Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 157, 04 November 2011

Published 04 November 2011

Gazette no.
157
Gazetteid
157/GAZETTE/2011-04/11/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-11-04.157_gazette_2011-04_11_2011
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला श्श्श्शुक्राुक्राुक्राुक्रववववारारारार 4444 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर,,,, 2011201120112011////11113333 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st Nomber, 2011

No. TPT-E(2)37/2005-VI.—Pursuant to Rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 as notified by the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways vide gazette notification No.221 (E) dated 28.03.2001 and SO No.814 (E) dated 22.08.2001 & SO No.1041 (E) dated 16.10.2001, SO NO: 883(E), dated 12/06/2006 and SO NO: 2091(E), dated 16/09/2011 to introduce New High Security Registration Plate System (NHSRP hereinafter) in India and also in pursuance of the Order of Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition No.510/2005, the Governor, Government of Himachal Pradesh is pleased to make and notify the following Scheme for the implementation of the New High Security Registration Plates in the State of Himachal Pradesh:-

1. This Scheme shall be called "The Implementation of New High Security Registration Plates in the State of Himachal Pradesh Scheme, 2011."

157-राजपत्र/2011-4-11-2011 (3919)3920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 2. The Scheme shall come into force on 15/11/2011 in case of new vehicles. 3. As far as existing vehicles are concerned, the task of implementing this Scheme shall be completed by 14/11/2013.

4. The Government of Himachal Pradesh has selected and approved M/s LINK UTSAV VENTURES PRIVATE LIMITED, 64-C, MAHARANI NIWAS, HARI NAGAR, AASHRAM, NEW DELHI-110014 to sell and affix NHSRP in Himachal Pradesh on the rates approved as follows:-

Sr. No. Item Rate Unit
1. Complete set of Registration Plates inclusive of Snap. Lock and fixing for 2 wheelers, motorcycles, scooters & mopeds. S et R s. 105.00
2. Complete set of Registration Plates inclusive of Snap L ock, 3rd Registration Plates and fixing for 3 wheelers (passenger & goods) and invalid carriages. Set Rs. 125.00
3. Complete set of Registration Plates inclusive of Snap. Lock, 3rd Registration Plates and fixing for Light Motor Vehicles /Passenger Cars. S et R s. 304.00
4. Complete set of Registration Plates inclusive of Snap Lock, 3rd Registration Plates and fixing for Medium Commercial Vehicles/Heavy Commercial Vehicles /Trailer / combination. S et R s. 315.00
5. Complete set of Registration Plates inclusive of Snap Lock and fixing for Agriculture Tractor/ combination of Power Tillers & Coupled Trailers. Set Rs.100.00

Note:- Price is inclusive of excise duties and all other taxes. State Sales Tax (VAT) and local levies shall be charged extra at prevailing rates over and above the accepted price of HSRP. The above prices are chargeable from the vehicle owners & are for providing & fixing HSRP on vehicles.

Rates for the replacement of HSRP :

S.No. Item Unit Rate
1. HSRP size 500 x 120 mm Pc Rs.137.00
2. HSRP size 340 x 200 mm Pc Rs.142.50
3. HSRP size 200 x 100 mm Pc Rs. 47.50
4. HSRP size 285 x 45 mm Pc Rs. 42.50
5 3rd Registration Plate Sticker inclusive printing Each Rs. 20.00
6 Snap locks Pair Rs. 10.00

Note:- Price is inclusive of excise duties and all other taxes. State Sales Tax (VAT) and local levies shall be charged extra at prevailing rates over and above the accepted price of HSRP. The above prices are chargeable from the vehicle owners & are for providing & fixing HSRP on vehicles.

5. The registration plate will be supplied to the motor vehicle owners by M/s LINK UTSAV VENTURES PRIVATE LIMITED, 64-C, MAHARANI NIWAS, HARI NAGAR, AASHRAM, NEW DELHI-110014 against the authorization by the Registering Authority or any officer designated for the purpose by the State Transport Department.

3921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

6. The replacement for any existing registration plate may be made by the concerned transport authority after ensuring that the old plate has been surrendered and destroyed.

7. M/s LINK UTSAV VENTURES PRIVATE LIMITED, 64-C, MAHARANI NIWAS, HARI NAGAR, AASHRAM, NEW DELHI-110014 shall adhere strictly to the provisions of amended Rule 50 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and The Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001 as amended from time to time.

8. The NHSRP shall conform to Rule 50 and order,2001as amended from time to time. No other mark of indications like name of owner, Department, etc. shall be written/added on New High Security Registration Plate.

9. In case of three and four wheel vehicles, a Third Registration Plate in the form of a selfdestructive type sticker containing Laser branded ID No., Engine No., Chassis No. and hologram, shall be affixed on the windshield of the vehicle. This shall also be procured by the vehicle owner from the authorized vendor as mentioned in the preceding Para No 5 above.

10. The New High Security Registration Plates (including the Third Registration Plate required as per Para No.7) shall be fastened / affixed by M/s LINK UTSAV VENTURES PRIVATE LIMITED, 64-C, MAHARANI NIWAS, HARI NAGAR, AASHRAM, NEW DELHI-110014 on the vehicle within the premises of the concerned Registering Authority who allotted the new number in the presence of Registering Authority or his authorized representative. No High Security plate shall be affixed outside the premises of the Registering Authority.

11. Only after the New High Security Registration Plates are fastened/affixed to the vehicle and the vehicle is found fit to ply on the road, Registration Certificate shall be issued to the vehicle owner.

12. A proper record of New High Security Registration Plates issued by M/s LINK UTSAV VENTURES PRIVATE LIMITED, 64-C, MAHARANI NIWAS, HARI NAGAR, AASHRAM, NEW DELHI-110014 shall be maintained by them on a daily basis and got tallied weekly with the records of the concerned Registering Authority as per specification No. (xiii) of The Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001.

13. The Registering Authorities are required to consult Rule-50 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and The Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001 as amended from time to time of Government of India while dealing with New High Security Registration Plates.

14. Each Registering Authority of Himachal Pradesh Transport Department will maintain erecord of the data regarding the High Security Registration Plates installed on the vehicles registered by the Authority.

15. Each Registering Authority shall request for periodic audit to be carried out by concerned agency as listed in order, 2001 and Rule 126 to ensure compliance of the requirement of the New High Security Registration Plate.

16. To achieve the objectives of Rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, the Government of Himachal Pradesh may from time to time issue instructions to regulate the installation of New High Security Registration Plates for the vehicles registered with Registering Authorities in Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).

3922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 Food, Civil Supplies& Consumer Affairs Department

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd November, 2011

No. FDS-E(3)-2/2004.—Consequent upon the orders passed by the Hon'ble High Court on 07.01.2011 in CWP(T) No. 9960 of 2008- Ram Parkash Panchhi V/s State of Himachal Pradesh and Ors., the Governor of Himachal Pradesh, in partial modification of this department's notification No. FDS-B(2)(2)-5/86 dated 07th February, 1990, is pleased to order to promote Shri Ram Parkash Panchhi, District Inspector, Food & Supplies as District Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs in the pay scale of Rs.2200-4000(Class-II) Gazetted purely on adhoc basis against the supernumerary post with effect from 22.09.1986 to 06.02-1990 with all the consequential benefits.

By order, PREM KUMAR, Pr. Secretary (FCS&CA).

________

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd November, 2011

No. Fin-2-C-(12)-1/2011.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal PradeshGovernment Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs 300.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified3923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on November 8, 2011. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on November 8, 2011.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System(NDS) between 10:30AM and 12:30 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on November 9, 2011.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on November 9, 2011 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on November 9, 2011.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on November 9, 2021 Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on May 9 and November 9.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh.

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh Finance Department.

3924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

ेक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग लालालालोक निर्मा ेक निर्मा ेक निर्मा

अधिसूचना

शिमला-2, 31 अक्तूबर, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू (बी)एफ (5)65/201(बी)एफ (5)65/201(बी)एफ (5)65/201(बी)एफ (5)65/2011111....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव द्र्रकौहली/455, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रन्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूिचत किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिर्ष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्ऱ में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में मण्डी सरकाघाट द्रकौहैली/455 67/1 0-00-35 68 0-00-94 65/1 0-01-50 63/1 0-01-03 86/1 0-00-75 87/1 0-00-35 36 0-02-67 37/1 0-00-63 38/1 0-01-05 33/1 0-00-60 25/1 0-00-78 35 0-01-74 34 0-00-37 24 0-01-26 20/1 0-03-32 423 0-10-02 439 0-02-93 446 0-00-08 452 0-00-42 458 0-01-32 449 0-01-73 447 0-00-37 453 0-03-313925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 457 0-00-52 445 0-03-60 26/1 0-00-50 23/1 0-00-22 23/2 0-01-14 22/1 0-00-46 401/1 0-00-74 424/1 0-02-92 435/1 0-00-51 448/1 0-01-39 450/1 0-04-67 461/1 0-00-26 456/1 0-00-54 कुलकुलकुलकुल जाजाजाजोडेडेडेड किता-36 किता-36 किता-36 किता-36 0-54-990-54-990-54-990-54-99

