Sunder Nager Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken in to account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in the accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules.
In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (Including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.
Provided that all incumbents to be considered for Promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less;
Provide further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to ineligible for consideration for such promotion.
EXPLATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rules-3 of Exserviceman(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
3722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if, any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the adhoc appointment/Promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision with the Recruitment & Promotion Rules;
Provided that inter-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as required to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion committee exist what is the composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service is to be consulted in making recruitment.—As required under Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis or viva-voice test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined recruiting authority.
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Deputy Director in Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali for one year, this may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/Extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary (YSS) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H. P. Public Service Commission.
(a) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Ski Instructor appointment on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay) An amount of Rs. 460/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOITING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (YSS) to the Government of H. P. will be appointing and disciplinary authority.
3723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(IV) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign, and agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
1. T ERM AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual Amount @ Rs 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay of the post). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs, 460/- (3% of the minimum pay band+grade pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contractual Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given ad per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR,SR, leave Rules, GPF Rules, pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to order regarding reservation in the service Scheduled Castes/Scheduled, Tribes/other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
3724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 193317. Departmental Examination.— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H. P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or category or person(s) post(s)
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ANNEXURE-B
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SENIOR
SKI INSTRUCTOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH
THE DIRECTOR, ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING &
ALLIED SPORTS MANALI, HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this……………………………………………Days of …………………………..in the year…………………………………………..Between Shri/Smt./Miss……………………………S/O/D/O………………………………………………… R/O…………………………………………………………
Contract appointee (hereinafter called First Party), and the Governor of Himachal Pradesh through the Principal Secretary (YSS) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter the Second Party).
Whereas, the Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as an Senior Ski Instructor (name of the post) on Contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the First Party shall remain in the service of the service of the SECOND PARTY as a Senior Ski Instructor for a period of one year commencing on the day ………………………..and ending on the day of ……………………It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the First Party with Second party shall ipsofacto stand terminated on the last working day i.e. on…………………………and information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period one year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointees satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual; amount of the FIRST PARTY will be Rs. 15,300/- per month. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the First Party was engaged on contract.
4. Contractual Senior Ski Instructor will be entitled for one-day casual leave after putting in one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Director. He will not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
3725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 19335. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Senior Ski Instructor will not be entitled contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis that leave completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official at the minimum of pay scale.
9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:- 1_________________________________ (Name & Full Address) 2._________________________________ (Name & Full Address
(Signature of the First Party) IN THE PRESENCE OF WITNESS:- 1___________________________________ (Name & Full Address)
(Signature of the First Party) 2.__________________________________ (Name & Full Address)
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th August, 2011
No. Home (Pros)- B(6)5/2008-Part.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of the following Deputy District Attorney's of Prosecution Department, in public interest with immediate effect:-
| Sr. No. | Name of officer/Designation | From | To |
| 1. | Mrs. Monika Malhotra, Deputy District Attorney. | O/O Chief Engineer, HP PWD (CZ), Mandi. | Kullu (With TTA/JT) |
| 2. | Sh. Yash Pal SinghNegi, Deputy District Attorney. | SP Office, Mandi | FTC, Mandi |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
3726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 HOME-PROSECUTION DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 23rd August, 2011
No. Home (Pros) B (3)-4/98.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to place the services of Smt. Ritu Randeva, Deputy District Attorney of Prosecution Department at the disposal of Central Electricity Regulatory Commission, on deputation basis, for a period of five years , with immediate effect in public interest.
2. The terms and conditions of the deputation will be settled separately.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 29th September, 2011
No. Home (Pros.)-B(2)4/2003.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following District Attorneys (Class-I, Gazetted) to the post of Joint Director (Class-I, Gazetted) in the pay scale of Rs. 13,500-16,800 (Pre-revised) with immediate effect:-
1. Sh. Rajinder Sharma 2. Sh. P.R. Patial 3. Sh. V.K.Chaudhary
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order their posting at the places indicated as under:-
1. Sh.Rajinder Sharma PHQ, Shimla. 2. Sh. P.R.Patial Directorate of Prosecution, Shimla 3. Sh. V.K.Chaudhary SV & ACB, Shimla.
The promotion will become effective only on the joining of incumbents at their new place of posting.
The officers will remain on probation for a period of two years and they will be eligible to exercise their option for the fixation of their pay as Joint Director under FR 22(1) a (1) within a period of one month from the date of issue of this notification.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home)3727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933 HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 5th October, 2011
No. Home (Pros) B (6)5/2008-Part.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Nitin Sharma, Assistant District Attorney O/O District Attorney, Una, Distt. Una to O/O District Attorney, Mandi, Distt. Mandi against vacant post without TTA, in public interest with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home) .
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICAION
Shimla-171002, the 14th October, 2011
No. Home (Pros) B (6)1/08-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of the following Assistant District Attorney's of Prosecution Department, in public interest with immediate effect:-
| Sr. No. | Name of officer/Designation | From | To |
| 1. | Sh. Devender Chandel | Poanta Sahib, Distt. Sirmaur | O/O DA, Solan, Distt. Solan.(Without TTA) |
| 2. | Sh. Rajinder Sharma | O/O, DA, Solan | Poanta Sahib, Distt. Sirmaur.(Without TA) |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 21th October, 2011
No. Tsm-F(6)-2/2009-II.—In partial modification to this department's notification of even number dated 11.8.2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the concerned District Tourism Development Officer Shimla and District Tourism Development Officer Kullu at Manali shall be Member Secretary of the Technical Committee for the respective areas on the stretches "Darcha to Jispa" and "Kaza bridge to Tabbo" on Bhaga river and Spiti river falling in their respective jurisdiction.
By order, MANISHA NANDA, Pr.Secretary(Tourism & CA).
3728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2011/2 कार्तिक, 1933नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित