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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 165, 17 November 2011

Published 17 November 2011

Gazette no.
165
Gazetteid
165/GAZETTE/2011-17/11/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-11-17.165_gazette_2011-17_11_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला वीरवीरवीरवीरववववारारारार 17171717 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर,,,, 2011201120112011////26262626 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 नवम्बर, 2011

संख्यसंख्यसंख्यसंख्याााा पीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफ....सीसीसीसी.... ((((एफएफएफएफ))))1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-VIII.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव ब्रहमपुर तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेष लेने का एतद्‌ द्वारा निर्देश दिया जाता है।

165-राजपत्र/2011-17-11-2011 (4149) 4150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेष के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर)
ऊना अम्ब ब्रहमपुर 24/1 0-01-80
82/2 0-30-28
83 0-07-14
84/2 0-00-69
85/2 0-05-18
किता-5 0 0....45454545....09090909 0 0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)।

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(SECTION-A)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th November, 2011

No. GAD-A(B)8-4/2001-II.— The Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare 30th November, 2011 as Public Holiday in the areas of those Panchayati Raj Institutions where the bye- elections are scheduled to be held to fill up the vacant seats in these Pancyayati Raj Institutions. All Government Offices/Boards/ Corporations/ Educational Institutions and Industrial Establishments under Industrial Disputes Act and shops will remain closed on the said date in the areas of these Institutions. It may be ensured that this would be a paid holiday to the daily waged employees and also within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act 1881 working in the areas of those Panchayats where the elections are scheduled to be held.

All Deputy Commissioners (except Solan District and Lahaul & Spiti District) are authorized to declare a public holiday on the actual date of poll in the concerned areas within their jurisdiction. The public holiday declared by the Deputy Commissioners would be applicable only in those areas where the elections/ bye- election are taking place.

It is, however clarified that special casual leave/maximum facilities may be given to those employees who are working in different places in the State and have a right to vote in other places in the Pradesh on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/her vote.

By order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

4151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 No. GAD-A(B)8-4/2001-II Shimla171002 14th November, 2011.

Copy for information and necessary action is forwarded to the ACS (LEP), Pr. Secretary(Ind), Pr. Secretary (Panchayati Raj) Pr. Secretary(UD), Labour Commissioner, H.P. and Director of Industries, H.P. Shimla for information and necessary action as indicated below.

1. To issue similar necessary instructions to the employees working in the Municipal Corporation and the Commercial and Industrial Establishments to which the provisions of the Negotiable Instruments Act do not apply to declare above date as a paid holiday to their employees on the above date.

2. To issue similar necessary instructions under Shops and Commercial Establishment Act to declare above date as close day for all shops and commercial establishment instead of usual day observed by them as closed day during the week. 3. To ask the factories situated in the Himachal Pradesh to grant an additional paid holiday to the Industrial Workers on poll day as provided in Section 135-B of the Representation of People Act,1951.

By order, Sd/- Deputy Secretary (GAD).

________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th November, 2011

No. GAD-A(B)8-4/2001-II.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare 30th November, 2011(Wednesday) as a gazetted holiday in the areas of 12- Nalagarh and 16- Renuka(S.C.) Vidhan Sabha constituencies on account of bye-elections of H.P. Vidhan Sabha constituencies to enable the employees working in all Government Offices, Boards, Corporations, Educational Institutions and Industrial Establishments situated in Himachal Pradesh to exercise their right of franchise. This will also be a paid holiday to the daily waged employees, and also within the meaning of section 25 of Nagotiable Instrument Act, 1881.

It is, however clarified that special casual leave/maximum facilities may be given to those employees who are working in different places in the State but have a right to vote in other constituency/ places in the Pradesh on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/her vote.

By order RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

4152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 No. GAD-A(B)8-4/2001-II Shimla171002, 15th November, 2011.

Copy for information and necessary action is forwarded to the ACS (LEP), Pr. Secretary (Indsustries), Pr. Secretary (Panchayati Raj), Pr. Secretary (Urban Development), Labour Commissioner, H.P. and Director of Industries, H.P. Shimla for information and necessary action as indicated below:

1. To issue similar necessary instructions to the employees working in the Municipal Corporation and the Commercial and Industrial Establishments to which the provisions of the Negotiable Instruments Act do not apply to declare above date as a paid holiday to their employees on the above date.

2. To issue similar necessary instructions under Shops and Commercial Establishment Act to declare above date as close day for all shops and commercial establishment instead of usual day observed by them as closed day during the week.

3. To ask the factories situated in the Himachal Pradesh to grant an additional paid holiday to the Industrial Workers on poll day as provided in Section 135-B of the Representation of People Act,1951.

By order, Sd/- Deputy Secretary (GAD).

__________

ेक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग लालालालोक निर्मा ेक निर्मा ेक निर्मा

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डडडडब्लयूब्लयूब्लयूब्लयू (बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5) 56/201156/201156/201156/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अप्पर बरोट/451, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूिूम का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।4153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में मण्डी सरकाघाट अप्पर बरोट/451 1032/31/1 0-04-99 1031/31/1 0-00-08 53 0-07-96 32/1 0-00-93 43 0-01-79 44 0-01-45 42 0-00-45 45/1 0-00-16 37/1 0-00-55 38/1 0-00-24 39/1 0-00-21 40/1 0-00-26 1025/20/1 0-00-35 1026/20/1 0-00-08 46 0-06-78 47/1 0-00-38 216 0-01-32 217 0-00-42 212/1 0-01-08 213 0-02-52 214 0-01-09 215 0-03-75 172/1 0-00-60 173/1 0-01-36 163/1 0-00-39 163/2 0-00-42 164 0-01-12 174 0-00-88 175 0-07-92 176 0-02-98 177/2 0-01-63 190/1 0-01-75 160/1 0-00-35 159 0-00-48 150/1 0-00-68 158 0-01-36 148/1 0-02-76 154 0-01-404154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 155 0-00-47 156 0-01-58 157 0-03-18 180 0-01-36 181 0-01-07 152/2 0-01-56 153/2 0-00-92 151/1 0-03-84 182/1 0-01-20 179/1 0-01-30 136 0-00-52 137 0-01-37 138 0-00-70 129 0-01-61 130 0-01-74 135/1 0-00-62 139/1 0-00-20 131/1 0-00-50 398/1 0-01-08 400/1 0-01-97 401 0-03-20 402 0-00-84 403 0-00-80 406/1 0-00-78 408/1 0-01-66 409 0-00-39 410 0-00-63 411 0-00-36 412 0-00-12 418/1 0-00-56 422 0-12-19 420/1 0-01-33 423/1 0-10-33 424/1 0-00-22 427/1 0-00-73 428/1 0-00-15 कुकुकुकुल जाल जाल जाल जोडेडेडेड़़़़ किता-74किता-74किता-74किता-74 1-24-001-24-001-24-001-24-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव(लोक निर्माण)।4155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्डब्डब्डब्लयूलयूलयूलयू (बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5) 66669999/2011/2011/2011/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव लोहारड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर में बाई पास सडक मटटन सिद्ध सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्ऱ में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्दिायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (कनाल मरला) में हमीरपुर हमीरपुर लोहारडा 266/1 4-3 ेड़ किता-1 किता-1 किता-1 किता-1 4-34-34-34-3 कुकुकुकुल जाल जाल जाल जोड़ ेड़ ेड़

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(लोेक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2011

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू (बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5) 22225555/2010/2010/2010/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भरनाग, तहसील व जिला हमीरपुर में बाई पास सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सचूना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है। 4156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा हमीरपुर हमीरपुर भरनाग 404/1 0-00-69

407/1 0-00-32

409/1 0-02-64

418/1 0-00-28

418/2 0-1-02

419 0-01-57

420 0-00-20

422/1 0-02-08

423 0-00-68

437/1 0-00-59

439 0-03-98

443 0-00-25

450 0-01-01

452/1 0-03-12

455 0-01-02

457/1 0-01-86

472 0-00-87

473/1 0-00-22

474/1 0-03-92

480 0-02-16

485/1 0-05-77

506/1 0-02-80

507/1 0-00-42

510 0-02-33

512 0-03-52

कुकुकुकुल जाल जाल जाल जोेेेडडडड़ ़ ़ ़ किता-25 किता-25 किता-25 किता-25 0-43-320-43-320-43-320-43-32

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।4157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933

4158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 4159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933 4160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2011/26 कार्तिक, 1933

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-11-17.165_gazette_2011-17_11_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-11-17.165_gazette_2011-17_11_2011.