राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, ममममंगलंगलंगलंगलवारवारवारवार 13131313 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर,,,, 2011201120112011////22222222 अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग
भौमिकीय शाखाभौमिकीय शाखाभौमिकीय शाखाभौमिकीय शाखा
नीलामी सूचना
शिमला, 13 दिसम्बर, 2011
No. Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-9047.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमण्डल में पड़ने वाली 9 लघु खनिज खानें/खड्डें जोकि न्यूगल खड्ड का भाग है की नीलामी दिनांक 18-1-2012 को प्रातः 11 00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला, जिला कांगड़ा, दिनांक 18-1-2012 को प्रातः 11....00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला, 00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला, 00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला, दिनांक 18-1-2012 को प्रातः 11 दिनांक 18-1-2012 को प्रातः 11 हिमाचल प्रदेश में की जायेगी ।
इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website www.himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृति बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी। 185-राजपत्र/2011-13-12-2011 (4523) 4524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 1. जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है 3 वर्ष 2. जहां बोली पिछली बोली से 20 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम प्राप्त होती है 1 वर्ष 3. जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो 3 माह
आदेश द्वारा,
हस्ता/-
निदेशक उद्योग।
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INDUSTRIES DEPARTMENT
GEOLOGICAL WING
AUCTION NOTICE
Shimla, 13th December, 2011
No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-9047.—It is for the information of general public that the mineral rights of 9 minor mineral quarries which are the part of Neugal khad falling in Palampur Sub Division of District Kangra are being put to public auction on 18.1.2012 at 11.00 A.M. in the Zila Parishad Hall, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh. The interested persons may contact the Mining Officer, Kangra at Dharamshala for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department website www.himachal.nic.in/industry. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. Policy given below:—
1. Where the bid exceeds the previous bid by more than 50% - 3 years 2. Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% - 1 year but does not exceed the previous bid by more than 50% 3. Where the bid is more than previous bid but does not exceed - 3 months more than 20%.
By order, Sd/- Director of Industries.
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| Sr. No. | Name of Query | Name of Mineral | Khasra No. | Area in Hect. | Mohal | Mauja | Type of Land | Land Owner | NaN | |
| PALAMPUR SUB DIVISION | NaN | |||||||||
| 1. | Neugal Khad Chimbalhar | Sand, Stone & Bajri | 1 | 3-26-71 | Chimblehar | Rani Sidhpur | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 2. | Neugal Khad Mehnja-1 | Sand, Stone & Bajri | 179/1/2, 179/2/1, 179/2/3, 179/1 | 3-9-87 | Uperla Mehnja | Mehnja | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 3. | Neugal Khad Mehnja-II | Sand, Stone & Bajri | 1/1, 163/1 | 1-03-40 | Uperla Mehnja | Mehnja | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 4. | Neugal Khad (Hangloh) | Sand, Stone & Bajri | 342/2, 465/1 | 1-07-07 | Ree | Lahla | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 5. | Neugal Khad (Parour) | Sand, Stone & Bajri | 1/1 | 1-46-40 | Katyad | Katyad | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 6. | Neugal Khad (Machlaina) | Sand, Stone & Bajri | 2/2 | 1-00-87 | Machlaina | Sulah | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 7. | Neugal Khad (Har-Bahrel) | Sand, Stone & Bajri | 1/1 | 1-43-34 | Har Bahrel | Sulah | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 8. | Neugal Khad (Gaggal Khas) | Sand, Stone & Bajri | 1046/1, 372/1 | 1-20-37 | Gaggal Khas | Gaggal | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN | |
| 9. | Neugal Khad (Dhanyara) | Sand, Stone & Bajri | 1558/2 | 4-55-39 | Dhanyara | Alampur | Gairmumkin Khad | H.P. Govt. | NaN |
ात शर्तो के आधार पर की जाएगी नीलामी निम्नलिख्निीलामी निम्नलिख्निीलामी निम्नलिख्निीलामी निम्नलिखित शर्तो के आधार पर की जाएगी ात शर्तो के आधार पर की जाएगी ात शर्तो के आधार पर की जाएगी
1. नीलामी के नियम व शर्ते हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित भी की जाएगी।
2. बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी । 3. कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर होना अतिआवश्यक है तथा वही व्यक्ति बोली आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के पास 50,000/-रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि खनि अधिकारी, धर्मशाला के नाम देय हो जमा करायेगा । बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम व पता लिखा होना चाहिए । जमा ड्राफ्ट, बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दिया जाएगा । नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा भी सकती है।
4. यदि कोई बोलीदाता किसी लधु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्धारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।
5. जिन उत्खनियों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौेलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। बोली केवल उसी क्षेत्रा की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए है जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
6. बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकता है ।
7. बोलीदाता किसी भी जिला में खन्न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नही होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर देता है तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकता है। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित की जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खान को पुनः नीलाम किया जाएगा ।
8. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लधु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। 9. उत्खनी के खनिज अधिकारों की बोली समाप्त होते ही वांच्छित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी । (i) जहां पर बोली राशि 1000/-रूपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त के रूप में जमा करवायेगा। प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर के रूप में ली जाएगी । (ii) जहांॅ बोली 1000/-रू0 से कम होगी वहॉं समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके 4526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा करवाने होंगे । इसके अतिरिक्त बोली के आधार पर आयकर एवम् पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होेगें ।
10. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
11. सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है। 12. कोई भी खन्न कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग/राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड़ से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त खन्न कार्य हि0 प्र0 लघु खनिज (संशोधित) नियमावली-1971 के प्रावधानों व सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम वैड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना की प्रति, खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
13. बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्धारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
14. बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है । स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता का,े बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना हा़ेगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट नहीं लेता है तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोेली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
15. नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज़ खानों के खनिज अधिकारों को खसरा नम्बरों द्वारा अधिसूचना में दर्शाया गया है, ही मान्य होगा तथा राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है । 16. यदि नीलाम की गई लघु खनिज़ खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलाम की गई उत्खनि का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।
17. बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाएगी।
18. सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज़ संशोधित नियमावली, 1971 के नियम-33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामें पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार इस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम जमा किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।
19. पर्यावरण के हित में जहॉं सम्भव हो या विभाग द्वारा निर्देशित किया जाये वहां ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू-स्खलन को रोकने के लिए Engineering Structure लगाने हाेंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा ठेका रद्द कर दिया जाऐगा व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्तें पर्यावरण के संतुलन हेतू लगाई जाएं तो ठेकेदार उनको माननेे के लिए वाध्य होगा।
20. नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हें जो नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी तथा सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी । इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धि जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। 21. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्रा कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाए।
22. खन्न हेतू मशीन उपकरण Mechnical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है ।4527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 23. नदी/खड्ड में पहॅुंचने की सतह तक पहुंच मार्ग बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग की सड़क से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी ।
24. पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
25. उच्चतम बोलीदाता को सुनिशिचत् करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
26. खन्न कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट से गहरे गढढे करने की अनुमति नहीं होगी।
27. उप-मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खन्न कार्य का पुर्नरीक्षण (Review) किया जाएगा तथा अवव्यवस्थित खनन् करने पर ठेका रद्व कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।
28. उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधी तय की जाएगी ।
29. यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा स्टोन क्रशर इकाई की आपूर्ति के लिए खनन पट्टा पर प्रदान करने के लिए नीलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व अनुमोदित किया जा चुका हो तो उस अवस्था में प्रस्तावित उत्खनि में ऐसा क्षेत्रा नीलामी क्षेत्रा का भाग नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है ।
30. खनिजो़ के एकत्राीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए ।
31. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते बन क्षेत्रा को किसी भी प्रकार की क्षति वन विभाग के ध्यान में आती है, तो बिना नोटिस जारी किये ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।
32. निलामी उन्हीं खड्डों/खानों की ही की जाएगी जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया गया है।
33. पट्टाधारक/परमिट धारक ठेके पर स्वीकृत क्षेत्रा से खनिजो़ की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा ताकि खनिजो़ं के एकत्रीकरण से क्षेत्रा के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन किया जा सके।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 16-12-2011 श्री अजय कुमार उपनाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता खड़ानाल
श्री अजय कुमार उपनाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी खड़ानाल ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल खड़ानाल में भू-स्वामी है लेकिन इसका नाम राजस्व रिकार्ड में कृष्ण चन्द दर्ज है। जो कि गलत है। अतः उसने कृष्ण चन्द के बजाए अजय कुमार उपनाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम लाल दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है 4528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कृष्ण कुमार के बजाए अजय कुमार उपनाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री राम लाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 16-12-2011 श्री जसवन्त सिंह उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम, निवासी ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता ठारा
श्री जसवन्त सिंह उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम, निवासी ठारा में भू-स्वामी है। लेकिन इसका नाम राजस्व रिकार्ड में जगदीश चन्द दर्ज है। जो कि गलत है। अतः उसने जगदीश चन्द के बजाए जसवन्त सिंह उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री किरपा राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर जगदीश चन्द के बजाए जसवन्त सिंह उर्फ जगदीश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 29-12-2011.
