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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 168, 21 November 2011

Published 21 November 2011

Gazette no.
168
Gazetteid
168/GAZETTE/2011-21/11/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-11-21.168_gazette_2011-21_11_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला सोमसोमसोमसोमववववारारारार 21212121 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर,,,, 2011201120112011////30303030 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, SIRMOUR DISTRICT,

NAHAN DEPARTMENT

NOTIFICATION

th

Nahan the 18

November, 2011

No. FDS-34/690-4089-4124.—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause-3 (i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 I, Meera Mohanty, IAS, District Magistrate, Sirmour do hereby fix the retail prices including all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or a retailer in Sirmour district with immediate effect:-

168-राजपत्र/2011-21-11-2011 (4189)4190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अनी लाल, निवासी गांव पूजे, डाकघर व तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।4191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अनी लाल, निवासी गांव पूजे, डाकघर व तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने अपने पुत्र सूरज का नाम बदल कर पीयूष नेगी रखा है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनके पुत्र का नाम सूरज से बदल कर पीयुष नेगी करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पुत्र का नाम सूरज की जगह पीयुष नेगी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री जसमन सिंह पुत्र श्री राम सैन, निवासी गांव घरशु, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत पिता का नाम दरुस्त करने बारे।

श्री जसमन सिंह पुत्र श्री राग रौन, निवासी गांव घरशु, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम श्री राम सैन है जो कि सही है तथा स्कूल तथा राजस्व अभिलेख में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख में (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पिता का नाम ठाकरू दर्ज हुआ है जो कि गलत है जबकि ठाकरू उनके चाचा थे। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत छोटा कम्बा को उनके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पिता का नाम ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री जसमन सिंह पुत्र श्री राम सैन के पिता का नाम ठाकरू की जगह राम सैन दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश।4192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री बाला वीर, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।

श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री बाला वीर, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने अपने पुत्र गुड्‌डू का नाम बदल कर दिब्यांश पुजारी रखा है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनके पुत्र का नाम गुड्‌डू से बदल कर दिब्यांश पुजारी इन्द्राज करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम दरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक के पुत्र का नाम गुड्‌डू की जगह दिब्यांश पुजारी दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत बरी को जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश सुन देही पत्नी स्व0 श्री सुमन सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।

सुन देही पत्नी स्व0 श्री सुमन सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम सुन देही पत्नी स्व0 सुमन सिंह है जोकि सही है तथा नौकरी से सम्बन्धित दस्तावेजों में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनका नाम सुद देवी दर्ज है जो कि गलत है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। 4193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम सुद देवी की जगह सुन देही दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री जगत सिंह, निवासी गांव थाच, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत परिवार रजिस्टर में पति का नाम दरुस्त करने बारे।

श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री जगत सिंह, निवासी गांव थाच, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी शादी श्री बलवीर सिंह पुत्र डुपके राम, निवासी गांव थाच के साथ स्थानीय रीति-रीवाज के अनुसार हुई थी जिसके तुखम से दो लड़के पैदा हुए हैं। लेकिन आपसी ताल्लूकात ठीक न होने के कारण वर्ष 1990 में उक्त पति के भाई श्री जगत सिंह पुत्र श्री डुपके राम के साथ शादी की तथा श्री बलवीर सिंह के साथ हमारा तलाक हो चुका है। लेकिन अभी भी उनका नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के परिवार रजिस्टर में रामेश्वरी पत्नी श्री बलवीर सिंह दर्ज है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनका नाम बतौर पत्नी श्री बलवीर सिंह से हटा कर बतौर पत्नी श्री जगत सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पचायत तराण्डा के अभिलेख से बतौर पत्नी बलवीर सिंह काटे जाने तथा बतौर पत्नी श्री जगत सिंह इन्द्राज किए जाने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे अन्यथा आवेदिका का नाम बतौर पत्नी श्री बलवीर सिंह काटे जाने तथा बतौर पत्नी श्री जगत सिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 26 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश।4194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा शीर्षक :

श्री अमीर सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी गांव व डाकघर सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत परिवार रजिस्टर में पति का नाम दरुस्त करने बारे।

श्री अमीर सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी गांव व डाकघर सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका अपना नाम अमीर सिंह है तथा उनके पिता का नाम श्री राम चन्द्र है जो कि सही है तथा स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनका नाम अमीर चन्द तथा पिता का नाम परमा नन्द दर्ज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को उनका तथा उनके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम तथा उसके पिता का नाम ग्राम पचायत सूंगरा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री अमीर सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र का अपना नाम तथा उनके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 26 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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प्रारम्भिक प्रिारम्भिक प्रिारम्भिक प्रिारम्भिक श्श्श्शिक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभाग

(शिक्षा-ग)

अधिसूचना

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2011

संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए(3)-2/2009-संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए(3)-2/2009-संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए(3)-2/2009-संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए(3)-2/2009-III.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की संसमख्यक अधिसूचना तारीख 17-5-2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, कला अध्यापक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम,2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग, कला अध्यापक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन)नियम, 2011 है।4195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933 (2) ये नियम राजपत्र,हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होगें । 2222.... उपाबन्ध-'क' का संउपाबन्ध-'क' का संउपाबन्ध-'क' का संउपाबन्ध-'क' का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....----हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, कला अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2010 के उपाबन्ध-"क" में,-

(क) स्तम्भ संख्या 7(क)के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

''पचास प्रतिशत अंकों सहित 102 और हिमाचल प्रदेश साकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से कला और शिल्प शिक्षक (आर्ट एण्ड क्राफट टीचर)का दो वर्षीय डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फाईन आर्टस में 50 प्रतिषत अंकों के साथ कला स्नातक जिसमें ललित कला(फाइन आर्टस)/विजुअल आर्टस (चित्रकला या मूर्तिकला या व्यावहारिक(एप्लाईड आर्टस)कला एक विशय के रूप में हो या इसके समतुल्य।

या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विष्वविद्यालय/संस्थान से ललित कला (फाइन आर्टस)/विजुअल आर्टस (चित्रकला और मूर्तिकला) में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रार0 शिक्षा)।

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[Authoritative English text of this department Notification No. EDN-C-A(3)2/2009-III dated

18.11.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

(Education-C)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 18th November, 2011

No. EDN-C-A(3)2/2009-III.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the "Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Drawing Master, Class-III(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010" notified vide this Department notification of even number dated 17-05-2010; namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the "Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Drawing Master, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

4196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2011/30 कार्तिक, 1933

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-"A" to the "Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Drawing Master, Class-III(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010;-

(a) for the existing provisions against col. No.7(a), the following shall be substituted namely;-

"10+2 with 50% marks with two years' diploma in Art & Craft Teacher or its

equivalent from a University/Institution recognized by the HP Govt.

Or

Bachelor of Arts with Fine Arts/Visual Arts (Painting or Sculpture or Applied

Arts) as an elective subject with 50% marks in Fine Arts or its equivalent from

a recognized university.

Or

Master Degree in Fine Arts/Visual Arts (Painting and Sculpture) or its

equivalent from a University/Institution recognized by the HP Govt."

By order, Sd/- Secretary (Ele. Education).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-11-21.168_gazette_2011-21_11_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-11-21.168_gazette_2011-21_11_2011.