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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 152, 28 October 2011

Published 28 October 2011

Gazette no.
152
Gazetteid
152/GAZETTE/2011-28/10/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-10-28.152_gazette_2011-28_10_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शुक्रशिमला शुक्रशिमला शुक्रशिमला शुक्रववववारारारार 28282828 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////6666 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-28संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-28संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-28संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-28/2011-लेज/2011-लेज/2011-लेज/2011-लेज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-10-2011 को अनुमोदित पंजाब एक्साइज (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)। 152-राजपत्र/2011-28-10-2011 (3751)3752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 2011 का हिमाचल प्रदे2011 का हिमाचल प्रदे2011 का हिमाचल प्रदे2011 का हिमाचल प्रदेश्श्श्श अध्यादेा अध्यादेा अध्यादेा अध्यादेश्श्श्श संख्यांक 3ा संख्यांक 3ा संख्यांक 3ा संख्यांक 3....

प्प्प्पााांजाब ंजाब ंजाब ंजाब एक्साइज़ (एक्साइज़ (एक्साइज़ (एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेश्श्श्श सां सां सां संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन)))) अध्यादेअध्यादेअध्यादेअध्यादेश्श्श्श 2011ा 2011ा 2011ा 2011

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू, पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1111.... स्स्स्सााांक्ष्ंिक्ष्ंिक्ष्ंिक्षिाााप्त नामप्त नामप्त नामप्त नाम....----इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन), अध्यादेश, 2011 है।

2222.... धारा 27 का संधारा 27 का संधारा 27 का संधारा 27 का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....----पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में लागू पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 की धारा 27 की उपधारा (1) में "State Government may lease to any man", and "Country liquor or introxicating drug", शब्दों के स्थान पर क्रमशः "Financial Commissioner (excise may lease or sub-lease to any person" and "excisable article" शब्द और चिन्ह रखें जाएंगे।

आदेश द्वारा, उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। ए0 सी0 डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)।

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AUTHORATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 3 of 2011.

THE PUNJAB EXCISE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2011

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the

Republic of India.

An ordinance further to amend the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914) as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966); and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November,1966 vide the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

3753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933

Whereas the legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2011.

2. Amendment of section 27.—In section 27 of the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganization Act, 1966, and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 in sub-section (1), for the words "State Government may lease to any man", and "country liquor or intoxicating drug", the words and signs "financial Commissioner (Excise) may lease or sub-lease to any person" and "excisable article" shall respectively be substituted.

By order,

URMILA SINGH, Governor, Himachal Pradesh.

A. C. DOGRA, Pr. Secretary (Law).

________

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2011

No. HHC/GAZ/1-15/73-III.—Consequent upon the enactment of the H. P. Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act,2003 (Act No.13 of 2003) and the framing of the Judicial Service Rules, 2004, The Super Time Scale of Rs. 70290-1540-76450, is granted to Shri Shamsher Singh, District and Sessions Judge, shimla on and w.e.f. 1.4.2011 and he shall be called as "Super Time Scale District Judge".

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH,

COURT OF HIMACHAL PRADESH.

3754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2011

No. HHC/GAZ/1-15/73-III.—Consequent upon the enactment of the H. P. Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No.13 of 2003) and the framing of the H.P. Judicial Officers(Pay Fixation) Rules, 2010 read with Rule3(4) of the H. P. Judicial Service Rules, 2004, the Selection Grade of Rs. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290, is granted to Shri R. L. Azad, District and Sessions Judge, Hamirpur on and w.e.f. 5.5.2011 and he shall be called as "Selection Grade Distrct Judge".

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH,

COURT OF HIMACHAL PRADESH.

_________

ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ललित कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी ग्राम कानम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।

ललित कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी ग्राम कानम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम गलती से पंचायत अभिलेख में ललित सैन दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख में ललित कुमार दर्ज है जो सही है। इसलिए पंचायत अभिलेख में दरुस्त कर ललित कुमार करवाना चाहता है।

अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात्‌ किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

मोहर। संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।3755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

इन्द्र जीत पुत्र श्री लक्ष्मी दास, गांव श्यासो, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।

इन्द्र जीत पुत्र श्री लक्ष्मी दास, गांव श्यासो, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके लड़के का नाम गलती से पंचायत अभिलेख में अनुराग नेगी दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में अनुराग मेहता दर्ज है जो सही है। इसलिए पंचायत अभिलेख में दरुस्त कर अनुुराग मेहता करवाना चाहता है।

अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात्‌ किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

संजय शर्मा, मोहर। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

प्रेम लाल पुत्र छेरिंग जोर, निवासी ग्राम आसरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।

प्रेम लाल पुत्र छेरिंग जोर, निवासी ग्राम आसरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम गलती से पंचायत अभिलेख में देवा धन दर्ज है जबकि सही नाम प्रेम लाल है जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती देवाधन उर्फ प्रेम लाल करवाना चाहता है। अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात्‌ किसी भी प्रकार 3756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

मोहर। संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल उर्फ देवा धन, निवासी आसरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।

निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल उर्फ देवा धन, निवासी आसरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम गलती से पंचायत अभिलेख में जिसमेत दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में निर्मला देवी है। इसलिए पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल उर्फ देवा धन, करवाना चाहती है।

अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात्‌ किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

संजय शर्मा, मोहर। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री गुप्त राम, निवासी घड़िग्चा, डाकघर पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।3757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री गुप्त राम, निवासी घड़िग्चा, डाकघर पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत हलाण-II के परिवार रजिस्टर में टेड़ी सिंह दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र में वॉवी दोस्त दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके वॉवी दोस्त रखना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। आवेदिका ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसके पुत्र का नाम पंचायत में टेड़ी सिंह के स्थान पर वॉवी दोस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वॉवी दोस्त के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बलवीर ठाकुर,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मन्जू देवी उर्फ मन्जू दोस्त पुत्री श्रीमती विमला देवी, निवासी घड़िग्चा, डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

मन्जू देवी उर्फ मन्जू दोस्त पुत्री श्रीमती विमला देवी, निवासी घड़िग्चा, डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत हलाण-II के परिवार रजिस्टर में मन्जू देवी दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र में मन्जू दोस्त दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके मन्जू दोस्त रखना चाहती है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। आवेदिका ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम पंचायत में मन्जू देवी के स्थान पर मन्जू दोस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मन्जू दोस्त के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

बलवीर ठाकुर,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू,

हिमाचल प्रदेश।3758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Tenzin Tsephel s/o Sh. Gautam, निवासी गृह संख्या 67, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tenzin Tsephel s/o S. Gautam, निवासी गृह संख्या 67, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि Tenzin Tsephel जिसका दिनांक 10-5-1984 को जन्म हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Tsephel की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-11-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-मण्डल कार्यालय मनाली, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री चमन लाल पुत्र श्री मूलू राम, निवासी वाहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चमन लाल पुत्र श्री मूलू राम, निवासी वाहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि चमन लाल जिसका दिनांक 15-11-1974 को जन्म हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शनाग के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।3759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को चमल लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-11-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

श्री रमन गरसन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Tashi Lhamo d/o Sh. Gautam, निवासी गृह संख्या 67, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tashi Lhamo d/o Sh. Gautam, निवासी गृह संख्या 67, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि Tashi Lhamo जिसका दिनांक 4-4-1978 को जन्म हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tashi Lhamo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-11-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

श्री रमन गरसन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-मण्डल कार्यालय मनाली, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री रमन गरसन्गी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा :

श्री लोतम सिंह पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी बडागां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में जाति दरुस्ती बारे। 3760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 श्री लोतम सिंह पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी बडागां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में बजरिया शपथ-पत्र द्वारा मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जाति राजस्व रिकार्ड में जोगी दर्शायी गई है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुशतैनी जाति नाथ है तथा इसकी दरुस्ती के आदेश चाहिए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को उक्त जाति दरुस्त करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जाति दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसन्गी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कशमीर कौर पत्नी श्री परमजीत सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कशमीर कौर पत्नी श्री परमजीत सिंह, वासी ठाकरा पालकवाह ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके दादा ससुर श्री जय सिंह की मृत्यु दिनांक 1-7-1993 को हुई है लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत ठाकरा पालकवाह को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री वक्शीश राम

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री वक्शीश राम, वासी वाडेवाल, पंचायत हलेडा पूवोवाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री रमनदीप कौर का जन्म दिनांक 12-8-2011 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेडा पूवोवाल को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री वक्शीश राम

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री वक्शीश राम, वासी वाडेवाल, पंचायत हलेडा पूवोवाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री जसप्रीत कौर का जन्म दिनांक 23-2-2005 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। 3762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2011/6 कार्तिक, 1933 यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेडा पूवोवाल को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री वक्शीश राम

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री वक्शीश राम, वासी वाडेवाल, पंचायत हलेडा पूवोवाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री गुरप्रीत कौर का जन्म दिनांक 31-7-2007 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेडा पूवोवाल को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 October 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-10-28.152_gazette_2011-28_10_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-10-28.152_gazette_2011-28_10_2011.