श्री उधो राम उपनाम उत्तम चन्द पुत्र श्री सरन दास, वासी महाल लिंझण, डा0 सपडुल, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल लिंझण, उप-तहसील थुरल।
श्री उधो राम उपनाम उत्तम चन्द पुत्र श्री सरन दास, वासी महाल लिंझण, डा0 सपडुल, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसका नाम4529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 राजस्व अभिलेख महाल लिंझण में उधो राम दर्ज है, परन्तु सेना के सेवा अभिलेख में उत्तम चन्द दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख में उधो राम के स्थान पर उधो राम उपनाम उत्तम चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार व मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल लिंझण, उप-तहसील थुरल में उधो राम के स्थान पर उधो राम उपनाम उत्तम चन्द दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह आसलतन या वकालतन तारीख पेशी 29-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिए जावेगा।
ये इश्तहार आज दिनांक 28-11-2011 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री नीचू राम पुत्र श्री परमा उर्फ भीनू राम, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री नीचू राम पुत्र श्री परमा उर्फ भीनू राम, निवासी रैहलू, तह0 शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता का नाम नकल परिवार रजिस्टर व भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र में भीनू राम दरुस्त दर्ज है । परन्तु कागजात माल महाल रैहलू में प्रमा दर्ज है। जो कि गलत है। अब प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नीचू राम उपनाम प्रमा दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने में यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2011 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। हाजरी न आने की दशा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता श्री मिलखी राम की मृत्यु दिनांक 7 दिसम्बर, 1975 को हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 10/2011
तारीख रजुआ : 14-7-2011 श्री राजेन्द्र लाल पुत्र श्री पलयन दर्जे, निवासी नाको, उप तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजेन्द्र लाल पुत्र श्री पलयन दर्जे है जो कि सही है व दरुस्त है परन्तु उप महाल नाको पटवार वृत्त लिचो के राजस्व अभिलेख में गलती से तन्डुप पुत्र पलयन दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2011 प्रातः 10.00 बजे आकर अपना एतराज दर्ज करवाए। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रोशन लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।4531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 9/2011
तारीख रजुआ : 14-7-2011 श्री थुकतन सम्फेल उर्फ पनमा रिगजिन पुत्र श्री शवे छोतर, निवासी मालिण
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम थुकतन सम्फेल उर्फ पनमा रिगजिन पुत्र श्री शवे छोतर दर्ज है जो कि सही है व दरुस्त है परन्तु उप महाल नाको पटवार वृत्त लियो के राजस्व अभिलेख में गलती से केवल पनमा रिगजिन दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2011 प्रातः 10.00 बजे आकर अपना एतराज दर्ज करवाए। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रोशन लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
श्री अभी सुख पुत्र श्री जैसुख, निवासी शर्गचा, तहसील निचार, जिला किन्नौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र माल कागजात में नाम दरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री अभीसुख पुत्र श्री जैसुख, निवासी शर्गचा, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका वास्तविक नाम अभी सुख पुत्र जैसुख है लेकिन राजस्व अभिलेख में अभी चन्द दर्ज है जो गलत है। अब दुरुस्त कर राजस्व अभिलेख में अभी चन्द के स्थान पर अभी सुख दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी अभी सुख का नाम माल कागजात में दरुस्त कर दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2012 को सुबह 10.00 बजे प्रातः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर हो कर एतराज व उजर 4532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 असालतन/वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत न होगा।
आज दिनांक 15-11-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डी0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सनम पालजर पुत्र श्री गोपी लाल, निवासी मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र माल कागजात में नाम दरुस्ती बारे।
श्री सनम पालजर पुत्र श्री गोपी लाल, निवासी मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका वास्तविक नाम सनम पालजर है लेकिन राजस्व अभिलेख में केवल पालजर दर्ज है जो गलत है। अब दुरुस्त कर राजस्व अभिलेख में पालजर के स्थान पर सनम पालजर दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी सनम पालजर का नाम माल कागजात में दरुस्त कर दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2012 को सुबह 10.00 बजे प्रातः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर हो कर एतराज व उजर असालतन/वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत न होगा।
आज दिनांक 15-11-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डी0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