आदेश द्वारा/- हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(लोक निर्माण)।

--------

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31अक्तूबर, 2011

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू (बी)एफ (5) 64(बी)एफ (5) 64(बी)एफ (5) 64(बी)एफ (5) 64/201/201/201/2011111....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सिहारल/456, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रन्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूिचत किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिर्ष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्ऱ में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में मण्डी सरकाघाट सिरहाल/455 654/1 0-00-78 766/658/1 0-00-22 659/1 0-00-263926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 660/1 0-01-26 661/1 0-03-78 662/1 0-02-22 कुकुकुकुल जाल जाल जाल जोडेडेडेड किता-6 किता-6 किता-6 किता-6 0-08-520-08-520-08-520-08-52

आदेश द्वारा/- हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(लोक निर्माण)

--------

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 अक्तूबर, 2011

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ (5)डब्लयू (बी)एफ (5)डब्लयू (बी)एफ (5)डब्लयू (बी)एफ (5)59595959/2011/2011/2011/2011....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव लुनाधा/446, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते है, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में मण्डी सरकाघाट लुनाधा/446 551/1 0-00-20 523/1 0-01-05 522 0-00-93 521/1 0-04-31 549 0-02-00 550 0-01-32 551 0-00-51 520/1 0-01-34 552 0-16-14 499/1 0-01-97 493/1 0-00-243927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 493/2 0-01-95 497 0-00-28 555 0-03-50 556/1 0-00-51 492/1 0-01-64 581/1 0-01-55 557/1 0-00-50 557/2 0-00-08 553/1 0-00-33 580 0-09-71 579/1 0-01-09 583/1 0-00-33 584/1 0-00-12 585 0-00-40 586 0-00-10 590/1 0-00-70 592/1 0-00-90 578 0-03-66 598/1 0-00-33 600/1 0-01-42 577 0-02-64 576 0-03-33 1194/1170/1 0-00-62 573/1 0-00-09 573/2 0-01-50 573/3 0-00-30 कुल जोड किता-37 0-67-59

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

-------

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 अक्तूबर, 2011

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ (5)डब्लयू (बी)एफ (5)डब्लयू (बी)एफ (5)डब्लयू (बी)एफ (5)57575757/2011/2011/2011/2011....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अप्पर फतेहपुर/447, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते है, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश 3928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में मण्डी सरकाघाट फतेहपुर/447 1585/1 0-05-64 1602/1 0-00-16 1640/1 0-00-70 1640/2 0-02-23 1644/1 0-00-70 1950/1 0-01-20 1962/1 0-00-58 1959/1 0-01-11 1957 0-01-96 1638/1 0-04-66 1637/1 0-01-60 1658/1 0-00-80 1659/1 0-01-14 1657 0-01-10 1656/1 0-01-72 1660/1 0-00-54 1655/1 0-07-80 1943/1 0-01-28 1947 0-00-46 1948 0-04-52 1971 0-00-24 2821/1972/1 0-00-28 2818/1970/1 0-00-04 2819/1970/1 0-00-12 2816/1969/1 0-00-15 1968/1 0-00-09 1982/1 0-00-10 1988/1 0-02-43 1988/2 0-00-34 1990 0-00-12 1991/1 0-00-37 1992/1 0-00-38 कुल जोड़ किता-32 0-44-86

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।3929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 कार्मिक विभागकार्मिक विभागकार्मिक विभागकार्मिक विभाग (नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अक्तूबर, 2011

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी0000 ईईईई0000 आरआरआरआर0000 (एपी)-सी-ए (3)-1/2010-(एपी)-सी-ए (3)-1/2010-(एपी)-सी-ए (3)-1/2010-(एपी)-सी-ए (3)-1/2010-I....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-I के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय-समय पर जारी आशुटंकक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबन्धित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परन्तु यह और कि ये नियम विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।

2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां....--------(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी0ई0आर0 (ए0पी0-सी) ए (3) निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां -2/99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग (नियुक्ति-III) लिपिक/ आशुटंकक/सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती ओैर प्रोन्नति नियम, 2007 का उस विस्तार तक, निरसन किया जाता है जहां तक किये आशुटंकक के पद से सम्बन्धित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक)।

-------

उपाबन्ध-'I' हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों (अराजपत्रित) पद के लिए सामान्य सीधी हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक, वर्ग-में आशुटंकक, वर्ग-में आशुटंकक, वर्ग-में आशुटंकक, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए सामान्य सीधी (अराजपत्रित) पद के लिए सामान्य सीधी (अराजपत्रित) पद के लिए सामान्य सीधी हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों भर्ती और प्रोन्नति नियम।भर्ती और प्रोन्नति नियम।भर्ती और प्रोन्नति नियम।भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम.--आशुटंकक

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या.-जैसी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाए।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं) 3930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 4444.... वेतनमान वेतनमान वेतनमान वेतनमान .--(I) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड : 5910-20200 रुपए जमा 2000/- रुपए ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 7910/- रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।) 5555.... """"चयनचयनचयनचयन" " " " पद अथवा पद अथवा पद अथवा पद अथवा """"अचयनअचयनअचयनअचयन" " " " पदपदपदपद.—लागू नहीं।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायाें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः-टिप्पणः-टिप्पणः-टिप्पणः-(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सअु र्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअन्य अर्हताएंअन्य अर्हताएंअन्य अर्हताएं.—(क) (क) (क) (क) 7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अनिवार्य अर्हता :अनिवार्य अर्हता :अनिवार्य अर्हता :अनिवार्य अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 102 की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष हो।

(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनों भाषाओं अर्थात्‌ अंगे्रजी और हिन्दी आशुलिपि तथा टंकण में निम्नलिखित गति रखता होः-

आशुलिपि में गतिआशुलिपि में गतिआशुलिपि में गतिआशुलिपि में गति अंग्र्रेजी हिन्दी साठ शब्द प्रति मिनट साठ शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गतिकम्पयूटर पर टंकण में गतिकम्पयूटर पर टंकण में गतिकम्पयूटर पर टंकण में गति अंग्रेजी हिन्दी पच्चीस शब्द प्रति मिनट पच्चीस शब्द प्रति मिनट3931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 परन्तु प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा में अर्थात्‌ हिन्दी या अंग्रेजी में पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनाें भाषाओं में टंकण की परीक्षा पास करनी हांगी :

परन्तु यह और कि उस पदधारी ने जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा मे पास कर ली है को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में भी चाहे हिन्दी में या अंग्रेजी में, जो उपरोक्त यथा विहित है, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नियुक्ति पत्र में जिन्होंने आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्विष्ट होगी कि वे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा प्रारम्भिक नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर पास करेंगे और यदि वे नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेते है तो वे अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से पाने क े हकदार होंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्षों के पश्चात पास करेंगे वे अपनी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि विहित परीक्षा पास करने की तारीख से पाने के हकदार होंगे।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।

((((ख) ख) ख) ख) वांछनीय अर्हता (ए) :वांछनीय अर्हता (ए) :वांछनीय अर्हता (ए) :वांछनीय अर्हता (ए) :

हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता"।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीकी दशा में लागू होंगी या नहीकी दशा में लागू होंगी या नहीकी दशा में लागू होंगी या नहींंंं.—आयु :आयु :आयु :आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अशैक्षिक अशैक्षिक अशैक्षिक अर्हताएंर्हताएंर्हताएंर्हताएं : लागू नहीं।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हा परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होेेे.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हा परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हा लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधभर्ती सीधभर्ती सीधभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न ी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न ी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न ी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ....----यथास्थिति शत प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं। प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा

य प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं। 12121212.... यदि विभागीयदि विभागीयदि विभागीयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना य प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना य प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 3932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होतेे हुए 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन ....................(विभाग का नाम) में आशुटंकक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढा़ या जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, आरै केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा।

े कार्यक्षेत्र मत्र मत्र मत्र में ें ें ें आनाआनाआनाआना.—सम्बद्ध विभाग का (ख) पद का हिमाचल प्रदेदेदेदेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेवाएवाएवाएवाएं चयन बोडं चयन बोडं चयन बोडं चयन बोर्ड र्क र्क र्क के कार्यक्षे (ख) पद का हिमाचल प्र े कार्यक्षे े कार्यक्षे (ख) पद का हिमाचल प्र (ख) पद का हिमाचल प्र विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त आशुटंकक को 7910/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—विभाग का विभागाध्यक्ष हि0 प्र0 (नियुक्ति प्राधिकारी का नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

((((IV)))) चयन प्रकियाचयन प्रकियाचयन प्रकियाचयन प्रकिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुिक्त के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारकरारकरारकरार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII)))) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें.—(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7910/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/- रुपए (पद के पे बैन्ड के न्यनूतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।3933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड0) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-, एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियोंं/ अनुसूचित जन जातियों अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीविभागीय परीविभागीय परीविभागीय परीक्षाक्षाक्षाक्षा.—लागू नहीं।

18181818.... शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धा)ें को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

--------

उपाबन्ध-''ख''

(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के आशुटंकक (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य............................................................................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के आशुटंकक (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के आशुटंकक (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आशुटंकक (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य माध्यम से निष्पादित की जाने वाली माध्यम से निष्पादित की जाने वाली माध्यम से निष्पादित की जाने वाली माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपसंविदा/करार का प्ररूपसंविदा/करार का प्ररूपसंविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री................................................... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य, ................................ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................. को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपराक्े त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आशुटंकक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है : -

1. यह कि प्रथम पक्षकार आशुटंकक के रूप में..................... से प्रारम्भ हाने और............................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह3934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌......................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में और विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7910/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक आशुटंकक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक आशुंटकक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक आशुटंकक कर्त्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा आधार पर नियुक्त आशुटंकक जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त आशुटंकक का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में : 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)3935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

-------

[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-I

dated, 24-10- 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 24th October, 2011

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the post of Steno-Typist, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:-

1. Short title, Commencement and application.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Steno-Typist, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh :

Provided that the method of direct recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Steno-Typist under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

Provided further that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H. P.

3936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Class-III Services (Clerk/Steno Typist/Statistical Assistant) Common Recruitment snf Promotion Rules, 2007 notified vide this Department Notification No. Per (APC) A (3)-2/99, dated 13.4.2007, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Steno-Typist.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (I) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (Personnel).

________

ANNEXURE-I Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the posts of Steno typist in various Departments of Himachal Pradesh Government

1. Name of Post.— Steno typist.

2. Number of Posts .—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.

3. Classification .—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay.—( i) Pay band for regular incumbents: ` 5910-20200+ ` 2000 Grade Pay (ii) Emoulments for Contract Employees: ` 7910/-P.M. as per details given in Col.15-A.

5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.—N.A.

6. Age for Direct recruitment.—Between 18 years and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age3937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct.—(a).— ESSENTIAL QUALIFICATION.—(I) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University.

recruits: (II) Must possess the following speed in short-hand and typewriting on Computers in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial appointment:-

Speed in Shorthand:

English Hindi 60WPM 60 WPM

Speed in typewriting on Computers:

English Hindi 25 WPM 25 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed:

Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language either in Hindi or English whichever may be as prescribed supra within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate(s) who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate(s) who qualifies the said test after three years will be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the recruiting authority.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

3938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : Not applicable : Educational Qualifications: Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which

promotion/deputation/transfer is to be made.—"N.A."

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—

"N.A."

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission OR other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Steno-Typist in Department of ……………(Name of the Department) H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB.—The HOD (Designation of Appointing Authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

3939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Steno-Typist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 7910 P. M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `.240 (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Head of the Department (Designation of the appointing authority) H. P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPSSSB from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `. 7910 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 240 (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of3940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column. 16 Reservation: The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—"N.A."

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_________

ANNUEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Steno-Typist (Name of the post) and

the Government of Himachal Pradesh through ……………(Designation of the

Appointing Authority)

This agreement is made on this……………………..day of………………….…………in the Year………………… Between Sh./Smt………….S/o/D/o Shri…………………………………R/o Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Steno-typist on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Steno-Typist for a period of 1 year commencing on day of ……………..and ending on the day of ………………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………And information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7910/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Steno-Typist will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Steno-Typist. He will not be entitled for3941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Steno-typist will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Steno-Typist appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract Steno-Typist shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)3942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री हरवंश लाल पुत्र श्री पिहंजू राम, निवासी गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरवंश लाल पुत्र श्री पिहंजू राम, निवासी गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र समीर कुमार का जन्म दिनांक 25-3-2007 को मुहाल सकड़ी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री ख्याल सिंह पुत्र श्री भलखू, निवासी अनस्वाई

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री ख्याल सिंह पुत्र श्री भलखू, निवासी अनस्वाई, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम ख्याल सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल अनस्वाई में उसका नाम ख्याली राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे3943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती भानू देवी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी हयोलग

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थिया श्रीमती भानू देवी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी हयोलग उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम भानू देवी है परन्तु कागजात माल मुहाल हयोलग में उसका नाम भानावती गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कन्हैया, निवासी आरली परयाल

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम। 3944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 प्रार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कन्हैया, निवासी आरली परयाल, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम विनोद कुमार है परन्तु कागजात माल मुहाल आरली परयाल में उसका नाम बिटू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

बदरी पुत्र व कौशल्या पुत्री व दरूमती विधवा हिरा, संजय कुमार, अजय कुमार पुत्र व जानकी देवी विधवा प्रकाश चन्द, भादर सिंह पुत्र लीलावती, देवकू देवी, शकुन्तला देवी, प्रमिला देवी पुत्रियां भजन सिंह, अजीत पाल पुत्र वक्शी राम, समस्त निवासीगण आरली परयाल . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 23/37 ता 41 किता 14 रकबा 1-76-78 है0 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 स्थित महाल आरली परयाल, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2011 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

बदरी पुत्र व कौशल्या पुत्री व दरूमती विधवा हिरा, संजय कुमार, अजय कुमार पुत्र व जानकी देवी विधवा प्रकाश चन्द, भादर सिंह पुत्र लीलावती, देवकू देवी, शकुन्तला देवी, प्रमिला देवी पुत्रियां भजन सिंह, अजीत पाल पुत्र वक्शी राम, समस्त निवासीगण आरली परयाल . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 24/42 ता 48 किता 96 रकबा 1-56-01 है0 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 स्थित महाल आरली परयाल, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2011 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Naresh Sharma s/o Sh. Birbal Sharma, r/o H. No. 286/12, Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).

2. Smt. Uma Bharti d/o Dr. Lekh Raj Sharma, r/o Village and P. O. Bhira, Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Naresh Sharma s/o Sh. Birbal Sharma, r/o H. No. 286/12, Ram Nagar, Mandi Town Distt. Mandi, H. P.)

Versus

General public

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Naresh Sharma s/o Sh. Birbal Sharma, r/o H. No. 286/12, Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Uma Bharti d/o Dr. Lekh Raj Sharma, r/o Village and P. O. Bhira, Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Naresh Sharma s/o Sh. Birbal Sharma, r/o H. No. 286/12, Ram Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi, H. P.) have filed an3946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 6-10-2011 according to Hindu rites and customs at Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18th November, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of October, 2011 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

_______

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 8/2011, 9/2011

तारीख दायर : 19-4-2011 श्री विरेन्द्र नेगी पुत्र श्री भगवंत डाकेश पुत्र श्री सरीन दास, निवासी गांव व डा0 चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश बजरिया मुख्त्यार खास श्री भागवंत डाकेश पुत्र श्री सरीन दास

. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री दीप चन्द पुत्र श्री प्रीतम देव, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्री गीता राम पुत्र श्री प्रीतम देव, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

3. श्रीमती रोशनी पुत्री श्री प्रीतम देव, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

4. श्री साध राम पुत्र श्री गोपाल दास, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

5. श्री बालक राम पुत्र श्री गोपाल दास, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

6. श्री भगवान दास पुत्र श्री गोपाल दास, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

7. श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री गोपाल दास, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

8. श्रीमती भागवन्तू विधवा श्री गोपाल दास, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

9. श्री भेपिन्द्र पुत्र श्री बलदेव, निवासी गांव पनोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

10. श्री मोहन लाल पुत्र श्री माध्वा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

11. श्री सौरभ पुत्र श्री योगराज, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

12. कु0 कनिष्का पुत्री श्री योगराज, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 13. श्रीमती भुवनेश्वरी देवी विधवा श्री योगराज, निवासी निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

14. श्री बांका राम पुत्र श्री माध्वा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

15. श्रीमती झापटी पुत्री श्री माध्वा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

16. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री माध्वा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

17. श्रीमती तुलसा देवी पुत्री श्री माध्वा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

18. श्री अनुराग पुत्र श्री सोम चन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

19. श्रीमती सरिता देवी विधवा श्री सोम चन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . .प्रतिवादीगण। शिमला (हि0 प्र0)

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खसरा नं0 2550, रकबा तादादी 00-08-94 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 37/134 व अराजी कित्ते 62, रकबा तादादी 04-43-87 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 109/480 ता 490, वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री विरेन्द्र नेगी पुत्र श्री भगवंत डाकेश पुत्र श्री सरीन दास, निवासी गांव व डा0 चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश अराजी खसरा नं0 2550, रकबा तादादी 00-08-94 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 37/134 व अराजी कित्ते 62, रकबा तादादी 04-43-87 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 109/480 ता 490, वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 19 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है तथा प्रतिवादी नं0 3 श्रीमती रोशनी देवी, प्रतिवादी नं0 5 बालक राम, प्रतिवादी नं0 6 भगवान दास, प्रतिवादी नं0 10 मोहन लाल, प्रतिवादी नं0 13 भुवनेश्वरी देवी, प्रतिवादी नं0 17 श्रीमती तुलसा देवी मौके पर समन लेने से भी इन्कारी है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादीगणाें की तामील असालन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं । अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 19 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 21-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री भगत राम पुत्र श्री रवी, निवासी गांव कलै, डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।3948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

श्री भगत राम पुत्र श्री रवी, निवासी गांव कलै, डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की जन्म तिथि स्कूल अभिलेख में 10-6-1955 सही है लेकिन ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में जन्म तिथि दिनांक 17-7-1954 गलत दर्शायी गई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि स्कूल अभिलेख के मुताबिक दिनांक 17-7-1954 के स्थान पर 10-6-1955 दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2011 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 86/2010

तारीख दायर : 8-7-2010 श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री हरी चन्द आदि, निवासी गांव व डा0 पतलीकूहल, तहसील व जिला . . प्रार्थी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री मदन लाल पुत्र श्री सयालू राम, निवासी गांव झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री सयालू राम, निवासी गांव झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

3. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री सयालू राम हाल पत्नी श्री कृष्णू, निवासी गांव गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

4. श्रीमती राम दासी पुत्री श्री दरजी, निवासी गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

5. श्रीमती चन्द्रमणी पुत्री श्री दरजी, निवासी गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

6. श्रीमती मीना उर्फ सुनीता पुत्री श्री दरजी, निवासी गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

7. श्रीमती कलावती पुत्री श्री श्यामा नन्द पुत्र श्री दरजी, निवासी गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

8. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री शेर सिंह नेगी, निवासी गांव यंगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।3949 शिमला (हि0 प्र0)।

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 9. श्रीमती चन्द्रमणी पत्नी श्री रोशन लाल निवासी गांव झाकड़ी तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . .प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खसरा नं0 971, रकबा तादादी 00-07-78 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 134/280 व अराजी कित्ते 14, रकबा तादादी 01-07-11 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 137/285 ता 291, वाका चक बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थीया श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री हरी चन्द आदि, निवासी गांव व डा0 पतलीकूहल, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश अराजी खसरा नं0 971, रकबा तादादी 00-07-78 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 134/280 व अराजी कित्ते 14, रकबा तादादी 01-07-11 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 137/285 ता 291, वाका चक बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 9 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादीगण की तामील असालन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं । अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 9 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री दलू पुत्र श्री धर्मा, निवासी गांव व डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

इश्तहार

श्री दलू पुत्र श्री धर्मा, निवासी गांव व डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने चाचा मगनी की मृत्यु तिथि सम्बन्धी ग्राम पंचायत टियाली के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।3950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश पुत्र श्री शौंकिया राम, निवासी गांव चम्बल, डा0 बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

इश्तहार

श्री राजेश पुत्र श्री शौंकिया राम, निवासी गांव चम्बल, डा0 बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री द्वारिका व आंचल जिनकी जन्म तिथियां 15-8-2008 व 12-12-2009 है को ग्राम पंचायत बलधार के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री बुद्धि सिंह कंवर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश वाद संख्या 10-XIII-A-I/2011 तारीख मरजुआ : 19-9-2011 सर्वश्री केवल राज, बृज लाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री मोलक राम, निवासी महाल सन्दोआ, तहसील . . प्रार्थी। सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री सुरजन बहादुर पुत्र श्री बीर बहादुर, महाल सन्दोआ, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती कब्जाकाश्त खाता/खतौनी नं0 83 मिन/179, खसरा नं0 1351, 1355, कित्ता-2, रकबा तादादी 0-15-46 हैक्टर, महाल सन्दोआ, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

हरगाह उपरोक्त प्रतिवादी को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री केवल राज, बृज लाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री मोलक राम, निवासी महाल सन्दोआ, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती कब्जाकाश्त खाता/खतौनी नं0 83 मिन/179, खसरा नं0 1351, 1355,3951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 कित्ता-2, रकबा तादादी 0-15-46 हैक्टर, महाल सन्दोआ, परगना सराज, तहसील सुन्नी प्रस्तुत किया है जिस बारे उपरोक्त प्रतिवादी को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु प्रतिवादी हाजिर नहीं हो रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादी व जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री केवल राज, बृज लाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री मोलक राम के प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती कब्जाकाश्त बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 15-11-2011 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-10-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि सिंह कंवर,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अभिनव पुडीर पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी नारनोटी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अभिनव पुडीर पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी नारनोटी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी अपनी जन्म तिथि 1-1-1992 है, का नाम ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-11-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अभिनव पुडीर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 20-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री साधु सिंह, निवासी छावनी शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

3952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री साधु सिंह, निवासी छावनी शमशेरपुर कैन्ट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र कमलदीप सिंह जिसकी जन्म तिथि 10-3-1992 है, का नाम ग्राम छावनी शमशेपुर कैन्ट/नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-11-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कमलदीप सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 20-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री महिन्द्र पाल, निवासी सूरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री महिन्द्र पाल, निवासी सूरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अमन कुमार की जन्म तिथि 31-8-1990 है, का नाम ग्राम पंचायत पातलियां के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अमन कुमार का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 22-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कमलेश पत्नी श्री धनी राम, निवासी कांटी मशवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कमलेश पत्नी श्री धनी राम, निवासी कांटी मशवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी अपनी (कमलेश) की जन्म तिथि 15-10-1974 है, का नाम ग्राम पंचायत कांटी मशवा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया हैै। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती कमलेश का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 22-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह, निवासी पट्‌टी नत्थासिंह, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह, निवासी पट्‌टी नत्थासिंह, निवासी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी माता श्रीमती प्रीतम कौर जिनकी मृत्यु तिथि 24-4-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में नहीं कटवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब कटवाना चाहता है। 3954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री हुक्म सिंह के नाम को कटवाने एवं मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश्ज्ञं

---------

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH मजीठा हाऊस,शिमला-मजीठा हाऊस,शिमला-मजीठा हाऊस,शिमला-मजीठा हाऊस,शिमला-171002, Majitha House, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154 Fax. 2620152

NOTIFICATION

Shimla, the 4th November, 2011

No. SEC.16-1/2011-4033-79.—In exercise of the powers vested in it under Article 243K of Constitution of India Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the election programme for the conduct of bye- election to fill up the seats declared vacant upto 31/8/2011, in Panchayati Raj Institutions of Himachal Pradesh as under:

1. Nomination papers shall be presented : On 14th, 15th and 16th November, 2011 (Between 11 am to 3 pm)Nomination papers for the offices of Gram Panchayat, Panchayat Samiti & Zila Parishad shall be filed at the places and before the Officers appointed by the District Election Officers (Panchayat).

2. The nomination papers shall be : On 17th November, 2011 (From 10 am onwards). Scruitnized.

3. A candidate may withdraw his : On 19th November,2011 (Before 3pm) Candidature.

4. List of contesting candidates : : On 19th November, 2011, immediately after the time of withdrawal is over. The list of contesting candidate will show the name of symbol allotted to them.

5. List of Polling stations shall be : On or before 14th November, 2011 Published.

3955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

6. The Poll, if necessary, shall be held : On 30th November, 2011. From 8.00 AM to 4.00 PM.

7. Counting of votes, in the event : Counting of votes for Member, Up- Pradhan and of Poll, shall be done . Pradhan of Gram Panchayats shall be taken up on the date of Poll immediately after the close of the poll at the Gram Panchayat Headquarters. Counting of votes for member of Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be taken up on 2nd December, 2011 at respective Block H.Q. The counting once started shall continue (for a constituency) until it is completed.

8. Result of election shall be declared : The result of the election of Member,Up Pradhan & Pradhan of Gram Panchayat shall be declared on the date of the poll immediately after the counting is over.

The result of election of Panchayat Samiti shall be declared on the day of counting at the Block Headquarters immediately after the counting is over. The result of election to Zila Parishad shall be declared in accordance with the provisions contained in rule 75(VI) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.

Note: The process of election shall be completed by 05.12.2011.

By order, DEV SWARUP, State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th October, 2011

No. HHC/Admn.3 (179)/82-I .— 4 days commuted leave on and w.e.f. 11.10.2011 to 14.10.2011 with permission to suffix holiday and Sunday falling on 15.10.2011 & 16.10.2011 is hereby sanctioned, ex-post- facto,in favour of Smt. Sudesh Patyal, Court Master of this registry.

Certified that Smt. Sudesh Patyal has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sudesh Patyal would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar general.

3956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 नवम्बर, 2011/13 कार्तिक, 1933

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th October, 2011

No. HHC/Admn. 3 (133)/79.—7 days commuted leave on and w.e.f. 12.10.2011 to 18.10.2011 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of sh. A.S. Himalvi, Additional Registrar of this registry.

Certified that Sh. A.S. Himalvi has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. A.S. Himalvi would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar general.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st October, 2011

No. HHC/Admn. 3 (159)/81-I .—12 days earned leave on and w.e.f. 31.10.2011 to 11.11.2011 with permission to affix Sunday falling on 30.10.2011, second Saturday falling on 12.11.2011 and Sunday falling on 13.11.2011 is hereby sanctioned, in favour of Sh. Mast Ram, Court Master of this registry.

Certified that Sh. Mast Ram is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Mast Ram would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar general.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-11-04.157_gazette_2011-04_11_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-11-04.157_gazette_2011-04_11_2011.