श्री दीपक कुमार पुत्र श्री बसन्त राम, निवासी गुरगरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र माल कागजात में नाम दरुस्ती बारे।4533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 श्री दीपक कुमार पुत्र श्री बसन्त राम, निवासी गुरगरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका वास्तविक नाम दीपक कुमार है लेकिन राजस्व अभिलेख में देवा राम दर्ज है जो गलत है। अब दुरुस्त कर राजस्व अभिलेख में देवा राम के स्थान पर दीपक कुमार दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी दीपक कुमार का नाम माल कागजात में दरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2012 को सुबह 10.00 बजे प्रातः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर हो कर एतराज व उजर असालतन/वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत न होगा।
आज दिनांक 15-11-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
श्री डी0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0/13बी आफ 2011
सत्या देवी पत्नी श्री मेद राम, निवासी गांव पजैल, पी0 ओ0 बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया सत्या देवी पत्नी श्री मेद राम, निवासी गांव पजैल, पी0 ओ0 बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सरस्वती देवी लिखा गया है जबकि उसका नाम वोटर कार्ड, राशन कार्ड में सत्या देवी है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड, राशन कार्ड की छाया प्रतियां संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती हैं कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सत्या देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास का सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-12-2011 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। 4534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0/13बी आफ 2011
मेहर सिंह पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव बवासी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मेहर सिंह पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव बवासी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात मेंं मेहर चन्द लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में मेहर सिंह है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, मैट्रिक का प्रमाण-पत्र तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में मेहर सिंह किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास का सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 23-12-2011 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0/13बी आफ 2011
प्रकाश चन्द ठाकुर पुत्र श्री सन्त राम ठाकुर, निवासी गांव महोल, पी0 ओ0 बखालग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रकाश चन्द ठाकुर पुत्र श्री सन्त राम ठाकुर, निवासी गांव महोल, पी0 ओ0 बखालग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया4535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में प्रकाश चन्द लिखा गया है जबकि उसका नाम वोटर कार्ड, तथा सेवा सम्बन्धी अभिलेख में पृथ्वी राज ठाकुर है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, सेवा सम्बन्धी अभिलेख के छाया प्रतियां संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में पंकाश चन्द ठाकुर को बदल कर पृथ्वी राज ठाकुर किया जाए। अपने नाम परिवर्तन बारे प्रार्थ्ी ने अपने स्तर पर अखबार में भी प्रकाशन दिया है जिसकी प्रति भी संलग्न की है। इस सम्बन्ध में हर आम व खास का सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम परिवर्तन में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 26-12-2011 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 29/2011 Date of Institution : 28-11-2011 Date of decision : Pending for 30-12-2011 Shri Jhoop Ram son of Shri Devi Lal, resident of Village Dhar-ki-Ber, Post Office . . Applicant. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Jhoop Ram son of Shri Devi Lal, resident of Village Dhar-ki-Ber, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his sons Anil Kumar & Sunil Kumar born on 2-1-1999 and 29-6-2000 respectively at Village Dhar-ki-Ber, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their date of births could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Anil Kumar & Sunil Kumar sons of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 30-12-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 28th day of November, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
4536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Case No. 28/2011 Date of Institution : 28-11-2011 Date of decision : Pending for 30-12-2011 Shri Namgyal Dorjee son of Shri Gendun Tenzin, resident of House No. 249, Sadar Bazar, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Namgyal Dorjee son of Shri Gendun Tenzin, resident of House No. 249, Sadar Bazar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his son namely Ngawang Dorjee born on 4-4-1983 at Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not registered by the applicant in the Cantonment Board's birth record, Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Ngawang Dorjee son of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 30-12-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 28th day of November, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित